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                <title>Coarseness Case - Sach Kahoon Hindi</title>
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                <description>Coarseness Case RSS Feed</description>
                
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                <title>बेअदबी मामला: अदालत के आदेशों को मामूली समझ रही पंजाब पुलिस की एसआईटी</title>
                                    <description><![CDATA[फरीदकोट (सच कहूँ न्यूज)। बेअदबी घटनाओं की जांच में पंजाब पुलिस की भूमिका पर एक और प्रश्नचिन्ह लग गया है। पंजाब पुलिस की एसआईटी ने माननीय अदालत के आदेशों का उल्लंघन किया है। एसआईटी ने न्यायिक हिरासत और कोरोना के कारण अस्पताल में दाखिल सुखजिन्द्र सिंह सन्नी और बलजीत सिंह को अदालत के आदेशों के […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/punjab/punjab-polices-sit-is-despising-the-orders-of-the-court/article-24012"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2021-05/coarseness-case.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>फरीदकोट (सच कहूँ न्यूज)।</strong> बेअदबी घटनाओं की जांच में पंजाब पुलिस की भूमिका पर एक और प्रश्नचिन्ह लग गया है। पंजाब पुलिस की एसआईटी ने माननीय अदालत के आदेशों का उल्लंघन किया है। एसआईटी ने न्यायिक हिरासत और कोरोना के कारण अस्पताल में दाखिल सुखजिन्द्र सिंह सन्नी और बलजीत सिंह को अदालत के आदेशों के बिना अस्पताल से लाकर रात भर थाना बाजाखाना में रखा। पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ डेरा श्रद्धालुओं ने माननीय अदालत में अर्जी दायर की है, जिस पर अदालत ने सिट को 31 मई तक जवाब दायर करने के लिए कहा है। बचाव पक्ष के वकील एडवोकेट विनोद मोंगा, बसंत सिंह सिद्धू और विवेक गुलबधर ने बातचीत दौरान सयुंक्त तौर पर बताया कि थाना बाजाखाना में दर्ज मुकदमा नंबर 128 में गिरफ्तार छह डेरा श्रद्धालुओं में शामिल निशान सिंह, सुखजिन्द्र सिंह सन्नी और बलजीत सिंह कोरोना पीड़ित</p>
<p style="text-align:justify;">होने के कारण उन्हें माननीय अदालत ने फरीदकोट के ही गुरू गोबिन्द सिंह मेडिकल कॉलेज में एक जून तक न्यायिक रिमांड के अंतर्गत इलाज के लिए भेजा था। इसी दौरान बीती रात सिट सुखजिन्दर सिंह सन्नी और बलजीत सिंह को अस्पताल से थाना बाजाखाना में लेकर आई। बचाव पक्ष के वकीलों ने बताया कि पुलिस की इस कार्रवाई पर उन्होंने आपत्ति जताई और शुक्रवार को माननीय अदालत में अर्जी दी जिस पर अदालत ने एसआईटी से 31 मई तक जवाब मांगा है। इसके अलावा मुकदमा नंबर 117 में पुलिस रिमांड पर चल रहे रणजीत सिंह और शक्ति सिंह को भी पुलिस रिमांड खत्म होने पर माननीय अदालत में पेश किया था जहां से उक्त दोनों को 10 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।</p>
<p style="text-align:justify;">गौरतलब है कि एसआईटी द्वारा बेअदबी के मामले में 16 मई को डेरा श्रद्धालु शक्ति सिंह, सुखजिन्द्र सिंह सन्नी, प्रदीप सिंह, निशान सिंह, रणजीत सिंह और बलजीत सिंह को मुकदमा नंबर 128 के तहत गिरफ्तार किया था। इसी दौरान सुखजिन्द्र सिंह, निशान सिंह और बलजीत सिंह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के कारण उन्हें एक जून तक इलाज दौरान न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। 24 मई को माननीय अदालत ने रणजीत सिंह, शक्ति सिंह और प्रदीप सिंह को भी न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया था लेकिन बाजाखाना पुलिस ने उसी दिन मुकदमा नंबर 117 में रणजीत सिंह और शक्ति सिंह की अदालत के द्वारा गिरफ्तारी दी गई थी। शुक्रवार को माननीय अदालत ने रणजीत सिंह और शक्ति सिंह को भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।</p>
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                                                            <category>पंजाब</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 29 May 2021 21:06:47 +0530</pubDate>
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                <title>बेअदबी मामला: एसआईटी अभी तक पेश नहीं कर सकी ऐसा तथ्य जिसके आधार पर ली जा रही लगातार हिरासत: एडवोकेट मोंगा</title>
                                    <description><![CDATA[ रंजीत सिंह व शक्ति सिंह की एक दिन और बढ़ी पुलिस हिरासत फरीदकोट (सच कहूँ न्यूज)। बेअदबी मामले में गिरफ्तार डेरा श्रद्धालुओं की एसआईटी की ओर से लगातार हिरासत हासिल की जा रही है। बचाव पक्ष के वकीलों के मुताबिक पंजाब की एसआईटी माननीय अदालत में ऐसा कोई तथ्य पेश नहीं कर पाई है जिसके […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/punjab/sit-could-not-present-yet-the-fact-on-the-basis-of-which-continuous-detention-is-being-taken-advocate-monga/article-23979"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2021-05/advocate-monga-1.jpg" alt=""></a><br /><h3 style="text-align:center;"><strong> रंजीत सिंह व शक्ति सिंह की एक दिन और बढ़ी पुलिस हिरासत</strong></h3>
<p style="text-align:justify;"><strong>फरीदकोट (सच कहूँ न्यूज)।</strong> बेअदबी मामले में गिरफ्तार डेरा श्रद्धालुओं की एसआईटी की ओर से लगातार हिरासत हासिल की जा रही है। बचाव पक्ष के वकीलों के मुताबिक पंजाब की एसआईटी माननीय अदालत में ऐसा कोई तथ्य पेश नहीं कर पाई है जिसके आधार पर वह लगातार आगे हिरासत की मांग कर रही है, लेकिन गिरफ्तार व्यक्तियों को परेशान करने के लिए सिर्फ हिरासत की ही मांग की जाती है।</p>
<p style="text-align:justify;">एसआईटी की ओर से थाना बाजाखाना में दर्ज मुकदमा नंबर 117 में गिरफ्तार किए गए रंजीत सिंह व शक्ति सिंह को दो दिन की पुलिस हिरासत पूरी होने के बाद आज फिर स्थानीय माननीय अदालत में पेश किया गया था। सुनवाई दौरान एसआईटी टीम ने फिर से हिरासत की मांग की व बचाव पक्ष के वकीलों एडवोकेट विनोद मोंगा, बसंत सिंह सिंद्धू व विवेक गुलबद्धर ने सख्त विरोध जताते कहा कि एसआईटी की ओर से इस मामले में अब तक कोई ऐसा तथ्य हासिल नहीं किया गया, जिसके आधार पर और हिरासत की मांग की जा रही है। एसआईटी की मांग पर माननीय अदालत द्वारा एक दिन की पुलिस हिरासत और दे दी गई। कल फिर से दोनों को माननीय अदालत में पेश किया जाएगा।</p>
<h4 style="text-align:justify;"><strong>जमानत अर्जी पर सुनवाई सोमवार को</strong></h4>
<p style="text-align:justify;">बचाव पक्ष के एडवोकेट ने बताया कि 16 मई को मुकदमा नंबर 128 में गिरफ्तार किए गए 6 डेरा श्रद्धालु, जो ज्यूडीशियल हिरासत में हैं, उनकी जमानत अर्जी पर शुक्रवार को भी सुनवाई हुई। इस संबंधी अगली सुनवाई 31 मई, दिन सोमवार को होगी।</p>
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                                            <category>पंजाब</category>
                                            <category>न्यूज़ ब्रीफ</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 28 May 2021 21:12:17 +0530</pubDate>
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                <title>बेअदबी मामला: पांच डेरा श्रद्धालुओं को मिली जमानत</title>
                                    <description><![CDATA[पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की चोरी के पुलिस के पास नहीं कोई सबूत: एडवोकेट मोंगा फरीदकोट (सच कहूँ न्यूज)। पवित्र श्री गुरु गं्रथ साहिब जी की बेअदबी के मामले (Coarseness Case) में पंजाब पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) द्वारा गिरफ्तार किए गए पांच डेरा श्रद्धालुओं की जमानत सोमवार को फरीदकोट की माननीय […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/punjab/coarseness-case-five-dera-followers-get-bail/article-17122"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2020-07/court-hammer.jpg" alt=""></a><br /><h1 style="text-align:center;">पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की चोरी के पुलिस के पास नहीं कोई सबूत: एडवोकेट मोंगा</h1>
<p style="text-align:justify;"><strong>फरीदकोट (सच कहूँ न्यूज)।</strong> पवित्र श्री गुरु गं्रथ साहिब जी की बेअदबी के मामले <strong>(Coarseness Case)</strong> में पंजाब पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) द्वारा गिरफ्तार किए गए पांच डेरा श्रद्धालुओं की जमानत सोमवार को फरीदकोट की माननीय अदालत ने मंजूर कर ली। बचाव पक्ष द्वारा एडवोकेट विनोद कुमार मोंगा व एडवोकेट विवेक गुलबधर पेश हुए। सुनवाई के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए एडवोकेट मोंगा ने बताया कि सुनवाई दौरान उन्होंने माननीय अदालत में यह दलील पेश की कि बेअदबी मामले की जांच सीबीआई भी कर रही है, इसीलिए एसआईटी की जांच पूरी तरह गैर-कानूनी है व यह मामला अदालत में विचारधीन है।</p>
<h3 style="text-align:center;">डेरा श्रद्धालुओं को निर्दोष करार दे चुकी है सीबीआई | <strong>Coarseness Case</strong></h3>
<p style="text-align:justify;">उन्होंने कहा कि एसआईटी ने आरोपियों के खिलाफ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की चोरी का आरोप लगाया है लेकिन इसे साबित करने के लिए पुलिस के पास कोई तथ्य नहीं हैं। इसीलिए डेरा श्रद्धालुओं का इन मामलों से कोई संबंध नहीं है। डेरा श्रद्धालु निर्दोष हैं व उन्हें बिना वजह फंसाया जा रहा है। एडवोकेट मोंगा ने यह भी बताया कि सीबीआई पहले भी इस मामले में बारीकी से जांच कर डेरा श्रद्धालुओं को निर्दोष करार दे चुकी है।</p>
<p style="text-align:justify;">सीबीआई ने पोलीग्राफ टैस्ट, फिंगर प्रिंट, नार्को टैस्ट और हैंड राईटिंग के सैंपल आदि भी लिए थे, जिनमें डेरा श्रद्धालुओं के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला था। मोंगा ने बताया कि सीबीआई मामले की गहराई से जांच कर 1200 पन्नों की क्लोजर रिपोर्ट मोहाली अदालत में पेश कर चुकी है लेकिन अचानक रणबीर सिंह खटड़ा के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने 2 जुलाई को फरीदकोट अदालत को बताया कि उन्होंने बेअदबी मामले की जांच शुरू कर दी है।</p>
<p style="text-align:justify;">एसआईटी ने चार दिन में जांच मुकम्मल कर 6 जुलाई को चालान भी पेश कर दिया। मोंगा ने एसआईटी की कार्रवाई पर सवाल करते हुए कहा कि जो जांच 5 वर्षों में 5 एजेंसियों द्वारा की गई, उसे एसआईटी ने रद्द करते हुए नामजद व्यक्तियों के खिलाफ मात्र चार दिन में चालान भी पेश कर दिया जो दर्शाता है कि यह सारी कार्रवाई पूरी तरह राजनीति से प्रेरित व गैर-कानूनी है। गौरतलब है कि एसआईटी ने चार जुलाई को सात डेरा श्रद्धालुओं को गिरफ्तार किया था। दो लोगों को उसी दिन ही अदालत ने गैर-कानूनी बताकर रिहा कर दिया था।</p>
<p> </p>
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                                            <category>पंजाब</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 27 Jul 2020 21:20:29 +0530</pubDate>
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