आर्यन खान को आज भी नहीं मिली बेल, भीड़ देख भड़के जज

मुम्बई (एजेंसी)। बाम्बे उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आर्यन खान ड्रग मामले में जमानत अर्जी पर जल्द सुनवाई के विरोध को लेकर दायर हस्तक्षेप याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति साम्ब्रे ने हस्तक्षेप याचिका करते हुए कहा, “ जो भी न्यायालय में आता है उसकी बात सुनी जाती है।” उन्होंने कहा कि वह औपचारिकता पूरी किये बिना कोई कार्य नहीं करते। उन्होंने कहा कि वह बार की चिंताओं के मद्देनजर शाम सात बजे तक बैठते हैं। वकील सुभाष झा ने हस्तक्षेप याचिका दायर करके बालीवुड अभिनेता शाह रुख खान के पुत्र आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई किये जाने को लेकर हस्तक्षेप याचिका दायर की थी। आर्यन खान को मुम्बई में क्रूज पर ड्रग पार्टी में शामिल होने के आरोप में तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। वकील झा ने आर्यन खान की जमानत याचिका पर प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई किये जाने पर आपत्ति जतायी है। उन्होंने कहा कि इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि लोग जेलों में पड़े हैं। उन्होंने कहा कि वह एक जन सेवक की तरफ से अदालत में पक्ष रख रहे हैं।  एक अन्य वकील अमरीश शर्मा ने भी हस्तक्षेप याचिका दायर कर कहा है कि यह तरजीह दिये जाने का एक और मामला है।

ऐसे मामलों में एक आरोपी से ड्रग्स की बरामदगी की

एनसीबी के हलफनामे में कहा गया है कि साजिश के तत्व स्पष्ट हैं। ऐसे मामलों में एक आरोपी से ड्रग्स की बरामदगी की मात्रा महत्व नहीं रखती। एजेंसी ने यह भी कहा कि वह अब भी मामले की जांच कर रहा है और आरोप पत्र दायर करने की जरूरत है। एनसीबी ने कहा कि एजेंसी को आरोपी के अंतरराष्ट्रीय संबंधों की समुचित जांच करने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता है ताकि उचित माध्यम के जरिये संबंधित विदेशी एजेंसी से संपर्क किया जा सके। उसने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया के लिए उसे कुछ और समय की आवश्यकता है। एनसीबी के जवाब और जमानत याचिका पर अब आर्यन के वकील, पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी, अमित देसाई और सतीश मानेशिंदे जैसे वरिष्ठ अधिवक्ता अपनी-अपनी दलीलें रखेंगे।

कोर्ट ने 30 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया

एनसीबी के जवाब की प्रतिक्रिया में आर्यन के अधिवक्ताओं ने अदालत को एक अतिरिक्त नोट प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया है कि एनसीबी के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े और कुछ राजनीतिक हस्तियों के बीच जारी आरोपों-प्रत्यारोपों से उनका कोई लेना-देना नहीं है। नोट में कहा गया है, “आवेदक (आर्यन खान) ने अभियोजन विभाग में किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया है। आर्यन खान का मामले के एक स्वतंत्र गवाह प्रभाकर साइल से कोई संबंध नहीं है, जिसने श्री वानखेड़े और अन्य के खिलाफ जबरन वसूली के प्रयास का आरोप लगाया है।” आर्यन खान के अलावा, दो अन्य आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिकाओं पर भी आज बाद में सुनवाई होने की उम्मीद है। सभी को विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने 30 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

आर्यन खान की बचाव टीम में मुकुल रोहतगी शामिल

ड्रग्स मामले में फंसे बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गुरुवार बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद कम ही लग रही है क्योंकि क्रमांक 57 पर सूचीबद्ध उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई अभी तक सुनवाई नहीं हो सकी है आर्यन खान की तरफ से मंगलवार को उच्च न्यायालय में पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी कोर्ट में पेश हुए है। उन्होंने हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की यह कहकर आलोचना की थी कि वह एक शतुरमुर्ग है जिसका सिर रेत में दबा है। कानूनी सूत्रों के अनुसार, आर्यन की जमानत याचिका क्रमांक 57 पर सूचीबद्ध है और सह-आरोपी अरबाज मर्चेंट की जमानत याचिका को क्रमांक 64 पर सूचीबद्ध किया गया है।

क्या है मामला

अदालत के कामकाज से हिसाब से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर अन्य मामलों की सुनवाई तेजी से हो, तो इनकी याचिकाएं सुनवाई के लिए लंच के बाद या देर शाम तक कोर्ट रूम में पहुंच सकती हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि अगर आर्यन की जमानत याचिका पर सुनवाई का वक्त लंच के बाद आ भी जाता है, तो मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस वीएम सांभरे को दोनों पक्षों सहित अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर बारी-बारी से सुनवाई करनी होगी और तब जाकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना होगा।

 

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