आयोग ने दिया मुआवजे का आदेश
अहमदाबाद (एजेंसी)। गुजरात कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन यानी राज्य ग्राहक विवाद निपटारा आयोग ने एक मरीज की पथरी की जगह पूरी किडनी ही निकल देने वाले महिसागर जिले के बालासिनोर स्थित एक निजी अस्पताल को मुआवजा चुकाने का आदेश दिया है।
कमीशन ने केएमजी जनरल अस्पताल को 11 लाख 23 हजार रुपए का मुआवजा देने को कहा है। उक्त मरीज की उस घटना के चार माह बाद ही मौत हो गयी थी। मध्य गुजरात के खेड़ा जिले के वघरोली गांव निवासी देवेंद्र रावल को मई 2011 में कमर दर्द और मूत्र त्यागने में परेशानी के बाद उक्त अस्पताल ले जाया गया था जहां जांच के दौरान उनकी बायीं किडनी में 14 मिलीमीटर की पथरी होने की बात सामने आयी। उसी साल तीन सितम्बर को उनका ऑपरेशन किया गया और डॉक्टर ने परिजनों को बताया कि पथरी की जगह उनकी पूरी किडनी ही निकलनी पड़ी है। बाद में हालत खराब होने पर उन्हें अहमदाबाद के एक अस्पताल में ले जाया गया पर करीब चार माह बाद उनकी मौत हो गई। कमीशन ने इस मामले में अस्पताल को मृतक के परिजनों को उक्त मुआवजा देने के आदेश दिए हैं।
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