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                <title>Rehabilitation - Sach Kahoon Hindi</title>
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                <title>बीसलपुर बांध की पुनर्वास कॉलोनियों के जीर्णोद्धार को लेंगे शीघ्र निर्णय : महेन्द्रजीत सिंह</title>
                                    <description><![CDATA[जयपुर। जल संसाधन मंत्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय ने सोमवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि बीसलपुर बांध के विस्थापितों के पुनर्वास के लिए बनाई गई कॉलोनियों में सम्पर्क सड़कों के जीर्णोद्धार के संबंध में शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जल्द बैठक आयोजित कर इन कॉलोनियों को हस्तांतरित करने […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/rajasthan/will-take-quick-decision-on-the-rehabilitation-of-rehabilitation-colonies-of-bisalpur-dam/article-50120"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2023-07/rehabilitation-colonies.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>जयपुर।</strong> जल संसाधन मंत्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय ने सोमवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि बीसलपुर बांध के विस्थापितों के पुनर्वास के लिए बनाई गई कॉलोनियों में सम्पर्क सड़कों के जीर्णोद्धार के संबंध में शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जल्द बैठक आयोजित कर इन कॉलोनियों को हस्तांतरित करने के संबंध में भी आवश्यक निर्णय लिया जाएगा। जल संसाधन मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों पर जवाब दे रहे थे। Jaipur News</p>
<p style="text-align:justify;">इससे पहले विधायक हरीश चन्द्र मीना के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में मालवीय ने अवगत कराया कि संसाधनों के अभाव में इन कॉलोनियों की सड़कों की मरम्मत का कार्य नहीं करवाया जा सका है। उन्होंने बताया कि बीसलपुर परियोजना के विस्थापितों के पुनर्वास के लिए देवली-उनियारा विधानसभा क्षेत्र में 51 पुनर्वास कॉलोनियों का निर्माण वर्ष 1988 से 2010 के मध्य कराया गया था। Jaipur News</p>
<p style="text-align:justify;">राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश की पालना में 51 पुनर्वास कॉलोनियों में से 45 पुनर्वास कॉलोनियों को आवश्यक रख-रखाव हेतु पंचायत राज विभाग में हस्तान्तरित किये जाने से वहां सड़कों एवं मूलभूत सुविधाओं के रखरखाव का कार्य पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन है। उन्होंने कहा कि शेष 6 पुनर्वास कॉलोनियों में से 4 में आबादी विकसित नहीं है तथा 2 कॉलोनियों को पंचायत राज विभाग को हस्तान्तरित किया जाना प्रक्रियाधीन है।</p>
<p style="text-align:justify;">जल संसाधन मंत्री ने बताया कि इन कॉलोनियों की सम्पर्क सड़कों के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 9 मार्च 2023 को बैठक आयोजित की गई थी जिसमें उक्त सड़कों का जीर्णोद्धार सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से किए जाने को लेकर निर्णय किया गया था।</p>
<p><strong>यह भी पढ़ें:– </strong><a title="बाढ़ की संभावना को देखते हुए प्रशासन अलर्ट, आपातकाल में तैयार रहने के निर्देश" href="http://10.0.0.122:1245/administration-alert-in-view-of-possibility-of-flood/">बाढ़ की संभावना को देखते हुए प्रशासन अलर्ट, आपातकाल में तैयार रहने के निर्देश</a></p>
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                                                            <category>राजस्थान</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 17 Jul 2023 16:51:43 +0530</pubDate>
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                <title>बंगाल हिंसा : पुनर्वास संबंधी याचिका पर केंद्र, राज्य से जवाब तलब</title>
                                    <description><![CDATA[नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में चुनाव-उपरांत हिंसा से प्रभावित परिवारों का पलायन रोकने, मुआवजा दिलाये जाने और उनके पुनर्वास संबंधी जनहित याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार से मंगलवार को जवाब तलब किया। न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति बी आर गवई की अवकाशकालीन खंडपीठ ने अरुण मुखर्जी, देबजानी हलदर, […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/national/bengal-violence-response-from-center-state-summoned-on-rehabilitation-related-petition/article-23890"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2021-05/bengal-violence-1.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;">
<strong>नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)।</strong> उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में चुनाव-उपरांत हिंसा से प्रभावित परिवारों का पलायन रोकने, मुआवजा दिलाये जाने और उनके पुनर्वास संबंधी जनहित याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार से मंगलवार को जवाब तलब किया। न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति बी आर गवई की अवकाशकालीन खंडपीठ ने अरुण मुखर्जी, देबजानी हलदर, प्रशांत दास, प्रमिता डे और भूपेन हलदर की याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और राज्य सरकार को नोटिस जारी किये तथा मामले की सुनवाई सात जून को शुरू हो रहे सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।</p>
<p style="text-align:justify;">अरुण मुखर्जी और देबजानी हलदर सामाजिक कार्यकर्ता हैं, प्रशांत दास कूचबिहार जिले में हुई हिंसा से प्रभावित व्यक्ति हैं। प्रमिता डे और भूपेन हलदर वकील हैं, जिनके आवास और कार्यालय कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकतार्ओं द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिये गए थे।</p>
<h4 style="text-align:justify;">दलील को न्यायालय ने स्वीकार किया</h4>
<p style="text-align:justify;">न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पिंकी आनंद की दलीलें सुनने के बाद इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी), राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू), राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग तथा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया।</p>
<p style="text-align:justify;">सुश्री आनंद ने दलील दी थी कि हिंसा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सुनिश्चित करने के लिए इन आयोगों की भी उपस्थिति अनिवार्य हैं। उन्होंने कहा, ‘विभिन्न मानवाधिकार आयोगों ने इस हिंसा पर अपनी रिपोर्ट पेश की हैं। उन्हें रिपोर्ट के लिए कहा जाना चाहिए। ये रिपोर्ट मददगार साबित होंगी। एनसीडब्ल्यू ने विस्थापित महिलाओं की मदद की है। इन संगठनों को पक्षकार बनाया जाए। इस दलील को न्यायालय ने स्वीकार कर लिया।</p>
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                                                            <category>देश</category>
                                            <category>न्यूज़ ब्रीफ</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 25 May 2021 18:19:34 +0530</pubDate>
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