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                <title>Employees Provident Fund - Sach Kahoon Hindi</title>
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                <title>जानें ईपीएफओ के नियम, कितनी मिलेगी पेंशन व कैसे निकालें पैसा</title>
                                    <description><![CDATA[क्या आपको पता है कि यदि आप 10 साल तक प्राइवेट नौकरी कर लेते हैं तो पेंशन के हकदार हो सकते हैं। (EPFO) ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक कोई भी कर्मचारी यदि ईपीएफओ में योगदान करता है तो 10 साल नौकरी करने के बाद पेंशन पाने का हकदार हो जाता है। हालांकि इस पेंशन का […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/business/according-to-the-rules-of-epfo-how-much-pension-will-be-received-and-how-to-withdraw-money/article-46766"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2023-04/epfo.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;">क्या आपको पता है कि यदि आप 10 साल तक प्राइवेट नौकरी कर लेते हैं तो पेंशन के हकदार हो सकते हैं। (EPFO) ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक कोई भी कर्मचारी यदि ईपीएफओ में योगदान करता है तो 10 साल नौकरी करने के बाद पेंशन पाने का हकदार हो जाता है। हालांकि इस पेंशन का लाभ उसे 58 वर्ष के बाद मिलना शुरु होता है। यही नहीं 50 साल के बाद कुछ कटौती के साथ पेंशन का लाभ लिया जा सकता है। यह लाभ 50 वर्ष से कम उम्र होने पर नहीं लिया जा सकता। हां यदि उसे नौकरी करते 10 साल पूरे नहीं हुए तो वह पेंशन फंड निकाल सकता है। इसके बारे में ईपीएफओ के अपने नियम हैं, जिनकी आपको जानकारी दे रहे हैं।</p>
<p><strong>यह भी पढ़ें:– </strong><a title="ऐसे करें अपने फोन के खराब स्पीकर को खुद ठीक" href="http://10.0.0.122:1245/fix-your-phones-bad-speaker-yourself/">ऐसे करें अपने फोन के खराब स्पीकर को खुद ठीक</a></p>
<p style="text-align:justify;">कर्मचारी पेंशन योजना एक रिटायरमेंट स्कीम है, जिसे (EPFO) ईपीएफओ द्वारा मैनेज किया जाता है। यानी ईपीएस ईपीएफओ की तरफ से चलाई जाने वाली पेंशन स्कीम है। यह योजना संगठित क्षेत्र में काम कर चुके रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए है, लेकिन इस योजना का लाभ तभी लिया जा सकता है, जब किसी कर्मचारी ने कम से कम 10 साल तक नौकरी की हो, हालांकि आवश्यक नहीं कि यह नौकरी आपने लगातार ही की हो। पीएफ खाते में जमा रकम का एक हिस्सा पेंशन फंड के लिए ईपीएस खाते में जाता है।</p>
<h3 style="text-align:justify;">पेंशन में कितनी जमा होती है रकम | (EPFO)</h3>
<p style="text-align:justify;">हर महीने पीएफ खाते में कर्मचारी की बेसिक सैलरी+डीए का 12 प्रतिशत जमा किया जाता है। एम्प्लॉयर/कंपनी का योगदान भी 12 फीसदी ही होता है। कंपनी द्वारा किए जाने वाले योगदान में से 8.33 फीसदी राशि कर्मचारी के पेंशन फंड में जाती है और बाकी 3.67 फीसदी राशि ही पीएफ खाते में जाती है। हालांकि, पेंशन योग्य सैलरी की अधिकतम सीमा 15 हजार रुपए है। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति की सैलरी 15000 रुपए है तो 15000 गुणा 8.33 /100=1250 रुपए प्रत्येक माह उसके पेंशन खाते में जाएंगे।</p>
<h3 style="text-align:justify;">58 की उम्र से पहले पैसा चाहिए तो क्या करें:</h3>
<p style="text-align:justify;">वैसे तो ईपीएफओ (EPFO) के नियम के अनुसार पेंशन 58 साल पूरे होने पर मिलनी शुरू होती है, लेकिन आप अपने पैसे को पहले भी निकलवा सकते हैं, जिसे अकाउंट की भाषा में क्लेम करना कहा जाता है। ध्यान रहे कि यहां आपकी उम्र 50 साल हो गई है, तभी क्लेम कर सकते हैं, लेकिन यहां आपको कुछ कटौती के बाद पेंशन दी जाती है। 58 साल से एक साल उम्र कम है तो पेंशन में चार फीसदी कटौती होगी।</p>
<p style="text-align:justify;">हर एक साल कम होने पर चार फीसदी कटौती बढ़ती जाएगी। 55 साल में पेंशन लेना चाहते हैं तो यह कटौती 12 फीसदी और 52 साल में लेना चाहते हैं तो 24 फीसदी कटौती होगी। 50 साल से नीचे हैं तो पेंशन नहीं मिलेगी।</p>
<h3 style="text-align:justify;">पहले नौकरी छोड़ने पर क्या मिलेगा:</h3>
<p style="text-align:justify;">यदि आपने 10 साल नौकरी की है, लेकिन 48 साल में नौकरी छोड़ दी तो तुरंत पेंशन नहीं मिलेगी। आप जब 58 साल के होंगे तभी पेंशन मिलनी शुरू होगी, यानी आपके पेंशन फंड का पैसा बेकार नहीं जाएगा।</p>
<h3 style="text-align:justify;">10 साल पहले ले सकते हैं पूरा पैसा:</h3>
<p style="text-align:justify;">यदि आपकी नौकरी की अवधि 10 साल से कम है, तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन इस कंडीशन में आप पेंशन फंड का पूरा पैसा क्लेम कर सकते हैं।</p>
<h3 style="text-align:justify;">पेंशन सर्टिफिकेट लेना न भूलें</h3>
<p style="text-align:justify;">10 साल पहले नौकरी छोड़ने पर एक और विकल्प है। (EPFO) यदि आप भविष्य में फिर नौकरी करने की इच्छा रखते हैं तो पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट लेना न भूलें। ऐसे में आप जब भी नई नौकरी को ज्वाइन करेंगे, तो इस सर्टिफिकेट के जरिए पिछले पेंशन अकाउंट को नई नौकरी में जुड़वा सकते हैं। ऐसे में नौकरी का समय 10 साल पूरा होता है तो 58 की उम्र में पेंशन पाने के हकदार बन जाएंगे।</p>
<h3 style="text-align:justify;">पेंशन का पैसा आॅनलाइन</h3>
<h5 style="text-align:justify;">कैसे निकालें:</h5>
<ul>
<li style="text-align:left;">सबसे पहले आपको ईपीएफओ (EPFO) की आधिकारिक वेबसाइट http://www.epfindia.gov.in पर जाना होगा। होम पेज पर दार्इं ओर दिए गए online claims member account transfer के विकल्प का चयन करें।</li>
<li style="text-align:left;">अब आपकी स्क्रीन पर UAN Portal खुल जाएगा। अपना यूएएन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें।</li>
<li style="text-align:left;">नया पेज खुलने पर Online Services के विकल्प का चयन करें।</li>
<li style="text-align:left;">आपके सामने कुछ सर्विसेज की लिस्ट आ जाएगी, जिसमें CLAIM (FORM 31, 19, 10C&amp;10D) के लिंक पर क्लिक करें।</li>
<li style="text-align:left;">अगले पेज पर आपको अपने व्यक्तिगत पहचान से संबंधित डिटेल दर्ज करनी होगी। मसलननाम, जन्मतिथि, आधार नंबर।</li>
<li style="text-align:left;">यहां बैंक अकाउंट नंबर के सामने खाली बॉक्स होगा, जिसमें अपने बैंक अकाउंट का नंबर दर्ज करें।</li>
<li style="text-align:left;">इसके बाद नीचे Proceed for Online Claim का विकल्प दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।</li>
<li style="text-align:left;">यदि आप अपने पेंशन अकाउंट में जमा पूरे पैसे निकालना चाहते हैं तो ONLY PENSION WITHDRAWAL (FORM-10 C)  के लिंक पर क्लिक करें।</li>
<li style="text-align:left;">यदि आप अपने पेंशन अकाउंट में जमा पैसों को अगली नौकरी के साथ जुड़वाना चाहते हैं तो SCHEME CERTIFICATE (FORM-10 C) के विकल्प पर क्लिक करें।</li>
</ul>
<h3 style="text-align:justify;">इसके बाद अपना पूरा पता बॉक्स में दर्ज करें | (EPFO)</h3>
<p style="text-align:justify;">इसके बाद आपको बैंक से संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे जैसे आपके पीएफ से लिंक बैंक अकाउंट की पास बुक का पहला पेज या फिर चेक बुक।</p>
<p style="text-align:justify;">इसके बाद पेज में सबसे नीचे मौजूद Get Aadhaar OTP के विकल्प पर क्लिक करें।</p>
<p style="text-align:justify;">फिर आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर आये हुए ओटीपी को दर्ज करें और वेरिफिकेशन पूरा करें। यहां आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है।</p>
<h3 style="text-align:justify;">पेंशन के लिए ये है फॉर्मूला:</h3>
<p style="text-align:justify;">कर्मचारी की मंथली पेंशन= पेंशन योग्य वेतन * पेंशन योग्य सेवा/70।<br />
20 साल की नौकरी पर पेंशन:<br />
यदि किसी की मंथली सैलरी (आखिरी 60 महीनों की सैलरी का औसत)15 हजार रुपए है और नौकरी की अविध 20 साल है तो<br />
मंथली पेंशन: 15000*20/70 = 4286 रुपए<br />
25 साल की नौकरी पर पेंशन:<br />
मंथली पेंशन: 15000*25/70 = 5357 रुपए<br />
30 साल की नौकरी पर पेंशन:<br />
मंथली पेंशन: 15000*30/70 = 6429 रुपए</p>
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                <pubDate>Wed, 26 Apr 2023 17:41:59 +0530</pubDate>
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