महाराष्ट्र के 12 भाजपा विधायकों का निलंबन असंवैधानिकः सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court sachkahoon

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी के (भाजपा) 12 विधायकों को महाराष्ट्र विधानसभा से एक साल के निलंबन को शुक्रवार को असंवैधानिक, अवैध और मनमाना करार दिया। न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने आज इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि निलंबन एक सत्र से अधिक समय के लिए नहीं हो सकता। पीठ ने कहा कि 05 जुलाई 2021 को महाराष्ट्र विधानसभा का वह प्रस्ताव असंवैधानिक है, जिसमें 12 विधायकों को एक साल के लिए निलंबित किया गया था। शीर्ष अदालत ने निलंबित विधायक आशीष शेलार और अन्य द्वारा दायर जनहित याचिका पर आज अपना फैसला सुनाया। पीठ ने संबंधित पक्षों का पक्ष सुनने के बाद 19 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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