निर्माण मजदूर उपकर कोष के इस्तेमाल के निर्देश

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नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को असंगठित क्षेत्र के निर्माण मजदूरों को राहत देने के लिए ‘निर्माण मजदूर उपकर कोष’ का इस्तेमाल करने को कहा है। (Construction workers benefit fund) केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने मंगलवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल को लिखे एक पत्र में कहा कि कोरोना वायरस ‘कोविड-19’ से निपटने में सहयोग करने के लिए निर्माण मजदूरों को ‘निर्माण मजदूर कल्याण उपकर कोष’ का इस्तेमाल करते हुए वित्तीय मदद दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोष में राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खातों में होना चाहिए।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ‘निर्माण मजदूर कल्याण कोष’ बोर्ड के 50 हजार करोड़ रुपए जमा हैं। कोरोना वायरस से निपटने के उपायों के तहत निर्माण गतिविधियां बंद हो गयी हैं और मजदूरों के समक्ष आजीविका का संकट पैदा हो गया है। ‘निर्माण मजदूर कल्याण कोष’ का गठन भवन एवं अन्य निर्माण मजदूर अधिनियम 1996 के तहत किया गया है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और अन्य संगठनों ने निर्माण मजदूरों को राहत देने के लिए इस कोष का इस्तेमाल करने को कहा था।

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