सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी पर होगी मंगलवार को सुनवाई

Satyendra Jain Sachkahoon

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। धन शोधन निवारक अधिनियम के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में चल रहे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) की जमानत अर्जी पर दिल्ली की विशेष अदालत मंगलवार को सुनवाई करेगी। ईडी ने जैन को आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोपों की जांच के सिलसिले में 30 मई को गिरफ्तार किया था। अदालत ने 9 जून को ईडी की अर्जी पर उन्हें 13 जून तक हिरासत में रखे जाने का आदेश दिया था। जांच एजेंसी ने कहा था कि उसे जांच के सिलसिले में ऐसे कुछ व्यक्तियों से जैन (Satyendar Jain) का आमना-सामना कराना है जिनके घरों पर उसने तलाशी ली है।

ईडी ने गत मंगलवार को बताया कि उसने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और उनके अन्य ठिकानों पर छापे डालकर 2.85 करोड़ रुपये नगद, 1.80 किलोग्राम सोने के कुल 133 सिक्के और दस्तावेज तथा डिजिटल रिकॉर्ड बरामद किए हैं। ईडी ने कहा कि इस कार्रवाई में जैन/पूनम जैन और उन्हें धन शोधन की कार्रवाई में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मदद करने वाले या उसमें भाग लेने वाले अंकुश जैन, वैभव जैन, नवीन जैन और सिद्धार्थ जैन (मेसर्स राम प्रकाश ज्वैलर्स प्रा. लि. के निदेशक), जी.एस. मथरू (प्रूडेंस स्कूल चलाने वाले लाला शेर सिंह जीवन विज्ञान ट्रस्ट के चेयरमैन), योगेश कुमार जैन (निदेशक/ राम प्रकाश ज्वैलर्स प्रा. लि.), मेसर्स लाला शेर सिंह जीवन विज्ञान ट्रस्ट के ठिकानों पर तलाशी ली गयी।

क्या है मामला:

ईडी ने बताया कि जांच में पता चला है कि मेसर्स लाला शेर सिंह जीवन विज्ञान ट्रस्ट के एक व्यक्ति ने जैन की कंपनी से उनके साथियों को जमीनों के हस्तांतरण के लिए दिखावे के सौदों की प्रविष्टियां दर्ज कीं ताकि उन जमीनों को अलग दिखाकर उन्हें जब्त होने बचाया जा सके। ईडी ने सीबीआई द्वारा नयी दिल्ली में 24 अगस्त 2017 को दायर एक प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन की जांच शुरू की थी। सीबीआई ने जैन उनकी पत्नी पूनम जैन, अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, अजीत के बेटे वैभव जैन, सुनील के बेटे अंकुश जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1988 की धारा 13(2) और 13(1) के तहत मामला दर्ज किया था।

इससे पहले ईडी ने 31 मार्च 2022 को सत्येंद्र जैन के लाभ की या उनके नियंत्रण वाली कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की थी। इस बीच दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित अदालत ने जैन को धन शोधन मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। उनकी ईडी की हिरासत की अवधि आज समाप्त हो रही थी। वहीं सात दिन पहले इस मामले में दायर की गयी जैन की जमानत याचिका पर अदालत मंगलवार को सुनवाई करेगी।

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