राजस्थान में 1 सितंबर से खुलेंगे स्कूल, जारी हुई गाइडलाइन, कक्षा 9 से 12 तक खुलेंगे स्कूल

School reopen sachkahoon

जयपुर। राजस्थान के बच्चों के स्कूल खोलने को लेकर राजस्थान सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। गाईडलाईन के अनुसार राजस्थान में एक सितंबर से नौवीं से 12वीं कक्षा तक स्कूल खोलने के आदेश जारी हो गए हैं। स्कूलों में नियमित शिक्षण गतिविधियों का संचालन 50 फीसदी क्षमता के साथ होगा। स्टाफ, बस, आॅटो, और कैब चालक को 14 दिन पहले वैक्सीन की एक डोज लेना अनिवार्य होगा। वहीं कोचिंग संस्थानों को समस्त स्टॉफ के दोनों खुराक की अनिवार्यता के साथ खोलने की इजाजत दी गई है।

मंत्रीमंडल सचिवालय के आदेश द्वारा राज्य में शिक्षण संस्थानों को पुन: प्रारम्भ करने के लिए दिनांक एवं मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के निर्णय हेतु मंत्रिगण की समिति का गठन किया गया है, जिसका नोडल विभाग गृह विभाग है। उक्त समिति द्वारा कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु निर्धारित किये गये प्रोटोकॉल एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किये गये दिशा-निदेर्शों की पालना सुनिश्चित करते हुए शिक्षण संस्थानों को निम्नानुसार खोलने का निर्णय लिया गया है।

यह आदेश हुए जारी

1. राज्य के सरकारी / निजी विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / विद्यालयों (कक्षा 9वीं से 12वीं तक) की नियमित शिक्षण गतिविधियों का संचालन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ दिनांक 01 सितम्बर 2021, बुधवार से प्रारम्भ किया जा सकेगा।
2. विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / विद्यालय के शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ एवं संस्थान आवागमन हेतु संचालित बस, आॅटो एवं कैब के चालक इत्यादि को 14 दिन पूर्व वैक्सीन की कम-से-कम एक खुराक अनिवार्य रूप से लेनी होगी।
3. प्रदेश के समस्त कोचिंग संस्थान अपने शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ के वैक्सीन की दोनों खुराक की अनिवार्यता की शर्त के साथ दिनांक 01 सितम्बर 2021, बुधवार से बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ संचालित हो सकेंगे।
4. शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ/ विद्यार्थियों के आवागमन हेतु संचालित स्कूल बस / आॅटो / कैब इत्यादि वाहन की बैठक क्षमता के अनुसार ही अनुमत होंगे।
5. नियमित कक्षाओं के अध्ययन के लिये छात्रों की बैठक व्यवस्था इस प्रकार की जायेगी कि प्रत्येक कक्ष में छात्रों की उपस्थिति कक्ष की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक नही होगी।
6. कक्षा 1 से 8वीं तक की नियमित शिक्षण गतिविधियां आगामी आदेश तक केवल आॅनलाईन माध्यम से संचालित रहेंगी।

इसकी करवानी होंगी पालना

7. राज्य में शिक्षण गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन हेतु शिक्षण संस्थाओं ( विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / विद्यालय / कोचिंग संस्थान द्वारा निम्न की पालना सुनिश्चित की जायेगी:

  •  शिक्षण संस्थानों में आने से पूर्व सभी विद्यार्थियों द्वारा अपने माता पिता / अभिभावक से लिखित में अनुमति लेना अनिवार्य होगा वे माता पिता / अभिभावक जो अपने बच्चों को अभी आॅफलाईन अध्ययन हेतु संस्थान नहीं भेजना चाहते उन पर संस्थान द्वारा उपस्थिति हेतु दबाव नहीं बनाया जायेगा एवं उनके लिए आॅनलाईन अध्ययन की सुविधा निरन्तर संचालित रखी जायेगी।
  •  शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रार्थना सभा का आयोजन नहीं किया जायेगा। अध्ययन अवधि के दौरान संस्थान में एवं आवागमन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। किसी विद्यार्थी / स्टाफ द्वारा मास्क नहीं लगाया जाने पर संस्थान द्वारा मास्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जावे।

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