मनोहर सरकार ने जिलों में प्रशासनिक कार्यों के सुचारू संचालन के लिए लिंक अधिकारी किए नामित

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अब डिप्टी कमिश्नर छुट्टी पर तो एडीसी देखेंगे उनका काम

  • मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सभी जिलों में जारी किए पत्र

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के जिलों में प्रशासनिक कार्यों के सुगम संचालन को लेकर विभिन्न अधिकारियों को लिंक अधिकारी के रूप में नामित करने का फैसला लिया है। इस संबंध में सोमवार को मुख्य सचिव संजीव कौशल द्वारा विभागों को पत्र जारी कर दिया गया है। इस आदेश के तहत अब सरकार ने जिले में डिप्टी कमिश्नर का एकाधिकार खत्म कर दिया है। अब जिला उपायुक्त की अनुपस्थिति में अतिरिक्त उपायुक्त उनकी जगह प्रशासनिक कार्र्यों की कमान संभालेंगे। इतना ही नहीं सरकार ने अन्य विभागों में भी लिंक आॅफिसर नामित किए हैं।

ये अधिकारी नामित हुए लिंक ऑफिसर

मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि अतिरिक्त उपायुक्त का प्रथम लिंक अधिकारी जिला परिषद और डीआरडीए का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। इसी प्रकार, जिला परिषद और डीआरडीए का मुख्य कार्यकारी अधिकारी का प्रथम लिंक अधिकारी अतिरिक्त उपायुक्त होंगे। सिटी मजिस्ट्रेट का प्रथम लिंक अधिकारी एसडीएम (मुख्यालय) होगा, जबकि एसडीएम (मुख्यालय) का प्रथम लिंक अधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट होगा और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के संपदा अधिकारी द्वितीय लिंक अधिकारी होंगे। इसके अलावा, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के संपदा अधिकारी का प्रथम लिंक अधिकारी एसडीएम (मुख्यालय) होगा।

लिंक आॅफिसर को देनी होगी सूचना

मुख्य सचिव ने बताया कि जिला उपायुक्तों, अतिरिक्त उपायुक्तों, जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम, संपदा अधिकारियों के अवकाश, प्रशिक्षण, दौरे या चुनाव ड्यूटी के दौरान तथा स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति के कारण रिक्ति या किसी अन्य कारण से 2 दिनों से अधिक के लिए बाहर रहने की स्थिति में संबंधित लिंक अधिकारियों द्वारा कार्य देखा जाएगा। प्रत्येक अधिकारी छुट्टी, प्रशिक्षण, दौरे, चुनाव ड्यूटी पर जाने से पूर्व लिंक अधिकारी को सूचित करेगा।

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