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                <title>Property Tax - Sach Kahoon Hindi</title>
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                <description>Property Tax RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>Property Tax: तीन माह में प्रॉपर्टी टैक्स के 168 करोड़ जमा होने पर गुरुग्राम नगर निगम हुआ मालामाल</title>
                                    <description><![CDATA[प्रॉपर्टी टैक्स पर दी जा रही एकमुश्त ब्याज माफी तथा चालू वित्त वर्ष के प्रॉपर्टी टैक्स पर 10 प्रतिशत की विशेष छूट का लाभ उठाने के लिए मंगलवार को अंतिम दिन नगर निगम गुरुग्राम के सभी कार्यालयों में खूब भीड़ रही। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/haryana/gurugram-municipal-corporation-became-rich-after-collecting-rs-168-crore/article-87406"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2026-06/gurugram-news13.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>गुरुग्राम (सच कहूँ/संजय मेहरा)।</strong> Gurugram News: प्रॉपर्टी टैक्स पर दी जा रही एकमुश्त ब्याज माफी तथा चालू वित्त वर्ष के प्रॉपर्टी टैक्स पर 10 प्रतिशत की विशेष छूट का लाभ उठाने के लिए मंगलवार को अंतिम दिन नगर निगम गुरुग्राम के सभी कार्यालयों में खूब भीड़ रही। चालू वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही में नागरिकों ने 168 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स नगर निगम के खजाने में जमा कराया, जो नागरिकों की जागरूकता और नगर निगम पर उनके विश्वास को दशार्ता है।</p>
<p style="text-align:justify;">मंगलवार सुबह से ही बड़ी संख्या में प्रॉपर्टी मालिक निगम कार्यालयों के नागरिक सुविधा केंद्रों पर पहुंचकर अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराते रहे। सरकार की इस जनहितकारी योजना को नागरिकों का भरपूर सहयोग मिला। नगर निगम गुरुग्राम ने अंतिम दिनों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए सभी कार्यालयों में विशेष व्यवस्थाएं की थीं। महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग काउंटर बनाए गए, जबकि टैक्स शाखा के अधिकारी एवं कर्मचारी बिना अवकाश लगातार कार्य करते रहे। इसके साथ ही प्रॉपर्टी टैक्स डाटा सुधार, स्वामित्व संबंधी त्रुटियों तथा अन्य शिकायतों का भी मौके पर समाधान किया गया, जिससे नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा।</p>
<h4 style="text-align:justify;">विकसित गुरुग्राम के निर्माण में नागरिकों की भागीदारी महत्वपूर्ण</h4>
<p style="text-align:justify;">मेयर राजरानी मल्होत्रा ने कहा कि शहर के समग्र विकास में नागरिकों की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। समय पर प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान न केवल प्रत्येक नागरिक का दायित्व है, बल्कि इससे शहर के विकास कार्यों को भी नई गति मिलती है। उन्होंने सभी नागरिकों के सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि नगर निगम भविष्य में भी जनहित में इसी प्रकार की नागरिक-केंद्रित पहल करता रहेगा।</p>
<h4 style="text-align:justify;">राजस्व से शहर के विकास कार्यों को मिलेगी गति</h4>
<p style="text-align:justify;">नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त प्रदीप दहिया ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा दी गई ब्याज माफी और टैक्स छूट योजना का नागरिकों ने उत्साहपूर्वक लाभ उठाया है। बड़ी संख्या में लोगों द्वारा समय पर प्रॉपर्टी टैक्स जमा करना नगर निगम के प्रति उनके विश्वास और जिम्मेदारी को दशार्ता है। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स से प्राप्त राजस्व का उपयोग शहर में सडक, सीवरेज, पेयजल, स्वच्छता, स्ट्रीट लाइट, पार्कों के विकास तथा अन्य आधारभूत नागरिक सुविधाओं को और अधिक मजबूत बनाने में किया जाएगा। उन्होंने समय पर टैक्स जमा करने वाले सभी नागरिकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नगर निगम भविष्य में भी नागरिकों को सरल, पारदर्शी एवं सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा।</p>
<p style="text-align:justify;"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/2026-06/gurugram-news13.jpg" alt="Gurugram News" width="1280" height="720"></img></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>हरियाणा</category>
                                            <category>राज्य</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 30 Jun 2026 19:14:02 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sarvesh Kumar]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>Property Seal: बकाया संपत्ति कर पर जोन-3 में दो व्यावसायिक संपत्तियां सील</title>
                                    <description><![CDATA[पालम विहार अंसल प्लाजा व अंसल कॉरपोरेट प्लाजा की यूनिटों पर कार्रवाई गुरुग्राम (सच कहूँ न्यूज)। Commercial Property Seal: नगर निगम गुरुग्राम की टैक्स ब्रांच, जोन-3 ने संपत्ति कर के बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए मंगलवार को पालम विहार क्षेत्र की दो व्यावसायिक संपत्तियों को सील कर दिया। दोनों संपत्तियों पर कुल मिलाकर […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/haryana/two-commercial-properties-in-zone-three-sealed-over-property-tax-arrears/article-81670"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2026-02/gurugram-news-7.jpg" alt=""></a><br /><h3 style="text-align:justify;">पालम विहार अंसल प्लाजा व अंसल कॉरपोरेट प्लाजा की यूनिटों पर कार्रवाई</h3>
<p style="text-align:justify;"><strong>गुरुग्राम (सच कहूँ न्यूज)।</strong> Commercial Property Seal: नगर निगम गुरुग्राम की टैक्स ब्रांच, जोन-3 ने संपत्ति कर के बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए मंगलवार को पालम विहार क्षेत्र की दो व्यावसायिक संपत्तियों को सील कर दिया। दोनों संपत्तियों पर कुल मिलाकर 24 लाख रुपये से अधिक का संपत्ति कर बकाया था। जोन-3 की टीम ने अंसल प्लाजा पालम विहार सेक्टर एक स्थित यूनिट नंबर एफएफ-एक को सील किया। निगम रिकॉर्ड के अनुसार इस यूनिट पर 13 लाख 44 हजार 877 रुपये का संपत्ति कर बकाया है। Gurugram News</p>
<p style="text-align:justify;">जिसे बार-बार नोटिस देने के बावजूद जमा नहीं कराया गया। बकाया राशि न चुकाने पर निगम ने नियमानुसार सीलिंग की कार्रवाई की। इसी क्रम में टीम ने अंसल कॉरपोरेट प्लाजा पालम विहार स्थित संपत्ति नंबर जी-74 पर भी कार्रवाई की। इस संपत्ति पर 10 लाख 93 हजार 954 रुपये का कर बकाया है। लंबे समय से भुगतान न होने के कारण निगम ने इसे भी सील कर दिया। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि दोनों संपत्तियों के मालिकों को पहले ही कई बार नोटिस जारी कर बकाया कर जमा कराने के लिए कहा गया था। निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद भी भुगतान न होने पर हरियाणा नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के तहत सीलिंग की कार्रवाई की गई।</p>
<p style="text-align:justify;">निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने सभी संपत्ति मालिकों से अपील की है कि वे समय पर संपत्ति कर का भुगतान करें, अन्यथा उनके खिलाफ भी इसी प्रकार की कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि कर वसूली अभियान आगे भी जारी रहेगा और बड़े बकायेदारों को प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित किया जा रहा है। Gurugram News</p>
<p><strong>यह भी पढ़ें:– </strong><a title="Kairana Crime News: जानलेवा हमले के आरोप में हिंगोखेड़ी ग्राम प्रधान गिरफ्तार, भेजा कारागार" href="http://10.0.0.122:1245/hingokheri-village-head-arrested-on-charges-of-murderous-attack/">Kairana Crime News: जानलेवा हमले के आरोप में हिंगोखेड़ी ग्राम प्रधान गिरफ्तार, भेजा कारागार</a></p>
]]></content:encoded>
                
                                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

                <link>https://www.sachkahoon.com/state/haryana/two-commercial-properties-in-zone-three-sealed-over-property-tax-arrears/article-81670</link>
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                <pubDate>Tue, 24 Feb 2026 19:22:31 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>Property Tax: डिफॉल्टरों को 3 दिन का समय, नहीं तो प्रॉपर्टी बेचेगा निगम</title>
                                    <description><![CDATA[मोहाली (सच कहूँ न्यूज)। Mohali Municipal Corporation: मोहाली नगर नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरने वाले डिफॉल्टरों को तीन दिन का समय दिया। इस दौरान उन्हें अपना टैक्स भरना होगा। निर्धारित समय पर टैक्स ना जमा करने पर निगम द्वारा उनकी प्रॉपर्टी अटैच कर दी जाएगी। यह कार्रवाई खास तौर पर बड़े शोरूम, फैक्ट्रियों […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/chandigarh/mohali-municipal-corporation-gives-three-days-time-to-property-tax-defaulters/article-79940"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2026-01/property-tax.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>मोहाली (सच कहूँ न्यूज)।</strong> Mohali Municipal Corporation: मोहाली नगर नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरने वाले डिफॉल्टरों को तीन दिन का समय दिया। इस दौरान उन्हें अपना टैक्स भरना होगा। निर्धारित समय पर टैक्स ना जमा करने पर निगम द्वारा उनकी प्रॉपर्टी अटैच कर दी जाएगी। यह कार्रवाई खास तौर पर बड़े शोरूम, फैक्ट्रियों और कंपनियों पर की जाएगी। नगर निगम ने ऐसे लोगों को नोटिस भेज दिए हैं। इस दौरान उन्हें सारा टैक्स भरना होगा। वरना उनकी प्रॉपर्टी सील होगी। इसके बाद प्रॉपर्टी की बिक्री कर टैक्स की रिकवरी की जाएगी। Mohali News</p>
<p style="text-align:justify;">नगर निगम से मिली जानकारी के मुताबिक, करीब 7100 ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक अपने प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं किया है। कई बार इन लोगों को नोटिस भेजे गए। लेकिन 10- 11 साल से भुगतान नहीं कर रहे है। ऐसे में अब निगम ने यह तरीका अपनाया है। निगम अधिकारियों का कहना है कि अगर इन लोगों टैक्स जमा नहीं किया गया तो बिना किसी और सूचना के उनकी संपत्ति सील कर दी जाएगी। सील होने के बाद अंदर रखे सामान, माल या स्टॉक के नुकसान की जिम्मेदारी मालिक की खुद की होगी। इसके बाद नगर निगम बकाया टैक्स वसूलने के लिए संपत्ति या सामान की नीलामी भी कर सकता है। Mohali News</p>
]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राज्य</category>
                                            <category>पंजाब</category>
                                            <category>चंडीगढ़</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 02 Jan 2026 14:01:38 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>Property Tax: संपत्ति कर क्यों है जरूरी? न भरने पर क्या कार्रवाई हो सकती है, जानिए विस्तार से</title>
                                    <description><![CDATA[Property Tax:  अनु सैनी । भारत में घर खरीदने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में अगर आप भी घर खरीदने की सोच रहे हैं या पहले से ही आपके पास कोई मकान या फ्लैट है, तो आपको “संपत्ति कर” यानी Property Tax की जानकारी जरूर होनी चाहिए। संपत्ति कर समय पर […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/business/why-is-property-tax-necessary-what-action-can-be-taken-if-it-is-not-paid-know-in-detail/article-72519"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2025-06/property-tax.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;">Property Tax:  अनु सैनी । भारत में घर खरीदने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में अगर आप भी घर खरीदने की सोच रहे हैं या पहले से ही आपके पास कोई मकान या फ्लैट है, तो आपको “संपत्ति कर” यानी Property Tax की जानकारी जरूर होनी चाहिए। संपत्ति कर समय पर चुकाना कानूनी जिम्मेदारी होती है, और इसकी अनदेखी करना आपको आर्थिक और कानूनी नुकसान में डाल सकता है। आइए जानते हैं कि यह टैक्स क्यों जरूरी है और अगर इसे समय पर नहीं भरा गया तो क्या हो सकता है।</p>
<p><a href="http://10.0.0.122:1245/seeing-the-threat-of-world-war-indian-army-took-this-big-step/">Indian Army: विश्व युद्ध की आहट को देखते हुए भारतीय सेना ने उठाया ये बड़ा कदम</a></p>
<h3 style="text-align:justify;">संपत्ति कर क्या है? Property Tax</h3>
<p style="text-align:justify;">संपत्ति कर वह टैक्स होता है जो किसी घर, फ्लैट, दुकान या अन्य अचल संपत्ति पर स्थानीय नगर निगम या नगरपालिका द्वारा लगाया जाता है। इसका उपयोग सरकार शहर की सुविधाओं जैसे सफाई, सड़कें, स्ट्रीट लाइट, सीवर व्यवस्था आदि को बनाए रखने के लिए करती है।</p>
<h3 style="text-align:justify;">क्यों जरूरी है प्रॉपर्टी टैक्स भरना? Property Tax</h3>
<p style="text-align:justify;">1. कानूनी जिम्मेदारी – यह टैक्स कानूनी रूप से देय होता है और समय पर न चुकाने पर आपको दंड भुगतना पड़ सकता है।<br />
2. सरकारी सुविधाएं जारी रखने के लिए – संपत्ति कर से मिलने वाली राशि का उपयोग नगर विकास में होता है।<br />
3. भविष्य में विवाद से बचाव – टैक्स रिकॉर्ड क्लियर रहने से भविष्य में संपत्ति खरीद-बेच, लोन, या अन्य कानूनी प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं आती।</p>
<h3 style="text-align:justify;">नहीं भरने पर क्या हो सकता है?</h3>
<p style="text-align:justify;">अगर कोई व्यक्ति समय पर संपत्ति कर नहीं भरता, तो नगर निगम या संबंधित प्राधिकरण निम्नलिखित सख्त कदम उठा सकता है:<br />
1. कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice)<br />
सबसे पहले प्राधिकरण संपत्ति मालिक को कारण बताओ नोटिस जारी करता है। इसमें पूछा जाता है कि आपने अब तक टैक्स क्यों नहीं चुकाया है।<br />
2. जुर्माना और ब्याज<br />
विभिन्न नगर निगमों में अलग-अलग दर से जुर्माना वसूला जाता है।<br />
दिल्ली नगर निगम (MCD) हर महीने देय राशि पर 1% जुर्माना लगाता है।<br />
बेंगलुरु महानगर पालिका (BBMP) 2% प्रतिमाह ब्याज लेती है।<br />
3. संपत्ति की कुर्की<br />
अगर नोटिस के बावजूद टैक्स नहीं भरा जाता, तो डीएमसी अधिनियम, 1957 के तहत,<br />
संपत्ति<br />
बैंक खाते<br />
किराए की आय<br />
चल संपत्तियां<br />
को जब्त किया जा सकता है।<br />
4. 20% तक अतिरिक्त जुर्माना<br />
कारण बताओ नोटिस को नजरअंदाज करने पर 20% तक अतिरिक्त दंड लगाया जा सकता है।<br />
5. कानूनी कार्रवाई और सजा<br />
अगर टैक्स न चुकाना जानबूझकर (विलफुल डिफॉल्ट) किया गया है, तो संबंधित व्यक्ति को जुर्माने के साथ जेल की सजा भी हो सकती है।</p>
<h3 style="text-align:justify;">किन बातों का रखें ध्यान? Property Tax</h3>
<p style="text-align:justify;">समय सीमा का पालन करें: प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अनुसार संपत्ति कर की अंतिम तिथि होती है।<br />
ऑनलाइन भुगतान विकल्प: आजकल अधिकांश नगर निगमों की वेबसाइटों पर ऑनलाइन भुगतान की सुविधा होती है।<br />
भुगतान रसीद संभालें: भविष्य में किसी विवाद से बचने के लिए टैक्स भुगतान की रसीद सुरक्षित रखें।</p>
<p style="text-align:justify;">संपत्ति कर न केवल आपकी सामाजिक और कानूनी जिम्मेदारी है, बल्कि यह शहर के समग्र विकास में भी आपका योगदान है। समय पर टैक्स भरने से न केवल आप भारी जुर्माने और कानूनी कार्रवाई से बच सकते हैं, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी भूमिका भी निभा सकते हैं। अगर आपने अब तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स नहीं चुकाया है, तो आज ही संबंधित नगर निगम की वेबसाइट पर जाकर स्थिति जांचें और भुगतान सुनिश्चित करें।Property Tax</p>
]]></content:encoded>
                
                                                            <category>देश</category>
                                            <category>कारोबार</category>
                                            <category>न्यूज़ ब्रीफ</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 24 Jun 2025 12:47:08 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>Property Tax: प्रॉपर्टी टैक्स जमा न कराने पर निगम ने की गैस एजेंसी दफ्तर सहित 6 संपत्तियां सील</title>
                                    <description><![CDATA[निगम का 41.09 लाख रुपए प्रॉपर्टी टैक्स दबाए बैठे थे संपत्ति मालिक सीलिंग से बचने के लिए 31 मार्च से पहले जमा कराए प्रॉपर्टी टैक्स जगाधरी जोन के पांच व यमुनानगर के एक प्रॉपर्टी मालिक पर निगम ने की कार्रवाई यमुनानगर (सच कहूँ/लाजपतराय)। Property Tax News: प्रॉपर्टी टैक्स जमा न कराने पर नगर निगम की […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/haryana/corporation-seals-six-properties-including-gas-agency-office-for-not-paying-property-tax/article-69052"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2025-03/yamunanagar.jpg" alt=""></a><br /><h3 style="text-align:justify;">निगम का 41.09 लाख रुपए प्रॉपर्टी टैक्स दबाए बैठे थे संपत्ति मालिक</h3>
<ul style="text-align:justify;">
<li>सीलिंग से बचने के लिए 31 मार्च से पहले जमा कराए प्रॉपर्टी टैक्स</li>
<li>जगाधरी जोन के पांच व यमुनानगर के एक प्रॉपर्टी मालिक पर निगम ने की कार्रवाई</li>
</ul>
<p style="text-align:justify;"><strong>यमुनानगर (सच कहूँ/लाजपतराय)।</strong> Property Tax News: प्रॉपर्टी टैक्स जमा न कराने पर नगर निगम की सख्ती जारी है। नगर निगम द्वारा जहां डेढ़ माह पहले 26 बकाएदारों की संपत्ति सील की थी, वहीं, अब फिर से टैक्स न देने पर निगम ने प्रॉपर्टी सील करने की कार्रवाई शुरु कर दी है। प्रॉपर्टी टैक्स न देने पर निगम ने शुक्रवार देर शाम गैस एजेंसी दफ्तर समेत छह संपत्तियां सील कर दी। इन संपत्ति मालिकों पर निगम का 4109556 रुपए टैक्स बकाया था। इनमें पांच प्रॉपर्टी जगाधरी जोन व एक संपत्ति यमुनानगर जोन की है। यह कार्रवाई नगर निगम आयुक्त आयुष सिन्हा के निर्देशों पर की गई। Yamunanagar News</p>
<p style="text-align:justify;">निगमायुक्त आयुष सिन्हा ने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स जमा न कराने वालों की अब संपत्तियां सील की जाएगी। सीलिंग कार्रवाई से बचने के लिए संपत्ति मालिक 31 मार्च से पहले प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराए। 31 मार्च के बाद 18 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज से टैक्स वसूला जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स न देने पर संपत्ति सील की जाएगी। इसलिए सभी प्रॉपर्टी मालिक 31 मार्च से पहले टैक्स जमा कराए। टैक्स जमा करने के लिए 31 मार्च तक तीनों नगर निगम कार्यालय खुले रहेंगे।</p>
<h3 style="text-align:justify;">निगम ने जारी किए थे नोटिस | Yamunanagar News</h3>
<p style="text-align:justify;">नगर निगम द्वारा कुछ दिन पहले एक लाख रुपए से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स के बकाएदारों को हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 के तहत नोटिस जारी किए गए थे। नोटिस मिलने पर कुछ प्रॉपर्टी मालिकों ने टैक्स जमा करा दिया था। जिन बकाएदारों ने अभी तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कराया, उनकी निगम द्वारा संपत्ति सील की जा रही है। संपत्तियां सील करने के लिए नगर निगम आयुक्त आयुष सिन्हा के निर्देशों पर यमुनानगर जोन में जेडटीओ अजय वालिया व जगाधरी जोन में जेडटीओ एवं कार्यालय अधीक्षक प्रदीप कुमार के नेतृत्व में टीमें गठित की गई है। यमुनानगर जोन में जेडटीओ अजय वालिया, जितेंद्र मल्होत्रा आदि की टीम ने शिवपुरी में वीरेंद्र सिंह की प्रॉपर्टी सरस्वती गैस एजेंसी के दफ्तर को सील कर दिया।</p>
<p style="text-align:justify;">इसी तरह जगाधरी जोन में जेडटीओ प्रदीप कुमार, सहायक रघुबीर व अन्य की टीम ने बूड़िया गेट शर्मा टेंट हाउस के नजदीक शिवम गर्ग की मिक्स यूज प्रॉपर्टी, सत्संग विहार पार्ट एक में कमल कुमार की मिक्स यूज संपत्ति, जगाधरी- पांवटा मार्ग पर मटका चौक के नजदीक संजय कुमार की व्यावसायिक संपत्ति, मटका चौक के पास ही मीनू की व्यावसायिक संपत्ति व नाभ गांव स्थित नागेश की स्पेशल कैटागिरी प्रॉपर्टी को निगम ने सील किया। इन सभी बकाएदारों पर निगम का 41 लाख नौ हजार 556 रुपए प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। संपत्तियां सील करने के साथ ही निगम द्वारा उन पर चेतावनी नोटिस चस्पाया कि यदि नगर निगम की अनुमति के बिना सील से छेड़छाड़ की या इसे खोलने का प्रयास किया गया तो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।</p>
<h3 style="text-align:justify;">किस प्रॉपर्टी पर कितना टैक्स बकाया | Yamunanagar News</h3>
<ul>
<li style="text-align:justify;">बकाएदार – स्थान – प्रॉपर्टी टैक्स</li>
<li style="text-align:justify;">विरेंद्र कुमार – सरस्वती गैस एजेंसी, शिवपुरी – 555406</li>
<li style="text-align:justify;">शिवम गर्ग – बूड़िया गेट – 628210</li>
<li style="text-align:justify;">कमल कुमार – सत्संग विहार – 246438</li>
<li style="text-align:justify;">संजय कुमार – नजदीक मटका चौक – 1010961</li>
<li style="text-align:justify;">मीनू महेश्वर – नजदीक मटका चौक – 1010957</li>
<li style="text-align:justify;">नागेश – नाभ – 657584</li>
</ul>
<h3 style="text-align:justify;">आज और कल भी खुलेंगे निगम कार्यालय: सिन्हा</h3>
<p style="text-align:justify;">नगर निगम आयुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स के जिन बकाएदारों को नोटिस जारी किए है, उन सभी की प्रॉपर्टी सील की जाएगी। सीलिंग कार्रवाई से बचने के लिए प्रॉपर्टी मालिक अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराए। 31 मार्च के बाद 18 प्रतिशत ब्याज समेत प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाएगा। अतिरिक्त टैक्स और सीलिंग कार्रवाई से बचने के लिए 31 मार्च से पहले टैक्स जमा कराए। टैक्स जमा करने के लिए रविवार और 31 मार्च यानी सोमवार को भी निगम के तीनों कार्यालय खुले रहेंगे।</p>
<p><strong>यह भी पढ़ें:– </strong><a title="लूट की वारदात निकली झूठी, आरोपी काबू" href="http://10.0.0.122:1245/the-robbery-turned-out-to-be-a-fake-incident-the-accused-was-arrested/">लूट की वारदात निकली झूठी, आरोपी काबू</a></p>
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                                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

                <link>https://www.sachkahoon.com/state/haryana/corporation-seals-six-properties-including-gas-agency-office-for-not-paying-property-tax/article-69052</link>
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                <pubDate>Sat, 29 Mar 2025 18:21:01 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>Property Tax: प्रॉपर्टी टैक्स के बकायेदारों पर निगम की बड़ी कार्रवाई, चार प्रॉपर्टी सील</title>
                                    <description><![CDATA[पांच लाख से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स के बकाएदारों पर हुई कार्रवाई कुल 30,82537 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स बकाया था चारों बकायेदारों पर यमुनानगर (सचकहूँ/लाजपतराय)। Property Tax News: प्रॉपर्टी टैक्स जमा न कराने पर नगर निगम द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। निगम की टीम ने जगाधरी जोन के चार संपत्ति धारकों की प्रॉपर्टी सील की। ये वे […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/haryana/corporation-takes-big-action-against-property-tax-defaulters-four-properties-sealed/article-66471"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2025-01/yamunanagar-news-1.jpg" alt=""></a><br /><h3 style="text-align:justify;">पांच लाख से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स के बकाएदारों पर हुई कार्रवाई</h3>
<ul style="text-align:justify;">
<li>कुल 30,82537 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स बकाया था चारों बकायेदारों पर</li>
</ul>
<p style="text-align:justify;"><strong>यमुनानगर (सचकहूँ/लाजपतराय)।</strong> Property Tax News: प्रॉपर्टी टैक्स जमा न कराने पर नगर निगम द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। निगम की टीम ने जगाधरी जोन के चार संपत्ति धारकों की प्रॉपर्टी सील की। ये वे प्रॉपर्टी धारक है, जिन पर नगर निगम का पांच-पांच लाख रुपये से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। चारों बकायेदारों पर निगम का कुल 30,82537 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। सभी बकायेदारों को कुछ दिन पहले अंतिम नोटिस जारी किया था, लेकिन इन्होंने न तो अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराया और न ही नोटिस का कोई जवाब दिया। Yamunanagar News</p>
<p style="text-align:justify;">जिसके बाद नगर निगम आयुक्त आयुष सिन्हा के निर्देशों पर प्रॉपर्टी सील करने की कार्रवाई की गई। यदि जल्द ही एक लाख से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स के बकायेदारों ने अपना टैक्स जमा नहीं कराया तो उनकी प्रॉपर्टी भी सील की जाएगी। नगर निगम आयुक्त आयुष सिन्हा के निदेर्शों पर कुछ दिन पहले पांच लाख व एक लाख रुपये से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स के बकाएदारों को हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 की धारा-87, 95, 113, 128, 129 व 130 के तहत अंतिम नोटिस जारी किए गए थे। कुछ संपत्ति धारकों ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा करा दिया। जबकि कुछ ने किस्तों में टैक्स देना शुरू किया है, लेकिन अभी भी काफी प्रॉपर्टी धारक ऐसे है, जो प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कर रहे है।</p>
<p style="text-align:justify;">ऐसे बकायेदारों की प्रॉपर्टी सील करने की कार्रवाई निगम द्वारा शुरू की गई है। प्रॉपर्टी सील करने के लिए नगर निगम आयुक्त आयुष सिन्हा के निर्देशों पर क्षेत्रीय कराधान अधिकारी अजय वालिया, प्रदीप कुमार, जितेंद्र मल्होत्रा, सहायक रघुबीर, लिपिक अभिजीत, विकास, अंकित, नितिन त्यागी, अनिल, चिराग, बिलाल व अन्य की टीम बनाई गई। निगम की इस टीम ने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा न कराने पर जगाधरी जोन की चार प्रॉपर्टी सील की। इसके बाद एक लाख रुपये से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स के बकाएदारों की प्रॉपर्टी सील की जाएगी। Yamunanagar News</p>
<h3 style="text-align:justify;">इन प्रॉपर्टी को किया सील | Yamunanagar News</h3>
<p style="text-align:justify;">निगम की टीम सबसे पहले जगाधरी पांवटा साहिब रोड पर सरस्वती कॉलोनी स्थित हरिनाम धर्म कांटे पर पहुंची। इस प्रॉपर्टी का 7,95271 रुपये टैक्स बकाया था। निगम की टीम ने इस धर्म कांटे को सील लगाकर बंद कर दिया। इसके बाद निगम द्वारा जगाधरी कॉ-आॅपरेटिव हाउसिंग सोसायटी स्थित सिंघम डीलक्स ढाबा को सील किया। इस पर 9,26531 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स बकाया था।</p>
<p style="text-align:justify;">इसी तरह छोटी लाइन सावनपुरी स्थित नरेश कुमार व रूप नगर स्थित राजीव की प्रॉपर्टी को सील किया गया। नरेश कुमार की प्रॉपर्टी का 5,08710 रुपये व राजीव का 852025 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स बकाया था। प्रॉपर्टी सील करने के साथ ही चेतावनी नोटिस चस्पाया कि यदि नगर निगम की अनुमति के बिना सील को खोला गया तो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। Yamunanagar News</p>
<h3 style="text-align:justify;">अब एक लाख से अधिक टैक्स के बकाएदारों की प्रॉपर्टी होगी सील</h3>
<p style="text-align:justify;">नगर निगम आयुक्त आयुष सिन्हा व क्षेत्रीय कराधान अधिकारी अजय वालिया ने बताया कि पहले चरण में पांच लाख व दस लाख से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स के बकाएदारों की संपत्ति सील करने की कार्रवाई की गई है। इसके बाद एक लाख रुपये से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स के बकाएदारों पर कार्रवाई होगी। संपत्ति धारकों से अपील है कि वे समय पर अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराए। बकायादार नोटिस को गंभीरता से लेकर समय पर अपना बकाया टैक्स भुगतान करें।</p>
<p><strong>यह भी पढ़ें:– </strong><a title="Snake: फतेहाबाद के इंडस्ट्रियल एरिया मे स्थित फैक्ट्री में निकला दुर्लभ ब्लैक हेडेड सांप, स्नेकमैन ने पकड़ा" href="http://10.0.0.122:1245/rare-black-headed-snake-found-in-a-factory-located-in-fatehabad-industrial-area/">Snake: फतेहाबाद के इंडस्ट्रियल एरिया मे स्थित फैक्ट्री में निकला दुर्लभ ब्लैक हेडेड सांप, स्नेकमैन ने पकड़ा</a></p>
]]></content:encoded>
                
                                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

                <link>https://www.sachkahoon.com/state/haryana/corporation-takes-big-action-against-property-tax-defaulters-four-properties-sealed/article-66471</link>
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                <pubDate>Wed, 15 Jan 2025 18:20:00 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र पर अब नप नहीं लेगी प्रॉपर्टी टैक्स</title>
                                    <description><![CDATA[सरसा नगर परिषद् प्रशासन ने लगाई थी शर्त | Property Tax कई दलों ने जताया था विरोध, ईओ बोले-निर्णय लिया वापस सरसा (सच कहूँ/सुनील वर्मा)। नगर परिषद् प्रशासन की ओर से अपने स्तर पर विद्यार्थियों को परेशान करने के लिए हरियाणा निवास प्रमाण पत्र जारी करने की एवज में उनसे प्रॉपर्टी टैक्स (Property Tax) भरने […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/haryana/nap-will-no-longer-charge-property-tax-on-haryana-resident-certificate/article-49427"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2023-06/sirsa-news-property-tax.gif" alt=""></a><br /><h3 style="text-align:justify;">सरसा नगर परिषद् प्रशासन ने लगाई थी शर्त | Property Tax</h3>
<ul style="text-align:justify;">
<li>कई दलों ने जताया था विरोध, ईओ बोले-निर्णय लिया वापस</li>
</ul>
<p style="text-align:justify;"><strong>सरसा (सच कहूँ/सुनील वर्मा)।</strong> नगर परिषद् प्रशासन की ओर से अपने स्तर पर विद्यार्थियों को परेशान करने के लिए हरियाणा निवास प्रमाण पत्र जारी करने की एवज में उनसे प्रॉपर्टी टैक्स (Property Tax) भरने की शर्त को अविलंब वापिस ले लिया गया है। इस निर्णय से विद्यार्थी वर्ग को खासी राहत मिली है क्योंकि इन दिनों तमाम शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रक्रिया जारी है और ऐसे में इन दस्तावेजों में हरियाणा निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नितांत जरूरी बताया गया। Haryana Residence Certificate</p>
<p style="text-align:justify;">प्रतिदिन करीब 150 से 200 विद्यार्थी अपने दस्तावेजों की पूर्ति के लिए जब हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र लेने के लिए नगर परिषद् जाते थे तो उन्हें परिषद् प्रशासन की ओर से प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए विवश किया जाता था। ऐसी परिस्थिति में विद्यार्थियों को बेबसी व लाचारी के अलावा कुछ हासिल नहीं होता था क्योंकि विद्यार्थियों का प्रॉपर्टी टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं होता। अहम बात यह है कि नगर परिषद् सरसा ही पूरे हरियाणा में ऐसा है जिसने अपने स्तर पर इस प्रकार की शर्त विद्यार्थियों पर लागू की थी। Property Tax</p>
<p style="text-align:justify;">इस प्रकार की शर्त लगाने का स्थानीय वार्ड नंबर 19 की पार्षद नीतू सोनी ने जबरदस्त विरोध करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल, नगर निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता सहित तमाम अन्य उच्चाधिकारियों को पत्र लिखकर उन्हें स्थिति से अवगत करवाते हुए स्थानीय नगर परिषद् प्रशासन को इस प्रकार की शर्त वापिस लेने के लिए आदेश करने का आग्रह किया गया था। Property Tax</p>
<p style="text-align:justify;">इतना ही नहीं इसी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की ओर से पूर्व सांसद डॉ. अशोक तंवर ने भी इसका जबरदस्त विरोध किया था। इस सिलसिले में नगर परिषद् प्रशासन के कार्यकारी अधिकारी संदीप मलिक ने बताया कि नप प्रशासन की ओर से अब ऐसी शर्त को हटा लिया गया है और विद्यार्थी बगैर प्रॉपर्टी टैक्स के हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करवा सकते हैं।</p>
<h3 style="text-align:justify;">प्रॉपर्टी टैक्स भरने का यह था पैंतरा | Property Tax</h3>
<p style="text-align:justify;">प्रॉपर्टी टैक्स भरवाने के लिए ही स्थानीय नगर परिषद् प्रशासन की ओर से जान-बूझकर मौखिक आदेशों के तहत हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए आवेदक को बाध्य किया जाता था। इससे विद्यार्थियों में पूरी तरह से मायूसी छाई हुई थी। विशेष बात यह है कि हरियाणा की याशी कंपनी की ओर से पूरे हरियाणा में प्रॉपर्टी आईडी का सर्वे किया गया था जो लगभग पूरी तरह से गलत था। ऐसे में नप प्रशासन की ओर से गलत सर्वे के आधार पर ही लोगों से हजारों रुपए के नाजायज टैक्स वसूलने के लिए बाध्य किया जा रहा था। Haryana Residence Certificate</p>
<p style="text-align:justify;">मगर लोगों की ओर से इस गलत सर्वे को ठीक करने की मांग करते हुए हजारों रुपए का टैक्स नहीं भरा जा रहा था। ऐसे में राजस्व को भरने की उम्मीद में नप प्रशासन ने विद्यार्थियों के हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर से पूर्व प्रॉपर्टी टैक्स भरने की नाजायज शर्त थोंप दी गई थी जिससे सारा विद्यार्थी वर्ग व उनके अभिभावक सहमे हुए थे।</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>यह भी पढ़ें:– </strong><a title="Aadhaar Authentication: Good News अब आधार कार्ड का नहीं USe, केंद्र सरकार का आदेश" href="http://10.0.0.122:1245/now-no-use-of-aadhaar-card-order-of-the-central-government/">Aadhaar Authentication: Good News अब आधार कार्ड का नहीं USe, केंद्र सरकार का आदेश</a></p>
]]></content:encoded>
                
                                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

                <link>https://www.sachkahoon.com/state/haryana/nap-will-no-longer-charge-property-tax-on-haryana-resident-certificate/article-49427</link>
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                <pubDate>Thu, 29 Jun 2023 18:38:52 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ी</title>
                                    <description><![CDATA[तय समयावधि में जमा कराने पर मिलेगी 10 प्रतिशत की छूट | Property Tax रोहतक (सच कहूँ न्यूज)। उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा Property Tax अब पूरी तरह स्ट्रीम लाइन किया जा चुका है। सरकार ने शहरी क्षेत्रों में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की तिथि को बढ़ाकर 31 जुलाई 2023 कर दिया […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/chandigarh/last-date-for-depositing-property-tax-extended/article-47235"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2023-05/property-tax.jpg" alt=""></a><br /><h3 style="text-align:justify;">तय समयावधि में जमा कराने पर मिलेगी 10 प्रतिशत की छूट | Property Tax</h3>
<p style="text-align:justify;"><strong>रोहतक (सच कहूँ न्यूज)।</strong> उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा Property Tax अब पूरी तरह स्ट्रीम लाइन किया जा चुका है। सरकार ने शहरी क्षेत्रों में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की तिथि को बढ़ाकर 31 जुलाई 2023 कर दिया गया है तथा इस अवधि तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वालों को 10 प्रतिशत छूट दी जाएगी।</p>
<p><strong>यह भी पढ़ें:– </strong><a title="कारोबार में एक-दूसरे की कर रहे थे शिकायतें, शिकायतों ने हत्या तक पहुंचाया" href="http://10.0.0.122:1245/the-contractor-turned-out-to-be-the-killer-of-the-contractor-the-killer-has-been-arrested-by-the-patiala-police/">कारोबार में एक-दूसरे की कर रहे थे शिकायतें, शिकायतों ने हत्या तक पहुंचाया</a></p>
<p style="text-align:justify;">बकाया प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित नागरिक 31 जुलाई तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाकर सरकार की इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे आम जनता को इसके लिए जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा नागरिक इस छूट का लाभ उठा सकें। ऐसा करने से शहरी निकायों में टैक्स संग्रहण भी ज्यादा होगा।</p>
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</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>हरियाणा</category>
                                            <category>चंडीगढ़</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 05 May 2023 21:56:22 +0530</pubDate>
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                <title>प्रॉपर्टी टैक्स भरने के बाद होगा आय और जाति प्रमााण पत्रों का सत्यापन</title>
                                    <description><![CDATA[गोहाना (सच कहूँ न्यूज)। आय, जाति और रिहायशी प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब आपको नगर परिषद में बकाया प्रापर्टी टैक्स (Property Tax) का भुगतान करना होगा। प्रापर्टी टैक्स का भुगतान करने पर ही आपके आवेदनों का सत्यापन हो पाएगा। गोहाना नगर परिषद के ईओ दीपक गोयल ने इस संबंध में अधिकारियों को दिशानिर्देश जारी […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/haryana/income-and-caste-certificates-will-be-verified-after-filing-property-tax/article-32562"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2022-04/property-tax.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>गोहाना (सच कहूँ न्यूज)।</strong> आय, जाति और रिहायशी प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब आपको नगर परिषद में बकाया प्रापर्टी टैक्स (Property Tax) का भुगतान करना होगा। प्रापर्टी टैक्स का भुगतान करने पर ही आपके आवेदनों का सत्यापन हो पाएगा। गोहाना नगर परिषद के ईओ दीपक गोयल ने इस संबंध में अधिकारियों को दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। अब जो व्यक्ति कार्यालय में प्रमाण पत्र के आवेदन लेकर पहुंचेगा, पहले उसके प्रापर्टी टैक्स के भुगतान के रिकार्ड की जांच की जाएगी।</p>
<p style="text-align:justify;">गोहाना में नगर परिषद के अधिकारी पहले लोगों के आय, जाति और रिहायशी प्रमाण पत्र के आवेदनों का सीधे सत्यापन कर देते थे। आवेदन के सत्यापन के बाद लोग संबंधित अधिकारियों से अपने प्रमाण पत्र बनवा लेते थे। नगर परिषद ने अब इस व्यवस्था में बदलाव कर दिया है। गोहाना के जो लोग आय, जाति और रिहायशी प्रमाण पत्र के आवेदन के सत्यापन के लिए नगर परिषद कार्यालय आएंगे, पहले उनके प्रापर्टी टैक्स के रिकार्ड की जांच की जाएगी। प्रापर्टी टैक्स (Property Tax) का भुगतान हुआ मिलने पर ही अधिकारी आवेदनों का सत्यापन करेंगे। अधिकारियों के अनुसार बकाया प्रापर्टी टैक्स का भुगतान करने के बाद ही सत्यापन किया जाएगा।</p>
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                <pubDate>Wed, 20 Apr 2022 19:45:44 +0530</pubDate>
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                <title>आॅनलाइन प्रोपर्टी टैक्स भरें, छूट पाएं</title>
                                    <description><![CDATA[फतेहाबाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया ऐलान फतेहाबाद(सच कहूँ न्यूज)। अब आॅनलाइन प्रोपर्टी टैक्स अदा करने वाले नागरिकों को प्रोपर्टी टैक्स में छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि प्रदेश में कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार नागरिकों को प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है। आरटीए कार्यालयों में कैशलेस ट्रांजेक्शन […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/haryana/get-discount-by-fill-online-property-tax/article-842"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2017-06/property-tax.jpg" alt=""></a><br /><h1 style="text-align:center;">फतेहाबाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया ऐलान</h1>
<p style="text-align:justify;"><strong>फतेहाबाद(सच कहूँ न्यूज)।</strong> अब आॅनलाइन प्रोपर्टी टैक्स अदा करने वाले नागरिकों को प्रोपर्टी टैक्स में छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि प्रदेश में कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार नागरिकों को प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है। आरटीए कार्यालयों में कैशलेस ट्रांजेक्शन से फीस अदा करने वालों को भी प्रोत्साहन देने पर विचार किया जा रहा है। यही नहीं जन्म, शादी और मृत्यु के पंजीकरण करवाने के लिए भी जिम्मेवारी निर्धारित की जाएगी।</p>
<p style="text-align:justify;">शनिवार को वे यहां फतेहाबाद में विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने सीएम विंडो, स्टै्र कैटल फ्री, ओडीएफ, पीएनडीटी, विद्यार्थी गुणवत्ता संवर्धन कार्यक्रमसहित अनेक योजनाओं बारे अधिकारियों से विचार विमर्श किया और विकास योजनाओं में तेजी लाने के आदेश दिए। इस अवसर पर प्रधान सचिव टीसी गुप्ता, स्थानीय शहरी निकाय विभाग के निदेशक शेखर विद्यार्थी, टोहाना विधायक एवं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।</p>
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</p><p style="text-align:justify;"><a href="http://10.0.0.122:1245/">Hindi News </a>से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें <a href="https://www.facebook.com/SachKahoonOfficial">Facebook</a> और <a href="https://x.com/SACHKAHOON">Twitter</a> पर फॉलो करें।</p>
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                                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 03 Jun 2017 08:22:57 +0530</pubDate>
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