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                <title>Punjab and Haryana High Court - Sach Kahoon Hindi</title>
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                <description>Punjab and Haryana High Court RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>Judicial Reshuffle in Haryana: हरियाणा में न्यायिक फेरबदल: 46 जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के तबादले, कई अहम नियुक्तियां</title>
                                    <description><![CDATA[Judicial Reshuffle in Haryana: 23 अप्रैल 2026 को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा के न्यायिक ढांचे में बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए 46 जिला एवं सत्र न्यायाधीशों (District &amp; Sessions Judges/AD&amp;SJ) के तबादले और नई नियुक्तियों की घोषणा की। यह कदम नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया और न्यायिक कार्यकुशलता को मजबूत करने के उद्देश्य से […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/national/judicial-reshuffle-in-haryana-46-district-and-sessions-judges-transferred-several-key-appointments/article-83775"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2026-04/hindi-language-is-not-applicable-in-haryana-courts-1.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;">Judicial Reshuffle in Haryana: 23 अप्रैल 2026 को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा के न्यायिक ढांचे में बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए 46 जिला एवं सत्र न्यायाधीशों (District &amp; Sessions Judges/AD&amp;SJ) के तबादले और नई नियुक्तियों की घोषणा की। यह कदम नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया और न्यायिक कार्यकुशलता को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है।<br />
इस व्यापक फेरबदल के तहत कई महत्वपूर्ण जिलों में नए न्यायाधीशों की तैनाती की गई है, जिससे न्यायिक व्यवस्था को और प्रभावी बनाने की उम्मीद जताई जा रही है।<br />
प्रमुख नियुक्तियां और तबादले<br />
इस सूची में कुछ प्रमुख नाम इस प्रकार हैं:</p>
<p style="text-align:justify;">वाणी गोपाल शर्मा को गुरुग्राम से पानीपत का नया जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।<br />
नरेंद्र सूरा को नारनौल से गुरुग्राम भेजा गया है।</p>
<ul>
<li style="text-align:justify;">सुमित गर्ग का तबादला सिरसा से झज्जर किया गया है।</li>
<li style="text-align:justify;">जैस्मीन शर्मा को गुरुग्राम से हिसार भेजा गया है।</li>
<li style="text-align:justify;">कंवर पाल को नारनौल से फरीदाबाद स्थानांतरित किया गया है।</li>
<li style="text-align:justify;">डॉ. अमित कुमार गर्ग को कैथल से अंबाला भेजा गया है।</li>
<li style="text-align:justify;">पुनीत सहगल का तबादला गुरुग्राम से हिसार किया गया है।</li>
<li style="text-align:justify;">रोहित वाट्स को जगाधरी से चंडीगढ़ नियुक्त किया गया है।</li>
<li style="text-align:justify;">व्यापक स्तर पर बदलाव</li>
</ul>
<p style="text-align:justify;">इस प्रशासनिक निर्णय के तहत केवल हरियाणा ही नहीं, बल्कि पंजाब और चंडीगढ़ को मिलाकर कुल 84 न्यायिक अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। यह दर्शाता है कि उच्च न्यायालय न्यायिक प्रणाली को अधिक संतुलित और प्रभावी बनाने के लिए नियमित समीक्षा और पुनर्गठन करता रहता है।</p>
<h3 style="text-align:justify;">क्यों जरूरी होते हैं ऐसे फेरबदल?</h3>
<p style="text-align:justify;">न्यायिक अधिकारियों के तबादले कई कारणों से किए जाते हैं:<br />
कार्यकुशलता में सुधार<br />
निष्पक्षता बनाए रखना<br />
प्रशासनिक संतुलन सुनिश्चित करना<br />
विभिन्न जिलों में अनुभव का बेहतर उपयोग</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>वाणी गोपाल शर्मा</td>
<td>गुरुग्राम</td>
<td>पानीपत</td>
<td>जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्री सुदेश कुमार शर्मा के स्थान पर (सेवानिवृत्ति 30.04.2026)</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>नरेंद्र सूरा</td>
<td>नारनौल</td>
<td>गुरुग्राम</td>
<td>जिला एवं सत्र न्यायाधीश, क्रमांक 1 के स्थान पर</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>राजेश कुमार</td>
<td>नूंह</td>
<td>फरीदाबाद</td>
<td>अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (POCSO कोर्ट), क्रमांक 22 के स्थान पर</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>डॉ. सुनीता ग्रोवर</td>
<td>रेवाड़ी</td>
<td>गुरुग्राम</td>
<td>अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (POCSO कोर्ट), क्रमांक 13 के स्थान पर</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>महावीर सिंह</td>
<td>गुरुग्राम</td>
<td>कुरुक्षेत्र</td>
<td>अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, क्रमांक 35 के स्थान पर</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>राजीव गोयल</td>
<td>पंचकूला</td>
<td>कैथल</td>
<td>अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, क्रमांक 14 के स्थान पर</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>अजय कुमार वर्मा</td>
<td>नूंह</td>
<td>कैथल</td>
<td>प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, क्रमांक 10 के स्थान पर</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>यशविंदर पाल सिंह</td>
<td>जगाधरी</td>
<td>गुरुग्राम</td>
<td>अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, क्रमांक 15 के स्थान पर</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>सोनिका</td>
<td>चंडीगढ़</td>
<td>नारनौल</td>
<td>प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, क्रमांक 41 के स्थान पर</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>देविंदर सिंह</td>
<td>कैथल</td>
<td>सिरसा</td>
<td>अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, क्रमांक 34 के स्थान पर</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>सुदीप गोयल</td>
<td>जगाधरी</td>
<td>गुरुग्राम</td>
<td>अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, क्रमांक 17 के स्थान पर</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>कंवर पाल</td>
<td>नारनौल</td>
<td>फरीदाबाद</td>
<td>फास्ट ट्रैक कोर्ट (दुष्कर्म मामलों हेतु), क्रमांक 30 के स्थान पर</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>जैस्मिन शर्मा</td>
<td>गुरुग्राम</td>
<td>हिसार</td>
<td>अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, क्रमांक 21 के स्थान पर</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>डॉ. अमित कुमार गर्ग</td>
<td>कैथल</td>
<td>अंबाला</td>
<td>प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>पुनीत सहगल</td>
<td>गुरुग्राम</td>
<td>हिसार</td>
<td>अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, क्रमांक 25 के स्थान पर</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>विजयंत सहगल</td>
<td>पंचकूला</td>
<td>पंचकूला</td>
<td>विशेष न्यायाधीश (CBI कोर्ट), क्रमांक 6 के स्थान पर</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>सुनील चौहान</td>
<td>गुरुग्राम</td>
<td>गुरुग्राम</td>
<td>विशेष वाणिज्यिक न्यायालय, क्रमांक 5 के स्थान पर</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>हर्षाली चौधरी</td>
<td>नारनौल</td>
<td>नारनौल</td>
<td>POCSO कोर्ट, क्रमांक 12 के स्थान पर</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>अभिलाषा सप्रा कोहली</td>
<td>अंबाला</td>
<td>अंबाला</td>
<td>अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, क्रमांक 31 के स्थान पर</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>सुमित गर्ग</td>
<td>सिरसा</td>
<td>झज्जर</td>
<td>अतिरिक्त अधिकारी के रूप में</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>डॉ. गगनदीप मित्तल</td>
<td>हिसार</td>
<td>अंबाला</td>
<td>POCSO कोर्ट, क्रमांक 26 के स्थान पर</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>हेम राज मित्तल</td>
<td>फरीदाबाद</td>
<td>पलवल</td>
<td>अतिरिक्त अधिकारी के रूप में</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>लोकेश गुप्ता</td>
<td>रेवाड़ी</td>
<td>फरीदाबाद</td>
<td>अतिरिक्त अधिकारी के रूप में</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>रोहित वाट्स</td>
<td>जगाधरी</td>
<td>चंडीगढ़</td>
<td>प्रतिनियुक्ति पर, क्रमांक 9 के स्थान पर</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>निशांत</td>
<td>हिसार</td>
<td>गुरुग्राम</td>
<td>अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, क्रमांक 32 के स्थान पर</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>डॉ. मन पाल रामावत</td>
<td>अंबाला</td>
<td>रेवाड़ी</td>
<td>POCSO कोर्ट, क्रमांक 23 के स्थान पर</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>विवेक गोयल</td>
<td>करनाल</td>
<td>जगाधरी</td>
<td>परिवार न्यायालय, क्रमांक 24 के स्थान पर</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>नेहा नोहरिया</td>
<td>जींद</td>
<td>करनाल</td>
<td>अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, क्रमांक 27 के स्थान पर</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>अर्चना यादव</td>
<td>पानीपत</td>
<td>जींद</td>
<td>अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, क्रमांक 28 के स्थान पर</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>ज्योति लाम्बा</td>
<td>फरीदाबाद</td>
<td>सिरसा</td>
<td>परिवार न्यायालय, क्रमांक 20 के स्थान पर</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>डॉ. अशोक कुमार</td>
<td>अंबाला</td>
<td>अंबाला</td>
<td>NDPS कोर्ट, क्रमांक 38 के स्थान पर</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>सुनील कुमार देवान</td>
<td>गुरुग्राम</td>
<td>नूंह</td>
<td>परिवार न्यायालय, क्रमांक 3 के स्थान पर</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>राजनेश कुमार</td>
<td>करनाल</td>
<td>जगाधरी</td>
<td>अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, क्रमांक 8 के स्थान पर</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>नितिन किनरा</td>
<td>सिरसा</td>
<td>करनाल</td>
<td>अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, क्रमांक 33 के स्थान पर</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>अरविंद कुमार</td>
<td>कुरुक्षेत्र</td>
<td>चंडीगढ़</td>
<td>प्रतिनियुक्ति पर</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>सतीश कुमार</td>
<td>कुरुक्षेत्र</td>
<td>चरखी दादरी</td>
<td>अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, क्रमांक 37 के स्थान पर</td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>डॉ. कविता कम्बोज</td>
<td>चरखी दादरी</td>
<td>कुरुक्षेत्र</td>
<td>अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, क्रमांक 36 के स्थान पर</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>अरविंद कुमार बंसल</td>
<td>अंबाला</td>
<td>अंबाला</td>
<td>NDPS कोर्ट, क्रमांक 44 के स्थान पर</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>संदीप चौहान</td>
<td>गुरुग्राम</td>
<td>नूंह</td>
<td>फास्ट ट्रैक कोर्ट, क्रमांक 7 के स्थान पर</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>अमित कुमार ग्रोवर</td>
<td>चंडीगढ़</td>
<td>चंडीगढ़</td>
<td>प्रतिनियुक्ति पर</td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>वर्षा जैन</td>
<td>नारनौल</td>
<td>गुरुग्राम</td>
<td>अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, क्रमांक 39 के स्थान पर</td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>अशोक कुमार-II</td>
<td>सोनीपत</td>
<td>फरीदाबाद</td>
<td>औद्योगिक न्यायाधिकरण</td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>अंबरदीप सिंह</td>
<td>पानीपत</td>
<td>पानीपत</td>
<td>फास्ट ट्रैक कोर्ट, क्रमांक 29 के स्थान पर</td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>अमित शर्मा-II</td>
<td>अंबाला</td>
<td>पंचकूला</td>
<td>अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, क्रमांक 16 के स्थान पर</td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>अनिल कौशिक</td>
<td>रोहतक</td>
<td>गुरुग्राम</td>
<td>अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, क्रमांक 46 के स्थान पर</td>
</tr>
<tr>
<td>46</td>
<td>सौरभ गुप्ता</td>
<td>गुरुग्राम</td>
<td>जींद</td>
<td>अतिरिक्त अधिकारी के रूप में</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
                
                                                            <category>देश</category>
                                            <category>न्यूज़ ब्रीफ</category>
                                    

                <link>https://www.sachkahoon.com/national/judicial-reshuffle-in-haryana-46-district-and-sessions-judges-transferred-several-key-appointments/article-83775</link>
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                <pubDate>Thu, 23 Apr 2026 23:07:45 +0530</pubDate>
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                            </item>
            <item>
                <title>हाईकोर्ट के आदेश पर मोहाली में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज, शोरूम मालिकों संग हुई नोकझोंक</title>
                                    <description><![CDATA[मोहाली (सच कहूँ न्यूज)। Punjab and Haryana High Court: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निदेर्शों के तहत मोहाली में अतिक्रमण हटाने की मुहिम तेज कर दी गई है। बुधवार को प्रशासन की टीम ने फेज-10 स्थित कई शोरूमों की पीछे की ओर शोरूम मालिकों द्वारा किए गए अवैध कब्जों को हटाया। इस संयुक्त कार्रवाई […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/punjab/following-the-high-courts-order-encroachment-removal-in-mohali-has-been-expedited/article-79054"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2025-12/mohali-news.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>मोहाली (सच कहूँ न्यूज)।</strong> Punjab and Haryana High Court: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निदेर्शों के तहत मोहाली में अतिक्रमण हटाने की मुहिम तेज कर दी गई है। बुधवार को प्रशासन की टीम ने फेज-10 स्थित कई शोरूमों की पीछे की ओर शोरूम मालिकों द्वारा किए गए अवैध कब्जों को हटाया। इस संयुक्त कार्रवाई में जिला प्रशासन, नगर परिषद और पंजाब पुलिस की टीम मौजूद रही। कार्रवाई के दौरान मौके पर माहौल कुछ समय के लिए तनावपूर्ण हो गया। शोरूम मालिकों और अधिकारियों के बीच हल्की नोकझोंक देखने को मिली। Mohali News</p>
<p style="text-align:justify;">अधिकारियों ने बताया कि इन शोरूम मालिकों को पहले ही दो दिन का नोटिस जारी किया गया था, बावजूद कब्जे नहीं हटाए गए। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने आज एक दिन का अतिरिक्त समय देते हुए उन्हें अपना सामान शांतिपूर्वक हटाने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने कहा कि शोरूम के पीछे किए गए अवैध निर्माण और कब्जों को हर हाल में खाली कराया जाएगा ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की रुकावट या विवाद न पैदा हो। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि यह अभियान पूरे शहर में एक समान रूप से चल रहा है और कोई भी अधिकारी, नेता या प्रभावशाली व्यक्ति इससे नहीं बच पाएगा। अवैध कब्जा पाया जाने पर कार्रवाई अनिवार्य रूप से की जाएगी। Mohali News</p>
<p><strong>यह भी पढ़ें:– </strong><a title="नशे पर प्रहार: 11 महीने में 100 मामले दर्ज, 182 आरोपी पकड़े" href="http://10.0.0.122:1245/one-hundred-cases-registered-in-eleven-months-one-hundred-eighty-two-accused-arrested/">नशे पर प्रहार: 11 महीने में 100 मामले दर्ज, 182 आरोपी पकड़े</a></p>
]]></content:encoded>
                
                                                            <category>देश</category>
                                            <category>पंजाब</category>
                                            <category>न्यूज़ ब्रीफ</category>
                                    

                <link>https://www.sachkahoon.com/state/punjab/following-the-high-courts-order-encroachment-removal-in-mohali-has-been-expedited/article-79054</link>
                <guid>https://www.sachkahoon.com/state/punjab/following-the-high-courts-order-encroachment-removal-in-mohali-has-been-expedited/article-79054</guid>
                <pubDate>Wed, 10 Dec 2025 16:04:27 +0530</pubDate>
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                            </item>
            <item>
                <title>सोनीपत से पूर्व विधायक सुरेंद्र पंवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाईकोर्ट से बड़ी राहत</title>
                                    <description><![CDATA[हाईकोर्ट ने 9 दिसंबर 2024 को विशेष पीएमएलए अदालत, अंबाला द्वारा पारित संज्ञान आदेश को किया निरस्त खरखौदा (सच कहूँ/हेमंत कुमार)। Kharkhoda News: हरियाणा के सोनीपत से पूर्व विधायक सुरेंद्र पंवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने 9 दिसंबर 2024 […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/haryana/surendra-pawar-gets-relief-from-high-court-in-money-laundering-case/article-71222"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2025-05/four-new-additional-judges-of-punjab-haryana-high-court-took-oath.jpg" alt=""></a><br /><h3 style="text-align:justify;">हाईकोर्ट ने 9 दिसंबर 2024 को विशेष पीएमएलए अदालत, अंबाला द्वारा पारित संज्ञान आदेश को किया निरस्त</h3>
<p style="text-align:justify;"><strong>खरखौदा (सच कहूँ/हेमंत कुमार)।</strong> Kharkhoda News: हरियाणा के सोनीपत से पूर्व विधायक सुरेंद्र पंवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने 9 दिसंबर 2024 को विशेष पीएमएलए अदालत, अंबाला द्वारा पारित संज्ञान आदेश को निरस्त कर दिया है। Kharkhoda News</p>
<p style="text-align:justify;">सोनीपत से पूर्व विधायक सुरेंद्र पंवार ने अदालत में याचिका दायर कर तर्क दिया था कि ईडी की ओर से दायर शिकायत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS, 2023) के तहत की गई थी, लेकिन उन्हें संज्ञान लेने से पहले अपनी बात रखने का अवसर नहीं दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि BNSS की धारा 223 के प्रावधान के अनुसार, इस चरण पर सुनवाई का अवसर दिया जाना अनिवार्य है। Kharkhoda News</p>
<p style="text-align:justify;">माननीय न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया ने अपने फैसले में माना कि विशेष अदालत ने सुरेंद्र पंवार को कानूनी प्रक्रिया के तहत सुनवाई का अवसर दिए बिना ही संज्ञान ले लिया, जो कि BNSS के प्रावधानों के विरुद्ध है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों का सवाल हो, तो प्रक्रिया का पालन अनिवार्य हो जाता है।</p>
<p style="text-align:justify;">हाईकोर्ट ने विशेष अदालत का आदेश रद्द करते हुए मामला फिर से सुनवाई के लिए अंबाला की विशेष अदालत को भेज दिया, और यह निर्देश दिए कि संज्ञान लेते समय सुरेंद्र पंवार को सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाए, जैसा कि कानून में निर्धारित है। Kharkhoda News</p>
<p style="text-align:justify;">यह मामला इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि सुरेंद्र पंवार एक सक्रिय राजनीतिक शख्सियत रहे हैं और यह फैसला BNSS जैसे नए कानूनों की प्रक्रिया पर एक अहम टिप्पणी करता है। वही पूर्व विधायक सुरेंद्र पंवार का कहना है कि उनके खिलाफ की गई कार्रवाई न केवल प्रक्रियागत रूप से दोषपूर्ण है, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक मंशा भी है। हाईकोर्ट का यह फैसला उनके लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी जीत माना जा रहा है। Kharkhoda News</p>
<p><strong>यह भी पढ़ें:– </strong><a title="गांव सजुमा में युवक की हत्या करने की ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री सॉल्व, 2 आरोपी काबू" href="http://10.0.0.122:1245/blind-murder-mystery-of-killing-a-youth-in-village-sajuma-solved-two-accused-arrested/">गांव सजुमा में युवक की हत्या करने की ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री सॉल्व, 2 आरोपी काबू</a></p>
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                                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

                <link>https://www.sachkahoon.com/state/haryana/surendra-pawar-gets-relief-from-high-court-in-money-laundering-case/article-71222</link>
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                <pubDate>Wed, 21 May 2025 20:12:02 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>सड़कों पर घूम रहे पशुओं को पकड़कर कैटल पाउंड में बन्द करे सरकारी विभाग</title>
                                    <description><![CDATA[आवारा पशुओं को लेकर हाईकोर्ट सख्त, पंजाब सरकार को दिए सख्त आदेश पंजाब में मौजूदा समय में चल रही 457 गौशालाएं, जिनमें रखे जा रहे आवारा पशु सड़क हादसों में अहम रोल अदा कर रहे आवारा पशु चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। Stray Animal: आवारा पशुओं के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट काफी ज्यादा सख्त […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/chandigarh/high-court-gave-strict-orders-to-punjab-government-regarding-stray-animals/article-59703"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2024-07/terror-of-stray-animals.jpg" alt=""></a><br /><h3 style="text-align:justify;">आवारा पशुओं को लेकर हाईकोर्ट सख्त, पंजाब सरकार को दिए सख्त आदेश</h3>
<ul style="text-align:justify;">
<li>पंजाब में मौजूदा समय में चल रही 457 गौशालाएं, जिनमें रखे जा रहे आवारा पशु</li>
<li>सड़क हादसों में अहम रोल अदा कर रहे आवारा पशु</li>
</ul>
<p style="text-align:justify;"><strong>चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)।</strong> Stray Animal: आवारा पशुओं के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट काफी ज्यादा सख्त नजर आ रही है, जिसके चलते पंजाब सरकार को सतख्त आदेश जारी करते हुए आवारा पशुओं के मामले में तुरंत कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए हैं। हाईकोर्ट ने सरकार के साथ ही स्थानीय निकाय विभाग को भी आदेश दिए हैं कि वह सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं को तुरंत पकड़कर कैटल पाउंड में रखें, ताकि इन आवारा पशुओं के चलते हो रहे सड़क हादसों में कमी आए। Chandigarh News</p>
<p style="text-align:justify;">जानकारी के अनुसार पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक सार्वजनिक पटीशन द्वारा मांग की गई थी कि पंजाब में आवारा पशुओं की तादाद काफी ज्यादा बढ़ चुुकी है और यह आवारा पशु सड़क हादसों में भी अहम रोल अदा कर रहे हैं, जिस कारण मानवीय जिन्दगी का नुक्सान भी हो रहा है। इस पटीशन पर सुनवाई करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी गई थी तो वहीं पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि पंजाब में आवारा पशुओं को लेकर नियम बनाए गए हैं और जल्द ही इन पर कार्रवाई भी शुरू की जा रही है। पंजाब में इस समय 457 गौशालाएं चल रही हैं व इन गौशालाओं में ही आवारा पशुओं को रखा जा रहा है।</p>
<h3 style="text-align:justify;">पंजाब सरकार को दिया जाए उचित समय: हाईकोर्ट | Chandigarh News</h3>
<p style="text-align:justify;">हाईकोर्ट ने कहा कि पंजाब सरकार को इसके लिए समय दिया जाए, क्योंकि उनके द्वारा बताया गया है कि इस संबंध में नियम तैयार कर दिए गए हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिए कि नियमों अनुसार कार्रवाई करने के साथ ही सड़कों पर आवारा पशुओं को घूमने की स्वीकृति नहीं दी जाए। इसलिए नगर कौंसिल व नगर निगम सहित स्थानीय निकाय विभाग अपने-अपने क्षेत्रों में आवारा पशुओं को पकड़कर गौशालाओं में छोड़कर आने का काम तुरंत करें।</p>
<p><strong>यह भी पढ़ें:– </strong><a title="Job Fair: रोजगार मेंले में 200 छात्रों ने लिया भाग" href="http://10.0.0.122:1245/two-hundred-students-participated-in-the-job-fair/">Job Fair: रोजगार मेंले में 200 छात्रों ने लिया भाग</a></p>
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                                                            <category>पंजाब</category>
                                            <category>चंडीगढ़</category>
                                    

                <link>https://www.sachkahoon.com/state/chandigarh/high-court-gave-strict-orders-to-punjab-government-regarding-stray-animals/article-59703</link>
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                <pubDate>Thu, 11 Jul 2024 20:14:03 +0530</pubDate>
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                            </item>
            <item>
                <title>Punjab and Haryana High Court: जस्टिस शील नागू बने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस</title>
                                    <description><![CDATA[चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Chandigarh High Court: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस शील नागू को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। उन्होंने जबलपुर में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सिविल और संवैधानिक कानून का अभ्यास किया। उन्हें 27 मई 2011 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/chandigarh/justice-sheel-nagu-became-the-chief-justice-of-punjab-and-haryana-high-court/article-59414"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2024-07/justice-sheel-nagu.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)।</strong> Chandigarh High Court: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस शील नागू को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। उन्होंने जबलपुर में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सिविल और संवैधानिक कानून का अभ्यास किया। उन्हें 27 मई 2011 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया और 23 मई 2013 को वे स्थायी न्यायाधीश बने थे। Punjab and Haryana High Court</p>
<p><strong>यह भी पढ़ें:– </strong><a title="T20 World Cup 2024: देश ने पलकों पर बैठाए विश्व विजेता" href="http://10.0.0.122:1245/the-countrymen-welcome-team-india-as-it-returned-home-after-winning-the-t20-world-cup/">T20 World Cup 2024: देश ने पलकों पर बैठाए विश्व विजेता</a></p>
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                                                            <category>देश</category>
                                            <category>न्यूज़ ब्रीफ</category>
                                            <category>चंडीगढ़</category>
                                    

                <link>https://www.sachkahoon.com/state/chandigarh/justice-sheel-nagu-became-the-chief-justice-of-punjab-and-haryana-high-court/article-59414</link>
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                <pubDate>Thu, 04 Jul 2024 20:59:39 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>पूज्य गुरु जी को बाइज्जत बरी करना, माननीय हाई कोर्ट का सम्मानजनक फैसला</title>
                                    <description><![CDATA[रणजीत हत्या मामले में माननीय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय (Punjab and Haryana High Court) ने पूज्य गुरू संत डॉ. गुरमीत राम रहीम सिंह जी इन्सां व चार अन्य को निर्दोष साबित कर बरी किया है। खबर सुनते ही डेरा सच्चा सौदा के करोड़ों अनुयायियों ने खुशी मनाई। सच को जानने वाले व हर एक […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<br /><p style="text-align:justify;">रणजीत हत्या मामले में माननीय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय (Punjab and Haryana High Court) ने पूज्य गुरू संत डॉ. गुरमीत राम रहीम सिंह जी इन्सां व चार अन्य को निर्दोष साबित कर बरी किया है। खबर सुनते ही डेरा सच्चा सौदा के करोड़ों अनुयायियों ने खुशी मनाई। सच को जानने वाले व हर एक न्यायप्रिय व्यक्ति ने माननीय उच्च न्यायालय के इस फैसले पर खुशी मनाई। देर से ही सही आखिर सच की जीत हुई। झूठे केसों की आड़ में मीडिया के माध्यम से डेरा सच्चा सौदा के बारे में खूब दुष्प्रचार हुआ। Ram Rahim</p>
<p style="text-align:justify;">डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालुओं ने शारीरिक व मानसिक अत्याचार भी झेले। लेकिन साध-संगत का अपने गुरू पर दृढ़ विश्वास अटल रहा। साध-संगत ने चुपचाप विरोधियों के ताने सहन किए। साध-संगत को अपने गुरू जी की सच्चाई और न्यायपालिका पर भरोसा था। माननीय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय में इस केस पर सुनवाई हुई और आखिरकार सच की जीत हुई। माननीय उच्च न्यायालय के इस निर्णय से करोड़ों लोगों के दिलों में न्यायालय के प्रति विश्वास और दृढ़ हुआ है। किसी ने सही लिखा है सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। Ram Rahim</p>
<p><a title="High Court: सच की हुई जीत, रंजीत मर्डर केस में पूज्य गुरु जी के खिलाफ केस खारिज" href="http://10.0.0.122:1245/case-against-pujya-guru-ji-dismissed-and-acquitted-in-ranjit-murder-case/">High Court: सच की हुई जीत, रंजीत मर्डर केस में पूज्य गुरु जी के खिलाफ केस खारिज</a></p>
]]></content:encoded>
                
                                                            <category>देश</category>
                                            <category>हरियाणा</category>
                                            <category>पंजाब</category>
                                            <category>न्यूज़ ब्रीफ</category>
                                    

                <link>https://www.sachkahoon.com/state/punjab/the-honourable-high-court-gave-a-respectable-verdict-to-acquit-pujya-guru-ji/article-58084</link>
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                <pubDate>Wed, 29 May 2024 10:55:11 +0530</pubDate>
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>पूज्य गुरु जी को बरी कर हाईकोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी किया: वीरेश शांडिल्य</title>
                                    <description><![CDATA[अंबाला (सच कहूँ न्यूज)। एंटी टेरोरिस्ट फ्रंड इंडिया व विश्व हिन्दू तख्त प्रमुख वीरेश शांडिल्य ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले का स्वागत किया जिसमें उन्होंने पूज्य गुरु संत डॉ. गुरमीत राम रहीम सिंह जी इन्सां को दोष मुक्त कर बरी किया। वीरेश शांडिल्य ने कहा कि भले ही फैसले में देरी है लेकिन […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/national/by-acquitting-revered-guru-ji-the-high-court-has-turned-milk-into-water-veeresh-shandilya/article-58066"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2024-05/ambala-1.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>अंबाला (सच कहूँ न्यूज)।</strong> एंटी टेरोरिस्ट फ्रंड इंडिया व विश्व हिन्दू तख्त प्रमुख वीरेश शांडिल्य ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले का स्वागत किया जिसमें उन्होंने पूज्य गुरु संत डॉ. गुरमीत राम रहीम सिंह जी इन्सां को दोष मुक्त कर बरी किया। वीरेश शांडिल्य ने कहा कि भले ही फैसले में देरी है लेकिन हाई कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी करते हुए यह साबित किया कि सच्चाई परेशान हो सकती है पराजित नहीं।</p>
<p><a href="http://10.0.0.122:1245/summer-havoc-now-declares-holidays-in-schools-of-all-states-of-north-india/">School Summer Vacation: गर्मी का कहर अब उत्तर भारत के सभी राज्यों के स्कूलों में छुटियां घोषित, जानें अब किस दिन से खुलेंगे स्कूल?</a></p>
<p style="text-align:justify;">एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया व विश्व हिन्दू तख्त प्रमुख वीरेश शांडिल्य ने कहा कि वह डेरे से जुड़े हुए नहीं हैं लेकिन वह पहले दिन से कह रहे हैं कि पूज्य गुरु संत डॉ. गुरमीत राम रहीम सिंह जी इन्सां पर चाहे कोई भी आरोप हो सब आरोप निराधार है। और आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने गुरु जी को रणजीत हत्या के मामले में बरी कर उनकी बात पर मोहर लगाई है शांडिल्य ने कहा कि जो डेरा प्रमुख वेश्या लड़कियों की बेटी बनाकर शादी करवा रहा है और सेना के लिए लाखों यूनिट खून दे चुका है, 30 वर्षांे से अधिक से गंदगी को खत्म करने की मुहिम छेड़ी हुई है, स्कूल कॉलेज बनाकर बेटियों को पढ़ाया जा रहा है, डेरे की तरफ से बेटियों को अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनाया जा रहा है। कहीं भी कोई आपदा आए, डेरा के लाखों अनुयायी खड़े हो जाते हैं और डेरा प्रमुख नशे से लोगों को दूर कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति के खिलाफ साजिश रचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। वीरेश शांडिल्य ने संत गुरमीत राम रहीम व डेरा के करोड़ों भक्तों को हाई कोर्ट के फैसले के बाद बधाई दी और हाई कोर्ट का भी ऐतिहासिक फैसला देने पर आभार व्यक्त किया।</p>
]]></content:encoded>
                
                                                            <category>देश</category>
                                            <category>न्यूज़ ब्रीफ</category>
                                    

                <link>https://www.sachkahoon.com/national/by-acquitting-revered-guru-ji-the-high-court-has-turned-milk-into-water-veeresh-shandilya/article-58066</link>
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                <pubDate>Tue, 28 May 2024 17:31:26 +0530</pubDate>
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                            </item>
            <item>
                <title>अनुज थापन के शव का होगा दोबारा पोस्टमॉर्टम</title>
                                    <description><![CDATA[परिवार ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में डाली थी याचिका | Abohar News दो दिन में मांगी रिपोर्ट, फरीदकोट मेडिकल कॉलेज में होगा पोस्टमॉर्टम | Abohar News अबोहर (सच कहूँ न्यूज)। Punjab and Haryana High Court: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग करने के मामले से जुड़े अनुज थापन के शव का दोबारा पोस्टमॉर्टम करवाने […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/punjab/petition-filed-to-get-re-postmortem-of-anuj-thapans-body-done/article-57277"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2024-05/hindi-language-is-not-applicable-in-haryana-courts.jpg" alt=""></a><br /><h3 style="text-align:justify;">परिवार ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में डाली थी याचिका | Abohar News</h3>
<ul style="text-align:justify;">
<li>दो दिन में मांगी रिपोर्ट, फरीदकोट मेडिकल कॉलेज में होगा पोस्टमॉर्टम | Abohar News</li>
</ul>
<p style="text-align:justify;"><strong>अबोहर (सच कहूँ न्यूज)। </strong>Punjab and Haryana High Court: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग करने के मामले से जुड़े अनुज थापन के शव का दोबारा पोस्टमॉर्टम करवाने के लिए परिवार द्वारा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिसमें हाईकोर्ट द्वारा याचिका को सुनवाई करते हुए दो दिन के अंदर फरीदकोट मेडिकल कॉलेज से दोबारा पोस्टमॉर्टम करवाने के आदेश दे दिए हैं। जानकारी के अनुसार, मुंबई क्राइम ब्रांच की हिरासत में हुई अबोहर के गांव सुखचैन निवासी अनुज थापन की मौत के बाद रविवार सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच अनुज का शव उनके पैतृक गांव सुखचैन लाया गया था। Abohar News</p>
<p style="text-align:justify;">जहां बिश्नोई समाज द्वारा अनुज के शव का दोबारा पोस्टमॉर्टम करवाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर करने का फैसला किया गया था। जिसके बाद परिवार द्वारा लगाई गई याचिका में हाईकोर्ट द्वारा दो दिन में फरीदकोट मेडिकल कॉलेज से अनुज थापन के शव का पोस्टमॉर्टम करवाने के आदेश दे दिए हैं। अनुज का शव उसके घर में ही सुरक्षित रूप से रखा गया है। Abohar News</p>
<p><strong>यह भी पढ़ें:– </strong><a title="मैं ड्यूटी ज्वाईन नहीं करूंगी और चुनाव भी लडूंगी: परमपाल कौर" href="http://10.0.0.122:1245/i-will-not-join-duty-and-will-also-contest-elections-parmapal-kaur/">मैं ड्यूटी ज्वाईन नहीं करूंगी और चुनाव भी लडूंगी: परमपाल कौर</a></p>
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                                                            <category>पंजाब</category>
                                    

                <link>https://www.sachkahoon.com/state/punjab/petition-filed-to-get-re-postmortem-of-anuj-thapans-body-done/article-57277</link>
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                <pubDate>Wed, 08 May 2024 21:51:57 +0530</pubDate>
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                <title>Chandigarh News: पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय में 3 अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त</title>
                                    <description><![CDATA[Chandigarh News: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीन अधिवक्ताओं को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (Punjab and Haryana High Court) का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर नियुक्ति संबंधी की घोषणा की। अधिसूचना के मुताबिक अधिवक्ता सुमीत गोयल, सुदीप्ति शर्मा और कीर्ति सिंह को […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/chandigarh/3-additional-judges-appointed-in-punjab-and-haryana-high-court/article-54457"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2023-11/chandigarh-news.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;">Chandigarh News: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीन अधिवक्ताओं को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (Punjab and Haryana High Court) का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर नियुक्ति संबंधी की घोषणा की। अधिसूचना के मुताबिक अधिवक्ता सुमीत गोयल, सुदीप्ति शर्मा और कीर्ति सिंह को पदोन्नत कर अतिरिक्त न्यायाधीश बनाया गया है। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय की कालेजियम ने 17 अक्टूबर को तीनों अधिवक्ताओं को पदोन्नत करने की सिफारिश की थी।</p>
<p><a href="http://10.0.0.122:1245/schools-closed-for-two-days-due-to-increasing-air-pollution-in-delhi/">School Closed: दो दिन स्कूल बंद, सरकार का निर्देश, बच्चों की हुई मौज</a></p>
<h3 style="text-align:justify;">पटना हाई कोर्ट में दो न्यायाधीश नियुक्त</h3>
<p style="text-align:justify;">राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पटना उच्च न्यायालय में दो न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। न्यायिक अधिकारियों – रुद्र प्रकाश मिश्रा और रमेश चंद मालवीय को पदोन्नत कर न्यायाधीश बनाया गया है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर उनकी नियुक्ति से संबंधी यह घोषणा की। उच्चतम न्यायालय की कालेजियम ने 17 अक्टूबर को दोनों न्यायिक अधिकारियों के नामों की सिफारिश की थी। Chandigarh News</p>
<h3 style="text-align:justify;">तीन उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश</h3>
<p style="text-align:justify;">उच्चतम न्यायालय कालेजियम ने उत्तराखंड, ओड़िशा और मेघालय उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की सिफारिश की है। शीर्ष अदालत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की कालेजियम ने गुरुवार को न्यायमूर्ति रितु बाहरी को उत्तराखंड, न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह को ओड़िशा और न्यायमूर्ति एस वैद्यनाथन को मेघालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश करने का फैसला लिया। न्यायमूर्ति बाहरी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, न्यायमूर्ति सिंह पटना उच्च न्यायालय और न्यायमूर्ति वैद्यनाथन मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं।</p>
<h3 style="text-align:justify;">मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सात न्यायाधीशों की नियुक्ति</h3>
<p style="text-align:justify;">राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के लिए सात न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। अधिवक्ताओं – विनय सराफ और विवेक जैन, न्यायिक अधिकारियों – राजेंद्र कुमार वाणी, प्रमोद कुमार अग्रवाल, बिनोद कुमार द्विवेदी, देवनारायण मिश्र और गजेंद्र सिंह को पदोन्नत कर न्यायाधीश बनाया गया है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर उनकी नियुक्तियों से संबंधी की घोषणा की। उच्चतम न्यायालय की कालेजियम ने 07 अक्टूबर को पांचों नामों की सिफारिश की थी।</p>
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                                                            <category>देश</category>
                                            <category>न्यूज़ ब्रीफ</category>
                                            <category>चंडीगढ़</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 03 Nov 2023 10:37:41 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>बेअदबी मामले में पूज्य गुरु जी की याचिका मंजूर</title>
                                    <description><![CDATA[पंजाब पुलिस को देने होंगे सीबीआई जांच के दस्तावेज चंडीगढ़ (सच कहूँ ब्यूरो)। माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बेअदबी के मामलों (Sacrilege Case) में पूज्य गुरु जी की पटीशन को स्वीकार कर लिया है। पटीशन स्वीकार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने पंजाब पुलिस को बेअदबी मामले में सीबीआई द्वारा की गई जांच के […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/national/revered-guruji-petition-approved-in-sacrilege-case/article-48027"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2023-05/punjab-haryana-high-court-min.jpg" alt=""></a><br /><h3 style="text-align:justify;">पंजाब पुलिस को देने होंगे सीबीआई जांच के दस्तावेज</h3>
<p style="text-align:justify;"><strong>चंडीगढ़ (सच कहूँ ब्यूरो)।</strong> माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बेअदबी के मामलों (Sacrilege Case) में पूज्य गुरु जी की पटीशन को स्वीकार कर लिया है। पटीशन स्वीकार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने पंजाब पुलिस को बेअदबी मामले में सीबीआई द्वारा की गई जांच के तमाम दस्तावेज याचिकाकर्ता को सौंपने के आदेश दिए। पूज्य गुरु जी की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया था कि उन्हें राजनीतिक कारणों से इस केस में फंसाया जा रहा है। याचिका में बेअदबी मामलों में सीबीआई द्वारा की गई जांच के तमाम रिकॉर्ड दिए जाने की मांग की गई थी।</p>
<p style="text-align:justify;">सीबीआई ने इस मामले में वैज्ञानिक तरीके से जांच की थी जिसमें आरोपियों के लाई डिटेक्टर टैस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, फिंगर प्रिंट, हैंड राइटिंग इत्यादि जांच की थी। इन सभी जांचों में सीबीआई ने डेरा सच्चा सौदा श्रद्धालुओं को क्लीन चिट दी थी। माननीय उच्च न्यायालय में पंजाब पुलिस को सीबीआई की इस जांच के दस्तावेज ट्रायल कोर्ट के पटल पर रखने के आदेश दिए थे। लेकिन पंजाब पुलिस ने डेरा श्रद्धालुओं की बेगुनाही के इन दस्तावेजों को छुपा कर रखा। अब माननीय हाईकोर्ट के आदेश से पंजाब पुलिस को ये तमाम दस्तावेज एक हफ्ते के अन्दर देने होंगे।</p>
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                                                            <category>देश</category>
                                            <category>न्यूज़ ब्रीफ</category>
                                    

                <link>https://www.sachkahoon.com/national/revered-guruji-petition-approved-in-sacrilege-case/article-48027</link>
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                <pubDate>Wed, 24 May 2023 18:57:19 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>खालिस्तान समर्थक अमृतपाल मामले पर हाईकोर्ट सख्त</title>
                                    <description><![CDATA[हाईकोर्ट में सुनवाई : वकील नहीं कर सके हिरासत के सबूत पेश चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। पिछले 25 दिन से फरार चल रहे ‘वारिस पंजाब दे’ के (Amritpal Singh) चीफ एवं खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह मामले में आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) में सुनवाई हुई। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के वकील […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/punjab/high-court-strict-on-khalistan-supporter-amritpal-case/article-46016"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2023-04/amritpal-singh1.jpg" alt=""></a><br /><h3 style="text-align:justify;">हाईकोर्ट में सुनवाई : वकील नहीं कर सके हिरासत के सबूत पेश</h3>
<p style="text-align:justify;"><strong>चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)।</strong> पिछले 25 दिन से फरार चल रहे ‘वारिस पंजाब दे’ के (Amritpal Singh) चीफ एवं खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह मामले में आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) में सुनवाई हुई। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के वकील इमान सिंह खारा द्वारा हाईकोर्ट में हैबियस कॉपर्स के तहत ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया, जिससे अमृतपाल के अवैध पुलिस हिरासत में होने की पुष्टि हो सके।</p>
<p style="text-align:justify;">वकील ने कहा कि उन्होंने अपना जवाब केंद्र सरकार के पास भेज दिया है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि उन्हें अपना जवाब पंजाब सरकार को देना चाहिए था। इसके बाद हाईकोर्ट ने अन्य मामलों के साथ अमृतपाल के इस मामले की आगामी सुनवाई के लिए 24 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है।</p>
<h3 style="text-align:justify;">हैबियस कॉपर्स के तहत अवैध पुलिस हिरासत में बताया | Amritpal Singh</h3>
<p style="text-align:justify;">पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले में पिछली सुनवाई पर वारिस पंजाब दे के लीगल एडवाइजर एडवोकेट इमान सिंह खारा से कहा था कि वह कोई ऐसा सबूत पेश करें कि, जिससे अमृतपाल के अवैध पुलिस हिरासत में होने का दावा साबित होता हो सके।</p>
<h3 style="text-align:justify;">पुलिस को पड़ चुकी है फटकार | Amritpal Singh</h3>
<p style="text-align:justify;">पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने अमृतपाल सिंह के मुद्दे पर सरकार व पुलिस को फटकार लगाई थी। हाईकोर्ट ने पुलिस से पूछा कि अमृतपाल देश के लिए खतरा है तो उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया?। 80 हजार पुलिस वालों के घेरे से वह कैसे भाग निकला? हाईकोर्ट ने इसे पुलिस का इंटेलिजेंस फेलियर करार दिया था। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक अमृतपाल सिंह की दो वीडियो और एक आॅडियो भी सामने आ चुकी है।</p>
<h3 style="text-align:justify;">साथी पपलप्रीत हो चुका है गिरफ्तार</h3>
<p style="text-align:justify;">गौरतलब है कि अमृतपाल के करीबी साथी पपलप्रीत की गिरफ्तार किया जा चुका है। बीते मंगलवार की सुबह आरोपी को अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से असम की डिब्रूगढ़ जेल ले जाया गया है। इस दौरान उसने कहा कि उसे नहीं पता कि अमृतपाल कहां है। 28 मार्च को ही वह उससे अलग हो गया था। उसके बाद उससे कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया।</p>
<h3 style="text-align:justify;">डिब्रूगढ़ पहुंचे थे एसजीपीसी प्रतिनिधि और वकील | Amritpal Singh</h3>
<p style="text-align:justify;">असम की डिब्रूगढ़ जेल में अमृतपाल सिंह के आठ सहयोगियों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत बंद किया गया है। बीते सोमवार को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के प्रतिनिधि और वकील आरोपियों से मिलने पहुंचे थे। एसजीपीसी प्रमुख हरजिंदर सिंह धामी ने कहा था कि अकाल तख्त के जत्थेदार के आदेश के बाद डिब्रूगढ़ में रासुका के तहत कैद युवकों के मामलों पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने जेल में बंद इन 8 आरोपियों को कानूनी सहायता प्रदान करने की बात कही है।</p>
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                                                            <category>देश</category>
                                            <category>पंजाब</category>
                                            <category>न्यूज़ ब्रीफ</category>
                                    

                <link>https://www.sachkahoon.com/state/punjab/high-court-strict-on-khalistan-supporter-amritpal-case/article-46016</link>
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                <pubDate>Wed, 12 Apr 2023 17:26:53 +0530</pubDate>
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                <title>देश में पहली बार चैटजीपीटी की मदद से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने दिया फैसला</title>
                                    <description><![CDATA[चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। हाईकोर्ट ने एक हत्या के मामले में जमानत अर्जी पर फैसला करने के लिए चैटजीपीटी का इस्तेमाल कर न्यायिक व्यवहार में एक नई पहल की। हाईकोर्ट ने चैटजीपीटी (ChatGPT) से मिले जवाब […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/national/punjab-and-haryana-high-court-gave-its-verdict-with-the-help-of-chatgpt/article-45284"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2023-03/punjab-and-haryana-high-court.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)।</strong> पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। हाईकोर्ट ने एक हत्या के मामले में जमानत अर्जी पर फैसला करने के लिए चैटजीपीटी का इस्तेमाल कर न्यायिक व्यवहार में एक नई पहल की। हाईकोर्ट ने चैटजीपीटी (ChatGPT) से मिले जवाब पर हत्याकांड के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।</p>
<p><strong>यह भी पढ़ें:– </strong><a title="इंसान का इंसान के साथ व्यवहार बहुत खराब हो गया है: सीएम भगवंत मान" href="http://10.0.0.122:1245/human-to-human-behavior-has-become-very-bad-cm-bhagwant-mann/">इंसान का इंसान के साथ व्यवहार बहुत खराब हो गया है: सीएम भगवंत मान</a></p>
<p style="text-align:justify;">कोर्ट की ओर से चैटजीपीटी के मदद के पीछे निर्मम हत्या जैसे मामलों में दुनियाभर दृष्टिकोण को जानना था। मामले की सुनवाई करते हुए हुए हाई कोर्ट के जस्टिस अनूप चितकारा ने जब चैटजीपीटी पर लिखा कि निर्मम हत्या के मामले में क्या जमान दें? चैट जीपीटी की ओर से जवाब मिला ऐसे मामलों में जमानत का लाभ देते वक्त आरोपियों की आपराधिक पृष्ठभूमि को जानना जरूरी है।</p>
<p style="text-align:justify;">चैट जीपीटी ने अपने जवाब में कहा कि वैसे तो सभी आरोपियों को जमानत का अधिकार है लेकिन अगर कोर्ट की ओर से आरोपी को बेल नहीं दी जाती है उसके पीछे कोई ठोस वजह होनी चाहिए। चैट जीपीटी ने यह भी बताया कि निर्मम हत्या के मामलों में ज्यादातर आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जा है।</p>
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                <pubDate>Tue, 28 Mar 2023 18:25:41 +0530</pubDate>
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