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                <title>Child Adoption Process - Sach Kahoon Hindi</title>
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                <title>बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया को सरल बनाएंगे: डॉ. बलजीत कौर</title>
                                    <description><![CDATA[बनेंगी अडॉप्शन एजेंसियां, 173 नए पदों पर होगी भर्ती चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Chandigarh News: पंजाब सरकार द्वारा बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये राज्य के हर जिले में अडॉप्शन एजेंसी स्थापित की जा रही है और बेसहारा और अनाथ बच्चों को गोद लेने के संबंध में ढांचें को मजबूत करने […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/chandigarh/dr-baljit-kaur-said-that-the-process-of-child-adoption-will-be-simplified/article-60799"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2024-08/dr.-baljit-kaur1.jpg" alt=""></a><br /><h3 style="text-align:justify;">बनेंगी अडॉप्शन एजेंसियां, 173 नए पदों पर होगी भर्ती</h3>
<p style="text-align:justify;"><strong>चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)।</strong> Chandigarh News: पंजाब सरकार द्वारा बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये राज्य के हर जिले में अडॉप्शन एजेंसी स्थापित की जा रही है और बेसहारा और अनाथ बच्चों को गोद लेने के संबंध में ढांचें को मजबूत करने के लिए 172 नए पदों का सृजन किया जा रहा है। महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, चंडीगढ़ में आज अडॉप्शन रेगुलेशन, 2022 संबंधी राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुये सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री डॉ बलजीत कौर ने कहा कि सरकार अनाथ बच्चों की देखभाल के लिये लगातार काम कर रही है।</p>
<p style="text-align:justify;">इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास विभाग बेसहारा और अनाथ बच्चों की भलाई और सुरक्षा के लिये बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया से जुड़ी विभिन्न गैर-सरकारी संस्थाओं को प्रति वर्ष 26 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है। उन्होंने बताया कि बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया को सही ढंग से लागू करते हुये विभाग द्वारा 300 से अधिक बेसहारा और अनाथ बच्चों को गोद दिलाकर उन्हें पारिवारिक माहौल दिया गया है।</p>
<h3 style="text-align:justify;">आवेदनों का निपटारा तय समय में हो | Chandigarh News</h3>
<p style="text-align:justify;">कैबिनेट मंत्री ने सभी अतिरिक्त जिला उपायुक्तों को निर्देश दिया कि राज्य में बच्चा गोद लेने संबंधी प्राप्त होने वाले आवेदनों का निपटारा तय समय के भीतर करना सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा उन्होंने सिविल सर्जनों को निर्देश देते हुये कहा कि बच्चे को गोद लेने के बाद माता-पिता को बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में नामांकन करवाने में आने वाली समस्याओं को तुरंत हल करना सुनिश्चित किया जाए, ताकि इन अनाथ और बेसहारा बच्चों को यदि किसी विदेशी जोड़े या बाहरी राज्यों के जोड़े द्वारा अपनाया जाता है, तो उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।</p>
<p><strong>यह भी पढ़ें:– </strong><a title="Carbon Credit Yojana: प्रदेश में 45 करोड़ रूपये की कार्बन क्रेडिट योजना की शुरुआत" href="http://10.0.0.122:1245/carbon-credit-scheme-worth-rs-forty-five-crore-launched-in-the-punjab/">Carbon Credit Yojana: प्रदेश में 45 करोड़ रूपये की कार्बन क्रेडिट योजना की शुरुआत</a></p>
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                                                            <category>पंजाब</category>
                                            <category>चंडीगढ़</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 06 Aug 2024 21:29:06 +0530</pubDate>
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                <title>अब! बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया पहले से हुई सरल</title>
                                    <description><![CDATA[ऑनलाइन पंजीकरण करते समय जरूरी दस्तावेज अपलोड करें बच्चा गोद लेने के लिए किसी भी बिचौलिए के चक्कर में न पड़ें फतेहाबाद (विनोद कुमार शर्मा)। सरकार द्वारा बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया पहले से आसान की गई है, जिससे जरूरतमंद लोगों के समक्ष बच्चा गोद लेने में आने वाली समस्याओं से जूझना नही पड़ेगा। उपायुक्त […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/haryana/child-adoption-process-made-easier/article-40618"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2022-12/child-adoption-process.jpg" alt=""></a><br /><h3 style="text-align:justify;">ऑनलाइन पंजीकरण करते समय जरूरी दस्तावेज अपलोड करें</h3>
<ul style="text-align:justify;">
<li><strong>बच्चा गोद लेने के लिए किसी भी बिचौलिए के चक्कर में न पड़ें</strong></li>
</ul>
<p style="text-align:justify;"><strong>फतेहाबाद (विनोद कुमार शर्मा)।</strong> सरकार द्वारा बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया पहले से आसान की गई है, जिससे जरूरतमंद लोगों के समक्ष बच्चा गोद लेने में आने वाली समस्याओं से जूझना नही पड़ेगा। उपायुक्त जगदीश शर्मा द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई और महिला एवं बाल विकास विभाग को नई प्रकिया के बारे में लोगों को जागरूक करने को लेकर जरूरी निर्देश दिए गए हैं। बच्चा गोद लेने के लिए आवेदन आॅन लाईन होंगे और जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा आवेदक के बारे में सारी जांच की जाएगी। सारी शर्तें पूरी होने पर जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा बच्चा गोद लेने के लिए अप्रूवल दे दी जाएगी। यह प्रक्रिया महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत होगी।</p>
<p><strong>यह भी पढ़ें:– </strong><a title="वरियाम खेड़ा का सरकारी प्राइमरी स्कूल बना मिसाल" href="http://10.0.0.122:1245/waryam-khera-government-primary-school/">वरियाम खेड़ा का सरकारी प्राइमरी स्कूल बना मिसाल</a></p>
<p style="text-align:justify;">उपायुक्त शर्मा ने बताया कि अनाथ व लावारिस, अंतर-परिवार और सौतेले माता या पिता द्वारा यानि तीन तरह से बच्चा गोद लिया जाता है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया सरल की गई है। उन्होंने कहा है कि जरूरतमंद लोग बच्चा गोद के लिए किसी भी बिचौलिए के बहकावे में न आएं। केवल राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त दत्तक एजेंसियों के माध्यम से गोद ले सकते हैं। किशोर न्याय (बच्चों की देखबाल एवं सरक्षण) लेने के लिए केयरिंग वेबसाइट पर सारी जानकारी विस्तार से दी गई है, जहां से सारी जानकारी ले सकते हैं। वेबसाइट पर अपना आॅनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आॅनलाइन पंजीकरण करते समय अपने सारे जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। नागरिक गलत दस्तावेज अपलोड ना करें। ऐसा करने पर आपका आवेदन रद्द किया जा सकता है।</p>
<p style="text-align:justify;">उपायुक्त शर्मा ने बताया कि बच्चा गोद लेने के लिए राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त दत्तक एजेंसियों के गोद लेने में किसी बिचौलिए या दलाल की कोई भूमिका नहीं है, वे आपको गैर कानूनी तरीके से बच्चा गोद लेने के लिए बहला सकते हैं। गोद लेने के लिए किसी व्यक्ति, गैर कानूनी संस्था, मैटरनिटी होम, हस्पताल व नर्सिंग होम आदि से संपर्क न करें। केयरिंग वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट सीएआरई डॉट एनआईसी डॉट ईन दिए गए निर्देशों में निर्दिष्ट शुल्क के अलावा कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।</p>
<h3 style="text-align:justify;">बच्चा गोद लेने के लिए इन शर्तों पर पूरा उतरना जरूरी</h3>
<p style="text-align:justify;">एक ऐसे दंपत्ति को बच्चे का दत्तक ग्रहण करने की अनुमति तब तक नहीं दी जा सकती है जब तक उनके वैधानिक संबंध कम से कम दो वर्ष तक रहे हों। बिना विवाह के साथ रहने वाले दंपत्तियों को बच्चे के दत्तक ग्रहण की पात्रता नहीं है। बच्चा गोद लेने के लिए माता-पिता दोनों की रजामंदी आवश्यक है। एक अकेली महिला किसी भी लिंग के बच्चे को गोद ले सकती है। इसके साथदत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता-पिता के पास बच्चे की अच्छी परवरिश के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन होने चाहिए।</p>
<p style="text-align:justify;">दत्तक ग्रहण करने वाले माता-पिता का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। उन्हें कोई संक्रमक या गंभीर रोग या मानसिक या शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि बच्चे की देखभाल से रोक सके। दूसरे बच्चे के दत्तक ग्रहण की अनुमति तभी दी जाती है तब प्रथम बच्चे के लिए कानूनी रूप दत्तक से दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया गया हो परंतु यह भाई-बहनों के मामले में लागू नहीं है। एक अविवाहित या अकेले पुरूष को बालिका के दत्तक ग्रहण की अनुमति नहीं है। दो या दो से अधिक बच्चों के अभिभावक बच्चा गोद नहीं ले सकते।</p>
<h3 style="text-align:justify;">आवेदन के साथ लगाने होंगे कुछ जरूरी दस्तावेज</h3>
<p style="text-align:justify;">आवेदन के साथ वांछित दस्तावेज की तीन-तीन प्रतियां संलग्र करनी होगी। दो स्वयं सत्यापित प्रतियों सहित मूलरूप से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। आवेदन करने के लिए पहचान का प्रमाण जैसे मतदाता कार्ड या पैन कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, भारत का निवास दर्शोने वाले प्रमाण, जो 365 दिनों से अधिक हो। विवाह प्रमाण पत्र होना जरूरी है। परिवार की तस्वीर (दत्तक ग्रहण करने वाले परिवार की पोस्ट कार्ड साइज की हाल ही में ली गई तस्वीर), पंजीकृत मेडिकल प्रेक्टिशनर द्वारा मेडिकल प्रमाणपत्र होना चाहिए। इसके अलावा बच्चा गोद लेने वालों को अपने किन्हीं दो दोस्तों का प्रमाण पत्र जिसमें यह लिखा हो कि दंपत्ति बच्चे की सही देखभाल करेंगे।</p>
<p style="text-align:justify;">इसके साथ-साथ आय प्रमाण पत्र तथा पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट दस्तावेज साथ संलग्न करने होंगे। इस बारे में जिला बाल संरक्षण अधिकारी सुरजीत बाजिया ने बताया कि जरूरतमंद व्यक्ति अधिक जानकारी के लिए नागरिक पुरानी कचहरी रोड स्थित जिला बाल संरक्षण इकाई कार्यालय के दूरभाष नंबर 01667-222606 पर संपर्क कर सकते हैं।</p>
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                <pubDate>Tue, 06 Dec 2022 14:48:05 +0530</pubDate>
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