मासूम के साथ की थी घिनौनी हरकत, कोर्ट ने सुनाई पांच साल की सजा

Murder Case

लुधियाना (सच कहूँ न्यूज)।। पांच वर्षीय मासूम बच्चे के साथ कुकर्म करने के दोष में अतिरिक्त सेशन जज सोनिया किनरा ने आरोपित को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को 1.10 लाख रुपये जुर्माना भी भरने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के फैसले के के बाद पीड़‍ित बच्चे की मां की आंखें भर आईं। उसका पति उसे हौसला दे रहा था। कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार के दोषियों के साथ सख्त बर्ताव होना चाहिए, ताकी दूसरों को सबक मिल सके। सरकारी वकील दिनेश कुमार वर्मा ने बताया कि थाना सदर में 20 अप्रैल 2018 को पीड़‍ित बच्चे की मां की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था।

उसने बताया था कि 19 अप्रैल 2018 को वह कामकाज के सिलसिले में घर से बाहर गई हुई थी, जबकि बेटा घर पर ही था। दोपहर 3 बजे घर पहुंची तो उसने देखा कि घर के अंदर से कुंडी लगी हुई थी। किसी तरह दरवाजा खोलकर अंदर गई तो देखा कि उसका एक रिश्तेदार ही बच्चे के साथ घिनौनी हरकत कर रहा था। इस दौरान आरोपित झट से भाग निकला। वहीं संदीप ने खुद को बेकसूर बताया। उसका कहना था की शिकायतकर्ता ने लव मैरिज की थी, जिसका उसके ससुर ने विरोध किया था। उसने शिकायतकर्ता के ससुर का साथ दिया था। इसी रंजिश में उसे झूठा फंसाया गया है, जबकि कुछ ही दिनों में उसके भाई की शादी होनी थी। संदीप के भाई कुलदीप सिंह ने भी बयान दर्ज करवाए।

पीड़‍ित बच्चा बोला, जज साहब मैं बड़ा होकर अफसर बनूंगा

अदालत में पीडि़त बच्चे की गवाही के समय जज ने जब उसे प्यार से पूछा कि वो बड़ा होकर क्या बनना चाहेगा तो उसने कहा की मैं बड़ा होकर अफसर बनूंगा। जज ने उसके स्कूल व क्लास के बारे में भी पूछा। अदालत में गवाही के बाद बच्चे ने अंग्रेजी में दस्तखत किए।

दबाव डालने का किया प्रयास, लालच में नहीं आई मां

बच्चे की मां ने बताया कि पहले तो परिजन उसको केस ही दर्ज नहीं करवाने दे रहे थे। उनका कहना था कि इससे गांव की बदनामी होगी, लेकिन उसने बच्चे को इंसाफ दिलाने की ठान ली थी। पीड़‍ित की मां के अनुसार हर तरह से उन पर दबाव डालने का प्रयास किया गया, लेकिन वो लालच में नहीं आई। उसने बताया कि आज भी वो पहले अपने बच्चे के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भाग लेने के बाद दोपहर अदालत का फैसला सुनने पहुंची है।

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