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                <title>Government Employees - Sach Kahoon Hindi</title>
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                <title>UP Government Employees News: उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के नियमों में बड़ा बदलाव, अचल संपत्ति की वार्षिक घोषणा अनिवार्य; नए शहरों के विकास को 425 करोड़ की मंजूरी</title>
                                    <description><![CDATA[लखनऊ (सच कहूँ न्यूज़)। UP Government Employees News: उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 1956 में महत्वपूर्ण संशोधन करने का निर्णय लिया है। प्रस्तावित बदलावों का उद्देश्य कर्मचारियों के वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता बढ़ाना और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक जवाबदेह बनाना है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने शहरी विकास को गति […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/uttar-pradesh/changes-in-the-rules-for-government-employees-in-uttar-pradesh/article-82156"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2026-03/up-government-employees-news.jpeg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>लखनऊ (सच कहूँ न्यूज़)।</strong> UP Government Employees News: उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 1956 में महत्वपूर्ण संशोधन करने का निर्णय लिया है। प्रस्तावित बदलावों का उद्देश्य कर्मचारियों के वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता बढ़ाना और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक जवाबदेह बनाना है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने शहरी विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना को भी आगे बढ़ाते हुए कई शहरों के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।</p>
<h3 style="text-align:justify;">निवेश संबंधी नियमों में संशोधन</h3>
<p style="text-align:justify;">सरकार ने आचरण नियमावली के नियम-21 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इसके अनुसार यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी कैलेंडर वर्ष में अपने 6 माह के मूल वेतन से अधिक राशि स्टॉक, शेयर या अन्य निवेश साधनों में लगाता है, तो उसे इसकी जानकारी संबंधित प्राधिकारी को देना अनिवार्य होगा।<br />
इस प्रावधान का उद्देश्य कर्मचारियों के बड़े वित्तीय निवेशों की पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।</p>
<h3 style="text-align:justify;">चल संपत्ति की खरीद पर नई सीमा | UP Government Employees News</h3>
<p style="text-align:justify;">इसी प्रकार नियम-24 में भी बदलाव प्रस्तावित किया गया है। पहले कर्मचारियों को 1 माह के मूल वेतन से अधिक मूल्य की चल संपत्ति खरीदने पर इसकी सूचना देनी होती थी। अब इसे संशोधित कर 2 माह के मूल वेतन से अधिक मूल्य की चल संपत्ति खरीदने पर सूचना देना अनिवार्य किया जा रहा है। इससे कर्मचारियों को छोटी खरीद-फरोख्त में कुछ राहत मिलेगी, जबकि बड़े लेन-देन की जानकारी प्रशासन को मिलती रहेगी।</p>
<h3 style="text-align:justify;">अचल संपत्ति की घोषणा हर वर्ष</h3>
<p style="text-align:justify;">सरकार ने अचल संपत्ति की घोषणा से जुड़े नियमों में भी बड़ा बदलाव करने का प्रस्ताव रखा है। पहले कर्मचारियों को हर 5 वर्ष में अपनी अचल संपत्ति की घोषणा करनी होती थी। अब संशोधन के बाद प्रत्येक वर्ष अचल संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य होगा। इससे सरकारी कर्मचारियों की संपत्ति से जुड़ी जानकारी अधिक अद्यतन और पारदर्शी रहेगी।</p>
<h3 style="text-align:justify;">नए शहरों के विकास को बढ़ावा</h3>
<p style="text-align:justify;">राज्य सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में सुनियोजित और सुव्यवस्थित विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना लागू की है। इस योजना के तहत नए शहरों के समग्र विकास के लिए 6 अप्रैल 2023 को दिशा-निर्देश जारी किए गए थे।</p>
<p style="text-align:justify;">योजना के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण पर होने वाले खर्च का 50 प्रतिशत तक राज्य सरकार सीड कैपिटल के रूप में उपलब्ध कराएगी। यह सहायता अधिकतम 20 वर्ष की अवधि के लिए दी जाएगी। UP Government Employees News</p>
<h3 style="text-align:justify;">2025-26 में 3000 करोड़ का प्रावधान</h3>
<p style="text-align:justify;">वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना के लिए 3000 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। इसी राशि में से विभिन्न विकास प्राधिकरणों के लिए कुल 425 करोड़ रुपये सीड कैपिटल के रूप में जारी करने का प्रस्ताव रखा गया है।</p>
<h3 style="text-align:justify;">इन शहरों को मिलेगा लाभ</h3>
<p style="text-align:justify;">सीड कैपिटल के रूप में यह राशि निम्न शहरों से संबंधित अभिकरणों को दी जाएगी:</p>
<ul>
<li style="text-align:justify;">बरेली</li>
<li style="text-align:justify;">वाराणसी</li>
<li style="text-align:justify;">उरई</li>
<li style="text-align:justify;">चित्रकूट</li>
<li style="text-align:justify;">टांडा</li>
<li style="text-align:justify;">प्रतापगढ़</li>
<li style="text-align:justify;">गाजीपुर</li>
<li style="text-align:justify;">मऊ</li>
</ul>
<p style="text-align:justify;">सरकार का मानना है कि इस योजना से नए शहरों का योजनाबद्ध विकास होगा, शहरी आबादी को बेहतर आवासीय सुविधाएं मिलेंगी और प्रदेश में संतुलित शहरी विस्तार को बढ़ावा मिलेगा।</p>
<p><strong>यह भी पढ़ें:– </strong><a title="Rajasthan Education News: अच्छी खबर अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में प्रवेश कार्यक्रम जारी" href="http://10.0.0.122:1245/online-application-for-admission-to-mahatma-gandhi-english-medium-schools-begins-on-march-fourteen/">Rajasthan Education News: अच्छी खबर अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में प्रवेश कार्यक्रम जारी</a></p>
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                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>देश</category>
                                            <category>न्यूज़ ब्रीफ</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 10 Mar 2026 15:43:59 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>DA Hike: सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, डीए-बोनस को मिली मंजूरी!</title>
                                    <description><![CDATA[DA Hike: जयपुर (सच कहूँ न्यूज़)। राजस्थान में राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। निर्वाचन आयोग ने राज्य के कर्मचारियों व पेंशनरों का 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने तथा 6 लाख कर्मचारियों को दीपावली पर बोनस देने को मंजूरी दे दी है। अब डीए 42 से 46 प्रतिशत हो जाएगा, जिसका 8 लाख कर्मचारी […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/rajasthan/very-good-news-for-government-employees-da-bonus-approved/article-54337"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2023-10/da-hike-2.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;">DA Hike: <strong>जयपुर (सच कहूँ न्यूज़)।</strong> राजस्थान में राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। निर्वाचन आयोग ने राज्य के कर्मचारियों व पेंशनरों का 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने तथा 6 लाख कर्मचारियों को दीपावली पर बोनस देने को मंजूरी दे दी है। अब डीए 42 से 46 प्रतिशत हो जाएगा, जिसका 8 लाख कर्मचारी और साढ़े चार लाख पेंशनरों को लाभ मिलेगा। अधिकतम सात हजार वेतन के हिसाब से 30 दिन के वेतन के समान अधिकतम 6774 रुपए बोनस मिल सकता है। वित्त विभाग से मंगलवार को इनके लिए आदेश जारी होने की उम्मीद है।</p>
<p style="text-align:justify;">केन्द्रीय कर्मचारियों को 4 प्रतिशत डीए देने की घोषणा के बाद राज्य सरकार ने भी कर्मचारियों का डीए बढ़ाने का प्रस्ताव निर्वाचन आयोग भेजा था, जिसे सोमवार को आयोग ने हरी झंडी दे दी। राज्य सरकार को बोनस और डीए बढ़ाने को निर्वाचन आयोग की मंजूरी की सूचना सोमवार रात मिल गई, अब फाइल लौटने का इंतजार किया जा रहा है। वित्त विभाग की फाइल लौटते ही मंगलवार को आदेश जारी किए जाने की तैयारी है।</p>
<p style="text-align:justify;">अनुमान लगाया जा रहा है कि बोनस बढ़ने पर राज्य सरकार पर करीब 500 करोड़ रुपए का आर्थिक भार आएगा और इसी सप्ताह बोनस का भुगतान भी संभव है। इसी तरह महंगाई भत्ता व महंगाई राहत में बढ़ोतरी से राज्य पर सालाना करीब 1646 करोड़ रुपए आर्थिक भार आने का अनुमान है। DA Hike</p>
<p><strong>यह भी पढ़ें:– </strong><a title="How to get black hair naturally: यदि करना चाहते हैं सफेद बाल काले तो नाभि में रोज रात को ये तेल लगा लें!" href="http://10.0.0.122:1245/if-you-want-to-turn-white-hair-black-then-apply-this-oil-in-the-navel-every-night/">How to get black hair naturally: यदि करना चाहते हैं सफेद बाल काले तो नाभि में रोज रात को ये तेल लगा …</a></p>
]]></content:encoded>
                
                                                            <category>देश</category>
                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>न्यूज़ ब्रीफ</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 30 Oct 2023 22:38:35 +0530</pubDate>
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                            </item>
            <item>
                <title>Pension News: पति पत्नी के मरने के बाद भी मिलेगी पेंशन? जानिये सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कौन होगा हकदार?</title>
                                    <description><![CDATA[गोद लिया बच्चा नहीं होगा फैमिली पेंशन का हकदार नई दिल्ली। Employees Pension Rules : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पति की मौत के बाद सरकारी कर्मचारी की विधवा अगर बच्चा गोद लेती है तो वह फैमिली पेंशन का हकदार नहीं होगा। पूरी जानकारी जानने के लिए […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/national/will-you-get-pension-even-after-the-death-of-husband-and-wife/article-48939"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2023-06/pension-news.jpg" alt=""></a><br /><h3 style="text-align:justify;">गोद लिया बच्चा नहीं होगा फैमिली पेंशन का हकदार</h3>
<p style="text-align:justify;"><strong>नई दिल्ली।</strong> Employees Pension Rules : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पति की मौत के बाद सरकारी कर्मचारी की विधवा अगर बच्चा गोद लेती है तो वह फैमिली पेंशन का हकदार नहीं होगा। पूरी जानकारी जानने के लिए पढ़ना जारी रखें … Pension News</p>
<p style="text-align:justify;">मामला महाराष्ट्र के नागपुर के श्रीधर चिमुरकर का साल 1993 में सरकारी नौकरी (government employees) से रिटायर होने का है। 1994 में उनकी मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद 1996 में उनकी पत्नी माया मोतघरे ने राम श्रीधर चिमुरकर को बेटे के रूप में अपनाया था। तब कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकारी कर्मचारी के जीवनकाल के दौरान कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे फैमिली पेंशन के हकदार हैं।</p>
<p style="text-align:justify;">आपकी जरूरत की खबर में आज हम जानेंगे कि फैमिली पेंशन पाने के क्या-क्या नियम हैं? वह बच्चों को कब तक मिलती है, इसमें मृतक के माता-पिता का क्या हक होता है और अनुकम्पा की नौकरी लेने पर पेंशन कैसे और कितनी मिलती है।</p>
<h3 style="text-align:justify;">एक्सपर्ट्स की राय :- | Pension News</h3>
<p style="text-align:justify;">सवाल: फैमिली पेंशन पाने के क्या नियम हैं?<br />
जवाब: नौकरी से रिटायरमेंट के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट कई कर्मचारियों को पेंशन देती है। कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिवार के उन लोगों को फैमिली पेंशन दी जाती है जो उस पर आश्रित हों। फैमिली पेंशन किस आधार पर दी जाती है, इसके बारे में डिपार्टमेंट आॅफ पेंशन एंड पेंशनर्स वैल्फेयर फैमिली पेंशन से जुड़े कुछ नियम बताता है।</p>
<h3 style="text-align:justify;">फैमिली पेंशन से जुड़े नियम :- Pension News</h3>
<p style="text-align:justify;">सरकारी सेवक का फैमिली पेंशन पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। कर्मचारी यह तय नहीं कर सकता कि उसके बाद पेंशन किसे दी जाएगी। सरकारी सेवक किसी को नॉमिनेट नहीं कर सकता। उसकी मौत के बाद परिवार के सदस्यों को ही फैमिली पेंशन दी जाएगी। कम से कम 1 साल तक लगातार नौकरी करने के बाद ही किसी सरकारी कर्मचारी को फैमिली पेंशन दी जाएगी।</p>
<p style="text-align:justify;">सवाल: बच्चों को कितने समय तक फैमिली पेंशन मिलती है?<br />
जवाब: सरकारी कर्मचारी की मौत होने पर बच्चों को फैमिली पेंशन मिलने के कुछ नियम होते हैं जो निम्नलिखित हैं:-</p>
<p style="text-align:justify;">बच्चों के मामले में फैमिली पेंशन सबसे पहले बड़े बच्चे को मिलती है। यदि परिवार में जुड़वां बच्चे हैं तो दोनों को बराबर- बराबर फैमिली पेंशन मिलेगी।<br />
अविवाहित बेटे को फैमिली पेंशन उसके 25 साल पूरे करने तक या शादी करने तक या नौकरी करने तक मिलती है।<br />
अगर पति-पत्नी दोनों सरकारी नौकरी करते थे और दोनों की मौत हो जाती है तो जीवित बच्चों को माता और पिता दोनों की यानी दो फैमिली पेंशन मिलेंगी।<br />
अगर सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद पति या पत्नी कोई बच्चा गोद ले तो उसे परिवार का सदस्य नहीं माना जाएगा। वह फैमिली पेंशन का हकदार नहीं होगा।</p>
<h4 style="text-align:justify;">दिव्यांग बच्चों के लिए फैमिली पेंशन के नियम | Pension News</h4>
<p style="text-align:justify;">अगर सरकारी कर्मचारी की संतान दिव्यांग है (शारीरिक व मानसिक रूप से) और 25 साल की उम्र होने के बाद भी कमाई का कोई साधन नहीं हैं, तो उसे जिंदगीभर फैमिली पेंशन दी जाएगी।<br />
आजीवन फैमिली पेंशन दिव्यांग बच्चों को तभी दी जाएगी, जब उससे छोटा कोई भाई-बहन न हो।<br />
अगर बच्चा माइनर है तो गार्जियन के जरिए फैमिली पेंशन दी जाएगी।<br />
शारीरिक और मानसिक दिव्यांग बच्चों को उनके विवाह के बाद भी फैमिली पेंशन दी जाएगी।</p>
<h3 style="text-align:justify;">बेटी के लिए फैमिली पेंशन के नियम | Pension News</h3>
<p style="text-align:justify;">अविवाहित या विधवा या तलाकशुदा बेटी को फैमिली पेंशन उसकी शादी या दूसरी शादी तक या उसके नौकरी करने तक दी जाएगी। इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं है।<br />
बेटी को 25 साल के बाद पेंशन तभी मिलेगी, जब मृतक के सारे अविवाहित बच्चे 25 साल की उम्र पार कर लें या कमाना शुरू कर दें।<br />
अगर मृतक का कोई दिव्यांग बच्चा भी है तो उसे पहले फैमिली पेंशन मिलेगी। जब उसकी योग्यता फैमिली पेंशन के लिए खत्म होगी तभी अविवाहित, तलाकशुदा या विधवा बेटी को फैमिली पेंशन मिलेगी।<br />
अगर सरकारी कर्मचारी के जीवित रहते हुए उसकी बेटी के तलाक का प्रोसिजर कोर्ट में शुरू हुआ है और कर्मचारी की मौत के बाद तलाक मिलता है, तो भी वह फैमिली पेंशन पाने के लिए योग्य होगी।</p>
<p style="text-align:justify;">सवाल: क्या किसी कंडीशन में फैमिली पेंशन मिलने का हक छीना भी जा सकता है?<br />
जवाब: हां, बिल्कुल। फैमिली पेंशन मिलने का हक तब छीना जा सकता है जब पेंशन पाने वाला, सरकारी कर्मचारी की हत्या का दोषी या हत्या के लिए उकसाने का दोषी पाया जाता है। ऐसी स्थिति में उस सदस्य के बाद जो भी योग्य सदस्य होता है, उसे फैमिली पेंशन दी जाती है। Pension News</p>
<p style="text-align:justify;">सवाल: मृतक की पत्नी अगर दूसरी शादी कर ले तो क्या उसे पेंशन मिलती रहेगी?<br />
जवाब: मृतक के पति या पत्नी को फैमिली पेंशन आजीवन दी जाती है। मृतक की पत्नी की अगर कोई संतान नहीं है और उसके पास कमाई का कोई साधन नहीं है, तो दूसरी शादी करने पर भी उसे पेंशन दी जाती है।</p>
<p style="text-align:justify;">सवाल: अगर मृतक की पत्नी नौकरी कर ले तो क्या वह पेंशन की हकदार होगी?</p>
<p style="text-align:justify;">जवाब: मृतक की पत्नी अगर अनुकम्पा की नौकरी लेती है तो वह फैमिली पेंशन की हकदार नहीं होगी।</p>
<p style="text-align:justify;">सवाल: गोद लिए हुए बच्चे को भी क्या पेंशन मिलेगी?</p>
<p style="text-align:justify;">जवाब: गोद लिए हुए बच्चे के पास बायोलॉजिकल चाइल्ड जितने ही राइट्स होते हैं। इसलिए गोद लिया हुआ बच्चा भी फैमिली पेंशन का हकदार होगा। हालांकि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद गोद लिए गए बच्चे को पेंशन नहीं मिलेगी।</p>
<p style="text-align:justify;">सवाल: क्या गोद लिया हुआ बच्चा भी अनुकम्पा की नौकरी कर सकता है? Pension News</p>
<p style="text-align:justify;">जवाब: हां, बिल्कुल। अगर गोद लिया हुआ बच्चा उस नौकरी के लिए योग्य है तो वह अनुकम्पा की नौकरी कर सकता है।</p>
<p style="text-align:justify;">सवाल: क्या मृतक की लिव इन पार्टनर को पेंशन या अनुकम्पा की नौकरी का अधिकार है?</p>
<p style="text-align:justify;">जवाब: लिव-इन पार्टनर को शादी जैसा दर्जा दिया गया है, मगर इसे शादी नहीं माना गया है। इसलिए लिव-इन पार्टनर को पेंशन या अनुकम्पा की नौकरी नहीं मिलेगी। मगर लिव-इन रिलेशनशिप में पैदा हुए बच्चों को पेंशन और अनुकम्पा की नौकरी का अधिकार है। इसके लिए उन्हें बाकी बच्चों से एनओसी लेना होगा। Pension News</p>
<p style="text-align:justify;">सवाल: माता-पिता को फैमिली पेंशन मिलने को लेकर क्या नियम हैं?</p>
<p style="text-align:justify;">जवाब: माता-पिता को फैमिली पेंशन मिलने को लेकर नियम</p>
<p style="text-align:justify;">सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद अगर कोई जीवित विधवा या योग्य बच्चे नहीं हैं और अगर माता-पिता पूरी तरह से मृतक पर निर्भर थे, तो उन्हें फैमिली पेंशन दी जाएगी। इस स्थिति में पहले मां को और उसके बाद पिता को फैमिली पेंशन मिलेगी। माता-पिता को जो फैमिली पेंशन दी जाएगी, वह उनकी मृत्यु तक दी जाएगी।</p>
<p style="text-align:justify;">सवाल: मृतक के माता-पिता और पत्नी अगर अलग रहते हैं तो क्या दोनों को अलग-अलग पेंशन मिलेगी?</p>
<p style="text-align:justify;">जवाब: नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक ही पेंशन मिलेगी।</p>
<p style="text-align:justify;">सवाल: क्या अनुकम्पा की नौकरी लेने के लिए पत्नी को मृतक के माता-पिता की परमिशन की जरूरत होती है?<br />
जवाब: अगर कोई सरकारी कर्मचारी विवाहित है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो अनुकम्पा की नौकरी लेने के लिए पत्नी को उसके माता-पिता से एनओसी की जरूरत होगी। Pension News</p>
<p><a href="http://10.0.0.122:1245/treatment-of-serious-heart-diseases-is-easy-with-advanced-technology/">Heart Health : एडवांस तकनीक से दिल की गंभीर बीमारियों का इलाज आसान: Dr Akhil Rastogi</a></p>
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                                                            <category>देश</category>
                                            <category>न्यूज़ ब्रीफ</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 17 Jun 2023 12:53:09 +0530</pubDate>
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                <title>खुशखबरी: Bhagwant Mann सरकार ने कच्चे कर्मचारियों पर लिया बड़ा फैसला, जारी किया यह फरमान</title>
                                    <description><![CDATA[Punjab Government पंजाब के कच्चे कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है पंजाब सरकार (Bhagwant Mann ) ने उनके हित में बड़ा फैसला लिया है। पंजाब के सरकारी विभागों में 10 साल की सेवा पूरी कर चुके 36 हजार कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। () इसकी शुरूआत 28 हजार कर्मचारियों से होने जा रही है। […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/national/mann-government-took-a-big-decision-on-raw-employees/article-47893"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2023-05/bhagwant-mann3.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;">Punjab Government पंजाब के कच्चे कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है पंजाब सरकार (Bhagwant Mann ) ने उनके हित में बड़ा फैसला लिया है। पंजाब के सरकारी विभागों में 10 साल की सेवा पूरी कर चुके 36 हजार कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। () इसकी शुरूआत 28 हजार कर्मचारियों से होने जा रही है। सरकार के इस फैसले से शिक्षा विभाग में कार्यरत 10 हजार से अधिक कर्मचारियों और स्वास्थ्य विभाग के करीब 7800 कर्मचारियों के लिए रास्ता साफ हो गया है। पंजाब कैबिनेट द्वारा नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारियों की सूची भी तैयार कर ली गई है।</p>
<h3 style="text-align:justify;">मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद 28 हजार कर्मचारी पक्के हो जाएंगे | Government Employees</h3>
<p style="text-align:justify;">मुख्यमंत्री भगवंत मान की स्वीकृति के बाद 28 हजार कर्मचारियों की सीधी नियुक्ति होगी। इसके बाद 8 हजार कर्मचारियों को पक्का करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इन कच्चे कर्मचारियों की पुष्टि के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया। कई बैठकों के बाद 28 हजार कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार की ओर से जांच कमेटी को कहा गया था।</p>
<p style="text-align:justify;">यह सूची इस बात को ध्यान में रखकर तैयार की (Bhagwant Mann) गई है कि कितने कर्मचारी लंबे समय से काम कर रहे हैं, क्या उन्हें नियमानुसार ठीक करने में कोई बाधा आ रही है। अब सीएम माननीय के साथ बैठक के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि सरकार अपना वादा पूरा कर रही है।</p>
<h3 style="text-align:justify;">अब क्या है कर्मचारी संघ की मांग? Bhagwant Mann</h3>
<p style="text-align:justify;">सरकार के इस फैसले को लेकर पंजाब सचिवालय कर्मचारी संघ के प्रधान सुखचैन सिंह खैरा का कहना है कि उनके कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि स्थायी कर्मचारियों के लिए 10 साल की शर्त क्यों रखी गई है. 5 से 7 साल तक काम करने वाले सभी कच्चे कर्मचारियों की भी पुष्टि की जाए। ताकि सरकारी विभाग बेहतर तरीके से काम कर सकें।</p>
<p><strong>यह भी पढ़ें:– </strong><a title="Bathinda:- कार पेड़ से टकराई, चालक की दर्दनाक मौत" href="http://10.0.0.122:1245/car-collided-with-tree-in-bathinda-painful-death-of-the-driver/">Bathinda:- कार पेड़ से टकराई, चालक की दर्दनाक मौत</a></p>
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                                            <category>न्यूज़ ब्रीफ</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 21 May 2023 10:34:39 +0530</pubDate>
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