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                <title>Tarun Tejpal - Sach Kahoon Hindi</title>
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                <title>सुप्रीम कोर्ट : तरुण तेजपाल की याचिका पर सुनवाई से अलग हुए न्यायाधीश नागेश्वर राव</title>
                                    <description><![CDATA[नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एल. नागेश्वर राव ने शुक्रवार को तहलका पत्रिका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल की याचिका पर सुनवाई से अपने आपको अलग कर लिया। न्यायमूर्ति राव ने कहा कि वह वर्ष 2015 और 2016 में गोवा सरकार की ओर से अदालत में पेश हुए थे। इसी वजह से उन्होंने इस […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/national/supreme-court-justice-nageswara-rao-withdraws-from-hearing-tarun-tejpals-plea/article-30178"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2022-01/supreme-court4.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>नई दिल्ली।</strong> सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एल. नागेश्वर राव ने शुक्रवार को तहलका पत्रिका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल की याचिका पर सुनवाई से अपने आपको अलग कर लिया। न्यायमूर्ति राव ने कहा कि वह वर्ष 2015 और 2016 में गोवा सरकार की ओर से अदालत में पेश हुए थे। इसी वजह से उन्होंने इस मामले की सुनवाई से अपने आपको अलग कर लिया। याचिकाकर्ता तेजपाल ने अपने ऊपर लगे यौन उत्पीड़न के एक मामले में उन्हें निचली अदालत के रिहा करने वाले फैसले को चुनौती देने वाली गोवा सरकार की याचिका पर बंद कमरे में सुनवाई गुहार लगाई है। अपनी याचिका में उन्होंने उच्चतम न्यायालय से इसकी गुहार लगाई है कि वह उच्च न्यायालय को बंद कमरे में सुनवाई करने का आदेश दें।</p>
<p style="text-align:justify;">पत्रकार तेजपाल की इस विशेष अनुमति याचिका पर न्यायमूर्ति राव की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई थी। अब इस याचिका पर शीर्ष अदालत की दूसरी पीठ सुनवाई सोमवार को कर सकती है। तेजपाल ने बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा बंद कमरे में सुनवाई की गुहार ठुकराने के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है।</p>
<p style="text-align:justify;">तहलका पत्रिका के पूर्व संपादक तेजपाल को 2013 के यौन उत्पीड़न एवं अन्य आपराधिक आरोपों के एक मामले में पिछले साल 21 मई को गोवा की निचली अदालत ने आरोपों से बरी कर दिया था। उनकी एक महिला सहयोगी ने उत्पीड़न, जबरन रखने समेत कई गंभीर अपराधिक आरोप लगाए थे। अभियोजन पक्ष ने निचली अदालत द्वारा तेजपाल को बरी किए जाने के फैसले को उच्च न्यायालय चुनौती दी थी, जिसकी सुनवाई उन्होंने (तेजपाल) बंद कमरे में करने की गुहार लगाई थी, लेकिन उनकी अर्जी 24 नवंबर 2021 को अस्वीकार कर दी गई थी।</p>
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                <pubDate>Fri, 21 Jan 2022 13:03:58 +0530</pubDate>
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                <title>तरूण तेजपाल को स्थानीय अदालत ने दुराचार के आरोपों से किया बरी</title>
                                    <description><![CDATA[पणजी (एजेंसी)। गोवा की एक स्थानीय अदालत ने तहलका मैगजीन के पूर्व एडीटर इन चीफ तरूण तेजपाल को दुराचार के आरोपों से शुक्रवार को बरी कर दिया। तेजपाल पर उसी के संस्थान की एक जूनियर पत्रकार ने 2013 में एक पांच सितारा होटल में दुराचार करने का आरोप लगाया था। तेजपाल के खिलाफ भारतीय दंड़ […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/national/tarun-tejpal-acquitted-by-local-court-on-charges-of-misconduct/article-23792"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2021-05/tarun-tejpal.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>पणजी (एजेंसी)।</strong> गोवा की एक स्थानीय अदालत ने तहलका मैगजीन के पूर्व एडीटर इन चीफ तरूण तेजपाल को दुराचार के आरोपों से शुक्रवार को बरी कर दिया। तेजपाल पर उसी के संस्थान की एक जूनियर पत्रकार ने 2013 में एक पांच सितारा होटल में दुराचार करने का आरोप लगाया था। तेजपाल के खिलाफ भारतीय दंड़ संहिता की विभिन्न धाराओं 376, 341 ,342 ,354 ए और 354बी के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस फैसले के बाद तेजपाल के वकील ने कहा कि अदालत ने उसके मुवक्किल को सभी आरोपों से बरी कर दिया है लेकिन अभी तक आदेश की कापी नहीं दी गई है। वकील का कहना है कि आदेश की कापी बाद में अपलोड की जाएगी।</p>
<h3 style="text-align:justify;">क्या है पूरा मामला</h3>
<p style="text-align:justify;">शिकायतकर्ता महिला पत्रकार के अनुसार यह घटना सात नवंबर 2013 की है जब तेजपाल ने एक लिफ्ट में इस पत्रकार के साथ छेड़खानी की थी और उस समय यह मामला काफी चर्चा में आया था। गोवा पुलिस ने इस मामले में तेजपाल के खिलाफ 20 नवंबर को प्राथमिकी दर्ज की थी जिसमेंं उस पर दुराचार का आरोप था। एक स्थानीय अदालत में उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद पुलिस ने तेजपाल को 30 नवंबर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद तेजपाल को आठ महीने तक पुलिस और न्यायिक हिरासत में रहना पड़ा था। इस मामले में गोवा पुलिस क्राइम ब्रांच ने 2,846 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी लेकिन बाद में उच्चतम न्यायालय ने तेजपाल को जमानत पर रिहा कर दिया था।</p>
<h4 style="text-align:justify;">फैसले के खिलाफ राज्य सरकार उच्च न्यायालय में करेगी अपील</h4>
<p style="text-align:justify;">इस मामले में प्रतिक्रिया करते हुए गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि जिला अदालत के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार उच्च न्यायालय में अपील कर करेगी। उन्होंने कहा कि गोवा में महिलाओं के साथ अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और तेजपाल को बरी किए जाने पर इस मामले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने के लिए वह व्यक्तिगत रूप से सरकारी वकील तथा जांच अधिकारी के साथ विचार विमर्श करेंगे।</p>
<p> </p>
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                <pubDate>Fri, 21 May 2021 14:35:17 +0530</pubDate>
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