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                <title>अब फर्स्ट एड के बिना नहीं बनेगा ड्राइविंग लाईसेंस</title>
                                    <description><![CDATA[कंडक्टर लाईसेंस की तर्ज पर लेनी होगी एक दिन की ट्रेनिंग सच कहूँ/सुनील वर्मा सरसा। सड़क हादसे रोकने की दिशा में सरकार द्वारा बड़ा कदम उठाया गया है। सड़क पर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाईसेंस जरूरी है और ड्राइविंग लाईसेंस के लिए अब फर्स्ट एड की ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी गई है। सोमवार को […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<br /><h2 style="text-align:justify;">कंडक्टर लाईसेंस की तर्ज पर लेनी होगी एक दिन की ट्रेनिंग</h2>
<p style="text-align:justify;"><strong>सच कहूँ/सुनील वर्मा</strong><br />
<strong>सरसा।</strong> सड़क हादसे रोकने की दिशा में सरकार द्वारा बड़ा कदम उठाया गया है। सड़क पर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाईसेंस जरूरी है और ड्राइविंग लाईसेंस के लिए अब फर्स्ट एड की ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी गई है। सोमवार को परिवहन आयुक्त हरियाणा की ओर से प्रदेशभर के उपमंडलाधीशों को इस संबंधी पत्र जारी किया गया है। जिसमें लिखा गया है कि 11 फरवरी 2019 से ड्राइविंग लाईसेंस के लिए आवेदन फर्स्ट एड की ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बिना मान्य नहीं होगा।</p>
<p style="text-align:justify;">उपायुक्त कार्यालय सरसा की ओर से भी परिवहन आयुक्त के आदेशों का हवाला देते हुए फर्स्ट एड की ट्रेनिंग को अनिवार्य करने के निर्देश दिए गए है। उपायुक्त कार्यालय की ओर से डबवाली, कालांवाली, ऐलनाबाद और सरसा के एसडीएम को पत्र लिखा गया है। जिसमें बताया गया है कि ड्राइविंग लाईसेंस बनाने से पहले फर्स्ट एड की ट्रेनिंग सुनिश्चित करें।</p>
<h2 style="text-align:justify;">प्रशिक्षणार्थियों से वसूला जाएगा 300 रुपये शुल्क</h2>
<p style="text-align:justify;">नए नियमों के मुताबिक अब ड्राइविंग लाईसेंस बनवाने के लिए प्रशिक्षणार्थी को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रशिक्षणार्थी को पहले एक दिन की ट्रेनिंग लेनी होगी और ट्रेनिंग के पश्चात सर्टिफिकेट लेकर वह ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेगा। फर्स्ट एड की ट्रेनिंग सभी उपमंडल पर सप्ताह में एक दिन होगी, जबकि रेडक्रास कार्यालय सरसा में यह ट्रेनिंग प्रतिदिन होगी। प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षार्थियों को सेंट जॉन एम्बुलेंस जिला रेडक्रास सोसायटी द्वारा प्रमाणपत्र दिए<br />
जाएंगे। यह सर्टिफिकेट लाईसेंस के नवीनीकरण तक वैध होगा।</p>
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                                                            <category>फटाफट न्यूज़</category>
                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 11 Feb 2019 19:04:55 +0530</pubDate>
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
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                <title>लाइसेंस बनवाने के लिए अब फर्स्ट एड ट्रेनिंग जरूरी</title>
                                    <description><![CDATA[रेडक्रास सोसायटी ने प्रदेश के सभी उपमंडलों को लाईसेन्स License बनाने से पूर्व जारी किए आदेश गुरुग्राम(सच कहूँ न्यूज)। 18 वर्ष से अधिक की उम्र के युवाओं को ड्राईविंग लाईसेन्स License बनाने से पूर्व फर्स्ट एड की ट्रेनिंग करनी अनिवार्य होगी। मोटर व्हीकल एक्ट के नियमानुसार ड्राईविंग लाईसेंस बनवाने वाले हर व्यक्ति के लिए फर्स्ट […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/national/first-aid-training-is-required-to-make-a-license/article-5887"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2018-09/license.jpg" alt=""></a><br /><h2>रेडक्रास सोसायटी ने प्रदेश के सभी उपमंडलों को लाईसेन्स <strong>License</strong> बनाने से पूर्व जारी किए आदेश</h2>
<p><strong>गुरुग्राम(सच कहूँ न्यूज)।</strong> 18 वर्ष से अधिक की उम्र के युवाओं को ड्राईविंग लाईसेन्स <strong>License</strong> बनाने से पूर्व फर्स्ट एड की ट्रेनिंग करनी अनिवार्य होगी। मोटर व्हीकल एक्ट के नियमानुसार ड्राईविंग लाईसेंस बनवाने वाले हर व्यक्ति के लिए फर्स्ट एड का ज्ञान जरूरी है जिसके लिए ड्रईविंग लाईसेन्स बनवाने से पूर्व उसे सेन्ट जोहन एम्बुलेंस इण्डिया रेडक्रास सोसायटी से यह प्रमाण-पत्र बनवाकर लाईसेन्स अथोरिटी को दिखाना होगा।</p>
<p>जिला उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने बताया कि परिवहन आयुक्त चण्डीगढ के आदेशों की पालना में भारतीय रेडक्रास सोसायटी, हरियाणा राज्य शाखा, चण्डीगढ द्वारा राज्य के सभी उपमण्डल में लाईसेन्स अथोरिटी को पत्र लिखकर ड्राईविंग लाईसेन्स बनाने से पूर्व फर्स्ट एड की ट्रेनिंग का प्रमाण-पत्र देखा जाना जरूरी है।</p>
<p>यह पत्र जिला प्रशासन गुरूग्राम को भी मिला है। उन्होंने कहा कि उन्होंने भी दिनांक 27 अगस्त 2018 को रेडक्रास सोसायटी को निर्देश दिए हैं कि गुरूग्राम के सभी उपमण्डलों में ड्राईविंग लाईसेन्स <strong>License</strong> बनवाने वाले सभी 18 वर्ष से अधिक की उम्र के युवाओं को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दिलवाना सुनिश्चत करें और जब तक मूल प्रमाण-पत्र नहीं आ जाता है उन्हें प्रोविजनल प्रमाण-पत्र दें जिससे कि वो ड्राईविंग लाईसेन्स बनवा सके। जिला उपायुक्त ने बताया कि सभी उपमण्डल पटौदी, सोहना, गुरूग्राम मे पत्र जारी कर दिया गया है।</p>
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                                                            <category>देश</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 11 Sep 2018 18:19:15 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>दो उचित मूल्य दुकानदारों का लाईसेंस निलंबित</title>
                                    <description><![CDATA[तीन-तीन माह से नहीं दे रहे थे गेहूं ShriGangaNagar, SachKahoon News:  तहसील सूरतगढ़ की दो ग्राम पंचायतों राजियासर स्टेशन व फरीदसर ओडान के उचित मूल्य दुकानदारों की जांच प्रवर्तन स्टाफ द्वारा की गई। जांच में दुकानदारों द्वारा एनएफएसए सीडिंग शत प्रतिशत नहीं करवाने के कारण उपभोक्ताओं को तीन-तीन माह से गेहूं प्राप्त नहीं हो रहा […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/rajasthan/license-suspended-two-fair-price-shops/article-610"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2016-12/ration-shop.jpg" alt=""></a><br /><ul>
<li><strong>तीन-तीन माह से नहीं दे रहे थे गेहूं</strong></li>
</ul>
<p style="text-align:justify;"><strong>ShriGangaNagar, SachKahoon News:</strong>  तहसील सूरतगढ़ की दो ग्राम पंचायतों राजियासर स्टेशन व फरीदसर ओडान के उचित मूल्य दुकानदारों की जांच प्रवर्तन स्टाफ द्वारा की गई। जांच में दुकानदारों द्वारा एनएफएसए सीडिंग शत प्रतिशत नहीं करवाने के कारण उपभोक्ताओं को तीन-तीन माह से गेहूं प्राप्त नहीं हो रहा था। दोनों पंचायतों के उचित मूल्य दुकानदारों पवन कुमार रणवीर सिंह राजियासर स्टेशन व टेकचन्द मनीराम फरीदसर ओडान को निलम्बित किया। जिला रसद अधिकारी सुनील शर्मा ने बताया कि तहसील श्रीगंगानगर की ग्राम पंचायत ओड़की के उपभोक्ताओं द्वारा जिला कलक्टर ज्ञानाराम के समक्ष उपस्थित हो लिखित में गेहूं नहीं मिलने की शिकायत की थी। शिकायत की जांच प्रवर्तन स्टाफ द्वारा करवाने पर शिकायत सही पाई गई। ग्राम पंचायत ओड़की से दोनों उचित मूल्य दुकानदार ग्राम सेवा सहकारी समिति ओड़की व गुरूदेव सिंह, उजागर सिंह द्वारा राशन वितरण में अनियमितता करने के कारण दोनों के प्राधिकार पत्र निलम्बित किए गए। तहसील श्रीविजयनगर के उचित मूल्य दुकानदार सोहन लाल बिलौचिया (12 बीएलएम) द्वारा पीओएस मशीन से गेहूं वितरण न कर रजिस्टर से राशन वितरण करने के कारण डीलर का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया।</p>
]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 22 Dec 2016 20:43:23 +0530</pubDate>
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