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                <title>Accused of Rape - Sach Kahoon Hindi</title>
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                <description>Accused of Rape RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>दुराचार के दोषी को 20 साल की सजा</title>
                                    <description><![CDATA[कैथल (सच कहूँ न्यूज)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय पोक्सो (Kaithal News) तथा क्राइम अगेंस्ट वुमेन जिला कैथल डॉ. गगनदीप कौर सिंह की अदालत ने दुराचार के दोषी हीरा को 20 साल की कैद और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। पीड़िता को चार लाख रुपए मुआवजा डीएलएसए की ओर से […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<br /><p style="text-align:justify;"><strong>कैथल (सच कहूँ न्यूज)। </strong>अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय पोक्सो (Kaithal News) तथा क्राइम अगेंस्ट वुमेन जिला कैथल डॉ. गगनदीप कौर सिंह की अदालत ने दुराचार के दोषी हीरा को 20 साल की कैद और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। पीड़िता को चार लाख रुपए मुआवजा डीएलएसए की ओर से देने के आदेश भी हुए हैं। मुआवजा राशि वसूल होने पर पीड़िता को 20 हजार रुपए मिलेंगे। जुर्माना न देने पर 5 महीने की सजा अतिरक्त काटनी होगी।</p>
<p><strong>यह भी पढ़ें:– </strong><a title="IMD Rainfall Alert: चक्रवाती तूफान ‘मोचा’ मचाएगा तबाही, इन राज्यों में होगी भारी बारिश" href="http://10.0.0.122:1245/imd-rainfall-alert-weather-update-cyclone-mocha/">IMD Rainfall Alert: चक्रवाती तूफान ‘मोचा’ मचाएगा तबाही, इन राज्यों में होगी भारी बारिश</a></p>
<p style="text-align:justify;">इस बारे में शहर की एक कॉलोनी निवासी महिला ने थाना सिटी में शिकायत (Kaithal News) दर्ज करवाई थी। केस की पैरवी कर रहे डीडीए जेबी गोयल ने बताया कि शिकायतकर्ता के पास तीन लड़की व एक लड़का है। 3 जून 2020 को शिकायतकर्ता की छोटी लड़की गायब हो गई थी। उसकी घर में व आसपास काफी तलाश की परंतु वह कहीं नहीं मिली। बाद में पता चला कि उसकी लड़की को हीरा निवासी नानकपुरी कालोनी बहला फुसलाकर ले गया। भगाने में मुकेश व उसकी पत्नी सुमन का भी हाथ है। इस पर सिटी थाने में केस नंबर 226 दर्ज किया गया।</p>
<h3>दोषी पहले से ही जेल में बंद है | Kaithal News</h3>
<p style="text-align:justify;">पुलिस ने चालान तैयार करके अदालत में पेश किया। मामले में कुल 22 (Kaithal News) गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडीजे डा. गगनदीप कौर ने सबूतों और गवाहों की रोशनी में अपने 46 पेज के फैसले में हीरा को 20 साल की सजा सुनाई। दोषी पहले से ही जेल में बंद है।</p>
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                                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 13 May 2023 11:40:19 +0530</pubDate>
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
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                <title>मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को मृत्यु तक जेल</title>
                                    <description><![CDATA[भिंड, 08 फरवरी (एजेंसी) मध्यप्रदेश के भिंड जिले में साढ़े तीन साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोपी एक बाबा को अदालत ने मृत्यु तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। अभियोजन अधिकारी प्रवीण दीक्षित ने आज यहां बताया कि 26 अक्टूबर 2018 को साढ़े तीन साल की मासूम अपनी बडी बहन के […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<br /><p style="text-align:justify;"><strong>भिंड, 08 फरवरी (एजेंसी)</strong></p>
<p style="text-align:justify;">मध्यप्रदेश के भिंड जिले में साढ़े तीन साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोपी एक बाबा को अदालत ने मृत्यु तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। अभियोजन अधिकारी प्रवीण दीक्षित ने आज यहां बताया कि 26 अक्टूबर 2018 को साढ़े तीन साल की मासूम अपनी बडी बहन के साथ गांव के स्कूल में पढने गई थी। दोपहर में परिजन बच्चियों को लेने स्कूल गए, जहां मासूम उन्हें नहीं मिली। परिजन ने आरोपी बाबा छत्रपाल दास से बच्ची को मुक्त कराया और उससे दुष्कर्म के मामले में पुलिस में मामला दर्ज कराया।</p>
<p style="text-align:justify;">फूफ थाने की पुलिस ने आरोपी बाबा के खिलाफ मासूम को अगवा कर दुष्कर्म करने और पोस्को एक्ट में केस दर्ज किया। पुलिस की ओर से आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया गया। सुनवाई शुरू होने के 22 दिन में कोर्ट ने आरोपी बाबा को मासूम के साथ अगवा कर दुष्कर्म करने का दोषी पाया। अदालत ने आरोपी को मृत्यु होने तक जेल में रहने की आजीवन सजा सुनाई और 13 हजार रुपए का जुर्माना किया। मामले में डीएनए रिपोर्ट से दुष्कर्म की पुष्टि हुई, जिसके बाद उसे सजा सुनाई गई।</p>
<p> </p>
<p> </p>
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                                                            <category>फटाफट न्यूज़</category>
                                            <category>देश</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 08 Feb 2019 11:59:34 +0530</pubDate>
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
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