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                <title>Minority - Sach Kahoon Hindi</title>
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                <title>अल्पसंख्यक समुदाय की मेधावी छात्राओं के लिए &amp;#8216;कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना&amp;#8217;</title>
                                    <description><![CDATA[30 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित | Minority जयपुर (सच कहूँ न्यूज)। ‘कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना’ के लिए वर्ष 2022-23 में 12वीं उत्तीर्ण पात्र एवं इच्छुक छात्राऐं https://hte.rajasthan.gov.in/ पर 30 जुलाई तक आवेदन कर सकती हैं। अल्पसंख्यक मामलात विभाग के निदेशक जमील अहमद कुरैशी ने बताया कि इस योजना में वे सभी छात्राएँ […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/rajasthan/kalibai-bhil-medhavi-girl-scooty-scheme/article-49979"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2023-07/scooty.jpg" alt=""></a><br /><h3 style="text-align:justify;">30 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित | Minority</h3>
<p style="text-align:justify;"><strong>जयपुर (सच कहूँ न्यूज)।</strong> ‘कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना’ के लिए वर्ष 2022-23 में 12वीं उत्तीर्ण पात्र एवं इच्छुक छात्राऐं https://hte.rajasthan.gov.in/ पर 30 जुलाई तक आवेदन कर सकती हैं। अल्पसंख्यक मामलात विभाग के निदेशक जमील अहमद कुरैशी ने बताया कि इस योजना में वे सभी छात्राएँ पात्र हैं, जो शिक्षण सत्र 2022-23 में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 12वीं में न्यूनतम 65 प्रतिशत प्राप्तांक से उत्तीर्ण हैं या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 12वीं में न्यूनतम 75 प्रतिशत प्राप्तांक से उत्तीर्ण हैं अभी भी महाविद्यालय , अन्य उच्च व्यवसायिक, प्रौद्योगिकी या अन्य संस्थान में नियमित अध्ययनरत हो। छात्रा के माता-पिता की अधिकतम वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये हो। Minority</p>
<p style="text-align:justify;">आवेदन के लिए जनाधार कार्ड होना आवश्यक है एवं उसमें भरी हुयी सूचनायें यथा जाति, समुदाय (अल्पसंख्यक वर्ग), मूल निवास, बैंक डिटेल आदि अपडेट होनी चाहियें, इसके साथ ही 12वीं में नियमित अध्ययन करने का शाला प्रधान का प्रमाण पत्र, कॉलेज में नियमित अध्ययनरत रहने का प्रमाण पत्र, सीनियर सैकण्डरी की अंक तालिका की प्रति, आय प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रमाणित व नोटरी से प्रमाणित पत्र की प्रति, अल्पसंख्यक वर्ग प्रमाण पत्र की स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपि ऑनलाईन आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी।</p>
<p><strong>यह भी पढ़ें:– </strong><a title="LOSE FAT: बात है कड़वी, पर खतरनाक है मोटी तोंद की चर्बी!" href="http://10.0.0.122:1245/it-is-bitter-but-dangerous-is-the-fat-of-the-belly/">LOSE FAT: बात है कड़वी, पर खतरनाक है मोटी तोंद की चर्बी!</a></p>
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                                                            <category>राजस्थान</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 14 Jul 2023 15:25:09 +0530</pubDate>
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                <title>केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा: कम आबादी वाले समुदायों को राज्यों में मिल सकता है अल्पसंख्यक दर्जा</title>
                                    <description><![CDATA[नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि हिंदू या अन्य समुदाय के लोगों की कम आबादी वाले राज्यों में धर्म एवं भाषा के आधार पर संबंधित समूह को अल्पसंख्यक समुदाय घोषित किया जा सकता है। केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं अधिवक्ता […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/national/centres-affidavit-in-supreme-court-minority-communities-may-get-minority-status-in-states/article-31870"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2022-03/supreme-court-of-india5.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>नई दिल्ली (एजेंसी)।</strong> केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि हिंदू या अन्य समुदाय के लोगों की कम आबादी वाले राज्यों में धर्म एवं भाषा के आधार पर संबंधित समूह को अल्पसंख्यक समुदाय घोषित किया जा सकता है। केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की एक जनहित याचिका पर जारी नोटिस के जवाब में एक हलफनामा दायर कर अपना यह मत शीर्ष अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया है। याचिका में कई राज्यों में हिंदू एवं अन्य की कम आबादी का हवाला देते हुए उन्हें अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा देने की गुहार लगाई गई है। याचिकाकर्ता का दावा है कि यहूदी, बहावाद और हिंदू धर्म के अनुयाई लद्दाख, मिजोरम, लक्ष्यदीप, कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, पंजाब मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश आदि राज्यों में अल्पसंख्यक में है।</p>
<h4 style="text-align:justify;"><strong>10 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक: याचिकाकर्ता</strong></h4>
<p style="text-align:justify;">याचिकाकर्ता का दावा है कि 10 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, लेकिन वे अल्पसंख्यकों के लिए बनाई गई केंद्र की योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं लिहाजा, अदालत केंद्र सरकार को यह निर्देश दे कि वह राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक की पहचान के लिए दिशानिर्देश दें। केंद्र सरकार के हलफनामे में कहा गया है कि संबंधित राज्य सरकारें सूबे में अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करने पर विचार कर सकती है। अल्पसंख्यक घोषित समुदाय शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और उसका प्रशासन का कार्य भी कर सकते हैं।</p>
<p style="text-align:justify;">केंद्र सरकार ने हालांकि, अपने हलफनामे में यह भी कहा है कि अल्पसंख्यकों के मामले में कानून बनाने की शक्ति सिर्फ राज्यों के नहीं दी जा सकती, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य को देना एक संवैधानिक योजना और शीर्ष अदालत के कई फैसलों के खिलाफ होगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत संसद को (अनुसूची सात में समवर्ती सूची में प्रविष्ट 20 के साथ पठित) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 में अधिनियमित किया है। केवल राज्य के पास अल्पसंख्यक विषय पर कानून बनाने की शक्ति होने का विचार यदि स्वीकार किया जा सकता है तो यह संसद को उसकी शक्ति से वंचित कर देने जैसा होगा, जो कि संविधानिक योजना के विपरीत होगा।</p>
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                                            <category>न्यूज़ ब्रीफ</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 28 Mar 2022 16:01:04 +0530</pubDate>
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