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                <title>President Rule - Sach Kahoon Hindi</title>
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                <title>राज्यपाल की सीएम को चेतावनी, राष्ट्रपति शासन लगाने जैसी हो सकती है कार्रवाई</title>
                                    <description><![CDATA[पंजाब में फिर से राज्यपाल पुरोहित और सीएम मान के बीच तनातनी आप नहीं दे रहे मेरे पत्र का जवाब, नशे से पंजाब का बुरा हाल, कार्रवाई करने के अलावा नहीं कोई चारा चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू करने की चेतावनी पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित (Banwarilal Purohit) ने पंजाब […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/chandigarh/punjab-governor-banwarilal-purohit-has-warned-punjab-cm-bhagwant-mann-to-impose-presidents-rule-in-punjab/article-51594"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2023-08/punjab-news-4.gif" alt=""></a><br /><h3 style="text-align:justify;">पंजाब में फिर से राज्यपाल पुरोहित और सीएम मान के बीच तनातनी</h3>
<ul style="text-align:justify;">
<li>आप नहीं दे रहे मेरे पत्र का जवाब, नशे से पंजाब का बुरा हाल, कार्रवाई करने के अलावा नहीं कोई चारा</li>
</ul>
<p style="text-align:justify;"><strong>चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)।</strong> पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू करने की चेतावनी पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित (Banwarilal Purohit) ने पंजाब के सीएम भगवंत मान को दे दी है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने सीएम मान को पत्र लिखते हुए कहा है कि आपको मैं कई बार पत्र लिख चुका हूं, लेकिन आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। इसलिए मेरे द्वारा संविधान मुताबिक राष्टÑपति को कार्रवाई करने के लिए लिखा जा सकता है। Punjab News</p>
<p style="text-align:justify;">राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने अपने पत्र में लिखा है कि मेरे पत्र का जवाब नहीं देकर आप संवैधानिक कर्तृव्य की अनदेखी और अपमान कर रहे हैं। इसलिए मेरे पास कानूनी और संवैधानिक कार्रवाई करने के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाता है। पुरोहित द्वारा इस पत्र में यह भी कहा गया है कि आप जल्द ही मेरे पत्र का जवाब दें, नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। Punjab News</p>
<p style="text-align:justify;">पुरोहित ने लिखा कि पंजाब में इस समय नशा चरम पर चल रहा है। हर 5 में एक व्यक्ति नशा कर रहा है, जिससे पंजाब में कानून व्यवस्था भी खराब होती नजर आ रही है। यहां तक कि पंजाब में शराब की दुकानों पर भी अब नशा मिलने लगा है। पंजाब में आमजन का कानून व्यवस्था से विश्वास ही उठता नजर आ रहा है, इस कारण गांवों में लोगों द्वारा नशे के खिलाफ कमेटियां बनाकर नशा बेचने वालों को पकड़ा जा रहा है तो वहीं नशों के खिलाफ सड़कों पर उतरकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी कई बार राष्टÑपति द्वारा सीएम मान को पत्र लिखते हुए सवाल पूछे गए हैं, लेकिन ज्यादातर पत्रों का जवाब राज्यपाल दफ्तर को नहीं भेजा गया है। Punjab News</p>
<h3>नशे के मामले में अब तक हुई कार्रवाई की मुकम्मल रिपोर्ट राज्यपाल दफ्तर को भेजें: राज्यपाल | Punjab News</h3>
<p>नशे के मामले में सरकार द्वारा अब तक की गई हर तरह की कार्रवाई की मुकम्मल रिपोर्ट राज्यपाल दफ्तर को तुरंत भेजी जाए। राज्यपाल ने लिखा कि पहले की तरह इस पत्र को संभाल कर न रखा जाए और इसका जवाब दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों अनुसार आपको मेरे द्वारा पूछे गए हर सवाल का जवाब संविधान अनुसार देना ही होगा। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो संविधान की धारा 356 के तहत राष्टÑपति को रिपोर्ट भेजी जाएगी और इसके साथ ही आईपीसी की धारा-124 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।</p>
<p><strong>यह भी पढ़ें:– </strong><a title="डेंगू सहित अन्य बीमारियों से बचने के लिए जरूरी सावधानियां बरते -उपायुक्त" href="http://10.0.0.122:1245/take-necessary-precautions-to-avoid-dengue-and-other-diseases-manoj-kumar/">डेंगू सहित अन्य बीमारियों से बचने के लिए जरूरी सावधानियां बरते -उपायुक्त</a></p>
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                                                            <category>देश</category>
                                            <category>पंजाब</category>
                                            <category>न्यूज़ ब्रीफ</category>
                                            <category>चंडीगढ़</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 25 Aug 2023 21:06:52 +0530</pubDate>
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                <title>राष्ट्रपति शासन की संवैधानिक व्यवस्था</title>
                                    <description><![CDATA[राष्ट्रपति शासन से जुड़े प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 356 में दिए गए हैं। आर्टिकल 356 के मुताबिक राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं यदि वे इस बात से संतुष्ट हों कि राज्य सरकार संविधान के विभिन्न प्रावधानों के मुताबिक काम नहीं कर रही है। ऐसा जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उस […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/inspiration/constitutional-system-of-presidents-rule/article-18995"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2020-10/constitutional-system-of-presidents-rule.gif" alt=""></a><br /><h6 style="text-align:justify;">राष्ट्रपति शासन से जुड़े प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 356 में दिए गए हैं। आर्टिकल 356 के मुताबिक राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं यदि वे इस बात से संतुष्ट हों कि राज्य सरकार संविधान के विभिन्न प्रावधानों के मुताबिक काम नहीं कर रही है। ऐसा जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर ही यह फैसला लें। यह अनुच्छेद एक साधन है जो केंद्र सरकार को किसी नागरिक अशांति जैसे कि दंगे जिनसे निपटने में राज्य सरकार विफल रही हो, की दशा में किसी राज्य सरकार पर अपना अधिकार स्थापित करने में सक्षम बनाता है। संविधान में इस बात का भी उल्लेख है कि राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के दो महीनों के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना जरूरी है। यदि इस बीच लोकसभा भंग हो जाती है तो इसका राज्यसभा द्वारा अनुमोदन किए जाने के बाद नई लोकसभा द्वारा अपने गठन के एक महीने के भीतर अनुमोदन किया जाना जरूरी है।</h6>
<h6 style="text-align:justify;">जब किसी सदन में किसी पार्टी या गठबंधन के पास स्पष्ट बहुमत ना हो। राज्यपाल सदन को 6 महीने की अवधि के लिए ‘निलंबित अवस्था’ में रख सकते हैं। 6 महीने के बाद, यदि फिर कोई स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो तो उस दशा में पुन: चुनाव आयोजित किए जाते हैं। यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता रहेगा। इस प्रकार 6-6 माह कर इसे 3 वर्ष तक आगे बढ़ाया जा सकता है। इसे राष्ट्रपति शासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि, इसके द्वारा राज्य का नियंत्रण एक निर्वाचित मुख्यमंत्री की जगह सीधे भारत के राष्ट्रपति के अधीन आ जाता है। लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से राज्य के राज्यपाल को केंद्रीय सरकार द्वारा कार्यकारी अधिकार प्रदान किए जाते हैं। प्रशासन में मदद करने के लिए राज्यपाल सलाहकारों की नियुक्ति करता है, जो आम तौर पर सेवानिवृत्त सिविल सेवक होते हैं। राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति के नाम पर राज्य सचिव की सहायता से अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी सलाहकार की सहायता से राज्य का शासन चलाता है। यही कारण है कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत की गई घोषणा को राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। आज ही के दिन पंजाब में 1983 को राष्ट्रपति शासन लगाया गया।</h6>
<p> </p>
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                <pubDate>Mon, 05 Oct 2020 21:39:53 +0530</pubDate>
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