जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम को मंत्रिमंडल की मंजूरी

Panchayati-Raj-Act

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर स्थापित करने तथा सत्ता में लोगों की भागीदारी बढाने के उद्देश्य से जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 लागू करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज यहां हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 को लागू करने का फैसला लिया है।

इसके तहत वहाँ त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था स्थापित हो पाएगी। इस फैसले से देश के अन्य हिस्सों की तरह जम्मू-कश्मीर में भी जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के तीनों स्तरों को स्थापित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि जब जम्मू कश्मीर में संविधान का अनुच्छेद 370 लागू था तो वहां तीन स्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू नहीं थी। इस अनुच्छेद को पिछले वर्ष समाप्त कर दिया गया था। इसके तहत राज्य को अनेक विशेष अधिकार मिले हुए थे।

जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जो वादे किये थे वे पूरे हो गये हैं। अब जम्मू कश्मीर के लोग गांव, ब्लाक तथा जिले के स्तर पर अपने प्रतिनिधि चुन सकेंगे। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकायों के चुनावों की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी।

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