ध्यान रखें कि सत्ता का अवैध प्रयोग कभी न हो: सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट का आदेश, दिल्ली-एनसीआर में सभी पटाखों पर प्रतिबंध

नई दिल्ली (एजेंसी)। Supreme Court ने मंगलवार को बिलकिस बानो की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें उन्होंने गुजरात सरकार पर अपने मामले के दोषियों को समय से पहले रिहा करने का आरोप लगाया था। उन्होंने अपनी याचिका में 11 दोषियों को रिहा किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आखिर आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी सत्ता का अवैध प्रयोग ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज बिलकिस है कल कोई और होगा। यह एक ऐसा मामला है जहां एक गर्भवती महिला के साथ गैंगरेप किया गया और उसके सात रिश्तेदारों की हत्या कर दी गई।

सेब की तुलना संतरे से कैसे कर सकते हैं?

कोर्ट ने गुजरात सरकार से पूछा कि दोषियों की रिहाई करके आप क्या संदेश दे रहे हैं? आप सेब की तुलना संतरे से कैसे कर सकते हैं? इतना ही नहीं आप एक व्यक्ति की हत्या की तुलना नरसंहार से कैसे कर सकते हैं?

दोषियों की रिहाई का आधार क्या है?

कोर्ट ने कहा कि हमने आपको (गुजरात सरकार) सभी रिकॉर्ड पेश करने के लिए कहा था। हम जानना चाहते हैं कि क्या आपने अपना विवेक लगाया है। अगर हां तो बताएं कि आपने किस सामग्री को रिहाई का आधार बनाया है?

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