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                <title>Gyanvapi Case - Sach Kahoon Hindi</title>
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                <title>ज्ञानवापी प्रकरण: कैराना में एएसपी ने निकाला पैदल मार्च</title>
                                    <description><![CDATA[कैराना।Gyanvapi case: ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण में उच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद प्रदेश भर में अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते कैराना में भी पुलिस-प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। एएसपी ने कानून-व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस व पीएसी बल के साथ कस्बे में पैदल मार्च निकालकर लोगो से शांति बनाए रखने की अपील […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/uttar-pradesh/gyanvapi-episode-asp-took-out-a-foot-march-in-kairana/article-50781"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2023-08/gyanvapi-case.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>कैराना।</strong>Gyanvapi case: ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण में उच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद प्रदेश भर में अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते कैराना में भी पुलिस-प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। एएसपी ने कानून-व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस व पीएसी बल के साथ कस्बे में पैदल मार्च निकालकर लोगो से शांति बनाए रखने की अपील की।</p>
<p style="text-align:justify;">गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एएसआई के सर्वे को अनुमति प्रदान कर दी। साथ ही, मुस्लिम पक्ष की ओर से सर्वे पर रोक लगाने हेतु दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट के फैसले के बाद कानून-व्यवस्था के मद्देनजर प्रदेश भर में अलर्ट जारी किया गया, जिसके चलते पुलिस व प्रशासनिक अमला चौकन्ना हो गया। पुलिस-प्रशासन के अलावा खुफिया विभाग के अफसर भी कैराना में दिनभर अपनी निगाहें बनाए रहे।</p>
<p style="text-align:justify;">खुफिया विभाग के आला अधिकारी मातहतों के माध्यम से कस्बे में होने वाली पल-पल की गतिविधियों की जानकारी हासिल करते रहे। वहीं, शाम के समय एएसपी ओपीसिंह कोतवाली पहुंचे। जहां पर उन्होंने पुलिस व पीएसी बल के साथ नगर में पैदल मार्च किया। एएसपी ने लोगो से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने लोगो से किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न देने की बात कही है। इसके अलावा अफवाह फैलाने वालों से भी सख्ती के साथ निपटने की चेतावनी दी है। इस दौरान कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विपिन मौर्य आदि मौजूद रहे।</p>
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                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
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                <pubDate>Fri, 04 Aug 2023 10:45:19 +0530</pubDate>
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                <title>ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट लीक होने की सीबीआई जांच की अदालत से मांग</title>
                                    <description><![CDATA[वाराणसी (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Case) प्रकरण के वीडियोग्राफी फुटेज मीडिया में लीक होने से उठे विवाद के बीच वादी पक्ष की चार महिलाओं ने जिला अदालत द्वारा सौंपी गयी वीडियोग्राफी की सीडी और फोटोग्राफ वापस लौटाने के लिये अदालत में मंगलवार को आवेदन किया। हिंदू पक्ष की ये […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/uttar-pradesh/demand-from-the-court-for-cbi-inquiry-into-the-leak-of-gyanvapi-survey-report/article-34044"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2022-05/gyanvapi-mosque-case.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>वाराणसी (एजेंसी)।</strong> उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Case) प्रकरण के वीडियोग्राफी फुटेज मीडिया में लीक होने से उठे विवाद के बीच वादी पक्ष की चार महिलाओं ने जिला अदालत द्वारा सौंपी गयी वीडियोग्राफी की सीडी और फोटोग्राफ वापस लौटाने के लिये अदालत में मंगलवार को आवेदन किया। हिंदू पक्ष की ये वादीगण सीलबंद लिफाफे लेकर जिला अदालत पहुंची थीं। उनका कहना था कि सीडी और फोटोग्राफ वाले ये लिफाफे अभी सीलबंद हैं, इन्हें खोला नहीं गया है। वीडियोग्राफी के फुटेज मीडिया में लीक होने के बाद हिंदू पक्ष ने अदालत को ये लिफाफे वापस करने का फैसला किया है। हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुवेर्दी ने बताया कि जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश ने इस आवेदन पर सुनवाई मूल वाद की 04 जुलाई को होने वाली सुनवाई के साथ ही करने की बात कही है। न्यायालय ने कहा कि ये सीलबंद लिफाफों को पक्षकार अपने पास ही रखें।</p>
<p style="text-align:justify;">उल्लेखनीय है कि जिला अदालत ने सोमवार को ज्ञानवापी मस्जिद वीडियोग्राफी की सीडी और फोटोग्राफ हिंदू पक्ष के वादीगणों को सौंपे थे साथ ही उनसे यह शपथ पत्र भी लिया गया था कि वे इसे सार्वजनिक नहीं करेंगे लेकिन कुछही समय बाद वीडियोग्राफी के फुटेज टीवी चैनलों पर प्रसारित होने लगे।</p>
<h4 style="text-align:justify;">क्या है मामला</h4>
<p style="text-align:justify;">इस बीच हिंदू पक्ष की एक वादी राखी सिंह की ओर से अदालत में सोमवार को एक अर्जी दाखिज की गयी, जिसमें वीडियोग्राफी सर्वे की सीडी सार्वजनिक होने की केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग की गयी। एक संबंधित घटनाक्रम में दिल्ली के एक लॉ स्टूडेंट निखिल उपाध्याय की ओर से जिला अदालत में एक पक्षकार बनने के लिये आवेदन किया गया। उपाध्याय ने अपने पिता और उच्चतम न्यायालय के एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय के जरिये पक्षकार बनने संबंधी आवेदन किया है। अदालत इन सभी आवेदनों पर चार जुलाई को सुनवाई करेगा। जिला अदालत मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी पूजा स्थल पर दर्शन पूजन करने संबंधी हिंदू पक्ष की अर्जी की पोषणीयता पर सुनवाई कर रही है। मस्जिद प्रबंधन कमेटी ने सिविल प्रक्रिया संहिता 07 नियम 11 के तहत इस वाद पर सुनवाई नहीं करने की दलील दी है। उसका कहना है कि पूजा स्थल विशेष प्रावधान कानून 1991 के मद्देनजर यह वाद सुनवाई योग्य नहीं है।</p>
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                                            <category>राज्य</category>
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                <pubDate>Tue, 31 May 2022 19:33:29 +0530</pubDate>
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