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                <title>Death Sentence - Sach Kahoon Hindi</title>
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                <title>गुरुग्राम में जज की पत्नी व बेटे के हत्यारे को फांसी की सजा</title>
                                    <description><![CDATA[तीन जजों व दो चश्मदीदों ने दी गवाही  |  Death Sentence अब हाईकोर्ट में सजा को चुनौती देगा दोषी महिपाल संजय कुमार मेहरा गुरुग्राम। अदालत ने शुक्रवार को गुरुग्राम के पूर्व अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश की पत्नी व बेटे की हत्या में दोषी गनर महिपाल को फांसी की सजा (Death Sentence ) सुनाई है। […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/haryana/judges-wife-and-sons-killer-death-sentence/article-12950"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2020-02/death-sentence.jpg" alt=""></a><br /><h2>तीन जजों व दो चश्मदीदों ने दी गवाही  |  Death Sentence</h2>
<h3>अब हाईकोर्ट में सजा को चुनौती देगा दोषी महिपाल</h3>
<p style="text-align:justify;"><strong>संजय कुमार मेहरा</strong><br />
<strong>गुरुग्राम।</strong> अदालत ने शुक्रवार को गुरुग्राम के पूर्व अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश की पत्नी व बेटे की हत्या में दोषी गनर महिपाल को फांसी की सजा (Death Sentence ) सुनाई है। पीड़ित पक्ष की ओर से इस केस में दोषी को फांसी की सजा की ही मांग की गई थी। वहीं बचाव पक्ष की कोई दलील काम नहीं आई। जिसमें उन्होंने गैर इरादतन हत्या का हवाला देकर कम से कम सजा की मांग की थी। अब हाईकोर्ट में महिपाल अदालत के फैसले को चुनौती देगा। बता दें कि वीरवार को यहां जिला अदालत में जिला एवं सत्र न्यायधीश सुधीर परमार की अदालत में सुनवाई हुई थी। दोनों पक्षों के बीच बहस के बाद आरोपी गनर महिपाल को दोषी करार दिया गया था। साथ ही शुक्रवार का दिन सजा पर बहस का रखा गया था।</p>
<h3 style="text-align:justify;">ऐसे चली पूरी प्रक्रिया  | Death Sentence</h3>
<ul>
<li style="text-align:justify;"><strong>शुक्रवार को सजा पर दिनभर बहस हुई। </strong></li>
<li style="text-align:justify;"><strong>इस पूरे केस में तीन न्यायधीशों ने सुनवाई की है। </strong></li>
<li style="text-align:justify;"><strong>केस में 9 जनवरी 2019 को आरोपी पुलिसकर्मी महिपाल पर तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायधीश आर.के. सौंधी की अदालत ने चार्ज फ्रेम किए थे। </strong></li>
<li style="text-align:justify;"><strong>मामले में पुलिस की ओर से 81 गवाह बनाए गये थे। </strong></li>
<li style="text-align:justify;"><strong>जिनमें से 64 गवाहों की गवाहियां अदालत में एक फरवरी से लेकर 7 दिसम्बर 2019 तक कराई गई। </strong></li>
<li style="text-align:justify;"><strong>दो चश्मदीद गवाहों के अलावा तीन न्यायधीशों ने भी गवाही दी। </strong></li>
<li style="text-align:justify;"><strong>जिला एवं सत्र न्यायधीश आर.के. सौंधी का तबादला होने के बाद उनके स्थान पर आए सत्र न्यायधीश एमएम धौंचक ने इस मामले में सुनवाई की। </strong></li>
<li style="text-align:justify;"><strong>तत्पश्चात मामला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर परमार की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया।</strong></li>
</ul>
<h3 style="text-align:justify;">ये है मामला</h3>
<ul>
<li style="text-align:justify;"><strong>गौरतलब है कि 13 अक्टूबर 2018 को गुरुग्राम के जज कृष्णकांत की पत्नी रितु व बेटे धु्रव गनमैन के साथ खरीददारी करने गए थे। </strong></li>
<li style="text-align:justify;"><strong>सेक्टर-49 की आर्केडिया मार्केट में अचानक गनमैन ने दोनों को गोली मार दी थी। </strong></li>
<li style="text-align:justify;"><strong>दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया था।</strong></li>
<li style="text-align:justify;"><strong>जज की पत्नी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था। </strong></li>
<li style="text-align:justify;"><strong>वहीं बेटे धु्रव की कुछ दिन बाद मौत हो गई थी।</strong></li>
</ul>
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                                                            <category>देश</category>
                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 07 Feb 2020 21:05:03 +0530</pubDate>
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                <title>बेटी से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को अदालत ने सुनाई फांसी की सजा</title>
                                    <description><![CDATA[सौतेले पिता ने साढ़े पांच वर्षीय सौतेली बेटी से दुष्कर्म कर कि थी हत्या रतलाम/जावरास। साढ़े पांच वर्षीय सौतेली बेटी से दुष्कर्म और हत्या करने पर जावरा की अदालत ने सौतेले पिता को (Court Death Sentence Raping And Murdering Daughter) फांसी की सजा सुनाई है। घटना के करीब आठ महीने बाद यह फैसला आया। पिपलौदा […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/national/court-death-sentence-for-raping-and-murdering-daughter/article-7033"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2018-12/court-death-sentence-raping.jpg" alt=""></a><br /><h1 style="text-align:justify;">सौतेले पिता ने साढ़े पांच वर्षीय सौतेली बेटी से दुष्कर्म कर कि थी हत्या</h1>
<p style="text-align:justify;"><strong>रतलाम/जावरास।</strong> साढ़े पांच वर्षीय सौतेली बेटी से दुष्कर्म और हत्या करने पर जावरा की अदालत ने सौतेले पिता को (Court Death Sentence Raping And Murdering Daughter) फांसी की सजा सुनाई है। घटना के करीब आठ महीने बाद यह फैसला आया। पिपलौदा क्षेत्र के गांव में रहने वाले 42 वर्षीय सौतेले पिता भादंवि की धारा 376 एबी में फांसी की अभियुक्त को धारा 302 में भी मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। दोनों धाराओं में पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। इसके अलावा साक्ष्य छिपाने पर धारा 201 में पांच वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है।</p>
<h1 style="text-align:justify;">8 महीने बाद मिला न्याय</h1>
<p style="text-align:justify;">23 अप्रैल 2018 को अभियुक्त ने सौतेली बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी थी। उसका शव जावरा में (Court Death Sentence Raping And Murdering Daughter) दफनाने की तैयारी कर रहा था। अभियुक्त ने बेटी की मौत बुखार से होने की जानकारी पुलिस को दी थी। इसी बीच संदेहास्पद मौत की सूचना पर पुलिस पहुंच गई थी। इसके बाद पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए जावरा के सरकारी अस्पताल भिजवा दिया था। शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बालिका के शरीर पर खरोंच और गला दबाने के निशान मिलने पर पुलिस ने पिता के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया और 25 अप्रैल को उसे गिरफ्तार कर लिया।</p>
<p style="text-align:justify;">जांच में यह बात सामने आई कि वह बालिका के साथ लगातार दुष्कर्म करता रहा। फाइनल पीएम रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि जांच पिपलौदा थाने के तत्कालीन प्रभारी अमित तौलानी ने की थी। मृतका की मां के बयान से पता चला कि वह अभियुक्त की तीसरी पत्नी है। अभियुक्त उसकी बेटी पर गलत नजर रखता था और घटना वाले दिन उसने बेटी के साथ मारपीट कर उसकी हत्या कर दी थी। चार दिन बाद पुलिस को फाइनल पीएम रिपोर्ट मिली। उसमें लैंगिक हमले की पुष्टि की गई थी। इसके बाद मामले में दुष्कर्म की धारा बढ़ाई गई।</p>
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                                            <category>देश</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 18 Dec 2018 13:06:04 +0530</pubDate>
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