भिवानी(सच कहूँ न्यूज)। आखिर देर से ही सही, लेकिन शिक्षा विभाग स्कूली बच्चों की सुरक्षा (Children Safety) को लेकर दुरूस्त आया है। स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा मामले में कड़ा संज्ञान लिए जाने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अख्तियार करते हुए सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जाएं।
जिला शिक्षा अधिकारी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक खंड के अंतर्गत आने वाले सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा से जुड़े 11 बिंदुओं पर आधारित मापदंड जल्द से जल्द पूरे किए जाएं और इसकी रिपोर्ट भी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।
स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल परमार ने 15 नवम्बर 2018 को निजी एवं सरकारी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मसलों को लेकर लापरवाही बरतने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री व राष्टÑीय बाल संरक्षण आयोग को शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दी थी।
शिकायत में हवाला दिया गया था कि गुरूग्राम के रेयान इंटरनेशल स्कूल हादसे के बाद सरकार ने 15 सितम्बर 2017 को एक आदेश जारी कर सभी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा से जुड़े नियम सख्ती से लागू करने के आदेश दिए थे। मगर इसके बावजूद भी भिवानी जिला में शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया और ना ही जिला स्तरीय या ब्लॉक स्तरीय सुरक्षा कमेटी का गठन किया।
इसी मामले में स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन की शिकायत पर कड़ा संज्ञान लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को आदेश दिए तो जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों व प्रधानाचार्यों को निर्देश देते हुए बच्चों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश जारी कर दिए।
समय समय पर होगा विद्यालयों का निरीक्षण | Children Safety
जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने निर्देशों में खंड शिक्षा अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि समय समय पर बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मुददों को लेकर स्कूलों का निरीक्षण करें। इतना ही नहीं सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों के मुखियाओं की बैठक लेकर बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मसलों से पूर्णतया अवगत कराएं ताकि समय पर उनका प्रबंध सुनिश्चित हो सके।
ये हैं बच्चों की सुरक्षा से जुड़े 11 बिंदु | Children Safety
बच्चों की सुरक्षा से जुड़े बिंदुओं में सभी स्कूलों में अग्नि संयंत्र लगाने अनिवार्य, स्कूलों का भवन ढांचा शिक्षा विभाग द्वारा जारी नियमानुसार अनिवार्य, प्रत्येक स्कूल में शिकायत बॉक्स लगाने व शिकायत निपटान के लिए कमेटी का गठन करना अनिवार्य, स्कूल बसों के अंदर सीसीटीवी कैमरे व महिला अटेंडेंट अनिवार्य, स्कूलों के नोटिस बोर्ड पर सभी आपात कालीन दूरभाष नम्बर व हैल्पलाइन अंकित किए जाने अनिवार्य, छात्र-छात्राओं के लिए अलग से शौचालय एवं समुचित पेयजल व्यवस्था जरूरी, स्कूल में अर्ध अवकाश के दौरान पीटीआई, डीपीई की मुख्य गेट पर बच्चों की गतिविधियों पर निगरानी जरूरी, स्कूल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्दी पहनना अनिवार्य, स्कूलों के अंदर एलईडी लाइटों का समुचित प्रबंध अनिवार्य, विद्यालय के मैन गेट पर सेवा सहायक की डयूटी लगाई जाए, ताकि कोई बच्चा शैक्षणिक गतिविधि के दौरान बाहर ना जा सके, स्कूल में सुरक्षा नियमों को लेकर आदेश पुस्तिका लगाई जाए और प्रत्येक शनिवार को बैठक का आयोजन किया जाए।
अक्षर ज्ञान से पहले जरूरी है जान (Children Safety) की सुरक्षा: बृजपाल
स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल परमार ने बताया कि सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चों की सुरक्षा एक अहम मसला हैं, क्योंकि अक्षर ज्ञान से पहले उनकी जान की सुरक्षा बहुत जरूरी है।
पहले भी स्कूलों के अंदर कई दर्दनाक हादसे हो चुके हैं, लेकिन भिवानी में अभी तक शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों की सुरक्षा को लेकर कोई पुख्ता प्रबंध नहीं किए गए थे। जिला शिक्षा अधिकारी के इस आदेश के बावजूद भी अगर कोई निजी स्कूल बच्चों की सुरक्षा में चूक रखता है तो उसके खिलाफ भी संगठन कार्रवाई करवाएगा।
Hindi News से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो।