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                <title>Haryana Govenment - Sach Kahoon Hindi</title>
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                <title>हरियाणा: शिक्षा में सुधार के लिए नई शिक्षा नीति को पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य</title>
                                    <description><![CDATA[चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए नई शिक्षा नीति-2020 को वर्ष 2025 तक पूर्ण रुप से लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज पंचकूला में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, हरियाणा (उच्च शिक्षा संवर्ग) के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/haryana/haryana-govt-aiming-to-fully-implement-the-new-education-policy-to-improve-education/article-37588"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2022-09/khattar.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)।</strong> हरियाणा में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए नई शिक्षा नीति-2020 को वर्ष 2025 तक पूर्ण रुप से लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज पंचकूला में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, हरियाणा (उच्च शिक्षा संवर्ग) के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि छात्रों और शिक्षकों के अनुपात में कुछ स्कूलों को विलय किया गया है। ऐसा नहीं है कि किसी भी स्कूल में शिक्षकों की कमी आई है। केवल विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों की तैनाती संस्थागत रूप से सुनिश्चित की गई है।</p>
<h3 style="text-align:justify;">यदि कोई गलत तरीके से पेंशन प्राप्त करेगा तो यह बर्दाश्त नहीं</h3>
<p style="text-align:justify;">उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की ऑनलाइन शिक्षक स्थानांतरण नीति अन्य राज्यों द्वारा भी सराही जा रही है और वे इसका अनुसरण कर रहे हैं। इस नीति के तहत स्थानांतरित हुए अध्यापकों में से 90 प्रतिशत शिक्षकों को उनके द्वारा चुने हुए टॉप-3 विकल्प मिल रहे हैं और इससे शिक्षक संतुष्ट हैं। फिर भी यदि कहीं से शिक्षकों की कमी से संबंधित कोई मामले सरकार के समक्ष आ रहे हैं तो उन पर तुरंत संज्ञान लिया जा रहा है। सरकार द्वारा जल्द ही शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। नियमित भर्ती होने तक हरियाणा कौशल विकास निगम के माध्यम से भी शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाएगा। राज्य के एक 102 वर्षीय बुजुर्ग की पेंशन के मामले से मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले के समाधान के लिए अतिरिक्त जिला उपायुक्त को आदेश दे दिए गए हैं।</p>
<p><span style="color:#ff0000;"><strong>यह भी पढ़ें:-</strong> </span><a href="http://10.0.0.122:1245/haryana-government-big-announcement-on-outstanding-electricity-bill/">बिजली के बकाया बिलों पर हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान</a></p>
<p style="text-align:justify;">पेंशन से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए अतिरिक्त जिला उपायुक्त स्तर पर शिकायत निवारण मंच बना हुआ है, जिसके माध्यम से सभी शिकायतों का निपटान किया जाता है। उन्होेंने स्पष्ट किया कि यदि कोई गलत तरीके से पेंशन प्राप्त करेगा तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि कांग्रेस सरकार की तरह उन लोगों को नोटिस जारी कर उनसे रिकवरी नहीं की जाएगी। वर्तमान राज्य सरकार का ध्येय केवल पारदर्शी तरीके से सरकारी सुविधाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना है।</p>
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                                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 09 Sep 2022 17:52:44 +0530</pubDate>
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                <title>औद्योगिक प्लॉटों की बोली लगाकर पीछे हटने वाले उद्यमी होंगे ब्लैकलिस्ट</title>
                                    <description><![CDATA[बोली लगा कर प्लॉट नहीं लेने पर जब्त होगी ईएमडी सच कहूँ/अनिल कक्कड़ चंडीगढ़। प्रदेश की खट्टर-चौटाला सरकार ने औद्योगिक प्लाटों की बोली लगाकर पीछे हटने वाले उद्यमियों को ब्लैकलिस्ट करने का फैसला किया है। रिपोर्टों के अनुसार एचएसआईआईडीसी के चेयरमैन और प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर की अध्यक्षता में हुई एक बैठक […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/haryana/entrepreneurs-retreating-by-bidding-for-industrial-plots-will-be-blacklisted/article-17061"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2020-07/entrepreneurs-retreating-by-bidding-for-industrial-plots-will-be-blacklisted.gif" alt=""></a><br /><h3 style="text-align:center;">बोली लगा कर प्लॉट नहीं लेने पर जब्त होगी ईएमडी</h3>
<h6 style="text-align:justify;"><strong>सच कहूँ/अनिल कक्कड़ चंडीगढ़</strong>। प्रदेश की खट्टर-चौटाला सरकार ने औद्योगिक प्लाटों की बोली लगाकर पीछे हटने वाले उद्यमियों को ब्लैकलिस्ट करने का फैसला किया है। रिपोर्टों के अनुसार एचएसआईआईडीसी के चेयरमैन और प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में यह फैसला हुआ है। इसके साथ ही अब बोलीदाताओं के लिए ईएमडी को तीन फीसदी और बढ़ाया गया है। जानकारी के अनुसार सरकार अब औद्योगिक प्लॉट की बोली लगाकर पीछे हटने वाले उद्यमियों को ब्लैक लिस्ट करेगी। साथ ही सफल बोलीदाता की तर्ज पर प्लॉट नहीं लेने पर जमा कराई गई पांच फीसदी संचित आय निधि (ईएमडी) को भी जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही ईएमडी को तीन फीसदी बढ़ाया गया है। इससे पहले ईएमडी प्लॉट के आरक्षित मूल्य की दो फीसद होती थी।</h6>
<h4 style="text-align:justify;">जमीन बुक करने के लिए मिलेंगे दस मिनट</h4>
<h6 style="text-align:justify;">इसके बोर्ड ने प्रत्येक आबंटी की इकाई के भीतर श्रमिकों के इन-सीटू आवास के लिए दस फीसद अतिरिक्त तल क्षेत्र अनुपात (एफएआर) की अनुमति के लिए नीति को भी मंजूरी दी। एच-1 (उच्चतम) बोली लगाने वाले को अब भूखंड दर्ज (बुक) करने के लिए दस मिनट का समय दिया जाएगा। अगर वो प्लॉट को निश्चित समय में बुक नहीं करता, तो सॉफ्टवेयर अगले एक मिनट में बिना किसी क्रम के प्लॉट आवंटित करेगा। बाद में एच-2 बोलीदाता की उच्चतम बोली से शुरू होगा। अगर फिर बोली नहीं होती है तो एच-2 बोलीदाता को उसकी पिछली एच-2 बोली में उसके भूखंड का चयन करने के लिए 30 मिनट का समय दिया जाएगा।</h6>
<h4 style="text-align:justify;">सफल बोली वालों को अब 72 घंटे में करना होगा 10 फीसदी भुगतान</h4>
<h6 style="text-align:justify;">इसके अलावा ये भी बताया गया है कि तीसरा दौर एच-3 बोलीदाता की उच्चतम बोली से शुरू होगा व सफल बोली लगाने वालों के लिए 10 प्रतिशत भुगतान के समय को 24 घंटे से बढ़ाकर 72 घंटे किया जाएगा। सभी असफल बोलीदाताओं को 24 घंटे के अंदर ही उनकी ईएमडी राशि वापस कर दी जाएगी। औद्योगिक आवास के लिए दस फीसद अतिरिक्त एफएआर की अनुमति से उन इकाइयों को फायदा होगा, जिन्होंने पहले से ही उपलब्ध एफएआर को समाप्त कर लिया है। आनुपातिक वृद्धि शुल्क के भुगतान और जोनिंग या बिल्डिंग योजनाओं को संशोधित करने के बाद सुविधा प्रदान की जाएगी। पांच एकड़ तक के भूखंडों के आबंटी स्व-प्रमाणीकरण के माध्यम से दस फीसदी अतिरिक्त एफएआर प्राप्त कर सकते हैं।</h6>
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                                                            <category>देश</category>
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                <pubDate>Sat, 25 Jul 2020 20:34:31 +0530</pubDate>
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