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                <title>PM CARES Fund - Sach Kahoon Hindi</title>
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                <title>मोदी ने कोरोना से बेसहारा हुए बच्चों के लिए पीएम केयर्स से सहायता राशि जारी की</title>
                                    <description><![CDATA[नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को उन बच्चों के लिए प्रधानमंत्री केयर्स योजना के अंतर्गत सहायता जारी की जो कोरोना काल में इस संक्रमण से अपने अभिभावकों या संरक्षक को खोने के कारण असहाय हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने आज इस अवसर पर वीडियो कांफ्रेंस के जरिए बच्चों को संबोधित करते हुए कहा […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/national/modi-released-assistance-from-pm-cares-fund-for-children-destitute-from-corona/article-33995"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2022-05/modi-1-e16456914208531.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>नयी दिल्ली।</strong> प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को उन बच्चों के लिए प्रधानमंत्री केयर्स योजना के अंतर्गत सहायता जारी की जो कोरोना काल में इस संक्रमण से अपने अभिभावकों या संरक्षक को खोने के कारण असहाय हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने आज इस अवसर पर वीडियो कांफ्रेंस के जरिए बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन इस बात की प्रतिबद्धता है कि हर देशवासी पूरी संवेदनशीलता से इन बच्चों के साथ है। उन्होंने कहा कि मुझे संतोष है कि ऐसे बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए उनके घर के पास ही सरकारी या प्राइवेट स्कूलों में उनका दाखिला कराया जा चुका है।</p>
<p style="text-align:justify;">उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अगर किसी बच्चे को प्रोफेशनल कोर्स या उच्च शिक्षा के लिए ऋण चाहिए होगा तो पीएम केयर्स उसमें भी मदद करेगा। उन्होंने कहा कि रोजमर्रा की दूसरी जरूरतों के लिए अन्य योजनाओं के माध्यम से उनके लिए 4000 रुपए हर महीने की व्यवस्था की गई है। मोदी ने कहा कि ऐसे बच्चे जब अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी करेंगे तो आगे भविष्य के सपनों के लिए और भी पैसे की जरूरत होगी। इसके लिए 18 से 23 साल के युवाओं को हर महीने स्टाइपेंड मिलेगा और जब बच्चे 23 साल के होंगे तब 10,00,000 रुपए उनको एकमुश्त सहायता दी जाएगी। मोदी ने कहा कि पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन के माध्यम से बच्चों को आयुष्मान हेल्थ कार्ड भी दिया जा रहा है। इससे पांच साल तक के इलाज की मुफ्त सुविधा भी उन्हें मिलेगी।</p>
<p style="text-align:justify;">उन्होंने कहा कि पीएम केयर्स के जरिए देश अपनी इस जिम्मेदारी के निर्वाह की कोशिश कर रहा है। यह प्रयास किसी एक व्यक्ति संस्था या सरकार का मात्र प्रयास नहीं है पीएम केयर्स में हमारे करोड़ों देशवासियों ने अपनी मेहनत और पसीने की कमाई दी है। इस अवसर पर मोदी ने कहा मैं जानता हूं कि कोई भी प्रयास और सहयोग आपके माता-पिता के स्नेह की भरपाई नहीं कर सकता लेकिन अपने पिता और माता के ना होने पर इस संकट की घड़ी में मां भारती आप सब बच्चों के साथ है। देश की संवेदनाएं आपके साथ हैं साथ ही आपके सपनों को पूरा करने के लिए पूरा देश आपके साथ है।</p>
<p style="text-align:justify;">प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी की मार पूरी मानवता ने सही है। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा कोना होगा जहां सदी की इस सबसे बड़ी त्रासदी ने लोगों को कभी ना भुलाए जाने वाले गांव न दिये हों। आपने जिस साहस और हौसले से इस संकट का सामना किया है उस और स्नेह के लिए मैं आप सभी को सैल्यूट करता हूं।। उन्होंने कहा कि पीएम केयर्स ने कोरना काल के दौरान अस्पताल तैयार करने में वेंटिलेटर खरीदने में ऑक्सीजन प्लांट लगवाने में भी बहुत मदद की इस वजह से कितने ही लोगों का जीवन बचाया जा सका इतने ही परिवारों का भविष्य बचाया जा सका।</p>
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                <pubDate>Mon, 30 May 2022 13:32:31 +0530</pubDate>
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                <title>&amp;#8216;पीएम केयर्स फंड&amp;#8217; वैधता को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज</title>
                                    <description><![CDATA[नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने ‘पीएम केयर्स फंड’ की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी. आर. गवाई की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील देवदत्त कामत से कहा कि […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/national/pm-cares-fund-legality-challenged-supreme-court-dismisses/article-31792"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2022-03/supreme-court-of-india4.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>नयी दिल्ली।</strong> उच्चतम न्यायालय ने ‘पीएम केयर्स फंड’ की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी. आर. गवाई की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील देवदत्त कामत से कहा कि वह इस मामले में उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर कर सकते हैं।</p>
<p style="text-align:justify;">कामत ने सुनवाई के दौरान पीठ के समक्ष कहा कि उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका में उठाए गए सभी मुद्दों पर गौर नहीं किया। पीठ ने कहा, ‘ शायद आप सही कह रहे हैं कि सभी मुद्दों पर विचार नहीं किया गया। हमें नहीं पता कि आपने बहस की थी या नहीं। आप इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर कर सकते हैं।” इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका में विभिन्न मंत्रालयों और अन्य सरकारी एजेंसियों से व्यापक स्तर पर धन ‘इधर से उधर’ करने के आरोप लगाए गए थे।</p>
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                <pubDate>Fri, 25 Mar 2022 13:47:57 +0530</pubDate>
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                <title>पीएम केयर्स कोष को पांच दिनों में 3076 करोड़ मिले</title>
                                    <description><![CDATA[नई दिल्ली। वैश्विक महामारी कोविड-19 की चुनौतियों से निपटने के संसाधन जुटाने के लिये स्थापित पीएम केयर्स कोष को इस के गठन के पहले पांच दिनों में 3076 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई थी। कोरोना वायरस की चुनौतियों से निपटने के लिए यह कोष इस वर्ष की स 27 मार्च को 2.25 लाख रुपये […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/national/pm-cares-fund-gets-3076-crores-in-five-days/article-18055"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2020-09/pm-cares-fund-gets-3076-crores-in-five-days.gif" alt=""></a><br /><h6 style="text-align:justify;"><strong>नई दिल्ली।</strong> वैश्विक महामारी कोविड-19 की चुनौतियों से निपटने के संसाधन जुटाने के लिये स्थापित पीएम केयर्स कोष को इस के गठन के पहले पांच दिनों में 3076 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई थी। कोरोना वायरस की चुनौतियों से निपटने के लिए यह कोष इस वर्ष की स 27 मार्च को 2.25 लाख रुपये की शुरूआती राशि से गठित किया गया था। समाप्त वित्त वर्ष से मात्र पांच दिन पहले गठित कोष की 2019..20 के आडिट लेखा जोखा के अनुसार इस कोष में लोगों ने स्वेच्छा से 31 मार्च 2020 तक 3,075.8 करोड़ रुपये का सहयोग दिया। पीएम केयर्स कोष की जानकारी इस की वेबसाइट पर अपलोड की गई है। आडिट रिपोर्ट में हालांकि यह खुलासा नहीं किया गया है कि किस व्यक्ति ने कितनी राशि का योगदान दिया है। रिपोर्ट के अनुसार कोष में 31 मार्च तक 39.6 लाख रुपये का विदेशी चंदा भी मिला था। यही नहीं पहले पांच दिन में घरेलू दान से 35.3 लाख रुपये और विदेशी दान से 575 रुपये का ब्याज भी​ कोष को मिला । इस तरह विदेशी दान पर सेवा कर अदायगी के बाद पीएम केअर्स कोष में कुल 3,076.6 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। कोष का आडिट एसएआरसी ऐंड एसोसिएट चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ने किया है और इस पर पीएमओ के चार अधिकारियों ने हस्ताक्षर भी किये हैं। यह अधिकारी हैं सचिव श्रीकर के परदेश, उप सचिव हार्दिक शाह, अवर सचिव प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, विभागीय अधिकारी प्रवेश कुमार हैं।</h6>
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                                                            <category>देश</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 02 Sep 2020 17:38:27 +0530</pubDate>
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            <item>
                <title>पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में हस्तांतरित करने की जरूरत नहीं’</title>
                                    <description><![CDATA[नयी दिल्ली l उच्चतम न्यायालय ने पीएम केयर्स की राशि को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) में हस्तांतरित करने के निर्देश देने संबंधी याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।  न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में हस्तांतरित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। न्यायालय ने, साथ […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/national/no-need-to-transfer-pm-cares-fund-to-ndrf/article-17645"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2020-08/no-need-to-transfer-pm-cares-fund-to-ndrf.gif" alt=""></a><br /><h6 style="text-align:justify;"><strong>नयी दिल्ली</strong> l उच्चतम न्यायालय ने पीएम केयर्स की राशि को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) में हस्तांतरित करने के निर्देश देने संबंधी याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।  न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में हस्तांतरित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। न्यायालय ने, साथ ही कोरोना महामारी के लिए नयी राष्ट्रीय आपदा योजना बनाये जाने की मांग भी ठुकरा दी। न्यायालय ने कहा कि कोविड-19 के लिए नयी आपदा राहत योजना की जरूरत नहीं है। खंडपीठ ने यह भी कहा कि कोविड-19 से पहले आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जारी राहत के न्यूनतम मानक आपदा प्रबंधन के लिए काफी हैं। न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार को यदि लगता है कि पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में हस्तांतरित किया जा सकता है तो उसके लिए वह स्वतंत्र है। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि दान करने वाले व्यक्ति एनडीआरएफ में भी दान करने के लिए आजाद हैं।</h6>
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                                                            <category>देश</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 18 Aug 2020 12:56:35 +0530</pubDate>
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