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                <title>child marriage - Sach Kahoon Hindi</title>
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                <title>Minor Girl Marriage: बालिका वधू बनने से बची नाबालिग</title>
                                    <description><![CDATA[जींद (सच कहूं /गुलशन चावला)। Underage Marriage: बाल विवाह निषेध अधिकारी कार्यालय टीम ने जिले के एक गांव में एक बालिका को वधु बनने से बचाया। टीम ने बाल विवाह की सूचना पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए नाबालिग की शादी को रूकवाया और साथ ही परिजनों को विवाह न करने के लिए चेताया। इसके […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/haryana/minor-girl-saved-from-becoming-child-bride/article-69465"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2025-04/child-marriages.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>जींद (सच कहूं /गुलशन चावला)।</strong> Underage Marriage: बाल विवाह निषेध अधिकारी कार्यालय टीम ने जिले के एक गांव में एक बालिका को वधु बनने से बचाया। टीम ने बाल विवाह की सूचना पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए नाबालिग की शादी को रूकवाया और साथ ही परिजनों को विवाह न करने के लिए चेताया। इसके अलावा बाल विवाह अधिनियम की जानकारी भी दी। जिस पर परिजनों ने आश्वासन दिया कि अब वह बालिग होने पर ही विवाह करेंगे। Jind News</p>
<p style="text-align:justify;">बाल विवाह निषेध अधिकारी सुनीता को सूचना मिली थी कि गांव में एक नाबालिग लडकी की शादी करवाई जा रही है और बारात रोहतक जिले के गांव से आने वाली है। इस पर टीम ने मौके पर पहुंचकर लड़की के परिवार वालों से लड़की के जन्म से संबंधित कागजात मांगे तो परिजनों ने पहले तो टाल मटोल करने की कोशिश की और लड़की की उम्र पूरी होने की बात कही लेकिन जब उनको कार्यालय में बुलाया गया तो लगभग तीन घंटे के बाद जो सबूत दिखाए गए। जिसमें लड़की की उम्र मात्र 15 वर्ष पाई गई और शादी होने वाले दूल्हे की उम्र 31 वर्ष मिली। दुल्हे व दुल्हन की उम्र में करीब 16 वर्ष का अंतर मिला। इस पर उसके परिजनों द्वारा बताया गया कि लड़की के पिता गुजर चुके हैं और मां अनपढ़ है और उन्हें किसी कानून की कोई जानकारी नही है। इसलिए वह गलती से ऐसा कर रहे थे। Jind News</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>यह भी पढ़ें:– </strong><a title="Road Accident: ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, महिला की मौत, पति गंभीर" href="http://10.0.0.122:1245/truck-collided-with-bike-woman-died-husband-is-serious/">Road Accident: ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, महिला की मौत, पति गंभीर</a></p>
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                                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 08 Apr 2025 19:31:19 +0530</pubDate>
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                            </item>
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                <title>जींद में नाबालिग की शादी रुकवाई</title>
                                    <description><![CDATA[जींद (सच कहूं न्यूज)। Jind News: जींद जिले के एक गांव में एक नाबालिग की शादी रुकवाई गई। बाल विवाह निषेध अधिकारी कार्यालय की टीम ने साढ़े 12 साल की लड़की को बालिका वधु बनने से बचाया। लड़की की 31 साल के युवक से शादी कराई जा रही थी। परिजनों को लड़की के बालिग होने […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/haryana/minor-girl-marriage-stopped-in-jind/article-64891"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2024-12/jind-news.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>जींद (सच कहूं न्यूज)।</strong> Jind News: जींद जिले के एक गांव में एक नाबालिग की शादी रुकवाई गई। बाल विवाह निषेध अधिकारी कार्यालय की टीम ने साढ़े 12 साल की लड़की को बालिका वधु बनने से बचाया। लड़की की 31 साल के युवक से शादी कराई जा रही थी। परिजनों को लड़की के बालिग होने तक शादी न करने की चेतावनी दी। Jind News</p>
<p style="text-align:justify;">बाल विवाह निषेध अधिकारी सुनीता को सूचना मिली थी कि गांव बराह खुर्द में एक नाबालिग लड़की की शादी करवाई जा रही है और बारात करनाल जिले से आई हुई है। शादी वाले घर में पहुंचकर टीम द्वारा लड़की के परिवार वालों से लड़की के जन्म से संबंधित कागजात मांगे तो परिजनों ने पहले तो टाल मटोल करने की कोशिश की और शादी ना होने की बात कही लेकिन जब मौके पर अन्य मौजिज व्यक्तियों को बुलाया गया तो लगभग दो घंटे के बाद जो सबूत दिखाए गए।</p>
<p style="text-align:justify;">जिसमें लड़की की उम्र मात्र साढ़े 12 वर्ष पाई गई और शादी में आया दूल्हे की उम्र साढ़े 31 वर्ष मिली। दुल्हे व दुल्हन की उम्र में करीब 19 वर्ष का अंतर मिला। मौके पर मौजूद लोगो ने बताया गया कि लड़की के माता-पिता अनपढ़ हैं। लड़की की मां बीमार रहती है और उसे किसी कानून की कोई जानकारी नहीं है। इसलिए वह गलती से ऐसा कर रहे थे। Jind News</p>
<p><strong>यह भी पढ़ें:– </strong><a title="HIV Positive: एचआईवी पॉजिटीव दुल्हे की शादी का भांडाफोड़" href="http://10.0.0.122:1245/hiv-positive-grooms-wedding-exposed/">HIV Positive: एचआईवी पॉजिटीव दुल्हे की शादी का भांडाफोड़</a></p>
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                                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 01 Dec 2024 17:47:36 +0530</pubDate>
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                <title>नाबालिग की शादी की सूचना पर दौड़ी महिला हेल्प लाइन टीम</title>
                                    <description><![CDATA[कैराना (सच कहूँ न्यूज)। नाबालिग किशोरी की शादी की सूचना पर महिला हेल्प लाइन (Women Helpline) की टीम ने गांव मामौर में पहुंचकर जांच पड़ताल की। हालांकि टीम को गांव में किसी भी नाबालिग किशोरी की शादी होते हुए नही मिली। बुधवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर कैराना कोतवाली क्षेत्र के गांव मामौर में परिजनों द्वारा […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/uttar-pradesh/women-helpline-team-reached-village-mamour-and-conducted-investigation/article-55138"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2023-11/police.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>कैराना (सच कहूँ न्यूज)।</strong> नाबालिग किशोरी की शादी की सूचना पर महिला हेल्प लाइन (Women Helpline) की टीम ने गांव मामौर में पहुंचकर जांच पड़ताल की। हालांकि टीम को गांव में किसी भी नाबालिग किशोरी की शादी होते हुए नही मिली। बुधवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर कैराना कोतवाली क्षेत्र के गांव मामौर में परिजनों द्वारा नाबालिग किशोरी की शादी किये जाने की सूचना पर प्राप्त हुई। Kairana News</p>
<p style="text-align:justify;">डीएम कार्यालय से मामले पर संज्ञान लेते हुए महिला हेल्प लाइन की टीम को गांव में पहुंचकर नाबालिग की शादी रुकवाने के निर्देश दिए। इस पर महिला हेल्प लाइन की टीम कैराना पहुंची। इसके बाद महिला हेल्प लाइन व पुलिस टीम गांव मामौर में पहुंची। जहां पर उन्होंने मामले की गहन जांच-पड़ताल की। टीम को गांव में किसी नाबालिग की शादी होते हुए नही मिली। इसके बाद टीम वापिस लौट आई। वहीं, यमुना ब्रिज पुलिस चौकी प्रभारी एसआई मनेंद्र सिंह का कहना है कि नाबालिग की शादी की सूचना पर महिला हेल्प लाइन के साथ में पुलिस टीम गांव मामौर में गई थी। मौके पर किसी नाबालिग की शादी होते हुए नही मिली। Kairana News</p>
<p><strong>यह भी पढ़ें:– </strong><a title="मारपीट कर छीने सोने के आभूषण" href="http://10.0.0.122:1245/gold-jewelery-snatched-after-beating/">मारपीट कर छीने सोने के आभूषण</a></p>
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                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 22 Nov 2023 19:09:23 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>नाबालिक लड़की की शादी का भंडाफोड, डीएसपी राजेश चेची ने किया बड़ा खुलासा</title>
                                    <description><![CDATA[फरीदाबाद। (सच कहूँ न्यूज) नाबालिक लड़की की शादी करवाते हुए मुख्यमंत्री उड़न दस्ता फरीदाबाद की टीम ने कुछ लोगों को रंगे हाथ पकड़ा। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता के डीएसपी राजेश चेची की माने तो करीब 1 साल पहले भी यह गिरोह दो बहनों की नाबालिग अवस्था में शादी (Child Marriage) करवा चुका है, जो लड़कियां अब मां बन […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/haryana/chief-minister-flying-squad-faridabad-team-caught-some-people-while-getting-minor-girl-married/article-46287"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2023-04/child-marriage.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>फरीदाबाद। (सच कहूँ न्यूज)</strong> नाबालिक लड़की की शादी करवाते हुए मुख्यमंत्री उड़न दस्ता फरीदाबाद की टीम ने कुछ लोगों को रंगे हाथ पकड़ा। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता के डीएसपी राजेश चेची की माने तो करीब 1 साल पहले भी यह गिरोह दो बहनों की नाबालिग अवस्था में शादी (Child Marriage) करवा चुका है, जो लड़कियां अब मां बन चुकी है। चेची की माने तो यह गिरोह गरीब परिवारों को ढूंढता है और उनकी लड़कियों की नाबालिग अवस्था में शादी करवाता है।</p>
<p><strong>यह भी पढ़ें:– </strong><a title="श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ होते हुए 20 मई को चलेगी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन" href="http://10.0.0.122:1245/bharat-gaurav-tourist-train-will-run-on-may-twenty/">श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ होते हुए 20 मई को चलेगी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन</a></p>
<p style="text-align:justify;">जिसका भंडाफोड़ आज मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की टीम (Faridabad News) ने बाल सुरक्षा अधिकारी के साथ मिलकर किया। एक ऐसी ही लड़की को मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की टीम ने शादी करवाने वाले लोगों का ग्राहक बनाकर भेजा था, जो नाबालिक लड़की की शादी करवाने के लिए राजी हो गए। उनकी माने तो इस कार्रवाई को उन्होंने संबंधित विभागों की टीम के साथ मिलकर अंजाम दिया है।</p>
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                                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 17 Apr 2023 19:30:57 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>लिव इन रिलेशनशिप से परिवार हो रहे बर्बाद..पार्षदों ने उठाए लिव इन रिलेशनशिप के मुद्दे</title>
                                    <description><![CDATA[हरियाणा में बाल विवाह पर एक रिपोर्ट साल में 150 बाल विवाह वेरिफाई कर देना होगा एफिडेविट : चेयपर्सन चंडीगढ़। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया (live in relation) ने हिसार शहर के सीनियर डिप्टी मेयर अनिल सैनी की अध्यक्षता में पार्षदों के साथ मीटिंग में बाल विवाह पर रिपोर्ट तलब की है, जिसमें […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/home-and-family/a-report-on-child-marriage-in-haryana-150-child-marriages-in-a-year-4-districts-on-top-families-are-getting-ruined-due-to-live-in-relationship/article-46044"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2023-04/live-in-relationship.jpg" alt=""></a><br /><ul>
<li>हरियाणा में बाल विवाह पर एक रिपोर्ट साल में 150 बाल विवाह</li>
<li>वेरिफाई कर देना होगा एफिडेविट : चेयपर्सन</li>
</ul>
<p style="text-align:justify;"><strong>चंडीगढ़।</strong> हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया (live in relation) ने हिसार शहर के सीनियर डिप्टी मेयर अनिल सैनी की अध्यक्षता में पार्षदों के साथ मीटिंग में बाल विवाह पर रिपोर्ट तलब की है, जिसमें बाल विवाह के 150 केस सामने आए। इनमें से 118 केस 11 जिलों में हैं। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद में 30-30 केस हैं। जबकि करनाल में 25 केस बाल विवाह के सामने आए हैं। इस मीटिंग में जॉइंट कमिश्नर बेलिना भी उपस्थित रहीं।</p>
<p style="text-align:justify;">चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने पार्षदों को कहा कि उनके क्षेत्र में यदि कोई बाल विवाह होने की सूचना मिलती है तो इस पर वे उत्तरदायी होंगे। किसी ने बाल विवाह होने की शिकायत की तो हम आपसे वेरिफाई करेंगे और एफिडेविट देना होगा कि यह बाल विवाह है या नहीं। यदि झूठा शपथ पत्र दिया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।</p>
<h3 style="text-align:justify;">पार्षदों की अपील पर चेयरपर्सन सहमत | live in relation</h3>
<p style="text-align:justify;">मीटिंग में मौजूद पार्षदों ने कहा कि यदि वे सूचना देते हैं तो उनका नाम सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। यदि नाम सार्वजनिक होता है तो संबंधित पक्ष उनसे रंजिश रखने लगेगा। इस पर आयोग की चेयरपर्सन ने सहमति दी।<br />
हालांकि कुछ पार्षदों ने कहा कि हमारे पास पहले ही बहुत काम होते हैं, ऐसे में यह एक ओर नया काम मिल गया है। तब चेयरपर्सन ने कहा कि आप लोग अपने एरिया से सबसे ज्यादा वाकिफ होते हैं, चुनाव जीतने और हारने दोनों परिस्थितियों में आपका संबंध वार्डवासियों से बना रहता है, इसलिए यह फैसला सरकार ने किया है।</p>
<h5 style="text-align:justify;">पार्षदों ने उठाए लिव इन रिलेशनशिप के मुद्दे | live in relation</h5>
<p style="text-align:justify;">मीटिंग में पार्षदों ने चेयरपर्सन के समक्ष लिव इन रिलेशिनशिप का मुद्दा रख दिया। पार्षदों ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप के कारण तीन परिवार बर्बाद हो रहे हैं। इस पर न तो सरकार रोक लगा रही है। साथ ही पार्षदों ने शहरों के पार्कों में युवक-युवतियों के घूमने और अनैतिक कार्य के मामले भी उठाए। तब चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप पर काननू बना है। इसलिए सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने माना कि लिव इन रिलेशनशिप के चलते समाज में विकृतियां आई।</p>
<h3 style="text-align:justify;">लिव इन रिलेशन पर गुरु | live in relation</h3>
<p style="text-align:justify;">पूज्य गुरु जी ने फरमाया कि हमारे अनुसार ये सही नहीं है। हमारा कल्चर बहुत ही स्वस्थ है। जब आप 6 महीने साल रहते हैं चलो बाकी बात नहीं, आपके घर के बाहर गुलाब के फुल लगे हैं पहले दिन आप बहुत अच्छे से देखते हैं, बहुत सुंदर है, बड़ी इसकी खुशबु लेते हैं, लेकिन एक महीने, दो महीने, चार महीने बाद आपको पता नहीं रहता कि आपके घर के आगे गुलाब के फूल भी लगे हैं, क्योंकि आप बिजी है, भागके आते हैं और गेट खोला अंदर चले जाते हैं, कोई खुशबु नहीं आ रही, कोई बदबू नहीं आ रही, आप भागते रहते हैं। उसी तरह से संबंध हैं, रिश्ते नाते हैं कि भाई आप लगातार इस तरह से करते रहेंगे।</p>
<p style="text-align:justify;">आप रह रहे हैं इकट्ठे, एक साथ रह रहे हैं तो आप एक-दूसरे की आदतों के आदि हो जाते हैं और फिर जब आदि हो गए तो आप चेंज ढूंढते हैं, आपका माइंड कहता है कि अपना कौन सा रिश्ता बना हुआ है, आपा कौन से रिश्ते में बंधे हुए हैं। ब्रेकअप पार्टी देकर ब्रेकअप करते हैं आप। गजब तो ये है ना, पहले ये प्यार था कि रिश्ते असल में तो रिश्ते टूटते ही नहीं थे, टूटता था तो मंजनू या जो-जो नाम दिए हैं वो ऐसे ही नहीं दिए गए, लोग रोते थे, तड़फते थे एक-दूसरे के बिना। लेकिन आज तो हैरानीजनक है रिश्ता टूट गया तो खुशी मनाते हैं, चलो ब्रेकअप की पार्टी हो रही है, बनता है तो आप पार्टी दे रहे होते हैं कि नया रिश्ता बन रहा है। क्योंकि उनको एनजोवायमेंट हो गई, चार महीने इसके साथ रह लो कोई हर्ज नहीं, चार महीने उसके साथ रह लिए।</p>
<p style="text-align:justify;">इससे बीमारी फैलने का बहुत ज्यादा डर है, इससे आपके माइंड में पॉजिटिव वेबस हैं वो नहीं आ पाएंगी, जल्दी से नेगेटिव वेबस घर कर जाएंगी और आपके लिए मुश्किल पैदा कर देंगी तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश, हम आपसे ये ही चाहते हैं कि आप अमल कीजिएगा और सबसे पहले विल पावर पैदा कीजिए जो हर समस्या का हल है। विल पावर के लिए कोई काम नहीं छोड़ना, हाथोें-पैरो से कर्म करते रहिए कर्मयोगी और जीभा ख्यालों से ओम, हरि, अल्लाह, वाहेगुरु, राम का नाम थोड़ा-थोड़ा लेते रहिए, क्या जोर लगता है आपका।</p>
<p style="text-align:justify;">आप गाड़ी चला रहे हैं या पैदल जा रहे हैं, चलना पैरो से है देखना आँखों से है, हाथ-पैर चल रहे हैं, जीभा तो नहीं चल रही, चल रही है दूसरो का बेड़ा गर्क करने के लिए और खुद का बेड़ा गर्क करने के लिए। आप दूसरों के बारे में बुरा सोचते जा रहे हैं, नेगेटिव सोच आती जा रही है, क्यों ना आप ओम, हरि, अल्लाह, वाहेगुरु का नाम लें, राम-नाम से आत्मबल भी आएगा और यकीनन आपकी हर समस्याओं का हल आत्मबल में ही छिपा हुआ है तो आप उसको हासिल करिए, हमारा आशीर्वाद है।</p>
<h4 style="text-align:justify;"><strong>क्या है लव इन रिलेशनशिप</strong></h4>
<p style="text-align:justify;">लिव इन रिलेशनशिप पश्चिमी देशों से आया है और वहां के लिए यह आम बात है, लेकिन भारतीय सभ्यता में बिना शादी के एक स्त्री-पुरुष के साथ रहने को स्वीकार नहीं किया जाता, लेकिन बदलती जीवन शैली में इसे भारत में भी अपनाया जाने लगा है। चूंकि आज लिव इन रिलेशनशिप में रहना बड़े शहरों में आम हो जा चुका है इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे कानून वैध करार दिया है। चूंकि लिव इन को लेकर भारतीय संसद ने कोई कानून पारित नहीं किया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश ही इस मामले में कानून की तरह काम करता है।</p>
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                                                            <category>देश</category>
                                            <category>घर परिवार</category>
                                            <category>न्यूज़ ब्रीफ</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 13 Apr 2023 12:21:16 +0530</pubDate>
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                            </item>
            <item>
                <title>&amp;#8230;जब गांव वालों के विरोध से रुक गया बाल विवाह</title>
                                    <description><![CDATA[समाज की जागरूकता से ही कुरीतियों का होगा खात्मा कटिहार (एजेंसी)। अशिक्षित समाज ही कुरीतियों को जन्म देता है लेकिन जब वही समाज पढ़-लिख जाए और अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाए तो कुरीतियों के विरोध में खड़ा भी हो जाता है। बिहार के कटिहार जिले में बारसोई अनुमंडल के आजमनगर थाना क्षेत्र में जब […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/uttar-pradesh/villagers-stopped-child-marriage-in-azamnagar/article-43842"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2023-02/child-marriage.jpg" alt=""></a><br /><h3 style="text-align:justify;">समाज की जागरूकता से ही कुरीतियों का होगा खात्मा</h3>
<p style="text-align:justify;"><strong>कटिहार (एजेंसी)।</strong> अशिक्षित समाज ही कुरीतियों को जन्म देता है लेकिन जब वही समाज पढ़-लिख जाए और अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाए तो कुरीतियों के विरोध में खड़ा भी हो जाता है। बिहार के कटिहार जिले में बारसोई अनुमंडल के आजमनगर थाना क्षेत्र में जब पंद्रह साल की एक बच्ची को सिर का बोझ समझकर बाल विवाह की भट्टी में झोंकने की कोशिश उसके मां-बाप ही करने लगे तब कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेंस फाउंडेशन (केएससीएफ) की पहल और बारसोई अनुमंडल प्रशासन के सहयोग तथा पंचायत की मुखिया एवं पुलिस प्रशासन की तत्परता से यह विवाह नहीं होने दिया गया। इस पूरे प्रकरण का सबसे मजबूत पक्ष यह रहा कि उस बच्ची के गांव के लोग ही अड़ गए कि वे बाल विवाह नहीं होने देंगे।</p>
<p><strong>यह भी पढ़ें:– </strong><a title="बुढ़ापा पेंशन बढ़ाना बुजुर्गों के लिए एक सम्मानजनक उपहार" href="http://10.0.0.122:1245/cm-manohar-lal-presented-the-fourth-budget-what-did-dignitaries-say-about-the-budget/">बुढ़ापा पेंशन बढ़ाना बुजुर्गों के लिए एक सम्मानजनक उपहार</a></p>
<h3><span style="color:#111111;font-family:Roboto, sans-serif;font-size:22px;text-align:justify;">15 साल की लड़की की </span>16 साल के लड़के के साथ हो रही थी शादी</h3>
<p style="text-align:justify;">बारसोई के अनुमंडल पदाधिकारी राजेश्वरी पांडेय ने गुरुवार को यहां बताया कि कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेंस फाउंडेशन के एक कार्यकर्ता ने उन्हें सूचना दी कि आजमनगर थाना क्षेत्र के सालमारी ओपी इलाके के नपरंगा गांव में 15 साल की एक लड़की का विवाह 16 साल के लड़के के साथ कराई जा रही है। उन्होंने मलिकपुर पंचायत की मुखिया साहेदा खातून और सालमारी ओपी अध्यक्ष से जांच करवाकर मामले को सत्यापित कराया।</p>
<p style="text-align:justify;">इसके बाद थाना को इस संबंध में त्वरित कार्रवाई करते हुए बाल विवाह रुकवाने का आदेश दिया। पांडेय ने बताया कि प्रशासनिक हस्तक्षेप और बाल विवाह के दुष्परिणामों को समझाने के बाद बाल विवाह रुक पाया। साथ ही भविष्य में बाल विवाह नहीं करने के लिए दोनों पक्षों से दस-दस हजार रुपये का बंध-पत्र (बॉन्ड पेपर) भी लिया गया।</p>
<h3 style="text-align:justify;">गांव वालों के समझाने पर मानी लड़की की मां</h3>
<p style="text-align:justify;">लड़की की मां का कहना था, ‘वह गरीब लोग हैं और रिश्तेदारी में ही विवाह कर रहे हैं। आप लोग इसे हो जाने दीजिए। इस पर गांव वालों ने लड़की की मां को समझाया कि जब तक लड़की 18 साल की न हो जाए तब तक उसकी शादी न करें। 18 साल की होने पर हम सब चंदा देंगे और पूरा गांव अच्छे से उनकी बेटी की शादी करेगा। गांव के मुखिया ने भी लड़की की मां को समझाने की कोशिश की।’ इस तरह एक मासूम बच्ची ‘बालिका वधु’ बनने से बच गई।</p>
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                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>देश</category>
                                            <category>न्यूज़ ब्रीफ</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 24 Feb 2023 15:45:28 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>बाल विवाह में भागीदार लोगों पर होगी कानूनी कार्यवाही</title>
                                    <description><![CDATA[बाल विवाह रोकथाम के लिए संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी ने आमजन से की अपील नागरिक झूठी शिकायत करके जनता व प्रशासन को ना करें परेशान: रेखा फतेहाबाद (सच कहूँ न्यूज)। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार लड़की की शादी 18 वर्ष व लडके की शादी 21 वर्ष से पहले की जाती है, […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/haryana/legal-action-will-be-taken-against-people-participating-in-child-marriage/article-32556"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2022-04/child-marriage.jpg" alt=""></a><br /><h3 style="text-align:center;"><strong>बाल विवाह रोकथाम के लिए संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी ने आमजन से की अपील</strong></h3>
<ul>
<li style="text-align:justify;">
<h4>नागरिक झूठी शिकायत करके जनता व प्रशासन को ना करें परेशान: रेखा</h4>
</li>
</ul>
<p style="text-align:justify;"><strong>फतेहाबाद (सच कहूँ न्यूज)।</strong> बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार लड़की की शादी 18 वर्ष व लडके की शादी 21 वर्ष से पहले की जाती है, तो यह काननून अपराध है। एक्ट के तहत बाल विवाह (Child Marriage) के आयोजन में भागीदार सभी लोगों पर कानूनी कार्यवाही की जाती है, जिसके तहत 2 साल की जेल व एक लाख रुपये तक के जुमार्ने का भी प्रावधान है।</p>
<p style="text-align:justify;">संरक्षण एवं बाल विवाह (Child Marriage) निषेध अधिकारी रेखा अग्रवाल ने बताया कि इस वर्ष 3 मई को अक्षय तृतीया का शुभ मुहुर्त है जोकि सार्वजनिक रूप से अखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। सामाजिक प्रथा अनुसार इस अवसर पर लोगों द्वारा बड़ी संख्या में विवाह समारोहों का आयोजन किया जाता है तथा अक्षय तृतीया के इस शुभ मुहुर्त पर लोगों द्वारा काफी संख्या में बाल विवाहों को भी संपन्न किया जाता है।</p>
<p style="text-align:justify;">बाल विवाह (Child Marriage) निषेध अधिनियम, 2006 के अनुसार बाल विवाह करना कानून अपराध है। उन्होंने अक्षय तृतीया के अवसर पर आयोजित होने वाले विवाह समारोहों के दौरान बाल विवाह की रोकथाम के लिए विवाह करवाने वाले पुजारी, गांव के पंच-सरपंच, नंबरदार तथा शहरों में नगर पार्षद आदि से अपील करते हुए कहा कि वे अपने गांव, शहर व क्षेत्र में किसी बाल विवाह का आयोजन न होने दें।</p>
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                                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

                <link>https://www.sachkahoon.com/state/haryana/legal-action-will-be-taken-against-people-participating-in-child-marriage/article-32556</link>
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                <pubDate>Wed, 20 Apr 2022 17:49:12 +0530</pubDate>
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                            </item>
            <item>
                <title>गुरुग्राम में बढ़ रहे बाल विवाह, रोकेगी टीम लाडो</title>
                                    <description><![CDATA[लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल में करने के प्रति करेंगी जागरुक सच कहूँ/संजय मेहरा, गुरुग्राम। बाल विवाह अब बीते जमाने की बात हो जानी चाहिए। अब बेटियों को आजादी से जीने का अधिकार मिलना चाहिए। इज्जत की खातिर या किसी दबाव में अब बाल विवाह नहीं होने दिये जाएंगे। जहां भी बाल विवाह […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/haryana/child-marriages-increasing-in-gurugram-team-lado-will-stop/article-26865"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2021-09/child-marriages.jpg" alt=""></a><br /><h3 style="text-align:center;"><strong>लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल में करने के प्रति करेंगी जागरुक</strong></h3>
<p style="text-align:justify;"><strong>सच कहूँ/संजय मेहरा, गुरुग्राम।</strong> बाल विवाह अब बीते जमाने की बात हो जानी चाहिए। अब बेटियों को आजादी से जीने का अधिकार मिलना चाहिए। इज्जत की खातिर या किसी दबाव में अब बाल विवाह नहीं होने दिये जाएंगे। जहां भी बाल विवाह होगा। उसका पता चलते ही गुरुग्राम की टीम लाडो वहां पहुंचेगी और बाल विवाह रुकवायेगी। इसी प्रण के साथ गुरुग्राम की टीम लाडो ने यह बीड़ा उठाया है।</p>
<p style="text-align:justify;">एक सर्वे में यह सच्चाई सामने आई है कि गुरुग्राम में बाल विवाह बढ़ रहे हैं। इस सामाजिक बुराई की तरफ अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है। इस सर्वे को आधार मानकर अब यहां टीम लाडो का गठन किया गया है। टीम लाडो में शामिल फर्रूखनगर खंड से मीनू यादव कहती हैं कि अब हमें बाल विवाह के विरोध में खुलकर आना होगा। किसी भी तरह से बाल विवाह का समर्थन नहीं करना। बाल विवाह एक तरह से बेटी की जिंदगी को खतरे में डालने के समान है। बाल विवाह करके बेटियों के सपनों को मारा जाता है। उनके जीवन से खिलवाड़ किया जाता है।</p>
<p style="text-align:justify;">गांव हरचंदपुर की पूजा ने कहा कि हम टीम लाडो के तौर पर तैयार हैं। बाल विवाह जैसी कुप्रथा को अब मिलकर रोकना है। हर घर से बेटियों को जागरुक भी करेंगे। पंचायत से लेकर व्यक्तिगत तौर पर बेटियों व परिवारवालों को समझाएंगे। पूजा का कहना है कि हम 21वीं सदी में जा रहे हैं। हर बेटी का आगे बढ़ने का सपना होता है। इसलिए जरूरी है कि बेटियों को अच्छी शिक्षा दें। बेटियों को बोझ मानने वालों को इस पर अधिक अमल करना चाहिए।</p>
<p style="text-align:justify;">सोहना खंड के गांव दोहला की अंजलि कहती हैं कि उनके क्षेत्र में काफी बाल विवाह होते हैं। इसलिए यहां टीम लाडो जरूरी थी। वह अब अपने क्षेत्र में बाल विवाह रोकने को सक्रिय हो गई है। अपने साथ और लड़कियों को भी जोड़कर इस मुहिम में काम करेगी। इस सामाजिक बुराई के प्रति लगातार जागरुक भी किया जाएगा।</p>
<p style="text-align:justify;">सोहना की सीमा भी टीम लाडो का हिस्सा हैं। उनका कहना है कि पहली बार वे किसी ऐसी संस्था से जुड़ी हैं, जो बेटियों के बाल विवाह पर काम कर रही है। टीम लाडो नाम अपने आप में ही बेटियों के प्रति सम्मान झलकता है। इसलिए वह टीम में सक्रियता से काम करेंगी। बाल विवाह रोकना अब उनकी प्राथमिकता रहेगी। टीम लाडो में काम करने वाली लड़कियों के वाट्सअप गु्रप बनाए गए हैं, ताकि कोई भी जानकारी तुरंत सांझा की जा सके।</p>
<h4 style="text-align:justify;">टीम लाडो को दी गई है विशेष ट्रेनिंग</h4>
<p style="text-align:justify;">बेटियों की शादी की उम्र 21 साल करवाने को लेकर देशभर में सेल्फी विद डॉटर के जनक पूर्व सरपंच सुनील जागलान जागरुकता फैला रहे हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री स्तर पर इस विषय पर मंथन किया जा रहा है। वे कई साल से देश-प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में लड़कियों को प्रशिक्षण देकर उन्हें यह पूरा प्रोजेक्ट समझाकर टीम लाडो से जोड़ रहे हैं। लड़कियों को विशेष ट्रेनिंग दी गई है। वे चाहें तो अपनी पहचान छुपाकर अपने क्षेत्र में हो रहे बाल विवाह को रुकवा सकती हैं। सुनील जागलान का कहना है कि एक सर्वे में यह सामने आया है कि गुरुग्राम में बाल विवाह बढ़ रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही। इसलिए यहां अधिक काम करने की जरूरत है।</p>
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                                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 15 Sep 2021 18:51:19 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
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                <title>बाल विवाह निरोधक अधिनियम तय करता है शादी की उम्र</title>
                                    <description><![CDATA[23 सितंबर 1929 को बाल विवाह प्रतिबन्ध अधिनियम, 1929 इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल आॅफ इंडिया में पारित हुआ। लड़कियों के विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष तय की गई जिसे बाद में लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 कर दिया गया। इसके प्रायोजक हरविलास शारदा थे जिनके नाम पर […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/inspiration/the-child-marriage-restraint-act-determines-the-age-of-marriage/article-18661"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2020-09/child-marriage.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;">23 सितंबर 1929 को बाल विवाह प्रतिबन्ध अधिनियम, 1929 इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल आॅफ इंडिया में पारित हुआ। लड़कियों के विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष तय की गई जिसे बाद में लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 कर दिया गया। इसके प्रायोजक हरविलास शारदा थे जिनके नाम पर इसे ‘शारदा अधिनियम’ के नाम से जाना जाता है। यह छह महीने बाद एक अप्रैल 1930 को लागू हुआ और यह केवल हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि ब्रिटिश भारत के सभी लोगों पर लागू होता है। यह भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का परिणाम था। ब्रिटिश अधिकारियों के कड़े विरोध के बावजूद, ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा कानून पारित किया गया, जिसमें अधिकांश भारतीय थे।</p>
<p style="text-align:justify;">हालाँकि, इसकी ब्रिटिश सरकार से कार्यान्वयन में कमी थी, इसका मुख्य कारण ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा उनके वफादार हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिक समूहों से समर्थन खोना था। भारतीय विधायिका में सहमति की उम्र पर सवालों को संबोधित करने वाले विभिन्न बिल पेश किए गए थे। 1927 में, राय साहिब हरबिलास शारदा ने केंद्रीय विधान सभा में अपना हिंदू बाल विवाह विधेयक पेश किया। विश्व राय, भारत में समाज सुधारकों और राष्ट्रवादी स्वतंत्रता सेनानियों के दबाव में, सरकार ने विधेयक को एक चुनिंदा समिति के नाम से संबोधित किया, जिसे एज आॅफ कंसेंट कमेटी के रूप में नामित किया गया, और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय प्रांतों के गृह सदस्य सर मोरोपंत विश्वनाथ जोशी ने की।</p>
<p style="text-align:justify;">जोशी समिति ने 20 जून 1929 को अपनी रिपोर्ट पेश की और इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने आज ही के दिन 21 सितंबर 1929 को ये प्रस्ताव पेश किया था, जिसे 23 सितंबर 1929 को पारित किया गया और 1 अप्रैल 1930 को पूरे ब्रिटिश भारत तक फैली एक कानून बन गया। इसने 14 और 18 को सभी समुदायों के क्रमश: लड़कियों और लड़कों के लिए विवाह योग्य उम्र के रूप में तय किया। बाल विवाह निरोधक कानून पहला सामाजिक सुधार मुद्दा था जिसे भारत में संगठित महिलाओं द्वारा उठाया गया था। उन्होंने तर्क के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाई और सक्रिय रूप से राजनीतिक याचिका के उपकरण का इस्तेमाल किया और इस प्रक्रिया में राजनीति के क्षेत्र में योगदान दिया।</p>
<p> </p>
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                                                            <category>प्रेरणास्रोत</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 23 Sep 2020 11:28:01 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
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                <title>पीपल पूर्णिमा पर होने वाले बाल विवाह की रोकथाम के निर्देश जारी</title>
                                    <description><![CDATA[उदयपुर। राजस्थान में आदिवासी बहुंल उदयपुर जिले में आगामी पीपल पूर्णिमा पर होने वाले बाल विवाह की रोकथाम एवं त्वरित कार्यवाही हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए है। जिला कलक्टर श्रीमती आनंदी ने बताया कि बाल विवाहों की रोकथाम एवं सूचना संप्रेषण की दृष्टि से कलेक्ट्रेट कार्यालय में बाल विवाह नियंत्रण कक्ष स्थापित किया […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/rajasthan/instructions-issued-for-prevention-of-child-marriage-on-peepal-purnima/article-14807"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2020-04/child-marriage-destroying-lives.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>उदयपुर।</strong> राजस्थान में आदिवासी बहुंल उदयपुर जिले में आगामी पीपल पूर्णिमा पर होने वाले बाल विवाह की रोकथाम एवं त्वरित कार्यवाही हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए है। जिला कलक्टर श्रीमती आनंदी ने बताया कि बाल विवाहों की रोकथाम एवं सूचना संप्रेषण की दृष्टि से कलेक्ट्रेट कार्यालय में बाल विवाह नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इस नियंत्रण के दूरभाष नंबर 0249-2414620 है। उन्होंने बताया कि यह नियंत्रण कक्ष आगामी आठ मई तक नियमित संचालित रहेगा। इसके प्रभारी महिला अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक संजय जोशी (7976236683) को बनाया गया है।</p>
<p style="text-align:justify;">जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार अबूझ सावे के उपलक्ष में बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम के लिए ग्राम स्तरीय, तहसील स्तरीय समिति एवं सतर्कता दलों का गठन किया गया है। ग्राम स्तरीय समिति में ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी हल्का, बीट काॅनिस्टेबल, आशा सहयोगिनी या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल होंगे जबकि तहसील स्तरीय समिति में तहसीलदार, संबंधित पंचायत समिति के विकास अधिकारी व थानाधिकारी शामिल होंगे। इसी प्रकार सतर्कता दल में उपखण्ड अधिकारी, संबंधित वृत्ताधिकारी एवं महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी शामिल होंगे।</p>
<p> </p>
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                                                            <category>राजस्थान</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 27 Apr 2020 12:20:02 +0530</pubDate>
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                <title>बाल विवाह की रोकथाम हेतु बुलाई बैठक</title>
                                    <description><![CDATA[बाल विवाह रोकने में आमजन दे पूरा सहयोग बाल-विवाह मामले में 2 साल की सजा व 1 लाख रुपए जुर्माना अनूपगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। बाल विवाह को रोकने के लिए शहर के उपखंड कार्यालय में अधिकारियों तथा विवाह में सेवा देने वाले संबंधित लोगों की एक बैठक का आयोजन उपखंड अधिकारी मनमोहन मीणा की अध्यक्षता […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/rajasthan/child-marriage/article-8538"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2019-04/child-marriage-copy.jpg" alt=""></a><br /><h1 style="text-align:justify;">बाल विवाह रोकने में आमजन दे पूरा सहयोग</h1>
<h1 style="text-align:justify;">बाल-विवाह मामले में 2 साल की सजा व 1 लाख रुपए जुर्माना</h1>
<p style="text-align:justify;"><strong>अनूपगढ़ (सच कहूँ न्यूज)।</strong> बाल विवाह को रोकने के लिए शहर के उपखंड कार्यालय में अधिकारियों तथा विवाह में सेवा देने वाले संबंधित लोगों की एक बैठक का आयोजन उपखंड अधिकारी मनमोहन मीणा की अध्यक्षता में हुआ। गौरतलब है कि अक्षय तृतीया पर बाल विवाह होने की भरपूर सम्भावना होती है। उरमूल के तत्वाधान में आयोजित बैठक में पंडित, हलवाई, प्रिटिंग प्रेस, फोटो ग्राफर तथा टैंट संचालकों ने भाग लिया। बैठक में उपखंड अधिकारी के अलावा तहसीलदार, सीडीपीओ, पुलिस प्रशासन तथा उरमूल के कोर्डिनेटर भी मौजूद रहे।</p>
<p style="text-align:justify;">इस अवसर पर उपखंड अधिकारी मीणा ने बाल विवाह के दुष्प्रभावों को बताते हुए बाल विवाह को रोकने के लिए सभी लोगों से सहयोग देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विवाह के लिए बुकिंग करने के लिए आए अभिभावकों से वर-वधू के जन्म प्रमाण पत्र या दसवीं की अंक तालिका की मांग करें, यदि विवाह बाल विवाह के अंतर्गत आता है तो प्रशासन को उसकी सूचना दें। उपखंड अधिकारी ने कहा कि सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। बाल विवाह के लिए बने कानून व सजा के प्रावधान की जानकारी देते हुए मीणा ने कहा कि इसमें 2 साल की सजा व 1 लाख रुपए जुर्माना है। इसके बाद भी लड़की द्वारा पोस्को एक्ट में मामला दर्ज करवाने पर अधिक सजा होगी।</p>
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                                            <category>राजस्थान</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 14 Apr 2019 13:54:16 +0530</pubDate>
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