तत्कालीन मुख्य सचिव के साथ मारपीट मामला : आप विधायक दोषी, केजरीवाल और सिसोदिया सहित 9 बरी

Anshu Prakash Beaten Case

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ बदसलूकी और मारपीट मामले में सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 3 साल बाद बड़ी राहत मिली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जारवाल को छोड़कर सभी को बरी कर दिया है। इनमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अलावा आम आदमी पार्टी के 11 विधायकों के नाम शामिल थे।

बता दें 19 फरवरी 2018 की आधी रात 12 बजे केजरीवाल के सिविल लाइंस स्थित आवास पर मुख्य सचिव के साथ हुई बदसुलूकी व मारपीट की घटना के बाद 21 फरवरी की सुबह सिविल लाइंस थाना पुलिस ने वी.के. जैन से पूछताछ की थी। पहले तो उन्होंने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अगले दिन 22 फरवरी को मजिस्ट्रेट के सामने बंद कमरे में उनका धारा-164 के तहत बयान दर्ज करवा दिया था, ताकि वह सब कुछ सच बता सकें। मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान में उन्होंने घटना की पूरी घटना उजागर कर दी थी। तभी पुलिस ने उन्हें केस का मुख्य चश्मदीद गवाह बना लिया था।

 

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