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                <title>EPF - Sach Kahoon Hindi</title>
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                <title>&amp;#8216;निधि आपके निकट 2 &amp;#8216;अभियान के तहत ईपीएफ जागरूकता कार्यक्रम 27 अक्टूबर को विद्या देवी जिंदल स्कूल में</title>
                                    <description><![CDATA[हिसार में विभिन्न संस्थानों से सेवानिवृत हो रहे करमचारियों को सेवानिवृति के दिन ही दिए जायेंगे पेंशन आदेश : अनुरंजन कपूर | Hisar News हिसार (सच कहूँ न्यूज)। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees’ Provident Fund Organisation) द्वारा विद्या देवी जिंदल स्कूल, हिसार में 27 अक्टूबर 2023 शुक्रवार को दोपहर 12 बजे ‘निधि आपके निकट-2’ जागरूकता […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/haryana/epf-awareness-program-on-twenty-seven-october-at-vidya-devi-jindal-school/article-54125"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2023-10/epfo.jpg" alt=""></a><br /><h3>हिसार में विभिन्न संस्थानों से सेवानिवृत हो रहे करमचारियों को सेवानिवृति के दिन ही दिए जायेंगे पेंशन आदेश : अनुरंजन कपूर | Hisar News</h3>
<p><strong>हिसार (सच कहूँ न्यूज)।</strong> कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees’ Provident Fund Organisation) द्वारा विद्या देवी जिंदल स्कूल, हिसार में 27 अक्टूबर 2023 शुक्रवार को दोपहर 12 बजे ‘निधि आपके निकट-2’ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है। इस कार्यक्रम का हिसार एवं हांसी के विभिन्न नियोक्ता और पी ऍफ़ सदस्य लाभ उठा सकेंगे। कार्यक्रम में रेडियो एवं प्रेस संपर्क अधिकारी पारु लता विशेष अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगी।</p>
<p>इस दिन ई.पी.एफ.ओ. के नोडल आफिसर अनुरंजन कपूर जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से उपस्थित सभी कर्मचारियों और नियोक्ताओं को विभाग कि वर्तमान और नयी योजनाओं से रूबरू करवाएंगे I साथ ही टीम द्वारा ई. पी. एफ. से जुड़े संशयों का समाधान और समस्याओं का निपटान भी किया जाएगा I इस जागरूकता कार्यक्रम में ईपीएफ के लाभ व इससे जुड़ी जानकारियाँ साँझी की जायेंगी। Hisar News</p>
<p>कार्यक्रम के नोडल आफिसर अनुरंजन कपूर ने बताया कि इस दिन हिसार स्थित विभिन्न कम्पनियों और संस्थानों के सेवानिवृत हो रहे करमचारियों को पेंशन आदेश भी प्रदान किये जायेंगे।</p>
<p>भविष्य निधि विभाग ने ‘निधि आपके निकट-2’ के माध्यम से लोगों से संपर्क स्थापित करने का एक उपयोगी कार्यक्रम शुरू किया है I यह कार्यक्रम कर्मचारियों और मालिकों तक सूचनाओं का आदान प्रदान करने का एक सशक्त मंच है I यह कार्यक्रम पूरी तरह निशुल्क है। Hisar News</p>
<p>विदित रहे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा इस अभियान के तहत देशभर में इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं जिसमें विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ विभागीय अधिकारी कर्मचारियों की समस्याओं का भी मौके पर ही समाधान कर रहे हैं।</p>
<p><strong>यह भी पढ़ें:– </strong><a title="Fire: भिवाड़ी में गत्ते की फैक्ट्री में आग लगने से लाखों रुपये का नुकसान" href="http://10.0.0.122:1245/loss-worth-lakhs-of-rupees-due-to-fire-in-cardboard-factory-in-bhiwadi/">Fire: भिवाड़ी में गत्ते की फैक्ट्री में आग लगने से लाखों रुपये का नुकसान</a></p>
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                                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 25 Oct 2023 17:09:16 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
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                <title>अगर आपका भी ईपीएफ कटता है तो ये खबर आपके लिए</title>
                                    <description><![CDATA[हिसार (सच कहूँ न्यूज) EPF निधि आपके निकट कार्यक्रम के तहत विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हिसार के स्थानीय विश्वास सीनियर सेकेंडरी स्कूल में किया गया। कार्यक्रम में सिविल हॉस्पिटल के डिप्टी डॉक्टर मेजर सुभाष खतरेजा, डॉ सनी मल्होत्रा, कष्ट निवारण समिति के मेंबर डॉ. राजेंद्र सपडा, डी. ए. वी. पुलिस पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल इंदु […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/haryana/nidhi-aapke-nikat-program-was-organized-at-local-vishvas-senior-secondary-school-hisar/article-51689"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2023-08/hisar-news-3.gif" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>हिसार (सच कहूँ न्यूज) EPF</strong> निधि आपके निकट कार्यक्रम के तहत विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हिसार के स्थानीय विश्वास सीनियर सेकेंडरी स्कूल में किया गया। कार्यक्रम में सिविल हॉस्पिटल के डिप्टी डॉक्टर मेजर सुभाष खतरेजा, डॉ सनी मल्होत्रा, कष्ट निवारण समिति के मेंबर डॉ. राजेंद्र सपडा, डी. ए. वी. पुलिस पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल इंदु शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। प्रधानाचार्य दिनेश चंद्र सेमवाल ने विद्यालय में पधारे सभी अतिथियों का स्वागत किया।</p>
<p style="text-align:justify;">इस कार्यक्रम में भविष्य निधि विभाग से जिला नोडल आॅफिसर अनुरंजन कपूर ने पेंशन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां और सभी पहलुओं से स्लाइड के माध्यम से रूबरू करवाया। उन्होंने सभी को पी. एफ. (EPF) एवं पेंशन से संबंधित जानकारियां प्रदान करते हुए इससे संबंधित विभिन्न समस्याओं का बड़ी सहजता से निवारण किया। उन्होंने उमंग ऐप के लाभ बताते हुए कहा कि भविष्य निधि नित नई सेवाओं द्वारा सदस्यों को सहायता प्रदान कर रहा है।</p>
<p style="text-align:justify;">कार्यक्रम में नोडल आफिसर अनुरंजन कपूर ने जिला हिसार से अगस्त माह में विभाग की ‘प्रयास निर्बाध सेवा’ के अंतर्गत सेवानिवृत होने वाले विभिन्न भविष्य निधि सदस्यों को पेंशन आदेश प्रदान किये। इस कार्यक्रम में बी एस मॉडर्न स्कूल की मंजू गांधी, जिंदल स्टेनलेस के उमाशंकर और गोबरी प्रसाद सहित कुछ नए सदस्यों को पेंशन आदेश प्रदान किए गए। EPF</p>
<p style="text-align:justify;">कार्यक्रम में डी ए वी पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल ने कहा कि यह कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है और सदस्यों की जानकारी को बढ़ाने वाले हैं। इससे कर्मचारी बिना किसी बिचौलिए के खुद अपना पी.एफ. (EPF) निकलवाने में सक्षम हो जाएंगे। वहीं राजेंद्र सपरा ने कहा कि सरकार द्वारा की जा रही पहल से कर्मचारियों को बहुत लाभ मिल रहा है।</p>
<p style="text-align:justify;">कार्यक्रम में पहुंचे डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर मेजर सुभाष खतरेजा और सनी मल्होत्रा ने कार्यक्रम को सराहा और साथ ही मलेरिया और डेंगू से सावधानियां बरतते हुए लोगों को अधिक से अधिक सचेत रहने के लिए कहा। इस अवसर पर जिंदल स्टेनलेस से बालकिशन वर्मा जिंदल हॉस्पिटल से चंचल भाटिया सिरसा से रमेश शर्मा एवं प्रवीण पूनिया सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। EPF</p>
<p><strong>यह भी पढ़ें:– </strong><a title="वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में प्रताप स्कूल के खिलाड़ियों ने जीते 22 पदक" href="http://10.0.0.122:1245/district-level-school-weight-lifting-competition-was-organized-at-pratap-school-kharkhoda/">वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में प्रताप स्कूल के खिलाड़ियों ने जीते 22 पदक</a></p>
]]></content:encoded>
                
                                                            <category>हरियाणा</category>
                                            <category>कारोबार</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 28 Aug 2023 15:55:03 +0530</pubDate>
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                <title>जानें ईपीएफओ के नियम, कितनी मिलेगी पेंशन व कैसे निकालें पैसा</title>
                                    <description><![CDATA[क्या आपको पता है कि यदि आप 10 साल तक प्राइवेट नौकरी कर लेते हैं तो पेंशन के हकदार हो सकते हैं। (EPFO) ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक कोई भी कर्मचारी यदि ईपीएफओ में योगदान करता है तो 10 साल नौकरी करने के बाद पेंशन पाने का हकदार हो जाता है। हालांकि इस पेंशन का […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/business/according-to-the-rules-of-epfo-how-much-pension-will-be-received-and-how-to-withdraw-money/article-46766"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2023-04/epfo.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;">क्या आपको पता है कि यदि आप 10 साल तक प्राइवेट नौकरी कर लेते हैं तो पेंशन के हकदार हो सकते हैं। (EPFO) ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक कोई भी कर्मचारी यदि ईपीएफओ में योगदान करता है तो 10 साल नौकरी करने के बाद पेंशन पाने का हकदार हो जाता है। हालांकि इस पेंशन का लाभ उसे 58 वर्ष के बाद मिलना शुरु होता है। यही नहीं 50 साल के बाद कुछ कटौती के साथ पेंशन का लाभ लिया जा सकता है। यह लाभ 50 वर्ष से कम उम्र होने पर नहीं लिया जा सकता। हां यदि उसे नौकरी करते 10 साल पूरे नहीं हुए तो वह पेंशन फंड निकाल सकता है। इसके बारे में ईपीएफओ के अपने नियम हैं, जिनकी आपको जानकारी दे रहे हैं।</p>
<p><strong>यह भी पढ़ें:– </strong><a title="ऐसे करें अपने फोन के खराब स्पीकर को खुद ठीक" href="http://10.0.0.122:1245/fix-your-phones-bad-speaker-yourself/">ऐसे करें अपने फोन के खराब स्पीकर को खुद ठीक</a></p>
<p style="text-align:justify;">कर्मचारी पेंशन योजना एक रिटायरमेंट स्कीम है, जिसे (EPFO) ईपीएफओ द्वारा मैनेज किया जाता है। यानी ईपीएस ईपीएफओ की तरफ से चलाई जाने वाली पेंशन स्कीम है। यह योजना संगठित क्षेत्र में काम कर चुके रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए है, लेकिन इस योजना का लाभ तभी लिया जा सकता है, जब किसी कर्मचारी ने कम से कम 10 साल तक नौकरी की हो, हालांकि आवश्यक नहीं कि यह नौकरी आपने लगातार ही की हो। पीएफ खाते में जमा रकम का एक हिस्सा पेंशन फंड के लिए ईपीएस खाते में जाता है।</p>
<h3 style="text-align:justify;">पेंशन में कितनी जमा होती है रकम | (EPFO)</h3>
<p style="text-align:justify;">हर महीने पीएफ खाते में कर्मचारी की बेसिक सैलरी+डीए का 12 प्रतिशत जमा किया जाता है। एम्प्लॉयर/कंपनी का योगदान भी 12 फीसदी ही होता है। कंपनी द्वारा किए जाने वाले योगदान में से 8.33 फीसदी राशि कर्मचारी के पेंशन फंड में जाती है और बाकी 3.67 फीसदी राशि ही पीएफ खाते में जाती है। हालांकि, पेंशन योग्य सैलरी की अधिकतम सीमा 15 हजार रुपए है। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति की सैलरी 15000 रुपए है तो 15000 गुणा 8.33 /100=1250 रुपए प्रत्येक माह उसके पेंशन खाते में जाएंगे।</p>
<h3 style="text-align:justify;">58 की उम्र से पहले पैसा चाहिए तो क्या करें:</h3>
<p style="text-align:justify;">वैसे तो ईपीएफओ (EPFO) के नियम के अनुसार पेंशन 58 साल पूरे होने पर मिलनी शुरू होती है, लेकिन आप अपने पैसे को पहले भी निकलवा सकते हैं, जिसे अकाउंट की भाषा में क्लेम करना कहा जाता है। ध्यान रहे कि यहां आपकी उम्र 50 साल हो गई है, तभी क्लेम कर सकते हैं, लेकिन यहां आपको कुछ कटौती के बाद पेंशन दी जाती है। 58 साल से एक साल उम्र कम है तो पेंशन में चार फीसदी कटौती होगी।</p>
<p style="text-align:justify;">हर एक साल कम होने पर चार फीसदी कटौती बढ़ती जाएगी। 55 साल में पेंशन लेना चाहते हैं तो यह कटौती 12 फीसदी और 52 साल में लेना चाहते हैं तो 24 फीसदी कटौती होगी। 50 साल से नीचे हैं तो पेंशन नहीं मिलेगी।</p>
<h3 style="text-align:justify;">पहले नौकरी छोड़ने पर क्या मिलेगा:</h3>
<p style="text-align:justify;">यदि आपने 10 साल नौकरी की है, लेकिन 48 साल में नौकरी छोड़ दी तो तुरंत पेंशन नहीं मिलेगी। आप जब 58 साल के होंगे तभी पेंशन मिलनी शुरू होगी, यानी आपके पेंशन फंड का पैसा बेकार नहीं जाएगा।</p>
<h3 style="text-align:justify;">10 साल पहले ले सकते हैं पूरा पैसा:</h3>
<p style="text-align:justify;">यदि आपकी नौकरी की अवधि 10 साल से कम है, तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन इस कंडीशन में आप पेंशन फंड का पूरा पैसा क्लेम कर सकते हैं।</p>
<h3 style="text-align:justify;">पेंशन सर्टिफिकेट लेना न भूलें</h3>
<p style="text-align:justify;">10 साल पहले नौकरी छोड़ने पर एक और विकल्प है। (EPFO) यदि आप भविष्य में फिर नौकरी करने की इच्छा रखते हैं तो पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट लेना न भूलें। ऐसे में आप जब भी नई नौकरी को ज्वाइन करेंगे, तो इस सर्टिफिकेट के जरिए पिछले पेंशन अकाउंट को नई नौकरी में जुड़वा सकते हैं। ऐसे में नौकरी का समय 10 साल पूरा होता है तो 58 की उम्र में पेंशन पाने के हकदार बन जाएंगे।</p>
<h3 style="text-align:justify;">पेंशन का पैसा आॅनलाइन</h3>
<h5 style="text-align:justify;">कैसे निकालें:</h5>
<ul>
<li style="text-align:left;">सबसे पहले आपको ईपीएफओ (EPFO) की आधिकारिक वेबसाइट http://www.epfindia.gov.in पर जाना होगा। होम पेज पर दार्इं ओर दिए गए online claims member account transfer के विकल्प का चयन करें।</li>
<li style="text-align:left;">अब आपकी स्क्रीन पर UAN Portal खुल जाएगा। अपना यूएएन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें।</li>
<li style="text-align:left;">नया पेज खुलने पर Online Services के विकल्प का चयन करें।</li>
<li style="text-align:left;">आपके सामने कुछ सर्विसेज की लिस्ट आ जाएगी, जिसमें CLAIM (FORM 31, 19, 10C&amp;10D) के लिंक पर क्लिक करें।</li>
<li style="text-align:left;">अगले पेज पर आपको अपने व्यक्तिगत पहचान से संबंधित डिटेल दर्ज करनी होगी। मसलननाम, जन्मतिथि, आधार नंबर।</li>
<li style="text-align:left;">यहां बैंक अकाउंट नंबर के सामने खाली बॉक्स होगा, जिसमें अपने बैंक अकाउंट का नंबर दर्ज करें।</li>
<li style="text-align:left;">इसके बाद नीचे Proceed for Online Claim का विकल्प दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।</li>
<li style="text-align:left;">यदि आप अपने पेंशन अकाउंट में जमा पूरे पैसे निकालना चाहते हैं तो ONLY PENSION WITHDRAWAL (FORM-10 C)  के लिंक पर क्लिक करें।</li>
<li style="text-align:left;">यदि आप अपने पेंशन अकाउंट में जमा पैसों को अगली नौकरी के साथ जुड़वाना चाहते हैं तो SCHEME CERTIFICATE (FORM-10 C) के विकल्प पर क्लिक करें।</li>
</ul>
<h3 style="text-align:justify;">इसके बाद अपना पूरा पता बॉक्स में दर्ज करें | (EPFO)</h3>
<p style="text-align:justify;">इसके बाद आपको बैंक से संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे जैसे आपके पीएफ से लिंक बैंक अकाउंट की पास बुक का पहला पेज या फिर चेक बुक।</p>
<p style="text-align:justify;">इसके बाद पेज में सबसे नीचे मौजूद Get Aadhaar OTP के विकल्प पर क्लिक करें।</p>
<p style="text-align:justify;">फिर आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर आये हुए ओटीपी को दर्ज करें और वेरिफिकेशन पूरा करें। यहां आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है।</p>
<h3 style="text-align:justify;">पेंशन के लिए ये है फॉर्मूला:</h3>
<p style="text-align:justify;">कर्मचारी की मंथली पेंशन= पेंशन योग्य वेतन * पेंशन योग्य सेवा/70।<br />
20 साल की नौकरी पर पेंशन:<br />
यदि किसी की मंथली सैलरी (आखिरी 60 महीनों की सैलरी का औसत)15 हजार रुपए है और नौकरी की अविध 20 साल है तो<br />
मंथली पेंशन: 15000*20/70 = 4286 रुपए<br />
25 साल की नौकरी पर पेंशन:<br />
मंथली पेंशन: 15000*25/70 = 5357 रुपए<br />
30 साल की नौकरी पर पेंशन:<br />
मंथली पेंशन: 15000*30/70 = 6429 रुपए</p>
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                                                            <category>देश</category>
                                            <category>कारोबार</category>
                                            <category>न्यूज़ ब्रीफ</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 26 Apr 2023 17:41:59 +0530</pubDate>
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                <title>छह करोड़ लोगों को सरकार देने जा रही है खुशखबरी</title>
                                    <description><![CDATA[ईपीएफ: ब्याज दर बढ़ाकर 8.15 प्रतिशत करने की सिफारिश नई दिल्ली (एजेंसी)। कर्मचारी भविष्य निधि- ईपीएफ (Employees Provident Fund- EPF) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सदस्यों की जमा राशि पर ब्याज दर बढ़ाकर 8.15 प्रतिशत वार्षिक करने की सिफारिश की है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/business/epfo-recommends-hike-in-pf-interest-rate/article-45321"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2023-03/epf.jpg" alt=""></a><br /><h3 style="text-align:justify;">ईपीएफ: ब्याज दर बढ़ाकर 8.15 प्रतिशत करने की सिफारिश</h3>
<p style="text-align:justify;"><strong>नई दिल्ली (एजेंसी)।</strong> कर्मचारी भविष्य निधि- ईपीएफ (Employees Provident Fund- EPF) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सदस्यों की जमा राशि पर ब्याज दर बढ़ाकर 8.15 प्रतिशत वार्षिक करने की सिफारिश की है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां केंद्रीय न्यास बोर्ड की 233वीं बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली, मंत्रालय में सचिव आरती आहूजा और केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त नीलम शमी राव भी उपस्थित थे। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि वित्त मंत्रालय के अनुमोदन के बाद सरकारी राजपत्र में प्रस्तावित ब्याज दर को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित किया जाएगा, जिसके बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन- ईपीएफओ अपने लगभग छह करोड़ अंशधारकों के खातों में ब्याज जमा करेगा।</p>
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                                                            <category>देश</category>
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                <pubDate>Wed, 29 Mar 2023 16:02:01 +0530</pubDate>
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                <title>अब ईपीएफ पर मिलेगा 8.1 फीसदी ब्याज</title>
                                    <description><![CDATA[नई दिल्ली (एजेंसी)। केन्द्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) की ब्याज दर 8.1 प्रतिशत तय की। ईपीएफओ कार्यालय के एक आदेश में कहा गया है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ईपीएफ योजना के प्रत्येक सदस्य को 2021-22 के लिए 8.1 प्रतिशत ब्याज क्रेडिट करने के लिए केंद्र सरकार […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/business/now-you-will-get-8-1-percent-interest-on-epf/article-34152"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2022-06/epf-interest-rate.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>नई दिल्ली (एजेंसी)।</strong> केन्द्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) की ब्याज दर 8.1 प्रतिशत तय की। ईपीएफओ कार्यालय के एक आदेश में कहा गया है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ईपीएफ योजना के प्रत्येक सदस्य को 2021-22 के लिए 8.1 प्रतिशत ब्याज क्रेडिट करने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी से अवगत कराया। ईपीएफओ ने मार्च में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर को 8.5 प्रतिशत से घटाकर 8.1 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया था। ईपीएफओ ने इस साल मार्च में 1.53 मिलियन लोगों को जोड़े थे।</p>
<p style="text-align:justify;">यह फरवरी में नामांकित 1.28 मिलियन से 19 प्रतिशत अधिक था। केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने 2020-21 के लिए 8.5 फीसदी ब्याज दर मार्च में तय की थी और पिछले साल अक्टूबर में वित्त मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की थी। वर्ष 2019-20 के लिए ईपीएफ ब्याज दर 8.5 फीसदी, 2017-18 के लिए 8.55 फीसदी और 2016-17 के लिए 8.65 फीसदी थी।</p>
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                                                            <category>कारोबार</category>
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                <pubDate>Sat, 04 Jun 2022 11:15:25 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>ईपीएफ पर 2021-22 के लिए ब्याज दर घटाकर 8.1 प्रतिशत करने का फैसला</title>
                                    <description><![CDATA[नई दिल्ली (एजेंसी)। कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफओ) बोर्ड ने कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में जमा राशि पर 2021-22 के लिए ब्याज दर घटाकर 8.1 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह दर डेढ़ दशक की सबसे न्यूनतम दर है। केन्द्रीय श्रम मंत्री भूपेन्द्र यादव की अध्यक्षता में ईपीएफओ के केन्द्रीय न्यासी मंडल […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/business/decision-to-reduce-interest-rate-on-epf-for-2021-22-to-8-1-percent/article-31416"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2022-03/epf-interest-rate.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>नई दिल्ली (एजेंसी)।</strong> कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफओ) बोर्ड ने कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में जमा राशि पर 2021-22 के लिए ब्याज दर घटाकर 8.1 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह दर डेढ़ दशक की सबसे न्यूनतम दर है। केन्द्रीय श्रम मंत्री भूपेन्द्र यादव की अध्यक्षता में ईपीएफओ के केन्द्रीय न्यासी मंडल की गुवाहटी में शनिवार को बैठक के बाद बोर्ड के एक सदस्य ने फोन पर कहा कि बोर्ड ने ईपीएफ पर ब्याज इस बार 8.1 प्रतिशत रखने का फैसला किया है। पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में ईपीएफ पर ब्याज दर 8.5 प्रतिशत थी।</p>
<p style="text-align:justify;">भविष्य निधि कोष पर ब्याज दर कम होने से इस योजना से जुड़े छह करोड़ से अधिक अंशधारकों के हित प्रभावित होंगे। ईपीएफओ 2019-20 से इस योजना में ब्याज दर 8.5 प्रतिशत रखे हुए था। वर्ष 2015-16 में ब्याज दर 8.8 प्रतिशत थी, उसे 2016-17 में 8.65 प्रतिशत, 2017-18 में 8.55 प्रतिशत, 2018-19 में 8.65 प्रतिशत रखा गया था। बोर्ड के सदस्य ने कहा कि ईपीएफ अंशधारकों के लिए पेंशन योजना से जुड़े मुद्दों को एक उच्चस्तरीय समिति के समक्ष रखे जाने का फैसला लिया गया है। सदस्य ने कहा कि मंत्री (केन्द्रीय श्रममंत्री) ने कहा कि पेंशन के मुद्दे पर अभी और गहराई से विचार करने की जरूरत है लिहाजा इससे अधिक बड़ी कमेटी के सामने रखना ठीक होगा।</p>
<p style="text-align:justify;">ईपीएफओ के अंदर एक पेंशन योजना-ईपीएस-95 चल रही है। ईपीएफओ 15,000 रुपये से अधिक मूल वेतन वाले कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना लाने पर विचार कर रहा है। ईपीएस-95 में वे कर्मचारी अनिवार्य रूप से नहीं आते हैं, जिनका मूल वेतन 15,000 से ऊपर है। ईपीएस-95 में वेतन का 85.33 प्रतिशत पेंशन खाते में जाता है। पेंशन के लिए यह अंशदान नियोक्ता द्वारा ईपीएफ में किए जाने वाले 12 प्रतिशत के अंशदान से काटा जाता है। वर्तमान में ईपीएस-95 में न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए है। ईपीएफओ के केन्द्रीय न्यासी मंडल ने पेंशन के मुद्दों पर नवंबर 2021 को एक समिति गठित की थी।</p>
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                                                            <category>देश</category>
                                            <category>कारोबार</category>
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                <pubDate>Sat, 12 Mar 2022 15:15:02 +0530</pubDate>
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                            </item>
            <item>
                <title>ईपीएफ व एनपीएस: जानिए बेहतर रिटायरमेंट प्लान</title>
                                    <description><![CDATA[आज जब निवेश के ढेर सारे विकल्प मौजूद हैं तो अधिकतर निवेशकों को यह उलझन रहती है कि किस विकल्प में निवेश किया जाए। अधिकतर कर्मियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम और एंप्लाइज प्रोविडेंट फंड सबसे अधिक प्रचलित निवेश विकल्प हैं। इन दोनों विकल्पों में निवेश से दोहरा लाभ मिलता है, टैक्स बचत के साथ […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/business/epf-and-nps-know-the-best-retirement-plan/article-31121"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2022-02/epf-interest-rate.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;">आज जब निवेश के ढेर सारे विकल्प मौजूद हैं तो अधिकतर निवेशकों को यह उलझन रहती है कि किस विकल्प में निवेश किया जाए। अधिकतर कर्मियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम और एंप्लाइज प्रोविडेंट फंड सबसे अधिक प्रचलित निवेश विकल्प हैं। इन दोनों विकल्पों में निवेश से दोहरा लाभ मिलता है, टैक्स बचत के साथ इनसे निवेशकों को अच्छा रिटर्न भी प्राप्त होता है। हालांकि, दोनों में कौन सा विकल्प बेहतर है, यह एंप्लाई की रिस्क लेने की क्षमता, सिक्योरिटी लॉक इन, लिक्विडिटी और मेच्योरिटी इत्यादि फैक्टर्स पर भी निर्भर करती है। एनपीएस और ईपीएफ में बेहतर विकल्प चुनने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु नीचे दिए जा रहे हैं, जिनके आधार पर आप फैसला कर सकते हैं कि किसमें निवेश बेहतर होगा।</p>
<h4 style="text-align:justify;"><strong>ईपीएफ में योगदान:-</strong></h4>
<p style="text-align:justify;">प्रोविडेंट फंड से जुड़ा कानून कई दशकों से है और 20 से अधिक कर्मियों वाले कंपनियों को इसे 15 हजार से कम की बेसिक सैलरी मासिक वाले अपने कर्मचारियों को आॅफर करना अनिवार्य है। हालांकि इससे अधिक कि बेसिक सैलरी वाले कर्मी भी इसमें कांट्रिब्यूट कर सकते हैं।</p>
<p style="text-align:justify;">ईपीएफ में मिनिमम कांट्रिब्यूशन पीएफ सैलरी का 12 फीसदी होता है जो बेसिक सैलरी, डीए (महंगाई भत्ता), फूड कंसेशन का कैश वैल्यू और रिटेनिंग अलाउंस का एग्रीगेट होता है। कर्मियों की इच्छा के मुताबिक अधिकतम कांट्रिब्यूशन 15 हजार रुपये का 12 फीसदी यानी 1800 रुपये प्रति महीने तक सीमित किया सकता है। हालांकि कर्मी चाहें तो अपनी 100 फीसदी बेसिक सैलरी को ईपीएफ में वालंटरी कांट्रिब्यूशन कर सकते हैं।</p>
<h4 style="text-align:justify;"><strong>एनपीएस में योगदान:-</strong></h4>
<p style="text-align:justify;">ईपीएस के विपरीत एनपीएस पिछले दशक में शुरू किया गया था और भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया पेंशन-कम-इंवेस्टमेंट है। भारतीय नागरिक और ओवरसीज सिटीजन आॅफ इंडिया कार्डहोल्डर्स इसमें निवेश कर सकते हैं। एनपीएस एक वालंटरी कांट्रिब्यूशन स्कीम है जिसमें टायर-1 में 500 रुपये और टायर-2 खाते में में न्यूनतम एक हजार रुपये का मिनिमम कांट्रिब्यूशन किया जा सकता है। कोई भी इंडिविजुअल अपने एंप्लायर के जरिए या स्वतंत्र रूप से एनपीएस से जुड़ सकता है। इसमें पैसे को निवेशक अपनी रिस्क लेने की क्षमता के मुताबिक इक्विटी, कॉरपोरेट डेट और गवर्नमेंट बांड्स में निवेश के लिए विकल्प का चयन कर सकते हैं।</p>
<h4 style="text-align:justify;"><strong>एनपीएस पर टैक्स देनदारी/डिडक्शन:-</strong></h4>
<ul>
<li style="text-align:justify;">रेगुलर टैक्स सिस्टम के तहत एंप्लॉयर के जरिए 1.5 लाख रुपये तक का एनपीएस में एंप्लाई कांट्रिब्यूशन कुल आय से डिडक्ट हो सकता है।</li>
<li style="text-align:justify;">रेगुलर टैक्स सिस्टम के तहत एंप्लाई का 50 हजार रुपये का अपना कांट्रिब्यूशन कुल आय में डिडक्ट हो सकता है।</li>
<li style="text-align:justify;">रेगुलर टैक्स सिस्टम के तहत एंप्लॉयर का बेसिक सैलरी का 10 फीसदी तक कांट्रिब्यूशन कुल आय से डिडक्ट हो सकता है।</li>
<li style="text-align:justify;">सरल टैक्स सिस्टम की बात करें तो केवल एंप्लॉयर द्वारा बेसिक सैलरी के 10 फीसदी तक कांट्रिब्यूशन ही डिडक्ट होता है।</li>
<li style="text-align:justify;">एनपीएस सब्सक्राइबर्स के 60 वर्ष की उम्र का होने पर उन्हें कॉर्पस से 60 फीसदी रकम निकालने की मंजूरी मिलती है। शेष 40 फीसदी रकम को एन्यूटी के रूप में इंडिविजुअल को पे किया जाता है। इसके अलावा योजना का हिस्सा बनने के 10 साल बाद कॉर्पस से 25 फीसदी तक रकम निकालने की मंजूरी मिलती है।</li>
</ul>
<h4 style="text-align:justify;"><strong>ईपीएफ पर टैक्स देनदारी/डिडक्शन:-</strong></h4>
<ul>
<li style="text-align:justify;">ईपीएफ में रेगुलर टैक्स सिस्टम के तहत कुल आय से 1.5 लाख रुपये तक का एंप्लाई कांट्रिब्यूशन डिडक्ट हो सकता है। इसके अलावा बेसिक सैलरी के 12 फीसदी तक के एंप्लाई कांट्रिब्यूशन को अनुमति है।</li>
<li style="text-align:justify;">सिंप्लीफाइड टैक्स सिस्टम के तहत ईपीएफ में कोई डिडक्शंस नहीं मिलता है।</li>
<li style="text-align:justify;">पोस्ट सेशन आॅफ एंप्लॉयमेंट पर मिला ब्याज टैक्सेबल है।</li>
<li style="text-align:justify;">एंप्लॉयर के यहां पांच साल से कम की लगातार जॉब ने होने की स्थिति में अगर ईपीएफ से कोई राशि निकाली जाती है तो उस पर टैक्स देना होता है। हालांकि अगर बीमारी, एंप्लॉयर की कमजोर कारोबारी स्थिति या अन्य किसी ऐसी परिस्थिति में एंप्लाई ने लगातार जॉब नहीं की है, जो उसके नियंत्रण से बाहर था, तो उसे टैक्स नहीं देना होगा।</li>
<li style="text-align:justify;">(यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि अगर ईपीएफ, एनपीएस और सुपरएन्युएशन फंड में 7.5 लाख रुपये से अधिक का कांट्रिब्यूशन होता है तो एंप्लाई को टैक्स चुकाना होगा।)</li>
</ul>
<h4 style="text-align:justify;"><strong>ईपीएफ पर फिक्स्ड दर पर रिटर्न:-</strong></h4>
<p style="text-align:justify;">पीएफ के तहत मिलने वाला रिटर्न सरकार तय करती है। केंद्र सरकार हर साल पीएफ के ब्याज दर का एलान करती है। इसके विपरीत एनपीएस पर मिलने वाला रिटर्न आपके चुने गए विकल्पों के एनएवी पर निर्भर करती है जो कम भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है। इस प्रकार पीएफ में निवेश लगभग सुरक्षित रहता है और निश्चित रिटर्न मिलता है जबकि एनपीएस में रिस्क अधिक है और रिटर्न भी अधिक मिलता है। इस प्रकार आम लोगों के लिए दोनों विकल्पों के अपने टैक्स एडवांटेज हैं और बेहतर रिटर्न हैं।</p>
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                                            <category>कारोबार</category>
                                            <category>न्यूज़ ब्रीफ</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 26 Feb 2022 05:04:44 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
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                <title>ईपीएफ में 8.5 प्रतिशत ब्याज देने के निर्देश जारी</title>
                                    <description><![CDATA[नयी दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन – ईपीएफओ ने अपने अंश धारकों को दिवाली का उपहार देते हुए कर्मचारी भविष्य निधि – ईपीएफ में जमा राशि पर वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 8.5 प्रतिशत ब्याज भुगतान करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। ईपीएफओ ने कल देर शाम अपने संबंधित कार्यालयों को इस संबंध में निर्देश […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<br /><p style="text-align:justify;"><strong>नयी दिल्ली।</strong> कर्मचारी भविष्य निधि संगठन – ईपीएफओ ने अपने अंश धारकों को दिवाली का उपहार देते हुए कर्मचारी भविष्य निधि – ईपीएफ में जमा राशि पर वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 8.5 प्रतिशत ब्याज भुगतान करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। ईपीएफओ ने कल देर शाम अपने संबंधित कार्यालयों को इस संबंध में निर्देश जारी किए। वित्त मंत्रालय ने पिछले दिनों ईपीएफ में जमा राशि पर 8.50 प्रतिशत ब्याज देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने अपने ईपीएफ पर 8.50 प्रतिशत ब्याज देने का प्रस्ताव किया था, जिस पर लंबे विचार-विमर्श के बाद वित्त मंत्रालय ने मंजूरी दी। ईपीएफओ के इस फैसले से भविष्य निधि से जुड़े तकरीबन 25 करोड़ अंशधारकों को लाभ होगा।</p>
<p> </p>
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                                                            <category>देश</category>
                                            <category>कारोबार</category>
                                            <category>न्यूज़ ब्रीफ</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 02 Nov 2021 12:24:38 +0530</pubDate>
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>यूएएन-आधार जोड़ने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ी</title>
                                    <description><![CDATA[नई दिल्ली (एजेंसी)। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कर्मचारी भविष्य निधि तथा अन्य सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) को आधार कार्ड से जोड़ने की अंतिम तिथि इस साल के अंत तक बढ़ा दी है। ईपीएफओ ने एक परिपत्र में कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों तथा कुछ अन्य उद्योग प्रतिष्ठानों के […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/business/last-date-for-linking-uan-aadhaar-extended-till-december-31/article-26736"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2021-09/epfo-solved-cases.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>नई दिल्ली (एजेंसी)।</strong> कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कर्मचारी भविष्य निधि तथा अन्य सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) को आधार कार्ड से जोड़ने की अंतिम तिथि इस साल के अंत तक बढ़ा दी है। ईपीएफओ ने एक परिपत्र में कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों तथा कुछ अन्य उद्योग प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों और कामगारों के लिए यूएएन को आधार नंबर से जोड़ने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2021 कर दी गई है।</p>
<p style="text-align:justify;">ईपीएफओ ने यह फैसला कोविड महामारी की दूसरी लहर के कारण लिया है। परिपत्र के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित उद्योगों के कामगार और देशभर में बीड़ी उद्योग तथा भवन निर्माण से जुड़े कामगार अपना आधार 31 दिसंबर 2021 तक यूएएन नंबर से जोड़ सकते हैं। ईपीएफओ ने भविष्य निधि से जुड़े समस्त लाभ लेने के लिए यूएएन नंबर को आधार से जोड़ना अनिवार्य बना दिया है।</p>
<p> </p>
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                                                            <category>देश</category>
                                            <category>कारोबार</category>
                                            <category>न्यूज़ ब्रीफ</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 12 Sep 2021 10:24:45 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>ईपीएफ धारकों के लिए इसी हफ्ते बड़ी खुशखबरी</title>
                                    <description><![CDATA[नई दिल्ली (एजेंसी)। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच ईपीएफओ के 6 करोड़ खाताधारकों को अगले 3-4 दिनों में खुशखबरी मिलने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार मुताबिक सब्सक्राइबर्स के पीएफ अकाउंट में जुलाई के अंत तक मोटी रकम आने वाली है। जुलाई का महीना खत्म होने में अब मात्र 5 दिन बचे हैं। […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<br /><p style="text-align:justify;"><strong>नई दिल्ली (एजेंसी)।</strong> कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच ईपीएफओ के 6 करोड़ खाताधारकों को अगले 3-4 दिनों में खुशखबरी मिलने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार मुताबिक सब्सक्राइबर्स के पीएफ अकाउंट में जुलाई के अंत तक मोटी रकम आने वाली है। जुलाई का महीना खत्म होने में अब मात्र 5 दिन बचे हैं। इन्हीं दिनों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 8.5 ब्याज धारकों के खातों में ट्रांसफर कर सकता है, सरकार ने इसे हरी झंडी दे दी है।</p>
<p style="text-align:justify;">सूत्रों के अनुसार श्रम मंत्रालय की मंजूरी के बाद ईपीएफओ के धारकों के खातों में ये 8.5 परसेंट ब्याज की ये रकम इस महीने के अंत तक आ जाएगी। देश में 6.44 करोड़ लोग पीएफ के दायरे में आते हैं। गौरतलब है कि ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ब्याज दरों को बिना बदलाव के 8.5 फीसदी पर बरकरार रखने का फैसला लिया था, जो कि पिछले 7 साल के निचले स्तर की ब्याज दर है। इसके पहले वित्त वर्ष 2013 में ईपीएफ पर ब्याज दरें 8.5% थीं।</p>
<h4 style="text-align:justify;">ऐसे चैक करे बैलेंस</h4>
<p style="text-align:justify;">7738299899 पर आपको एक एसएमएस भेजना होगा, इसका फॉर्मेट होगा ईपीएफओएचओ यूएएन एसएमएस इस मैसेज के जरिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर इंग्लिश भाषा में ईपीएफ योगदान की जानकारी आएगी।</p>
<h4 style="text-align:justify;">मिस्ड कॉल के जरिए चेक करें बैलेंस</h4>
<p style="text-align:justify;">एक दूसरा नंबर भी नोट कर लीजिए- 011-22901406, इस पर आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मिस्ड कॉल देना होगा। ईपीएफओ से आपको एक संदेश भेजा जाएगा, जिसमें आपके अपने पीएफ खाते की जानकारी मिल जाएगी।</p>
<p> </p>
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                                                            <category>देश</category>
                                            <category>कारोबार</category>
                                            <category>न्यूज़ ब्रीफ</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 27 Jul 2021 10:18:14 +0530</pubDate>
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>वित्त वर्ष 2020-21 में ईपीएफ ब्याज दर 8.5 प्रतिशत</title>
                                    <description><![CDATA[नई दिल्ली (एजेंसी)। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के केंद्रीय न्यास बोर्ड ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में अंशधारकों की जमा राशि पर वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 8.50 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करने की सिफारिश की है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने वीरवार को यहां बताया कि केंद्रीय श्रम एवं […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/business/epf-interest-rate-8-5-percent-in-fy-2020-21/article-22153"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2021-03/epf-interest-rate.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>नई दिल्ली (एजेंसी)।</strong> कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के केंद्रीय न्यास बोर्ड ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में अंशधारकों की जमा राशि पर वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 8.50 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करने की सिफारिश की है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने वीरवार को यहां बताया कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में पूर्वाह्न जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में बोर्ड की 228 वीं बैठक आयोजित की गई।</p>
<p style="text-align:justify;">बैठक में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अंशधारकों के लिए जमा राशि पर 8.50 प्रतिशत की दर से ब्याज देने की सिफारिश की है। बैठक में मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र और सदस्य सचिव सुनील बर्थवाल तथा केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त भी मौजूद थे। ईपीएफ की ब्याज दर की अधिसूचना केंद्र सरकार जारी करेगी। ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ईपीएफ की ब्याज दरें 8.65 प्रतिशत से घटाकर 8.5 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दी थी। इससे पहले कोविड महामारी के कारण ईपीएफओ की ब्याज दरों में कटौती की आशंका जताई जा रही थी। ईपीएफओ के इस फैसले से तकरीबन छह करोड़ अंशधारकों को लाभ मिलेगा।</p>
<p> </p>
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                                                            <category>कारोबार</category>
                                            <category>न्यूज़ ब्रीफ</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 04 Mar 2021 16:02:55 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>कर्मचारी भविष्य निधि की निकासी के नियमों में बदलाव</title>
                                    <description><![CDATA[नई दिल्ली (एजेंसी)। सरकार ने कोरोना महामारी से निपटने में संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की मदद के लिये कर्मचारी भविष्य निधि(ईपीएएफ) निकासी के प्रावधानों में बदलाव किया है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने रविवार को यहां बताया कि इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गयी है। नये नियमों के मुताबिक कोई भी कर्मचारी […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<br /><p style="text-align:justify;"><strong>नई दिल्ली (एजेंसी)।</strong> सरकार ने कोरोना महामारी से निपटने में संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की मदद के लिये कर्मचारी भविष्य निधि(ईपीएएफ) निकासी के प्रावधानों में बदलाव किया है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने रविवार को यहां बताया कि इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गयी है। नये नियमों के मुताबिक कोई भी कर्मचारी भविष्य निधि में से अपने मासिक वेतन का तीन गुना या कुल जमा राशि का 75 प्रतिशत हिस्सा निकाल सकते हैं।</p>
<p style="text-align:justify;">केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस रियायत की घोषणा हाल में ही की थी। नया प्रावधान 28 मार्च से लागू किया गया है इस संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन – ईपीएफओ ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिए हैं कि परिस्थिति का सामना करने में सहायता प्रदान करने के लिए ईपीएफ सदस्यों के आवेदनों पर त्वरित निर्णय लिए जाने चाहिए।</p>
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                                                            <category>देश</category>
                                            <category>कारोबार</category>
                                            <category>न्यूज़ ब्रीफ</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 30 Mar 2020 11:18:39 +0530</pubDate>
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
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