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                <title>Rule - Sach Kahoon Hindi</title>
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                            <item>
                <title>ट्विटर ने बिना सहमति के फोटो, वीडियो शेयर करने पर लगाई रोक</title>
                                    <description><![CDATA[न्यूयॉर्क (एजेंसी)। ट्विटर ने घोषणा की कि वह अपने किसी भी यूजर्स के फोटो, वीडियो और व्यक्तिगत मीडिया को बिना अनुमति के अन्य व्यक्ति द्वारा साझेदारी की अनुमति नहीं देगा। ट्विटर ने अपने ब्लॉग पोस्ट में कहा है कि यह अपडेट मानवाधिकार मानकों के साथ हमारी सुरक्षा नीतियों को संरक्षित करने के लिए जारी हमारे […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/national/twitter-bans-sharing-of-photos-videos-without-consent/article-28778"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2021-12/twitter-new-rule.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>न्यूयॉर्क (एजेंसी)।</strong> ट्विटर ने घोषणा की कि वह अपने किसी भी यूजर्स के फोटो, वीडियो और व्यक्तिगत मीडिया को बिना अनुमति के अन्य व्यक्ति द्वारा साझेदारी की अनुमति नहीं देगा। ट्विटर ने अपने ब्लॉग पोस्ट में कहा है कि यह अपडेट मानवाधिकार मानकों के साथ हमारी सुरक्षा नीतियों को संरक्षित करने के लिए जारी हमारे काम का एक हिस्सा है और इसे आज से विश्व स्तर पर लागू किया जायेगा।</p>
<p style="text-align:justify;">पोस्ट में कहा गया है कि कंपनी की गोपनीयता नीति के तहत पहले से ही अन्य लोगों के फोन नंबर, पते और आईडी जैसे जानकारियां साझा करने पर रोक लगी है तथा नया अपडेट अपने यूजर्स को और अधिक सुरक्षा प्रदान करेगा। पोस्ट में यह भी कहा गया है कि जब हमें संबंधित व्यक्तियों या अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सूचित किया जाता है कि उन्होंने अपनी निजी छवि या वीडियो साझा करने के लिए सहमति नहीं दी है, तो हम इसे हटा देंगे।</p>
<blockquote class="wp-embedded-content"><p><a href="http://10.0.0.122:1245/indian-origin-parag-agarwal-is-the-new-ceo-of-twitter/">सफलता: भारतीय मूल के पराग अग्रवाल ट्विटर के नए सीईओ</a></p></blockquote>
<p><iframe class="wp-embedded-content" title="“सफलता: भारतीय मूल के पराग अग्रवाल ट्विटर के नए सीईओ” — Sach kahoon - Best Online Hindi News" src="http://10.0.0.122:1245/indian-origin-parag-agarwal-is-the-new-ceo-of-twitter/embed/#?secret=5Q3fnMQxAH%23?secret=nTWlBXBNrx" width="500" height="282" frameborder="0"></iframe></p>
<h4 style="text-align:justify;"><strong>डॉर्सी ने सीईओ पद से अपना इस्तीफा दे दिया</strong></h4>
<p style="text-align:justify;">गौरतलब है कि ट्विटर के सह-संस्थापक जैक डॉर्सी ने सीईओ पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे के बाद भारतीय मूल के पराग अग्रवाल को नया सीईओ बनाया गया है। पराग आईआईटी-बंबई और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र रह चुके हैं। पराग अग्रवाल 2011 से ट्विटर में काम कर रहे हैं और 2017 से कंपनी के सीटीओ के पद पर थे।</p>
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                                                            <category>देश</category>
                                            <category>न्यूज़ ब्रीफ</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 01 Dec 2021 12:15:10 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>रक्षा मंत्रालय ने बदला सर्विस रूल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अधिकतम 65 वर्ष की</title>
                                    <description><![CDATA[चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना, वायुसेना और थल सेना के सर्विस रूल में भी यह बदलाव किया है।
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/national/ministry-of-defense-changed-service-rule/article-12096"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2019-12/ministry-defense.jpg" alt=""></a><br /><h2>रक्षा मंत्रालय ने नौसेना, वायुसेना और थल सेना के सर्विस रूल में भी यह बदलाव किया है। <span class="tlid-translation translation" lang="en" xml:lang="en"><span title="">Ministry of Defence</span></span></h2>
<h5>Edited By Vijay Sharma</h5>
<p><strong>नई दिल्ली (एजेंसी) ।</strong> चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। रक्षा मंत्रालय (<span class="tlid-translation translation" lang="en" xml:lang="en"><span title="">Ministry of Defence</span></span>) ने नौसेना, वायुसेना और थल सेना के सर्विस रूल में भी यह बदलाव किया है। अभी सेना प्रमुख अधिकतम 62 वर्ष या तीन वर्ष के कार्यकाल (दोनों में से जो पहले आता हो) तक अपने पद पर रह सकते हैं। किसी सेना प्रमुख को सीडीएस बनाए जाने पर आयु सीमा का नियम आड़े न आए इसलिए रक्षा मंत्रालय ने सर्विसेस के नियमों में सुधार किया है।</p>
<h2>पद छोड़ने के बाद सरकारी और निजी पद नहीं ग्रहण कर सकते सीडीएस | <span class="tlid-translation translation" lang="en" xml:lang="en"><span title="">Ministry of Defence</span></span></h2>
<p>कैबिनेट कमेटी ने मंगलवार को सीडीएस के पद को मंजूरी दी थी। यह रक्षा मंत्रालय के लिए मुख्य सैन्य सलाहकार के तौर पर काम करेंगे। सीडीएस अपना पद छोड़ने के बाद किसी भी सरकारी पद पर नहीं रह सकते हैं। पद छोड़ने के 5 साल बाद तक बिना पूर्व अनुमति के सीडीएस निजी पद भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं।</p>
<h2>4 स्टार जनरल के बराबर होगा सीडीएस का ओहदा| <span class="tlid-translation translation" lang="en" xml:lang="en"><span title="">Ministry of Defence</span></span></h2>
<ul>
<li><strong>कैबिनेट बैठक में तय किया गया था कि सीडीएस का पद 4 स्टार जनरल के बराबर होगा। </strong></li>
<li><strong>केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया था कि सीडीएस सरकार के प्रधान सैन्य सलाहकार होंगे। </strong></li>
<li><strong> लेकिन तीनों सेनाओं के प्रमुख पहले की तरह अपने क्षेत्र से संबंधित मामलों में रक्षा मंत्री को सलाह देते रहेंगे।</strong></li>
<li><strong>सीडीएस तीनों सेनाओं से संबंधित मुद्दों पर सरकार और सैन्य बलों के बीच संपर्क सेतु की तरह काम करेंगे। </strong></li>
<li><strong>इस पद पर नियुक्त किए जाने वाले अधिकारी पर, सेना के तीनों अंगों के बीच कामकाज में समन्वय स्थापित करने और वित्तीय मामलों में सलाह देने की जिम्मेदारी होगी।</strong></li>
</ul>
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<p>Ministry, Defense, Changed, Service, Rule</p>
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                                                            <category>देश</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 30 Dec 2019 12:45:39 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>नियम: बैंकिंग और रेल यात्रा समेत आम आदमी से जुड़े 5 बदलाव आज से लागू हुए</title>
                                    <description><![CDATA[एसबीआई की डिपॉजिट-लोन दरें आरबीआई के रेपो रेट से लिंक होंगी रेल यात्री चार्ट बनने के 4 घंटे पहले तक बोर्डिंग स्टेशन बदलवा सकेंगे नई दिल्ली (एजेंसी) नए फाइनेंशियल ईयर (2019-20) का पहला महीना खत्म हो गया। अप्रैल में कई नए नियम लागू हुए तो कुछ नियमों में बदलाव भी किया गया। अब मई में भी […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/uttar-pradesh/important-changes-that-will-be-effective-from-may-1/article-8806"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2019-05/0521_bank_staff_t.jpg" alt=""></a><br /><h1 style="text-align:justify;">एसबीआई की डिपॉजिट-लोन दरें आरबीआई के रेपो रेट से लिंक होंगी</h1>
<ul>
<li style="text-align:justify;">रेल यात्री चार्ट बनने के 4 घंटे पहले तक बोर्डिंग स्टेशन बदलवा सकेंगे</li>
</ul>
<p style="text-align:justify;"><strong>नई दिल्ली (एजेंसी)</strong> नए फाइनेंशियल ईयर (2019-20) का पहला महीना खत्म हो गया। अप्रैल में कई नए नियम लागू हुए तो कुछ नियमों में बदलाव भी किया गया। अब मई में भी कई नए नियम लागू हो गए हैं तो कुछ नियमों में बदलाव भी हुए हैं। आइए जानते हैं आम आदमी से जुड़े कौन-कौन से बदलाव लागू हुए हैं।</p>
<p style="text-align:justify;">एसबीआई बैंक की डिपॉजिट और लोन की ब्याज दरें आरबीआई की बेंचमार्क दर से जुड़ गई हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अब आरबीआई के रेपो रेट में बदलाव होने पर बैंक की जमा और लोन की दरों पर भी असर होगा। इस नियम के लागू होने से ग्राहकों को पहले की तुलना में बचत खाते पर कम ब्याज मिलेगा। हालांकि 1 लाख रुपए से ज्यादा के जमा और लोन की ब्याज दरों पर ही यह नियम लागू होंगे।</p>
<h2>डिजिटल लेन-देन: पीएनबी का डिजिटल वॉलेट बंद</h2>
<p style="text-align:justify;">पंजाब नेशनल बैंक के डिजिटल वॉलेट (पीएनबी किटी) का इस्तेमाल करने वालों को झटका लग सकता है। पीएनबी ने अपने ग्राहकों से कहा था कि वह पीएनबी किटी में पड़े पैसे 30 अप्रैल तक या तो खर्च कर लें या फिर आईएमपीएस से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लें। कहने का मतलब यह है कि अब आपको पीएनबी किटी की बजाए किसी दूसरे विकल्प या वॉलेट का इस्तेमाल करना होगा।</p>
<h2 style="text-align:justify;">रेलवे: यात्रियों को कम समय में बोर्डिंग बदलने की सुविधा मिलेगी</h2>
<p style="text-align:justify;">चार्ट बनने से चार घंटे पहले तक आप बोर्डिंग स्टेशन बदलवा सकेंगे। अभी तक इसे सिर्फ 24 घंटे पहले तक ही बदला जा सकता था। मतलब यह कि ट्रेन में यात्रा के लिए टिकट बुक कराते समय आपने जिस बोर्डिंग स्टेशन को चुना है, बाद में उसे बदलवा सकते हैं। हालांकि शर्त यह है कि टिकट कैंसिलेशन पर पैसा रिफंड नहीं दिया जाएगा।</p>
<h2 style="text-align:justify;">एविएशन: नई फ्लाइट्स शुरू होंगी</h2>
<p style="text-align:justify;">कई अलग-अगल रूट्स पर आज से विमान सेवाएं शुरू हो रही हैं। जेट एयरवेज के अस्थायी तौर पर संचालन बंद करने के बाद स्पाइसजेट, गोएयर और इंडिगो ने नई सेवाएं शुरू करने का ऐलान किया था। जेट एयरवेज के यात्रियों के टिकट रिफंड से जुड़े मामले की सुनवाई भी आज होगी।</p>
<h2 style="text-align:justify;">टेलीकॉम: आधार के बिना केवाईसी पूरी होगी</h2>
<p style="text-align:justify;">बिना आधार सिम कार्ड खरीद सकेंगे। नया सिम कार्ड लेने के लिए बिना आधार वाला डिजिटल केवाईसी सिस्टम तैयार कर लिया गया है। वर्तमान में इस प्रणाली का परीक्षण चल रहा है। इससे नए सिम कार्ड खरीदने वाले ग्राहक का वेरिफिकेशन कर नंबर 1 से 2 घंटे के भीतर ही चालू कर दिया जाएगा।</p>
<p> </p>
<p> </p>
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                                            <category>देश</category>
                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 01 May 2019 10:15:24 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>नियम 134-ए: सरसा में 11 केन्द्रों पर 3817 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा</title>
                                    <description><![CDATA[मिशन एडमिशन। दूसरी कक्षा के लिए सबसे अधिक 643 विद्यार्थी देंगे परीक्षा सच कहूँ/सुनील वर्मा सरसा। नियम 134-ए के तहत स्कूलों में एडमिशन लेने वाले बच्चों की परीक्षा 14 अप्रैल को होगी। परीक्षा का समय दो घंटे निर्धारित किया गया है। परीक्षा का परिणाम 18 अप्रैल को आॅनलाइन घोषित होगा और इसी के साथ ही […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/haryana/rule-134-a/article-8502"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2019-04/student.jpg" alt=""></a><br /><h2>मिशन एडमिशन। दूसरी कक्षा के लिए सबसे अधिक 643 विद्यार्थी देंगे परीक्षा</h2>
<p><strong>सच कहूँ/सुनील वर्मा</strong><br />
<strong>सरसा।</strong> नियम 134-ए के तहत स्कूलों में एडमिशन लेने वाले बच्चों की परीक्षा 14 अप्रैल को होगी। परीक्षा का समय दो घंटे निर्धारित किया गया है। परीक्षा का परिणाम 18 अप्रैल को आॅनलाइन घोषित होगा और इसी के साथ ही संबंधित को स्कूल की अलॉटमेंट के बारे में भी जानकारी दे दी जाएगी। इस परीक्षा के लिए शिक्षा विभाग पूरी तरह से तैयार है। विभाग ने परीक्षा केंद्र व सीटिंग प्लान वगैरह बना लिया है और कर्मचारियों की ड्यूटी भी निर्धारित कर दी है। नियम 134-ए के तहत होने वाली परीक्षा में जिलाभर से 3817 परीक्षार्थी हिस्सा लेंगे। जिनमें द्वितीय कक्षा के लिए 643, 3 से 532, 4 से 473, 5वीं से 425, 6वीं से 465, 7वीं 382, 8वीं 338, 9वीं से 289, 10वीं से 120, 11वीं से 122 व 12वीं के लिए 28 ने आवेदन किया है।</p>
<h2>ये नहीं दे पाएंगे परीक्षा</h2>
<p>बेशक जिले भर से 134-ए के तहत 3817 ने आवेदन किया है और इनमें कक्षा 11वीं के लिए 122 भी शामिल हैं। शिक्षा विभाग का कहना है कि ये 122 विद्यार्थी परीक्षा नहीं दे पाएंगे बल्कि इनके लिए दसवीं का परीक्षा परिणाम ही नियम के तहत देखा जाएगा और उसी आधार पर संबंधितों की मैरिट बनेगी। मसलन 10वीं के परीक्षा परिणाम के आधार पर ही ये लोग नियम 134-ए के तहत पॉलिसी का लाभ उठा पाएंगे।</p>
<h2>किस ब्लॉक में कहां होगी परीक्षा</h2>
<p>नियम 134-ए के तहत जिलाभर में होने वाली परीक्षा के लिए विभाग ने केंद्र घोषित कर दिए हैं। इसके तहत सरसा में जहां 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं तो वहीं ऐलनाबाद में 2 व बड़ागुढ़ा, रानियां, कालांवाली, चोपटा व ओढ़ां में एक-एक परीक्षा केंद्र बनाया गया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार सरसा में बने 4 परीक्षा केंद्रों में अलग-अलग कक्षाओं के विद्यार्थी परीक्षा देंगे। मेलाग्राउंड स्थित राजकीय स्कूल में कक्षा 2 व 3, मॉडल संस्कृति स्कूल में कक्षा 4, 5, 6, खैरपुर स्थित राजकीय स्कूल में कक्षा 7 व 8 और कीर्तिनगर राजकीय स्कूल में 9वीं, 10वीं व 12वीं के बच्चों का इम्तिहान होगा।</p>
<h2>आॅनलाइन आएगा परिणाम और स्कूल</h2>
<p>14 अप्रैल को होने वाली परीक्षा के लिए सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक की अवधि रखी गई है। परीक्षा परिणाम 18 अप्रैल को जारी किया जाएगा। विशेष बात ये है कि यह परीक्षा परिणाम आॅनलाइन ही आएगा और संबंधित बच्चे की स्कूल अलॉटमेंट का ब्यौरा भी आॅनलाइन ही होगा।</p>
<p style="text-align:right;"><strong>‘‘134-ए की परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है और यह परीक्षा 14 अप्रैल को ली जाएगी व इसके बाद 18 अप्रैल को आॅनलाइन ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा साथ ही स्कूल की अलॉटमेंट के बारे में भी आॅनलाइन मैसेज अपलोड कर दिया जाएगा। परीक्षा की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं।’</strong><br />
<strong>-सुशील शर्मा, जिला नोडल अधिकारी</strong></p>
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                                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

                <link>https://www.sachkahoon.com/state/haryana/rule-134-a/article-8502</link>
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                <pubDate>Fri, 12 Apr 2019 19:56:43 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>नियम : कल से 6 बदलाव लागू होंगे, 5 लाख से ज्यादा आय वालों ने आज रिटर्न नहीं भरा तो लगेगी दोगुनी पेनल्टी</title>
                                    <description><![CDATA[31 दिसंबर के बाद 5,000 की बजाय 10,000 रुपए पेनल्टी देनी पड़ेगी नई दिल्ली। एक जनवरी से बैंकिंग, इंश्योरेंस और आयकर समेत आम आदमी पर असर डालने (Rule 5 lakh return doubling penalty ) वाले छह नए नियम लागू हो जाएंगे। 5 लाख रुपए से ज्यादा आय वाले जो करदाता 31 दिसंबर तक वित्त वर्ष 2017-18 […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/national/rule-6-changes-will-take-effect-tomorrow-more-than-5-lakh-do-not-return-doubling-penalty/article-7140"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2018-12/rule-6-changes-more-than-5-lakh-return-doubling-penalty-.jpg" alt=""></a><br /><h1 style="text-align:justify;">31 दिसंबर के बाद 5,000 की बजाय 10,000 रुपए पेनल्टी देनी पड़ेगी</h1>
<p style="text-align:justify;"><strong>नई दिल्ली।</strong> एक जनवरी से बैंकिंग, इंश्योरेंस और आयकर समेत आम आदमी पर असर डालने (Rule 5 lakh return doubling penalty ) वाले छह नए नियम लागू हो जाएंगे। 5 लाख रुपए से ज्यादा आय वाले जो करदाता 31 दिसंबर तक वित्त वर्ष 2017-18 का रिटर्न नहीं भरेंगे, उन्हें दोगुनी (10,000 रुपए) पेनल्टी चुकानी पड़ेगी। मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले एटीएम और क्रेडिट कार्ड मान्य नहीं होंगे। इन्हें ज्यादा सुरक्षा फीचर वाले नए कार्डों से बदलना होगा। इनके अलावा कुछ और बदलाव आम आदमी पर असर डालेंगे।</p>
<h2 style="text-align:justify;">31 दिसंबर तक रिटर्न भरा तो सिर्फ 5,000 रु पेनल्टी लगेगी</h2>
<p style="text-align:justify;">वित्त वर्ष 2017-18 का रिटर्न 31 जुलाई तक बिना पेनल्टी के भरा जा सकता था। इसके (Rule 5 lakh return doubling penalty) बाद 1 अगस्त से 31 दिसंबर तक 5 लाख से अधिक सालाना आय वालों को 5 हजार रुपए की पेनल्टी देने के बाद ही रिटर्न भरने की पात्रता थी। यदि अब भी ऐसे करदाता रिटर्न नहीं भरेंगे तो एक जनवरी से यह पेनल्टी 10 हजार रुपए हो जाएगी। यह पेनल्टी भरकर करदाता 31 मार्च 2019 तक रिटर्न फाइल कर सकेंगे। 5 लाख से कम आय वाले करदाताओं के लिए यह पेनल्टी 31 जुलाई के बाद भरने पर 1 हजार रुपए थी, जो 31 मार्च 2019 तक इतनी ही रहेगी।</p>
<h2 style="text-align:justify;">मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले डेबिट-क्रेडिट कार्ड बंद होंगे</h2>
<p style="text-align:justify;">एक जनवरी से मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले डेबिट और क्रेडिट कार्ड काम नहीं करेंगे। ऐसे कार्ड बनना बंद हो चुके हैं। कार्ड की सुरक्षा बढ़ाने के मकसद से ऐसा किया जा रहा है। क्योंकि, मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले कार्ड कम सिक्योर होते हैं। हालांकि, कुछ बैंकों ने कहा है कि कार्ड बदलने की प्रक्रिया जारी है लेकिन पुराने कार्ड अभी बंद नहीं होंगे। आरबीआई ने 2016 में ही बैंकों को निर्देश दिए थे कि मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले कार्ड चिप वाले कार्ड से रिप्लेस किए जाएं। इसके लिए 31 दिसंबर 2018 की डेडलाइन तय है। यानी ग्राहक बैंक से कार्ड रिप्लेस करवाने के बाद ही उसे इस्तेमाल कर पाएंगे।</p>
<h2 style="text-align:justify;">नॉन सीटीएस चेक मान्य नहीं होंगे</h2>
<p style="text-align:justify;">एक जनवरी से नॉन-सीटीएस वाले चेक भी बंद हो जाएंगे। आरबीआई के निर्देशों के मुताबिक जो ग्राहक अभी तक ऐसी चेकबुक इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें बैंक से सीटीएस चेकबुक लेनी पड़ेगी। देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई 12 दिसंबर से ही नॉन-सीटीएस चेक लेना बंद कर चुका है।</p>
<h2 style="text-align:justify;">क्या होता है सीटीएस चेक ?</h2>
<p style="text-align:justify;">सीटीएस यानी चेक ट्रंकेशन सिस्टम। इसके तहत चेक की एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज कैप्चर हो जाती है और ​फिजिकल चेक को एक बैंक से दूसरे बैंक में क्लीयरेंस के लिए भेजने की जरूरत नहीं होती। बल्कि ऑनलाइन प्रोसेस हो जाता है। इससे क्लीयरेंस में वक्त कम लगता और बैंकों को खर्च भी कम आता है।</p>
<h2 style="text-align:justify;">कारें महंगी हो जाएंगी</h2>
<p style="text-align:justify;">एक जनवरी से ज्यादातर ऑटो कंपनियां कारों के रेट बढ़ा देंगी। वो पहले ही इसका ऐलान कर चुकी हैं। इनमें टाटा मोटर्स, मारुति, निसान, फोर्ड, टोयोटा और बीएमडब्ल्यू जैसी कंपनियां शामिल हैं। टाटा मोटर्स ने सभी यात्री वाहनों की कीमतों में 40,000 रुपए तक इजाफा करने का ऐलान किया था।</p>
<h2 style="text-align:justify;">मोटर इंश्योरेंस में एक्सीडेंटल कवर 15 लाख रु. होगा</h2>
<p style="text-align:justify;">इंश्योरेंस रेग्युलेटर इरडा के नए नियम एक जनवरी से लागू हो जाएंगे। इसके तहत मोटर इंश्योरेंस में अब 15 लाख रुपए का एक्सीडेंटल कवर मिलेगा। हादसे में वाहन मालिक या ड्राइवर की मौत होने या पूर्ण रूप से दिव्यांग होने पर उनके परिवार को यह राशि मिलेगी। नए नियमों के मुताबिक अब वाहन के बीमा के साथ एक्सीडेंटल कवर के लिए 750 रुपए का अतिरिक्त प्रीमियम देना होगा। इंश्योरेंस के वक्त सभी वाहन मालिकों को यह ऑप्शन लेना जरूरी होगा। कंपनियां चाहें तो वाहन मालिकों से ज्यादा प्रीमियम लेकर 15 लाख से ज्यादा का कवर भी दे सकेंगी। अब तक दोपहिया वाहन मालिकों को 1 लाख रुपए के एक्सीडेंटल कवर के लिए के लिए 50 रुपए और फोर-व्हीलर मालिकों को 100 रुपए प्रीमियम देना होता था।</p>
<h2 style="text-align:justify;">इंदौर एयरपोर्ट साइलेंट हो जाएगा, एक बार ही अनाउंसमेंट होगा</h2>
<p style="text-align:justify;">एक जनवरी से इंदौर एयरपोर्ट पर यात्रियों को अलग-अलग उड़ानों के बारे में दी जाने वाली जानकारी बार-बार देने की बजाय सिर्फ एक बार अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। इसके बाद सारी जानकारी एयरपोर्ट के हर हिस्से में लगे डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड पर नजर आएगी। इसके साथ ही एयरलाइंस द्वारा यात्रियों को फ्लाइट से जुड़ी हर जानकारी एसएमएस के जरिए भी उपलब्ध करवाई जाएगी। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए यह पहल की जा रही है। ऐसी व्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर होती है।</p>
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                                                            <category>फटाफट न्यूज़</category>
                                            <category>देश</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 31 Dec 2018 14:05:02 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>दाखिलों में फर्जीवाड़ा पर रोक लगाने के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग ने बदला नियम</title>
                                    <description><![CDATA[पहले दस्तावेज वैरिफिकेशन, फिर होगा एडमिशन सच कहूँ/इंद्रवेश भिवानी। हायर एजुकेशन विभाग ने दाखिलों में गड़बडी से बचने के लिए नया नुकसा निकाला है। हायर एजुकेशन विभाग ने दाखिले से पहले आॅनलाइन आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के दस्तावेजों की वैरिफिकेशन कराने का फैसला लिया है। कागजातों में गड़बडी वाले विद्यार्थी को दाखिले की लाइन से […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/haryana/haryana-education-department-change-the-rule/article-4387"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2018-06/rule-education-.jpg" alt=""></a><br /><h1>पहले दस्तावेज वैरिफिकेशन, फिर होगा एडमिशन</h1>
<p><strong>सच कहूँ/इंद्रवेश </strong></p>
<p style="text-align:justify;">
भिवानी। हायर एजुकेशन विभाग ने दाखिलों में गड़बडी से बचने के लिए नया नुकसा निकाला है। हायर एजुकेशन विभाग ने दाखिले से पहले आॅनलाइन आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के दस्तावेजों की वैरिफिकेशन कराने का फैसला लिया है। कागजातों में गड़बडी वाले विद्यार्थी को दाखिले की लाइन से आऊट किया जाएगा। जिन विद्यार्थियोंं के कागजातों की सही वेरिफिकेशन होगी। उन्ही विद्यार्थियों को दाखिले के लिए लगाई जाने वाली पहली सूची (पहली जुलाई) में जगह मिल पाएगी।</p>
<h2 style="text-align:center;">दाखिलों के लिए नौकरियों की तरह वेरिफिकेशन कराने का लिया फैसला</h2>
<p style="text-align:justify;">पहली बार हायर एजुकेशन विभाग ने दाखिलों के लिए नौकरियों की तरह वेरिफिकेशन कराने का फैसला लिया है। 22 जून तक दाखिले के लिए आॅनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। उसके बाद विभाग पहली बार 24 व 25 जून को हायर एजुकेशन विभाग पहली प्रोविजनल मैरिट सूची जारी करेगा। सूची में जिन विद्यार्थियों के नाम शामिल होंगे। उन विद्यार्थियों को 26 से लेकर 28 जून तक अपने कागजातों की वैरिफिकेशन करानी होगी। वैरिफिकेशन में 10वीं, 12वीं, आधार कार्ड, रिहायशी प्रमाण-पत्र के अलावा अन्य मूल दस्तावेज शामिल है।</p>
<p style="text-align:justify;">बिना वेरिफिकेशन के किसी भी विद्यार्थी को दाखिला नहीं मिल पाएगा। सब कुछ हायर एजुकेशन विभाग की साइट पर ही उपलब्ध होगा। राजीव गांधी महिला महाविद्यालय प्राचार्या मंजू गौतम ने बताया कि उच्चतर शिक्षा विभाग ने वेरिफिकेशन के लिए प्राध्यापको की टीम या दूसरे शब्दो में कमेटी बनाने के भी आदेश दिए है।</p>
<p style="text-align:justify;">ये कमेटियां पहले बच्चों के प्रमाण पत्रों का मिलान करेंगी, उसके बाद ही यहां से साईट पर किल्क किया जाएगा। कॉलेज से किया गया क्लिक ही आगे के प्रोसेस को शुरू करेगा। उसके बाद संंबंधित छात्र के पास पहली बार हायर एजुकेशन विभाग दाखिले से संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध करवाएगा। आॅनलाइन किए गए आवेदन के वक्त आवेदक का मोबाइल नम्बर दर्ज करवाना निहायत जरूरी करवाया है। चूंकि प्रोविजनल मैरिट सूची लगाए जाने के वक्त विद्यार्थी के पास मैसेज किया जा सके। जो 26, 27 व 28 जून को होने वाली वैरिफिकेशन के बारे में मोबाइल पर मैसेज भेजकर सूचना दी जाएगी।</p>
<p> </p>
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                <link>https://www.sachkahoon.com/state/haryana/haryana-education-department-change-the-rule/article-4387</link>
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                <pubDate>Fri, 22 Jun 2018 14:53:18 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>ग्रैच्युटी पर टैक्स छूट बढ़ाने की तैयारी</title>
                                    <description><![CDATA[10 से बढ़कर 20 लाख हो सकती है सीमा मानसून सत्र में पेश होगा संशोधन बिल नई दिल्ली। संसद के मॉनसून सेशन की शुरूआत हो चुकी है। इस सत्र में भी सरकार कई अहम विधेयकों को पारित कराने की कोशिश करेगी। इनमें से एक ग्रैच्युटी एक्ट में संशोधन भी है। इसके तहत सरकार ग्रैच्युटी पर […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/uttar-pradesh/preparation-for-tax-increase-on-gratuity/article-2393"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2017-07/tax.jpg" alt=""></a><br /><h1 style="text-align:center;">10 से बढ़कर 20 लाख हो सकती है सीमा</h1>
<ul>
<li style="text-align:justify;"><strong>मानसून सत्र में पेश होगा संशोधन बिल</strong></li>
</ul>
<p style="text-align:justify;"><strong>नई दिल्ली।</strong> संसद के मॉनसून सेशन की शुरूआत हो चुकी है। इस सत्र में भी सरकार कई अहम विधेयकों को पारित कराने की कोशिश करेगी। इनमें से एक ग्रैच्युटी एक्ट में संशोधन भी है। इसके तहत सरकार ग्रैच्युटी पर टैक्स छूट को दोगुना कर सकती है। अब तक 10 लाख रुपये से अधिक राशि की ग्रैच्युटी पर टैक्स लगता रहा है, लेकिन अब ग्रैच्युटी पर छूट की सीमा को 20 लाख रुपये तक करने की तैयारी है। कैबिनेट ने इस साल 15 मार्च को ही इस फैसले को मंजूरी दी थी। रिटायरमेंट के बाद नियोक्ता की ओर से एंप्लॉयी को ग्रैच्युटी की रकम दी जाती है।</p>
<p style="text-align:justify;">इसके अलावा कंपनियां 5 साल या उससे अधिक समय तक नौकरी करने पर भी एंप्लॉयीज को यह लाभ देती हैं। मौजूदा पेमेंट आॅफ ग्रैच्युटी ऐक्ट, 1972 के तहत सरकारी एंप्लॉयीज को मिलने वाली ग्रैच्युटी की राशि पर टैक्स में छूट मिलती है यानि सरकारी कर्मचारियों को ग्रैच्युटी पर कोई टैक्स नहीं देना होता। दूसरी तरफ गैर-सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर मिलने वाली ग्रैच्युटी की 10 लाख रुपये तक की राशि पर कोई टैक्स नहीं लगता है, लेकिन इसके बाद टैक्स चुकाना होता है।</p>
<h2 style="text-align:justify;">इन संस्थानों पर लागू है नियम</h2>
<p style="text-align:justify;">10 या उससे अधिक कर्मचारियों की संख्या वाले संस्थानों पर ग्रैच्युटी एक्ट लागू होता है। इस एक्ट के तहत यदि कोई संस्थान इस एक्ट के दायरे में एक बार आ जाता है तो कर्मचारियों की संख्या 10 से कम होने पर भी उस पर यह नियम लागू रहता है। यदि कोई संस्थान इसके अंतर्गत नहीं है तो वह अपने कर्मचारियों को एक्सग्रेशिया (पूर्व अनुग्रह राशि) भुगतान कर सकता है।</p>
<h3 style="text-align:justify;">योग्यता</h3>
<p style="text-align:justify;">एक्ट के तहत कोई भी एंप्लॉयी लगातार 5 साल या फिर उससे अधिक वक्त तक संस्थान में काम करता है, तभी वह ग्रैच्युटी का हकदार है। हालांकि बीमारी, दुर्घटना, लेआॅफ, स्ट्राइक या लॉकआउट की स्थिति में आए व्यवधान को इसमें नहीं जोड़ा जाता।</p>
<h3 style="text-align:justify;">कब होती है ग्रैच्युटी की पेमेंट</h3>
<p style="text-align:justify;">आमतौर पर एंप्लॉयी के रिटायर होने पर ही ग्रैच्युटी का भुगतान किया जाता है। हालांकि इसके अलावा भी कुछ अन्य स्थितियों में कर्मचारी को ग्रैच्युटी का लाभ मिलता है।</p>
<h3 style="text-align:justify;">जैसे</h3>
<ul>
<li style="text-align:justify;">पेंशन की स्थिति में</li>
<li style="text-align:justify;">यदि वह संस्थान में 5 साल तक काम करने के बाद इस्तीफा देता है।</li>
<li style="text-align:justify;">यदि कोई कर्मचारी 5 साल पूरे नहीं कर पाता है और बीच में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तब परिवार को ग्रैच्युटी की राशि मिलेगी।</li>
<li style="text-align:justify;">5 साल का कार्यकाल पूरा न होने से पहले ही यदि वह हादसे के चलते अक्षम हो जाता है या फिर वह किसी बीमारी का शिकार हो जाता है, तब भी उसे ग्रैच्युटी का लाभ मिलेगा।</li>
</ul>
<p> </p>
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                                                            <category>फटाफट न्यूज़</category>
                                            <category>देश</category>
                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 17 Jul 2017 09:04:41 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>GST: हर राज्य में कराना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन</title>
                                    <description><![CDATA[बैंकों, एनबीएफसी और बीमा कंपनियों हर राज्य में रजिस्ट्रेशन जरुरी नई दिल्ली: जीएसटी में बैंकों, एनबीएफसी और बीमा कंपनियों को हर राज्य में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सरकार ने उनके लिए सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन से इनकार कर दिया है। सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ सोमवार को अरुण जेटली की मीटिंग के बाद रिवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अढिया ने कहा, […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/other-news/gst-registration-will-be-done-in-every-state/article-1155"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2017-06/gst5.jpg" alt=""></a><br /><h2 style="text-align:justify;">बैंकों, एनबीएफसी और बीमा कंपनियों हर राज्य में रजिस्ट्रेशन जरुरी</h2>
<p style="text-align:justify;"><strong>नई दिल्ली:</strong> जीएसटी में बैंकों, एनबीएफसी और बीमा कंपनियों को हर राज्य में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सरकार ने उनके लिए सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन से इनकार कर दिया है। सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ सोमवार को अरुण जेटली की मीटिंग के बाद रिवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अढिया ने कहा, ‘बैंकों के सामने कोई ऑप्शन नहीं है। जीएसटी कानून में यही प्रावधान है। बैंकों को इसके लिए तैयार हो जाना चाहिए।’ हालांकि बैंकों को कुछ राहत दी गई है। उन्हें राज्यों के लिए हर महीने सिर्फ एक इनवॉयस जेनरेट करना होगा।</p>
<h2 style="text-align:justify;">जीएसटी नेटवर्क नए टैक्स नियमों को लागू करने में लगा रहेगा</h2>
<p style="text-align:justify;">मिनिस्ट्री के एक सीनियर अफसर ने बताया कि रविवार को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में केंद्र सरकार ने ई-वे बिल को कुछ महीने के लिए टालने का प्रपोजल रखा। हालांकि कई राज्य इसके लिए राजी नहीं थे। पश्चिम बंगाल और बिहार समेत कई राज्य इसे जीएसटी के साथ ही लागू करना चाहते हैं। अब नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) देखेगा कि राष्ट्रीय ई-वे बिल सिस्टम जून अंत तक तैयार किया जा सकता है या नहीं। शुरू के तीन महीने जीएसटी नेटवर्क नए टैक्स नियमों को लागू करने में लगा रहेगा। इसलिए ई-वे बिल का प्लेटफॉर्म तैयार करने में छह महीने लग सकते हैं।</p>
<p style="text-align:justify;">गारमेंट एक्सपोर्टर्स के बीच कॉम्पिटीशन के लिए जीएसटी नियमों में कुछ फेरबदल हो सकते हैं। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी सुब्रत गुप्ता ने बताया कि अभी एक्सपोर्टर्स को ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है। जीएसटी में इसे कैसे एडजस्ट किया जाए, यह देखा जा रहा है। इंडस्ट्री का भी फीडबैक लिया जा रहा है।</p>
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                <pubDate>Mon, 12 Jun 2017 22:42:16 +0530</pubDate>
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                <title>GST: महंगा होगा रेल किराया</title>
                                    <description><![CDATA[नई दिल्ली: एक जुलाई से जीएसटी लागू होने के बाद रेल से ट्रैवल करना महंगा हो जाएगा।किराया बढ़ने के साथ ही उन पैसेंजर्स से भी जीएसटी वसूला जाएगा, जिन्होंने 4 महीने पहले टिकट बुक किया है। इन लोगों से ट्रेन में ही बढ़ा हुआ किराया वसूला जाएगा। काउंसिल की लेनी पड़ेगी मंजूरी जीएसटी काउंसिल द्वारा […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/other-news/gst-will-be-expensive-rail-fare/article-992"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2017-06/rail.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>नई दिल्ली:</strong> एक जुलाई से जीएसटी लागू होने के बाद रेल से ट्रैवल करना महंगा हो जाएगा।किराया बढ़ने के साथ ही उन पैसेंजर्स से भी जीएसटी वसूला जाएगा, जिन्होंने 4 महीने पहले टिकट बुक किया है। इन लोगों से ट्रेन में ही बढ़ा हुआ किराया वसूला जाएगा।</p>
<h3 style="text-align:justify;">काउंसिल की लेनी पड़ेगी मंजूरी</h3>
<p style="text-align:justify;">जीएसटी काउंसिल द्वारा मंजूर नए नियमों के मुताबिक जो कारोबारी पुराने स्टॉक पर इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेना चाहते हैं, उन्हें 90 दिनों के भीतर ऑनलाइन इसे डिक्लेयर करना पड़ेगा।</p>
<p style="text-align:justify;">बताना पड़ेगा कि वह कितने इनपुट टैक्स क्रेडिट का हकदार है। टैक्स कमिश्नर इस टाइम लिमिट को और 90 दिनों के लिए बढ़ा सकता है। लेकिन इसके लिए काउंसिल की मंजूरी लेनी पड़ेगी। जिन गुड्स या सर्विसेज पर अभी वैट या सर्विस टैक्स दिया गया है, उसका क्रेडिट लेने के लिए डीलर को सप्लाई की पूरी जानकारी देनी पड़ेगी।</p>
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</p><p style="text-align:justify;"><a href="http://10.0.0.122:1245/">Hindi News </a>से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें <a href="https://www.facebook.com/SachKahoonOfficial">Facebook</a> और <a href="https://x.com/SACHKAHOON">Twitter</a> पर फॉलो करें।</p>
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</p><p> </p>
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                                                            <category>फटाफट न्यूज़</category>
                                            <category>देश</category>
                                            <category>अन्य खबरें</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 07 Jun 2017 22:45:53 +0530</pubDate>
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