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                <title>Government will sympathize with the wounds of acid attacks victims - Sach Kahoon Hindi</title>
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                <description>Government will sympathize with the wounds of acid attacks victims RSS Feed</description>
                
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                <title>तेजाब हमले की पीड़िताओं के जख्मों पर मरहम लगाएगी सरकार</title>
                                    <description><![CDATA[-5 से 9 हजार रुपये महीने पेंशन का प्रावधान किया -पीड़ित महिला व लड़की अब कर सकेगी आॅनलाइन आवेदन हिसार सच कहूँ/संदीप सिंहमार। हरियाणा सरकार ने तेजाब हमलों की पीड़ित महिलाओं व लड़कियों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। इसके तहत एसिड अटैक पीड़िताओं के लिए 5 हजार […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<br /><h3 style="text-align:justify;">-5 से 9 हजार रुपये महीने पेंशन का प्रावधान किया</h3>
<h3 style="text-align:justify;">-पीड़ित महिला व लड़की अब कर सकेगी आॅनलाइन आवेदन</h3>
<p style="text-align:justify;"><strong>हिसार सच कहूँ/संदीप सिंहमार।</strong> हरियाणा सरकार ने तेजाब हमलों की पीड़ित महिलाओं व लड़कियों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। इसके तहत एसिड अटैक पीड़िताओं के लिए 5 हजार से 9 हजार रुपये मासिक पेंशन का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा ऐसी पीड़िताओं को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इलाज आदि के लिए 50 हजार रुपये से 3 लाख रुपये की आर्थिक मदद भी प्रदान की जाती है। एसिड हमले के पीड़ित अब पेंशन के लिए घर बैठे, अंत्योदय केंद्रों अथवा अटल सेवा केंद्रों के माध्यम से आॅनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।</p>
<p style="text-align:justify;">उपायुक्त अशोक कुमार मीणा ने बताया कि प्रदेश सरकार ने किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए एसिड अटैक से पीड़ित हुई महिला व लड़कियों को स्वाभिमान के साथ जीवन यापन करने में मदद प्रदान के लिए आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से ऐसी महिलाओं को निरंतर मदद व पुनर्वास के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से प्रति माह दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर 5 से 9 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।</p>
<h3 style="text-align:justify;">नाबालिग होने का दशा में अभिभावक कर सकते हैं आवेदन</h3>
<p style="text-align:justify;">उपायुक्त अशोक कुमार मीणा ने बताया कि पीड़िता यदि नाबालिग है तो उसकी ओर से उसके अभिभावक या संरक्षक आवेदन कर सकते हैं। पीड़िता यदि शादीशुदा है तो उसके पति द्वारा भी आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के साथ मेडिकल बोर्ड से जारी पीड़िता का मेडिकल सर्टिफिकेट, एफआईआर की कॉपी तथा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदान की गई एकमुश्त आर्थिक सहायता का प्रमाण पत्र जमा करवाया जाना अनिवार्य है।</p>
<h3 style="text-align:justify;">दिव्यांगता के आधार पर प्रदान की जाएगी मासिक पेंशन</h3>
<p style="text-align:justify;">पीड़ित महिला व लड़की को मासिक पेंशन उसकी दिव्यांगता के आधार पर प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि एसिड अटैक के कारण 40 से 50 प्रतिशत दिव्यांगता होने पर दिव्यांग पेंशन (2000 रुपये) का 2.5 गुणा यानी 5 हजार रुपये, 51 से 60 प्रतिशत दिव्यांगता होने पर दिव्यांग पेंशन का 3.5 गुणा (7 हजार रुपये) तथा 61 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता होने पर दिव्यांग पेंशन का 4.5 गुणा यानी 9 हजार रुपये मासिक पेंशन पीड़िताओं को प्रदान की जाएंगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉ. दलबीर सिंह सैनी ने बताया कि अब तक जिला में 2 एसिड अटैक पीड़िताओं के आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनकी पेंशन बन चुकी है।</p>
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                                                            <category>फटाफट न्यूज़</category>
                                            <category>देश</category>
                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 22 Jan 2019 19:44:22 +0530</pubDate>
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
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