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                <title>अलविदा करुणानिधि: राजाजी हॉल के बाहर समर्थक  बेकाबू , लाठीचार्ज में दो की मौत</title>
                                    <description><![CDATA[पुलिस लाठीचार्ज में  33 घायल चेन्नई (एजेंसी)। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि की मौत के साथ ही दक्षिण की राजनीति का एक अध्याय खत्म हो गया है। मंगलवार को 94 साल की उम्र में करुणानिधि ने अंतिम सांस ली। करुणानिधि की मौत की खबर से तमिलानाडु समेत पूरे देश में शोक […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/national/karunanidhi-samadhi-case-hearing-in-hc-ongoing/article-5237"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2018-08/x-cm.jpg" alt=""></a><br /><h2>पुलिस लाठीचार्ज में  33 घायल</h2>
<p style="text-align:justify;"><strong>चेन्नई (एजेंसी)</strong>। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि की मौत के साथ ही दक्षिण की राजनीति का एक अध्याय खत्म हो गया है। मंगलवार को 94 साल की उम्र में करुणानिधि ने अंतिम सांस ली। करुणानिधि की मौत की खबर से तमिलानाडु समेत पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। डीएमके समर्थकों में मातम पसर गया है। डीएमके समर्थक रोते-बिलखते नजर आ रहे हैं। इस बीच उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों की संख्या में नेतागण व समर्थक चेन्नई के राजाजी हॉल पहुंच रहे हैं। हालांकि राजाजी हॉल के बाहर इकट्ठा समर्थकों को काबू में करना मुश्किल हो गया है, राजाजी हॉल के बाहर बेकाबू भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। पुलिस लाठीचार्ज में दो की मौत, 33 घायल।</p>
<p>– प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, ‘चेन्नई में आज मैंने एक असाधारण नेता और एक अनुभवी प्रशासक को श्रद्धांजलि अर्पित की है। जिसका जीवन सार्वजनिक कल्याण और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित था। कलाईनार करुणानिधि हमेशा लाखों लोगों के दिल और दिमाग में रहेंगे।’</p>
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<p> </p>
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                                                            <category>फटाफट न्यूज़</category>
                                            <category>देश</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 08 Aug 2018 08:37:18 +0530</pubDate>
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                <title>मानहानि केस में केजरीवाल ने दिल्ली HC में मांगी माफी</title>
                                    <description><![CDATA[कहा- बहकावे में आकर लगाए थे आरोप नई दिल्ली। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी (AAP) के मुखिया व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को बैकफुट आते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहे मानहानि केस में माफी मांग ली है। AAP सुप्रीमो ने सोमवार को हरियाणा के कांग्रेस नेता व पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/uttar-pradesh/kejriwal-apologizes-for-defamation-case/article-3296"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2017-08/kejriwal-2.jpg" alt=""></a><br /><h1 style="text-align:center;">कहा- बहकावे में आकर लगाए थे आरोप</h1>
<p style="text-align:justify;"><strong>नई दिल्ली।</strong> दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी (AAP) के मुखिया व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को बैकफुट आते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहे मानहानि केस में माफी मांग ली है। AAP सुप्रीमो ने सोमवार को हरियाणा के कांग्रेस नेता व पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना से दिल्ली हाई कोर्ट में माफी मांगी है।</p>
<h2 style="text-align:justify;">केजरीवाल पर क्या था मानहानि का आरोप</h2>
<p style="text-align:justify;">भड़ाना का आरोप है कि केजरीवाल ने उनके संबंध में 31 जनवरी 2014 को एक आपत्तिजनक बयान दिया था। इस बयान में उन्होंने कहा था कि वे देश के सबसे भ्रष्ट व्यक्तियों में से एक हैं। वे समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। इस टिप्पणी से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। उन्होंने केजरीवाल को लीगल नोटिस भेज कर अपने बयान को वापस लेने व माफी मांगने की मांग की थी। मगर, केजरीवाल की ओर से ऐसा नहीं किया गया।</p>
<p style="text-align:justify;">बता दें कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में अवतार सिंह भड़ाना ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इसके साथ ही एक करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति की मांग भी की थी।</p>
<p style="text-align:justify;">आरोप लगाने के बाद कानूनी दिक्कतों का सामना कर रहे केजरीवाल ने अवतार सिंह भड़ाना से लिखित मे माफी मांगी है। माफी मांगने के दौरान उन्होंने तर्क दिया है कि उन्होंने अपने सहयोगी के बहकावे में आकर अवतार भड़ाना के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था।</p>
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                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 21 Aug 2017 04:47:06 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
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                <title>श्रीसंत को बड़ी राहत, HC ने श्रीसंत पर लगा BCCI का बैन हटाया</title>
                                    <description><![CDATA[स्पोर्ट्स डेस्क। स्पॉट फिक्सिंग मामले में आजीवन प्रतिबंध झेल रहे क्रिकेटर एस. श्रीसंत को बड़ी राहत मिली है. केरला हाईकोर्ट ने भारतीय फास्ट बॉलर एस. श्रीसंत पर लगे बीसीसीआई के बैन को हटा दिया है। श्रीसंत पर यह प्रतिबंध आईपीएल-6 (2013 ) स्पाट फिक्सिंग प्रकरण में लिप्त पाए जाने पर लगा था। इसके बाद उनका […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/sports/hc-suspends-bcci-ban-on-sreesanth/article-2950"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2017-08/s-sreesanth.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>स्पोर्ट्स डेस्क।</strong> स्पॉट फिक्सिंग मामले में आजीवन प्रतिबंध झेल रहे क्रिकेटर एस. श्रीसंत को बड़ी राहत मिली है. केरला हाईकोर्ट ने भारतीय फास्ट बॉलर एस. श्रीसंत पर लगे बीसीसीआई के बैन को हटा दिया है। श्रीसंत पर यह प्रतिबंध आईपीएल-6 (2013 ) स्पाट फिक्सिंग प्रकरण में लिप्त पाए जाने पर लगा था। इसके बाद उनका क्रिकेट करियर करीब-करीब खत्म हो गया था। हालांकि, अब उनके फैन्स को उम्मीद है कि वे जल्द ही फिर क्रिकेट खेलेंगे।</p>
<p style="text-align:justify;">दरअसल, 2013 में आईपीएल अपने अंतिम चरण में था, लेकिन तभी स्पॉट फिक्सिंग की खबर से खलबली मची थी। 16 मई 2013 को श्रीसंत और राजस्थान रॉयल्स के उनके दो अन्य साथी खिलाड़ी (अजित चंदीला और अंकित चव्हाण) गिरफ्तार हुए थे। आईपीएल-6 में स्पॉट फिक्सिंग के आरोप दिल्ली पुलिस ने इन तीनों को मुंबई में गिरफ्तार किया था।</p>
<h3 style="text-align:justify;">श्रीसंत ने मांगी थी इजाजत, जिद पर अड़ा रहा बोर्ड</h3>
<p style="text-align:justify;">कुछ वक्त पहले श्रीसंत ने स्कॉटलैंड में खेलने के लिए बोर्ड से एनओसी मांगी थी, जिसे बोर्ड ने नकार दिया था। बोर्ड के इस जवाब से नाराज श्रीसंत ने एर्नाकुलम क्रिकेट क्लब की ओर से दो दिन का फर्स्ट डिवीजन मैच खेलने का फैसला लिया।</p>
<p style="text-align:justify;">श्रीसंत ने कहा था, ‘जब मेरे आजावीन प्रतिबंध के बारे में कोई आधिकारिक लेटर नहीं है, तो क्यों अंपायर मुझे खेलने से रोकेंगे? जब मैं तिहाड़ जेल में था, तो मुझे सिर्फ एक सस्पेंशन लेटर मिला था। सस्पेंशन लेटर सिर्फ 90 दिनों के लिए वैध होता है। आज तक कोई (बैन को लेकर) आधिकारिक संवाद नहीं हुआ है। मैं बेवकूफ था जो इतने दिनों तक क्रिकेट नहीं खेला। मेरे साथ आंतकवादी से भी ज्यादा खराब व्यवहार किया गया।’</p>
<p style="text-align:justify;">
</p><p><a href="http://10.0.0.122:1245/">Hindi News </a>से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें <a href="https://www.facebook.com/SachKahoonOfficial">Facebook</a> और <a href="https://x.com/SACHKAHOON">Twitter</a> पर फॉलो करें।</p>
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                                            <category>देश</category>
                                            <category>खेल</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 07 Aug 2017 05:07:46 +0530</pubDate>
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                            </item>
            <item>
                <title>जाट आरक्षण पर अंतरिम रोक बरकरार</title>
                                    <description><![CDATA[11 जनवरी को होनी है अगली सुनवाई रोक हटाने के लिए दलीलें पेश कर रही है सरकार ChandiGarh, SachKahoon News: हरियाणा सरकार द्वारा जाटों समेत छह जातियों को इसी साल मार्च में विधेयक पारित कर पिछड़ा वर्ग की सी श्रेणी में दिए गए दस फीसदी आरक्षण पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई अंतरिम […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/haryana/maintaining-an-interim-stay-on-jat-reservation/article-613"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2016-12/hc-pub-and-hr.jpg" alt=""></a><br /><ul>
<li><strong>11 जनवरी को होनी है अगली सुनवाई </strong></li>
<li><strong>रोक हटाने के लिए दलीलें पेश कर रही है सरकार</strong></li>
</ul>
<p style="text-align:justify;"><strong>ChandiGarh, SachKahoon News:</strong> हरियाणा सरकार द्वारा जाटों समेत छह जातियों को इसी साल मार्च में विधेयक पारित कर पिछड़ा वर्ग की सी श्रेणी में दिए गए दस फीसदी आरक्षण पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई अंतरिम रोक वीरवार को सुनवाई के बाद भी बरकरार रही। हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की अगली तिथि 11 जनवरी तय की है। हाईकोर्ट ने भिवानी निवासी मुरारी लाल गुप्ता की याचिका पर सुनवाई कर आरक्षण पर रोक लगाई है। अब तक की सुनवाई में हरियाणा सरकार द्वारा अंतरिम रोक हटाने के पक्ष में दलीलें पेश की गई है। अब याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से दलीलें पेश की जानी है। हाईकोर्ट ने पिछली 26 मई को जाटों समेत छह जातियों के आरक्षण पर अंतरिम रोक लगाई थी। याचिकाकर्ता मुरारी लाल गुप्ता की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जाट आरक्षण रद्द किए जाने के बाद हरियाणा सरकार द्वारा आरक्षण के लिए विधेयक पारित किया जाना असंवैधानिक है। आरक्षण के लिए आवश्यक सामाजिक पिछड़ापन साबित करने के लिए डाटा भी नहीं पेश किया गया है। हरियाणा सरकार ने आरक्षण पर रोक हटाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका पेश की थी। इसके अलावा जाट समुदाय की ओर से भी याचिकाएं पेश की गई है।</p>
]]></content:encoded>
                
                                                            <category>फटाफट न्यूज़</category>
                                            <category>देश</category>
                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 22 Dec 2016 20:59:45 +0530</pubDate>
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