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                <title>PAN Aadhaar Link - Sach Kahoon Hindi</title>
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                <title>PAN-Aadhar Linking: पैन-आधार लिंक पर इनकम टैक्स विभाग की बड़ी राहत, जानें किन को मिलेगा लाभ</title>
                                    <description><![CDATA[नई दिल्ली। PAN-Aadhar Linking:आयकर विभाग द्वारा पैन कार्ड को आधार कार्ड (Aadhar Card) से लिंंक कराने की अंतिम तिथि 30 जून, 2023 थी। विभाग के अनुसार जो लोग अब तक पैन (PAN Card) को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवा पाए हैं, उनकी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। इस बीच केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कुछ […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/business/pan-aadhar-linking-income-tax-departments-big-relief-on-pan-aadhaar-link-know-who-will-get-benefit/article-49586"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2023-07/aadhar-pan-linking.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>नई दिल्ली।</strong> PAN-Aadhar Linking:आयकर विभाग द्वारा पैन कार्ड को आधार कार्ड (Aadhar Card) से लिंंक कराने की अंतिम तिथि 30 जून, 2023 थी। विभाग के अनुसार जो लोग अब तक पैन (PAN Card) को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवा पाए हैं, उनकी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। इस बीच केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कुछ लोगों को पैन-आधार लिंक न होने बावजूद राहत दे दी है। सीबीडीटी ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया है कि ऐसे करदाता, जिन्होंने 30 जून की डेडलाइन से पहले अपना आधार-पैन लिंक कराने का शुल्क जमा कर दिया है, उनके पैन को इनआॅपरेटिव होने से बचा लिया जाएगा और इस मामले में राहत दी जाएगी।</p>
<p style="text-align:justify;">अपने एक ट्वीट के जरिए आयकर विभाग ने कहा कि ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां देखा गया है कि पैन होल्डर्स को पैन-आधार लिंकिंग के लिए फीस की पेमेंट करने के बाद चालान डाउनलोड करने में दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे मामलों के लिए ये जानकारी दी जा रही है कि इनकम टैक्स  पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद ‘e-pay tax’ टैब में चालान पेमेंट का स्टेटस चेक किया जा सकता है। PAN-Aadhar Linking</p>
<p style="text-align:justify;">अगर पेमेंट सफल रही है तो पैन होल्डर पैन को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकते हैं। विभाग ने अपने ट्वीट में आगे कहा कि ऐसे मामलों में जिनमें पैन कार्ड होल्डर ने पेमेंट कर दिया है और सहमति दे दी है, लेकिन 30 जून, 2023 तक उनकी लिंकिंग नहीं हुई है, उनके मामलों पर डिपार्टमेंट की ओर से विचार किया जाएगा और उन्हें राहत दी जाएगी। PAN-Aadhar Linking</p>
<p style="text-align:justify;">आयकर विभाग ने कहा कि पैन से आधार कार्ड को जोड़ने के लिए चालान रसीद को डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। विभाग ने बताया कि पैन होल्डर जैसे ही सक्सेसफुली पेमेंट पूरा करता है, चालान की कॉपी के साथ एक ईमेल उन्हें भेजा जा रहा है। ऐसे में उन्हें अलग से इसे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है।</p>
<h4 style="text-align:justify;">पैन-आधार लिंक का ये है नया नियम | PAN-Aadhar Linking</h4>
<p style="text-align:justify;">आपकी जानकारी के लिए बताया जा रहा है कि पैन को आधार से लिंक करने का कानून 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। 30 जून 2023 को इसे लिंक कराने की अंतिम तारीख थी। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति 30 जून, 2023 तक अपने आधार को पैन से लिंक नहीं करवा पाया है और वह इसे बाद की तारीख में लिंक करना चाहता है, तो आयकर विभाग को जुर्माना भुगतान के बाद, दोनों को लिंक किया जा सकता है।</p>
<p><a href="http://10.0.0.122:1245/rbi-new-guidelines-news/">RBI New Guidelines: आरबीआई की नई गाइडलाइन! 500 और 2000 के नोटों पर 2 नए नियम जानना बहुत जरूरी!</a></p>
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                                                            <category>कारोबार</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 04 Jul 2023 12:53:36 +0530</pubDate>
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                <title>Financial Rule Change: 1 जुलाई से बदल गए ये 5 नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर!</title>
                                    <description><![CDATA[New Rules From July 2023: आज एक जुलाई है जैसा कि आपको पता है कि आज से सरकार ने 5 बड़े बदलाव किए हैं। इसमें पैन आधार लिंक से लेकर टीसीएस चार्ज तक शामिल है। आपके जीवन पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा निम्न अनुसार जानते हैं। हर माह की तरह इस महीने भी आपकी रोजाना […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/business/new-rules-from-july-2023/article-49480"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2023-07/indian-money.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;">New Rules From July 2023: आज एक जुलाई है जैसा कि आपको पता है कि आज से सरकार ने 5 बड़े बदलाव किए हैं। इसमें पैन आधार लिंक से लेकर टीसीएस चार्ज तक शामिल है। आपके जीवन पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा निम्न अनुसार जानते हैं।</p>
<p style="text-align:justify;">हर माह की तरह इस महीने भी आपकी रोजाना से जुड़ी कुछ चीजों में बदलाव हुआ है। जैसे कि पैधान आधार लिंक से लेकर टैक्स पेमेंट व अन्य चीजें शामिल है। वैसे आपको बता दें कि आधार व पैन लिंक को लेकर 30 जून तक वक्त सरकार ने दिया था। अब इसकी समय सीमा खत्म हो गई और ऐसे में सरकार ने आगे बढ़ाने की कोई जानकारी भी नहीं दी है। वहीं क्रेडिट कार्ड (इंटरनेशनल) के विदेश में इस्तेमाल पर 20 प्रतिशत टीसीएस लागू होगा।</p>
<h3 style="text-align:justify;">छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में बढ़ोत्तरी | Financial Rule Change</h3>
<p style="text-align:justify;">केंद्र ने शुक्रवार को जुलाई-सितंबर 2023 तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में 30 बीपीएस (0.30 फीसदी तक बढ़ोतरी) तक की बढ़ोतरी की।</p>
<p style="text-align:justify;">शुक्रवार को जारी एक अधिसूचना में, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा कि अधिकांश योजनाओं की ब्याज दरें समान स्तर पर हैं, 1-वर्षीय, 2-वर्षीय सावधि जमा और आवर्ती जमा योजना में मामूली बदलाव के साथ। वित्त मंत्रालय ने 30 जून को कहा कि जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर अब 4 प्रतिशत से 8.2 प्रतिशत के बीच होगी। वहीं एक वर्ष में टीडी के लिए 6.80 फीसदी की जगह 6.90 फीसदी ब्याज दिया जाएगा। दो वर्ष वाली टीडी पर 6.9 की जगह 7 फीसदी का ब्याज दिया जाएगा।</p>
<p style="text-align:justify;">आपको बता दें कि आज से इंटरनेशनल क्रडिट कार्ड के विदेश में यूज करने पर 20 प्रतिशत टीसीएस देना होगा। एक फाइनेंशियल ईयर में 7 लाख रुपये से ज्यादा खर्च किए जाने पर टीसीएस देना होता है। हालांंकि एजुकेशन, मेडियकल पर ये चार्ज और कम होगा।</p>
<h3 style="text-align:justify;">पैन कार्ड हो जाएगा बेकार | Financial Rule Change</h3>
<p style="text-align:justify;">आपको बता दें कि अगर आपने पैन और आधार को लिंक नहीं किया तो पैन कार्ड आपको बेकार हो जाएगा। इसके यूज करने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। पैन इन एक्टिव होने से आप आयकर रिर्टन करने से लेकन अन्य स्कीम में निवेश नहीं कर पाएंगे।</p>
<h3 style="text-align:justify;">एचडीएफसी बैंक | Financial Rule Change</h3>
<p style="text-align:justify;">एक जुलाई से हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का मर्जर किया जाना है। ये करीब 40 अरब डॉलर का मेगा मर्जर होगा। आपको बता दें कि यह देश का सबसे बड़ा प्राइवेट है, जिसने पिछले वर्ष ही मर्जर का फैसला किया था।</p>
<h3 style="text-align:justify;">रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं | Financial Rule Change</h3>
<p style="text-align:justify;">आपको बता दें कि रसोई और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में एक जुलाई से कोई बदलाव नहीं किया गया है। राष्टÑीय राजधानी नई दिल्ली में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1103 का है और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 1773 रुपये पर है।</p>
<p><a href="http://10.0.0.122:1245/rbi-cash-limit-new-rule/">सरकार का बड़ा तोहफा, Small Savings Schemes पर अब मिलेगा ज्यादा ब्याज, जानें नई दरें</a></p>
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                                                            <category>कारोबार</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 01 Jul 2023 14:06:03 +0530</pubDate>
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                <title>आयकर विभाग ने करदाताओं को किया सतर्क! 31 मार्च से पहले PAN को आधार से लिंक करा लें, नहीं तो ITR फाइल नहीं कर पाएंगे</title>
                                    <description><![CDATA[नई दिल्ली (एजेंसी)। नया वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2023 से शुरू (Aadhaar) होगा। ऐसे में नए (PAN Aadhaar Link) वित्तीय वर्ष (वित्तीय वर्ष 2023-24) के शुरू होने से पहले ऐसे वित्तीय काम हैं, जिन्हें 31 मार्च तक पूरा करना बेहद जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर आपको बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। आयकर विभाग […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/business/pan-aadhaar-link/article-44947"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2023-03/pan.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>नई दिल्ली (एजेंसी)।</strong> नया वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2023 से शुरू (Aadhaar) होगा। ऐसे में नए (PAN Aadhaar Link) वित्तीय वर्ष (वित्तीय वर्ष 2023-24) के शुरू होने से पहले ऐसे वित्तीय काम हैं, जिन्हें 31 मार्च तक पूरा करना बेहद जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर आपको बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। आयकर विभाग (Income tax department) इन कार्यों को पूरा करने के लिए करदाताओं को बार-बार अलर्ट जारी कर रहा है। अगर आपने अभी तक पैन और आधार को लिंक नहीं कराया है तो आज ही करा लें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको काफी नुकसान हो सकता है।</p>
<h3>आयकर विभाग ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी | PAN Aadhaar Link</h3>
<p>अगर आप 31 मार्च 2023 से पहले पैन और आधार को लिंक करने में विफल रहते हैं, तो 1 अप्रैल से पैन निष्क्रिय हो जाएगा। ऐसे में आप एक से अधिक पैन लेने से वंचित रह जाएंगे। इस मामले की जानकारी आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दी है। पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख करीब है! आईटी अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों को 31.03.2023 तक पैन और आधार को लिंक करना आवश्यक है।</p>
<h3>पैन आधार लिंक कैसे लिंक करें | PAN Aadhaar Link</h3>
<ul>
<li style="text-align:justify;"> इसके लिए पैन कार्डधारक इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं।</li>
<li style="text-align:justify;"> अगर आपने यहां रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो तुरंत कर लें।</li>
<li style="text-align:justify;"> यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करें</li>
<li style="text-align:justify;">फिर आपके सामने एक पॉप-अप विंडो खुलेगी, जिसमें पैन आधार को लिंक करने का विकल्प दिखाई देगा।</li>
<li style="text-align:justify;"> इस विकल्प में आपके पैन के मुताबिक नाम, जन्मतिथि और लिंग जैसी डिटेल्स पहले से भरी होंगी।</li>
<li style="text-align:justify;"> इसके बाद अपने आधार और पैन डिटेल्स को वेरिफाई करें।</li>
</ul>
<h3>अगर पैन निष्क्रिय हो जाता है तो यह एक बड़ा वित्तीय नुकसान होगा</h3>
<p>इसके साथ ही आयकर विभाग ने यह भी जानकारी दी है कि 31 मार्च तक दोनों दस्तावेजों को लिंक कराने पर आपको केवल 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। वहीं, 1 अप्रैल से पैन को फिर से एक्टिवेट कराने के लिए आपको 10,000 रुपये की पेनल्टी देनी होगी। इसके बाद ही आपका पैन दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा। अमान्य पैन के मामले में, करदाता अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे।</p>
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                                                            <category>देश</category>
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                                            <category>न्यूज़ ब्रीफ</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 22 Mar 2023 11:02:31 +0530</pubDate>
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