विधानसभा चुनाव को लेकर धारा 163 लागू

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Faridabad News: जानकारी देते जिलाधीश विक्रम सिंह।

मतदान केंद्रों पर असामाजिक तत्वों के प्रवेश पर रहेगी रोक | Faridabad News

फरीदाबाद (सच कहूँ/सागर दहिया)। Election: जिलाधीश विक्रम सिंह ने जिला में 5 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा के 15वें आम चुनाव व 8 अक्टूबर को होने वाली मतगणना के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मतदान व मतगणना केंद्र के आस-पास अवांछित गतिविधियों पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। Faridabad News

जिलाधीश ने भारत निर्वाचन आयोग के निदेर्शानुसार जिला की 6 विधानसभाओं में बनाए गए मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के दृष्टिगत असामाजिक तत्वों के प्रवेश पर प्रतिबंध के आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि जिला में विधानसभा आम चुनाव के तहत बनाए गए सभी मतदान केंद्रों पर केवल मतदाता, मतदान अधिकारी, उम्मीदवार, चुनाव एजेंट और एक समय में प्रत्येक उम्मीदवार का एक मतदान एजेंट, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, ड्यूटी पर तैनात लोक सेवक (पुलिस अधिकारियों को छोड़कर), एक मतदाता के साथ हाथ में एक बच्चा, किसी अंधे या अशक्त मतदाता के साथ जाने वाला व्यक्ति जो बिना सहायता के चल-फिर नहीं सकता या मतदान

नहीं कर सकता, ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें पीठासीन अधिकारी द्वारा समय-समय पर मतदाताओं की पहचान करने या मतदान में उनकी सहायता करने के उद्देश्य से भेजा जाता है ही प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा, ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों को सामान्य स्थिति में मतदान केंद्र के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह आदेश 5 अक्टूबर से लागू होंगे तथा 8 अक्टूबर को संपूर्ण मतगणना प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेंगे। उन्होंने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने वालों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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