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                <title>Driving Licence - Sach Kahoon Hindi</title>
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                <title>1 अक्टूबर से नए नियम का ऐलान, बर्थ सर्टिफिकेट से होंगे ऐसे-ऐसे काम</title>
                                    <description><![CDATA[मानसून सत्र में पास हुआ था बिल | Birth Certificate नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। मानसून सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) बिल 2023 पारित किया गया था, जिसे राष्ट्रपति से भी सहमति मिल चुकी थी। एक अक्टूबर से इसे लागू किया जा रहा है। इस बिल से डॉक्यूमेंट […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/national/all-work-will-be-done-with-birth-certificate/article-52338"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2023-09/birth-certificate-1.gif" alt=""></a><br /><h3>मानसून सत्र में पास हुआ था बिल | Birth Certificate</h3>
<p style="text-align:justify;"><strong>नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)।</strong> मानसून सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) बिल 2023 पारित किया गया था, जिसे राष्ट्रपति से भी सहमति मिल चुकी थी। एक अक्टूबर से इसे लागू किया जा रहा है। इस बिल से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बर्थ सर्टिफिकेट की अहमियत बढ़ जाएगी। बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल स्कूल में एडमिशन, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, वोटर आईडी, विवाह पंजीकरण, सरकारी रोजगार, पासपोर्ट और आधार बनवाने सहित कई जगहों पर सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर किया जा सकेगा। Birth Certificate</p>
<p style="text-align:justify;">यह नया कानून रजिस्टर्ड बर्थ-डेथ का नेशनल और स्टेट लेवल डेटा बेस बनाने में भी सहयोग करेगा। इससे पब्लिक सर्विसेज बेहतर तरीके से डिलीवर की जा सकेंगी। ये नया नियम 1 अक्टूबर या इसके बाद बनने वाले बर्थ सर्टिफिकेट पर लागू होगा। नया कानून लागू होने से सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट डिजिटल रूप से भी मिल पाएगा। अभी इसकी हार्ड कॉपी ही मिल पाती है। इसके लिए भी कई-कई दिनों तक दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं।</p>
<p style="text-align:justify;">अब आपके मन में यह सवाल होगा कि क्या बर्थ-डेथ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल आधार कार्ड की तरह ही होगा? बता दें कि अभी तक आधार कार्ड को हर जगह पहचान पत्र की तरह यूज किया जाता रहा है। इसे अपने दूसरे डॉक्यूमेंट और अकाउंट से लिंक कराने की जरूरत पड़ती है। उसी तरह ये बर्थ-डेथ सर्टिफिकेट होगा, जोकि बर्थ और डेथ प्रूफ के लिए हर जगह पर सर्वमान्य पहचान पत्र की तरह काम करेगा। Birth Certificate</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>यह भी पढ़ें:– </strong><a title="Alien News: …अब मेक्सिको की संसद में भी ‘एलियन’, जानिये क्या है माजरा" href="http://10.0.0.122:1245/alien-in-mexicos-parliament-know-what-is-the-matter/">Alien News: …अब मेक्सिको की संसद में भी ‘एलियन’, जानिये क्या है माजरा</a></p>
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                                                            <category>देश</category>
                                            <category>न्यूज़ ब्रीफ</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 14 Sep 2023 18:26:16 +0530</pubDate>
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                <title>अब सात दिनों में लर्निंग और 10 दिनों में बनेगा स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस</title>
                                    <description><![CDATA[ आरटीएस में परिवहन विभाग की 37 सेवाएं अधिसूचित : उपायुक्त भिवानी (सच कहूँ/रविन्द्र सिंह)। सरकार द्वारा सेवा का अधिकार अधिनियम-2014 के तहत परिवहन विभाग द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली 37 सेवाओं की निर्धारित समय सीमा अधिसूचित की गई है। उपायुक्त नरेश नरवाल ने जनहित में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी देते […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/haryana/driving-licence/article-41605"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2022-12/driving.jpg" alt=""></a><br /><h3><strong> आरटीएस में परिवहन विभाग की 37 सेवाएं अधिसूचित : उपायुक्त</strong></h3>
<p style="text-align:justify;"><strong>भिवानी (सच कहूँ/रविन्द्र सिंह)। </strong>सरकार द्वारा सेवा का अधिकार अधिनियम-2014 के तहत परिवहन विभाग द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली 37 सेवाओं की निर्धारित समय सीमा अधिसूचित की गई है। उपायुक्त नरेश नरवाल ने जनहित में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए लोगों को निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण होने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों को जनसेवा का प्रारूप बताया।</p>
<p style="text-align:justify;">उपायुक्त ने ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उपमंडल अधिकारी सह पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस 7 दिन और स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस में नए श्रेणी को जोडऩे के लिए 10 दिन की तय समय सीमा में बनाना होगा।उन्होंने बताया कि डीलर के माध्यम से गैर परिवहन वाहन का रजिस्ट्रेशन 10 दिन, डुप्लीकेट वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 7 दिन, राज्य से बाहर से खरीदे गए गैर परिवहन वाहन का पंजीकरण 15 दिन, राज्य से बाहर जाने वाले वाहनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी), राज्य के भीतर खरीदे पुराने वाहनों के स्वामित्व का हस्तांतरण, हाइपोथेकेशन को जोडऩा /जारी रखना /समाप्त करना, पता परिवर्तन पंजीकरण प्रमाण पत्र, राज्य से बाहर से खरीदे गैर परिवहन वाहन के स्वामित्व का हस्तांतरण 7 दिन, वाहन परिवर्तन , वाहन का रूपांतरण (परिवहन से गैर परिवहन ) ड्राइविंग लाइसेंस में पता परिवर्तन के लिए 10 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है।</p>
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                <pubDate>Thu, 29 Dec 2022 14:15:30 +0530</pubDate>
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