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                <title>New Motor Vehicle Amendment Act-2019 - Sach Kahoon Hindi</title>
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                <description>New Motor Vehicle Amendment Act-2019 RSS Feed</description>
                
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                <title>सावधान! नियम तोड़ा तो लाइसेंस के साथ वाहन से भी धोना पड़ेगा हाथ</title>
                                    <description><![CDATA[नए मोटर वाहन संशोधन कानून-2019 की अधिसूचना जल्द होगी जारी फर्जी लाईसेंस रोकने पर रहेगा फोकस नई दिल्ली (एजेंसी)। अब तक आप ट्रैफिक नियमों को लेकर सजग नहीं थे तो कोई बात नहीं, लेकिन अब ये लापरवाही बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली है। नए मोटर वाहन संशोधन कानून-2019 से संबंधित अधिसूचना के जारी होते ही […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/haryana/be-careful-if-you-break-the-rules-you-may-have-to-lose-your-license-as-well-as-your-vehicle/article-10232"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2019-08/new-motor-vehicle-amendment-act-2019.jpg" alt=""></a><br /><h2 style="text-align:center;">नए मोटर वाहन संशोधन कानून-2019 की अधिसूचना जल्द होगी जारी</h2>
<ul>
<li>फर्जी लाईसेंस रोकने पर रहेगा फोकस</li>
</ul>
<p style="text-align:justify;"><strong>नई दिल्ली (एजेंसी)</strong>। अब तक आप ट्रैफिक नियमों को लेकर सजग नहीं थे तो कोई बात नहीं, लेकिन अब ये लापरवाही बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली है। नए मोटर वाहन संशोधन कानून-2019 से संबंधित अधिसूचना के जारी होते ही बार-बार यातायात नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त भारी जुर्माने के साथ ड्राइविंग लाइसेंस रद्द और वाहन जब्त करने का भी प्रावधान है। नियमों में कुछ स्पष्टीकरण के चलते ट्रैफिक नियम संबंधी अधिसूचना जारी की जाएगी।</p>
<p style="text-align:justify;">मंत्रालय सबसे पहले सेक्शन 178, 194 से सेक्शन 200 नियमों संबंधी अगले हफ्ते तक अधिसूचना जारी करेगी। इसमें नए नियम केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 का स्थान लेंगे। सभी राज्य सरकारें मोटर वाहन संशोधन विधेयक-2019 के प्रमुख नियमों को लागू कर सकती हैं। विधेयक में सबसे अधिक फोकस फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने पर रोक और बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर है। बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों का लाइसेंस रद्द होने पर व्यक्ति को नया लाइसेंस आवेदन करने से पहले अधिकृत सरकारी संस्थान में बाकायदा रिफ्रेशर कोर्स करना अनिवार्य किया गया है। इसके बगैर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।</p>
<ul>
<li style="text-align:justify;">
<h3>राज्य बनाएंगे ड्राईविंग लाइसेंस रजिस्टर</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align:justify;">नए सेक्शन 25ए में सभी राज्य सरकारों को स्टेट रजिस्टर आॅफ ड्राइविंग लाइसेंस बनाना अनिवार्य होगा। इसमें चालक व वाहन संबंधी पूर्ण विवरण दर्ज होगा। इसके साथ ही स्टेट रजिस्टर को केन्द्र सरकार के नेशनल रजिस्टर आॅफ ड्राइविंग लाइसेंस से संबंद्ध करना होगा। केन्द्र की ओर से नेशनल रजिस्टर में प्रत्येक चालक का यूनिक ड्राइविंग लाइसेंस नंबर जारी किया जाएगा। इस नंबर के बगैर राज्य सरकारें किसी व्यक्ति के डीएल का नवीनीकरण या उसका नया डीएल नहीं बना सकेंगी। इस व्यवस्था से देश में कहीं भी ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों का रिकॉर्ड एक जगह उपलब्ध होगा और उन पर भारी जुर्माना, जेल, सजा सहित डीएल रद्द करने व वाहन जब्त करने जैसी कठोर कार्रवाई संभव होगी।</p>
<ul>
<li style="text-align:justify;">
<h3>देश में 30 लाख फर्जी डीएल</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align:justify;">वर्तमान व्यवस्था में एक चालक के पास चार-चार डीएल हैं। देशभर में 30 लाख फर्जी डीएल हैं। इसलिए नए ट्रैफिक नियम में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस व परमानेंट लाइसेंस बनवाने का प्रावधान काफी अचूक बनाया गया है। इसमें डीएल की पूरी प्रक्रिया आॅनलाइन बनाने के साथ आधार कार्ड से जोड़ा गया है।</p>
<p style="text-align:justify;"><strong><em>-सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के संयुक्त सचिव प्रिंयक भारती ने बताया कि ट्रैफिक नियम संबंधी अधिसूचना मंगलवार तक जारी कर दिया जाएगा। मोटर वाहन संशोधन विधेयक के प्रमुख नियमों को पहले जारी किया जाएगा।</em> </strong></p>
]]></content:encoded>
                
                                                            <category>फटाफट न्यूज़</category>
                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 11 Aug 2019 16:36:44 +0530</pubDate>
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