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                <title>Rbi New Rule - Sach Kahoon Hindi</title>
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                <title>RBI&amp;#8217;s New Rule: इस नए माह से लागू हो रहा है नया नियम! एटीएम से पैसे निकालना होगा महंगा</title>
                                    <description><![CDATA[आरबीआई ने शुल्क वृद्धि को दी मंजूरी RBI’s New Rule: नई दिल्ली। 1 मई से भारत में नया नियम लागू होने जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुंसार एटीएम से पैसे निकालना महंगा हो जाएगा, क्योंकि आरबीआई ने एटीएम इंटरचेंज फीस में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब होगा कि वे ग्राहक […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/national/a-new-rule-is-being-implemented-from-this-new-month-withdrawing-money-from-atm-will-become-expensive/article-68827"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2025-03/atm-card-by-fraud.jpg" alt=""></a><br /><h3 style="text-align:justify;">आरबीआई ने शुल्क वृद्धि को दी मंजूरी</h3>
<p style="text-align:justify;">RBI’s New Rule: नई दिल्ली। 1 मई से भारत में नया नियम लागू होने जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुंसार एटीएम से पैसे निकालना महंगा हो जाएगा, क्योंकि आरबीआई ने एटीएम इंटरचेंज फीस में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब होगा कि वे ग्राहक जो अपने वित्तीय लेनदेन के लिए एटीएम का ही अधिक इस्तेमाल करते हैं, उन्हें एक सीमा के बाद एटीएम से पैसे निकालने के साथ अतिरिक्त शुल्क देना होगा। RBI News</p>
<p style="text-align:justify;">एटीएम इंटरचेंज शुल्क एक बैंक, दूसरे बैंक को एटीएम सेवाएं प्रदान करने के लिए देता है। यह शुल्क प्रत्येक ट्रांजैक्शन के लिए फिक्स्ड राशि होती है और ग्राहकों से ही बैंकिंग लागत के रूप में ली जाती है। आरबीआई ने व्हाइट-लेबल एटीएम आॅपरेटरों के अनुरोधों के बाद इन शुल्कों को रिवाइज करने का फैसला किया, जिन्होंने तर्क दिया कि बढ़ते परिचालन व्यय उनके व्यवसाय को प्रभावित कर रहे हैं।</p>
<p style="text-align:justify;">शुल्क में वृद्धि पूरे देश में लागू होगी और इसका असर ग्राहकों, खासकर छोटे बैंकों के ग्राहकों पर पड़ने की उम्मीद है। ये बैंक एटीएम इंफ्रास्ट्रक्चर और इससे जुड़ी सेवाओं के लिए बड़े वित्तीय संस्थानों पर निर्भर हैं, जिससे वे बढ़ती लागतों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं।</p>
<p style="text-align:justify;">1 मई से ग्राहकों को एटीएम से मुफ्त सीमा के बाद प्रत्येक लेनदेन के लिए 2 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। एटीएम से नकदी निकालने पर प्रति लेनदेन पर 19 रुपये का खर्च आएगा, जो पहले 17 रुपये था। इसके अलावा, अगर ग्राहक एटीएम का इस्तेमाल पैसे निकालने से अलग दूसरे कामों जैसे बैंलेस पूछताछ के लिए करता है तो 1 रुपये अतिरिक्त देना होगा। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, खाते की शेष राशि की जांच करने पर अब प्रति लेनदेन 7 रुपये का खर्च आएगा, जो वर्तमान में 6 रुपये है। RBI News</p>
<p><a title="12th Result Declared: 12वीं का रिजल्ट जारी, प्रिया जायसवाल व रोशनी कुमारी रही टॉप" href="http://10.0.0.122:1245/12th-result-declared-priya-jaiswal-and-roshni-kumari-topped/">12th Result Declared: 12वीं का रिजल्ट जारी, प्रिया जायसवाल व रोशनी कुमारी रही टॉप</a></p>
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                                                            <category>देश</category>
                                            <category>न्यूज़ ब्रीफ</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 25 Mar 2025 16:37:46 +0530</pubDate>
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                <title>Rbi New Rule: लोन नहीं चुकाने वालों के लिए खुशखबरी, नया नियम लाकर RBI ने दी राहत बड़ी</title>
                                    <description><![CDATA[नई दिल्ली। Rbi New Rule: मजबूरीवश बैंकों का कर्ज न लौटा पाने वाले लोगों और जानबूझ कर बैंकों का कर्ज न लौटाने वाले धोखेबाजों (loan defaulter) को रिजर्व बैंक (RBI) ने सबसे बड़ी राहत की खबर दी है। अब ऐसे खुदगर्ज डिफॉल्टर बैंकों के साथ कर्ज की शर्तों में बदलाव के लिए बातचीत कर सकते […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/business/rbi-new-rule/article-49041"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2023-06/rbi-new-rule.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>नई दिल्ली।</strong> Rbi New Rule: मजबूरीवश बैंकों का कर्ज न लौटा पाने वाले लोगों और जानबूझ कर बैंकों का कर्ज न लौटाने वाले धोखेबाजों (loan defaulter) को रिजर्व बैंक (RBI) ने सबसे बड़ी राहत की खबर दी है। अब ऐसे खुदगर्ज डिफॉल्टर बैंकों के साथ कर्ज की शर्तों में बदलाव के लिए बातचीत कर सकते हैं और अपने न अदा किए गए कर्ज को लेकर बैंक के साथ सेटिंग भी कर सकते हैं। बैंक ऐसे खुदगर्ज डिफॉल्टरों को 12 महीने की कूलिंग अवधि के बाद दोबारा भी लोन मुहैया करा सकते हैं।</p>
<p style="text-align:justify;">बता दें कि विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी (Rbi New Rule) जैसे सैकड़ों विलफुल डिफॉल्टरों पर बैंक सख्ती दिखा रहे हैं। रिजर्व बैंक के ऐसे समय में इस यूटर्न पर कई विशेषज्ञों ने आरबीआई को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है।</p>
<p style="text-align:justify;">वर्णनीय है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने दबाव वाली संपत्तियों से अधिकतम वसूली सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को धोखाधड़ी वाले खातों और इरादतन या जानबूझकर चूक के मामलों का निपटारा समझौते के जरिये करने की अनुमति दे दी है। आरबीआई ने ये मंजूरी देते हुए कहा है कि इसके लिए निदेशक-मंडल स्तर पर नीतियां बनाई गई हैं। इसी के तहत कुछ जरूरी शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। इन शर्तों में कर्ज की न्यूनतम समयसीमा, जमानत पर रखी गई संपत्ति के मूल्य में आई गिरावट जैसे पहलू भी शामिल होंगे।</p>
<h3 style="text-align:justify;">बैंकों के लिए नए नियम | Rbi New Rule</h3>
<p style="text-align:justify;">आरबीआई ने जानकारी देते हुए बताया कि बैंकों का निदेशक-मंडल इस तरह के कर्जों में अपने कर्मचारियों की जवाबदेही की जांच के लिए भी एक प्रारूप तय करेगा। आरबीआई की अधिसूचना के अनुसार, रिजर्व बैंक से विनियमित वित्तीय इकाइयां इरादतन चूककर्ता या धोखाधड़ी के रूप में वगीर्कृत खातों के संबंध में ऐसे देनदारों के खिलाफ जारी आपराधिक कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर समझौता समाधान या तकनीकी बट्टे-खाते में डाल सकती हैं।</p>
<p style="text-align:justify;">इसके तहत समाधान नीति में बैंक एक गणना-पद्धति भी निर्धारित करेगा ताकि जमानत पर रखी गई संपत्ति के वसूली-योग्य मूल्य की गणना की जा सके। इससे यह तय हो पाएगा कि संकट में पड़े कर्जदार से न्यूनतम खर्च पर अधिकतम कितनी वसूली की जा सकेगी। इसके अनुसार, विनियमित इकाइयों के बहीखाते में चिह्नित ऐसे किसी भी वसूली दावे को मौजूदा दिशानिदेर्शों के अनुसार पुनर्गठित कर्ज माना जाएगा।</p>
<h3 style="text-align:justify;">दोबारा लोन की स्कीम</h3>
<p style="text-align:justify;">रिजर्व बैंक के प्रावधानों के अनुसार अगर कर्जदार समझौता करते हैं तो संबंधित कर्जदार को नया लोने देने का ‘कूलिंग पीरियड’ रखा जाएगा, ताकि बैंकों का जोखिम कम हो सके। कृषि के लिए लोन लेने से अलग कर्जों में यह समय 12 महीनों का हो सकता है। इस प्रकार यदि पहले कोई जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाता था तो जहां पहले उसे लोन प्राप्त करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, वहीं अब वह 1 वर्ष के बाद कूलिंग अवधि पूरी करने पर दोबारा बैंक से लोन प्राप्त कर सकता है।</p>
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                                                            <category>कारोबार</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 20 Jun 2023 12:20:08 +0530</pubDate>
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