बैंकों से कर्जा लेने वाले किसानों के लिए बीमा करवाना अनिवार्य

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 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी

धान फसल के बीमे के लिए देने होंगे 403 रूपये, कपास के लिए 1380

चंडीगढ़(सच कहूं न्यूज)। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2017-18 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब होने वाली फसलों के नुकसान की भरपाई की जाएगी। इसके अंतर्गत, वर्ष 2017-18 में खरीफ सीजन के दौरान धान, बाजरा, मक्का और कपास की फसलों तथा रबी सीजन के दौरान गेहूं, चना, जौ और सरसों की फसलों को कवर किया जाएगा।

कृषि और किसान कल्याण विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को प्रदेश में क्लसटर आधार पर लागू किया जाएगा। क्लस्टर-1 के तहत, यह योजना आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड द्वारा जिला सिरसा, भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, कैथल, पंचकूला तथा रेवाड़ी में लागू की जाएगी। क्लस्टर-2 में जिला हिसार, सोनीपत, गुरुग्राम, करनाल, अंबाला, जींद और महेन्द्रगढ़ तथा कलस्टर 3 में फतेहाबाद, रोहतक, झज्जर, नूंह, पलवल, पानीपत तथा यमुनानगर को शामिल किया गया है। कलस्टर 2 और 3 में यह योजना बजाज एलियान्ज जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड द्वारा लागू की जाएगी।

खरीफ फसल का 2 फीसदी, रबी पर एक फीसदी बीमा प्रीमियम

किसानों को इस वर्ष भी खरीफ फसल के लिए बीमित राशि का 2 प्रतिशत तथा रबी फसल के लिए बीमित राशि का 1 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। धान के लिए प्रीमियम की अधिकतम 1430 रुपये प्रति हेक्टेयर, बाजरा के लिए 670 रुपये प्रति हेक्टेयर, कपास के लिए 1380 रुपये प्रति हेक्टेयर, मक्का के लिए 720 रुपये प्रति हेक्टेयर, गेहूं के लिए 907.50 रुपये प्रति हेक्टेयर, जौ के लिए 502.50 रुपये प्रति हेक्टेयर, चना के लिए 390 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा सरसों के लिए 540 रुपये प्रति हेक्टेयर राशि अदा करनी होगी।

बैकों से लोन लेना है तो बीमा करवाना अनिवार्य

अधिसूचित फसलों के लिए बैंकों से मौसमी कृषि कार्यों के लिए ऋण लेने वाले सभी किसानों को अनिवार्य रूप से कवर किया जाएगा। जिन किसानों ने ऋण नहीं लिया है उनके लिए यह योजना वैकल्पिक होगी। प्रवक्ता ने बताया कि फसल बीमा योजना में नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक है।

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