सुनंदा पुष्कर मामले में कांग्रेस सांसद शशि थरूर कोर्ट से बरी

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में आज कांग्रेस सांसद शशि थरूर को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें इस मामले से आरोप मुक्त कर दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर के खिलाफ धारा-498ए और 306 के तहत केस दर्ज किया था, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था। 5 जुलाई 2018 को शशि थरूर को जमानत मिल गई थी। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और थरूर की तरफ से पेश हुए वकीलों की दलील सुनने के बाद 12 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

जानें, इस मामले में अब तक क्या हुआ

  • दिल्ली की राउज एंवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में 12 अप्रैल 2021 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
  • शशि थरूर 5 जून 2018 को दिल्ली में कोर्ट के सामने पेश होना पड़ा था। उस वक्त थरूर ने कहा था कि वो निर्दोष हैं और कोर्ट में सच्चाई सामने आकर ही रहेगी।
  • दिल्ली पुलिस ने 15 मई 2018 को थरूर पर सुनंदा को खुदकुशी करने के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। 3 हजार पन्ने की चार्जशीट दायर हुई थी। चार्जशीट में कहा गया था कि थरूर अपनी पत्नी के साथ क्रूरता से पेश आते थे।
  • दिल्ली पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की टीम ने फरवरी 2016 को शशि थरूर से पूछताछ की थी। थरूर ने ड्रग ओवरडोज की बात कही थी।
  • दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने 6 जनवरी 2015 को कहा था कि सुनंदा पुष्कर ने खुदकुशी नहीं की है बल्कि मर्डर का मामला है। दिल्ली पुलिस ने अनजान लोगों के खिलाफ मामला रजिस्ट्रर कर दिया गया था।
  • मौत के लगभग नौ महीने बाद सितम्बर 2014 में एम्स के डॉक्टर ने शरीर के आॅर्गन्स की जांच रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंपी थी। सभी जांचों के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की गई थी।
  • 19 जनवरी 2014 को सुनंदा पुष्कर का पोटमार्टम एम्स में हुआ था। वहां के डॉक्टर के अनुसार, सुनंदा के शरीर पर 12 से ज्यादा निशान थे। इसमें एक उनके गाल पर था जो ये बताता है कि उनके चेहरे को तेज चोट पहुंची और साथ ही इंसानी दांतों से काटे जाने का एक निशान उनके बायें हाथा पर था। उनके शरीद में ऐसा कुछ भी नहीं मिला था जिससे ये कहा जा सके की सुनंदा की मौत दवाइयों के ओवरडोज से हुई थी।

 

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