इशरत जहां मुठभेड़ प्रकरण मामला: सीबीआई अदालत ने वंजारा-अमीन की आरोपमुक्ति अर्जियां खारिज की

Ishrat Jahan

अहमदाबाद (एजेंसी)। गुजरात के अहमदाबाद में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने इशरत जहां (Ishrat Jahan) कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में दो प्रमुख आरोपी पुलिस अधिकारियों पूर्व डीआईजी डी. जी. वंजारा और पूर्व एसपी एन के अमीन की आरोपमुक्ति अर्जियों को मंगलवार को खारिज कर दिया।

विशेष जज जे के पंडया ने गत 18 जुलाई को इस मामले में सुनवाई पूरी कर ली थी और मंगलवार को उन्होंने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि दोनो की भूमिका इस मामले में गत फरवरी माह में आरोपमुक्त किये गये पूर्व पुलिस अधिकारी पी. पी. पांडेय से अलग है। दोनो की इस मुठभेड़ में सीधी संलिप्तता है।

क्या था मामला (Ishrat Jahan):

दोनो पूर्व पुलिस अधिकारियों ने इस मुठभेड़ को सही और उनके खिलाफ आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया था। उन्होंने अपने खिलाफ आरोपों को पहले आरोपमुक्त किये गये पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पी पी पांडेय के जैसा बताया था।

उन्होंने 15 जून 2004 को यहां अपने पुरूष मित्र जावेद शेख उर्फ प्रणयेश पिल्लै तथा दो पाकिस्तानी नागरिकों के साथ मारी गई मुंबई की तत्कालीन 18 वर्षीय छात्रा इशरत जहां को लश्करे तैयबा का आतंकी बताया था और कहा था कि वे सभी तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी की हत्या के लिए आये थे। सीबीआई और इशरत की मां शमीमा कौशर ने उनकी अर्जियों का विरोध किया था।

 

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