नहीं हैं डेरा प्रेमी आरोपी, अदालत ने किया बाईज्जत बरी

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पंचकूला दंगों में किया गया था गिरफ्तार, 6 डेरा प्रेमियों को बड़ी राहत

पंचकूला /चंडीगढ़। पंचकूला दंगे मामले में माननीय अदालत की ओर से (Dera Followers not accused) 6 डेरा प्रेमियों को बड़ी राहत देते हुए सभी आरोपों से बाईज्जत बरी कर दिया है। इन सभी 6 डेरा प्रेमियों को 25 अगस्त को पिछले साल गिरफ़्तार किया गया था, जिसके बाद यह जमानत पर चल रहे थे। पंचकूला घटनाओं से संबंधित यह पहला मामला है, जिसमें डेरा प्रेमियों को बाईज्जत बरी किया गया है। वरिष्ठ वकील राज कुमार चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि पंचकूला पुलिस की ओर से 25 अगस्त को एफआईआर नंबर 362 के द्वारा होशियार सिंह, रवी कुमार, तरसेम कुमार, संघा राम, ज्ञानी राम और राम कृष्ण को धारा 148,149,436,188,511 के अंतर्गत कथित आरोपी ठहराते हुए गिरफ़्तार करते हुए जेल भेज दिया गया था, जिसके बाद उनकी तरफ से इस केस की पैरवी करते न सिर्फ इनें सभी आरोपों को गलत ठहराया गया, बल्कि पुलिस की सारी कार्रवाई के खिलाफ अदालत में अपना पक्ष भी रखा गया। राज कुमार चौहान ने बताया कि इस मामले में माननीय ऋतु टैगोर की अदालत की ओर से पंचकूला पुलिस को पूरा समय देते हुए सबूत पेश करने के लिए कहा गया था परंतु पंचकूला पुलिस इस मामले में सबूत पेश करने में असफल साबित हुई है, जिसके बाद माननीय अदालत की ओर से इन सभी 6 डेरा प्रेमियों को सभी आरोपों से से बाईज्जत बरी कर दिया गया है।

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