<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>        <rss version="2.0"
            xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
            xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
            xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
            <channel>
                <atom:link href="https://www.sachkahoon.com/uber-rapido/tag-25183" rel="self" type="application/rss+xml" />
                <generator>Sach Kahoon Hindi RSS Feed Generator</generator>
                <title>Uber-Rapido - Sach Kahoon Hindi</title>
                <link>https://www.sachkahoon.com/tag/25183/rss</link>
                <description>Uber-Rapido RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>Uber-Rapido: दिल्ली में फिलहाल नहीं चलेगी बाइक टैक्सी, जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई रोक?</title>
                                    <description><![CDATA[नई दिल्ली। Uber-Rapido Case In SC: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए रैपिडो और उबर जैसी कंपनियों को करारा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दिल्ली में बाइक टैक्सी सेवा पर रोक लगाते हुए कहा है कि पॉलिसी आने तक इन वाहनों पर रोक लगी रहेगी। इससे […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/national/uber-rapido-case-in-sc/article-48768"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2023-06/uber-rapido.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>नई दिल्ली।</strong> Uber-Rapido Case In SC: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए रैपिडो और उबर जैसी कंपनियों को करारा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दिल्ली में बाइक टैक्सी सेवा पर रोक लगाते हुए कहा है कि पॉलिसी आने तक इन वाहनों पर रोक लगी रहेगी। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी जिसके तहत पॉलिसी आने तक कैब एग्रीगेटर कंपनियों को बाइक सर्विस की इजाजत दे दी थी। दिल्ली सरकार ने फरवरी 2023 में ओला, उबर और रैपिडो जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनियों की बाइक सर्विस पर रोक लगाई थी। Uber-Rapido</p>
<p style="text-align:justify;">सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को घेरते हुए सवाल पूछे हैं कि दिल्ली में बिना वैध लाइसेंस के बाइक टैक्सी बिना किसी अधिसूचना के किसी एक्ट पर कैसे हावी हो सकती है। इस संबंध में बाइक टैक्सी सेवा उपलब्ध कराने वाली कंपनी उबर के वकील नीरज किशन कौल ने दलील देते हुए कहा कि हर राज्य सरकार के पास नीति बनाने की शक्ति का प्रावधान संविधान में हैं लेकिन दिल्ली सरकार ने इसके बावजूद कोई गाइडलाइन या नीति नहीं बनाई है। Uber-Rapido</p>
<p style="text-align:justify;">वहीं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66 में लिखा हुआ है कि बिना वैध लाइसेंस के किसी भी व्यवसायिक वाहन के मालिक को वाहन नहीं दिया जा सकता है। कौल ने आगे दलील देते हुए कहा कि बिना नीति के अचानक बाइक टैक्सी बंद कर देने से दिल्ली एनसीआर में 35000 से अधिक लोग बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने 31 जुलाई तक की छूट मांगते हुए कहा बाइक ऐसे लोगों की आजीविका का एकमात्र साधन है। Uber-Rapido</p>
<h3>क्या है मामला</h3>
<p>उल्लेखनीय है कि पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने बाइक टैक्सी कंपनियों को राहत देते हुए दिल्ली परिवहन विभाग की ओर से इन एग्रीगेटर को लेकर जारी किए गए नोटिस पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि जब तक इस संबंध में कोई पॉलिसी नहीं बन जाती तब तक रैपिडो और दूसरे एग्रीगेटर कंपनियों पर किसी तरह की सख्त कार्रवाई नहीं हो। इसी वजह से दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी।</p>
]]></content:encoded>
                
                                                            <category>देश</category>
                                            <category>न्यूज़ ब्रीफ</category>
                                    

                <link>https://www.sachkahoon.com/national/uber-rapido-case-in-sc/article-48768</link>
                <guid>https://www.sachkahoon.com/national/uber-rapido-case-in-sc/article-48768</guid>
                <pubDate>Mon, 12 Jun 2023 17:29:52 +0530</pubDate>
                                    <enclosure
                        url="https://www.sachkahoon.com/media/2023-06/uber-rapido.jpg"                         length="53333"                         type="image/jpeg"  />
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>

            </channel>
        </rss>
        