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                <title>Rajasthan High Court - Sach Kahoon Hindi</title>
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                <description>Rajasthan High Court RSS Feed</description>
                
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                <title>Rajasthan High Court: निर्दलीय विधायक रितु बनावत की याचिका को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! लगाया 1 लाख का जुर्माना</title>
                                    <description><![CDATA[राजस्थान हाईकोर्ट ने बयाना की निर्दलीय विधायक रितु बनावत के चुनाव को रद्द करने की मांग वाली चुनाव याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि लगाए गए आरोप चुनावी जनादेश को अमान्य करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। कोर्ट ने विधायक रितु बनावत पर कोर्ट के समन (बुलावा) से जानबूझकर बचने की कोशिश करने के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/rajasthan/rajasthan-high-court-imposed-a-fine-of-rs-1-lakh/article-87373"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2026-02/rajasthan-high-court.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;">जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने बयाना की निर्दलीय विधायक रितु बनावत के चुनाव को रद्द करने की मांग वाली चुनाव याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि लगाए गए आरोप चुनावी जनादेश को अमान्य करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। कोर्ट ने विधायक रितु बनावत पर कोर्ट के समन (बुलावा) से जानबूझकर बचने की कोशिश करने के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह आदेश जस्टिस सुदेश बंसल ने 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनावों में बयाना विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार पुरुषोत्तम लाल की याचिका पर दिया। Rajasthan High Court</p>
<p style="text-align:justify;">हाईकोर्ट ने कार्यवाही के दौरान विधायक रितु बनावत के व्यवहार पर कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि उन्होंने कोर्ट के समन लेने से बचने के लिए "जानबूझकर और सोच-समझकर" कई तरीके अपनाए। कोर्ट ने गौर किया कि नोटिस तामील कराने की बार-बार की गई कोशिशें नाकाम रहीं, जिससे हाईकोर्ट को राजस्थान विधानसभा के सचिव के जरिए नोटिस तामील कराने का दूसरा तरीका अपनाना पड़ा।</p>
<p style="text-align:justify;">इस व्यवहार को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने विधायक पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। चुनाव याचिका में आरोप लगाया गया था कि रितु बनावत 2023 के विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करते समय अपनी संपत्ति और देनदारियों के बारे में पूरी और सही जानकारी देने में नाकाम रही थीं।</p>
<p style="text-align:justify;">याचिकाकर्ता का तर्क था कि जिन जानकारियों को नहीं बताया गया, वे चुनाव कानून के तहत भ्रष्ट आचरण के दायरे में आती हैं और इसके आधार पर उनका चुनाव रद्द किया जाना चाहिए। याचिका के अनुसार, पुरुषोत्तम लाल को 689 वोट मिले जबकि रितु बनावत ने एक लाख से ज्यादा वोट हासिल करके बयाना सीट जीती। Rajasthan High Court</p>
<p style="text-align:justify;">बनावत की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट आरएन माथुर ने तर्क दिया कि कानून के तहत जरूरी सभी अहम जानकारियां सही ढंग से बताई गई थीं। उन्होंने कहा कि चुनाव खर्च के लिए खास तौर पर खोले गए बैंक खाते की जानकारी देना कानूनी रूप से जरूरी नहीं था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि एक गृहिणी भी वैध तरीके से खेती से आय अर्जित कर सकती है; इसलिए, ये आरोप बेबुनियाद हैं।</p>
<p style="text-align:justify;">इन दलीलों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने चुनाव याचिका खारिज कर दी और कहा कि जिन जानकारियों का खुलासा नहीं किया गया, वे न तो इतनी अहम थीं और न ही इतनी पर्याप्त थीं कि उनके आधार पर चुनाव को अमान्य ठहराया जा सके।</p>
<p style="text-align:justify;">अदालत ने कहा कि चुने गए उम्मीदवार की संपत्ति से जुड़ी छोटी-मोटी, तकनीकी और गैर-जरूरी कमियों के आधार पर मतदाताओं के जनादेश को पलटने से लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर गंभीर असर पड़ेगा। इन टिप्पणियों के साथ हाई कोर्ट ने बनावत के चुनाव को बरकरार रखा, साथ ही अदालत के समन से बचने की कोशिश करने के लिए उन्हें एक लाख रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया। Rajasthan High Court</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>देश</category>
                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>न्यूज़ ब्रीफ</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 30 Jun 2026 12:29:00 +0530</pubDate>
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                <title>Rajasthan News: महेश जोशी को राजस्थान हाईकोर्ट से लगा झटका, गिरफ्तारी को चुनौती वाली याचिका खारिज</title>
                                    <description><![CDATA[राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका उनके बेटे रोहित जोशी ने दायर की गई थी, जिसमें जल जीवन मिशन से जुड़े करोड़ों रुपए के घोटाले में उनके पिता की गिरफ्तारी को अवैध बताया गया था।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/rajasthan/rajasthan-news-mahesh-joshi-got-a-shock-from-rajasthan-high/article-86527"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2026-06/mahesh-joshi-rajasthan.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;">जयपुर (ब्यूरो)। राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका उनके बेटे रोहित जोशी ने दायर की गई थी, जिसमें जल जीवन मिशन से जुड़े करोड़ों रुपए के घोटाले में उनके पिता की गिरफ्तारी को अवैध बताया गया था। राजस्थान हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो और विशेष न्यायाधीश की कार्यप्रणाली पर गंभीर टिप्पणी की और कई प्रक्रियात्मक खामियों को उजागर किया। Rajasthan News</p>
<p style="text-align:justify;">मुख्य न्यायाधीश उमाशंकर व्यास और जस्टिस अशोक कुमार जैन की पीठ ने अपने विस्तृत आदेश में कहा कि गिरफ्तारी के आधार को लिखित रूप में बताना एक संवैधानिक अनिवार्यता है, लेकिन इस मामले में इसका सही तरीके से पालन नहीं किया गया। अदालत ने पाया कि एसीबी यह साबित करने के लिए कोई दस्तावेज रिकॉर्ड पर पेश नहीं कर सकी कि महेश जोशी को गिरफ्तारी के वास्तविक आधार लिखित रूप में बताए गए थे। केवल कानूनी प्रावधानों का उल्लेख किया गया, जबकि गिरफ्तारी के आधार और गिरफ्तारी के कारण अलग-अलग कानूनी अवधारणाएं हैं।</p>
<p style="text-align:justify;">हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि एसीबी के जवाबों में विरोधाभास पाया गया। पहले एजेंसी ने दावा किया कि गिरफ्तारी के आधार बताए गए थे, जबकि बाद में कहा गया कि यह जानकारी परिवार को दी गई थी। अदालत ने टिप्पणी की कि प्रस्तुत किए गए अतिरिक्त तथ्य प्रथमदृष्टया ‘मनगढ़ंत’ प्रतीत होते हैं। Rajasthan News</p>
<p style="text-align:justify;">हाईकोर्ट ने विशेष न्यायाधीश की कार्यवाही पर भी आपत्ति जताई। अदालत ने कहा कि 7 मई को ही रिमांड कार्यवाही के दौरान गिरफ्तारी की वैधता पर आपत्ति उठाई गई थी, लेकिन इस पर तुरंत निर्णय लेने के बजाय आवेदन को लगभग 31 दिनों तक लंबित रखा गया, जो गंभीर लापरवाही है। हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि महेश जोशी न्यायिक हिरासत में हैं, इसलिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के माध्यम से उनकी गिरफ्तारी की वैधता की जांच नहीं की जा सकती। इसी आधार पर याचिका खारिज कर दी गई।</p>
<p style="text-align:justify;">अदालत ने कहा कि पुलिस और न्यायिक अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों और संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत गिरफ्तारी से जुड़े अधिकारों पर उचित प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही आदेश की प्रति मुख्य न्यायाधीश और गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को भेजने का निर्देश भी दिया गया, ताकि आगे आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। Rajasthan News</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>देश</category>
                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>न्यूज़ ब्रीफ</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 19 Jun 2026 09:26:07 +0530</pubDate>
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            <item>
                <title>Naresh Banjara Missing Case: लापता नरेश बंजारा केस सीबीआई के सुपुर्द </title>
                                    <description><![CDATA[राजस्थान हाईकोर्ट ने आठ साल से लापता नरेश बंजारा के मामले में जांच को नई दिशा देते हुए केस सीबीआई को सौंप दिया है। साथ ही अदालत ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित तकनीक के इस्तेमाल का सुझाव दिया है, ताकि युवक की वर्तमान उम्र के अनुसार संभावित तस्वीर तैयार कर उसे देशभर में प्रसारित किया जा सके।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/rajasthan/missing-naresh-banjara-case-handed-over-to-cbi/article-86372"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2024-06/missing.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;">Naresh Banjara Missing Case: जोधपुर (सच कहूँ न्यूज)। राजस्थान हाईकोर्ट ने आठ साल से लापता नरेश बंजारा के मामले में जांच को नई दिशा देते हुए केस सीबीआई को सौंप दिया है। साथ ही अदालत ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित तकनीक के इस्तेमाल का सुझाव दिया है, ताकि युवक की वर्तमान उम्र के अनुसार संभावित तस्वीर तैयार कर उसे देशभर में प्रसारित किया जा सके। Rajasthan News</p>
<p style="text-align:justify;">नरेश 25 नवंबर 2017 की शाम घर से निकला था और तब से उसका कोई पता नहीं चल पाया। वर्षों तक पुलिस, एसआईटी और अन्य एजेंसियों की जांच के बावजूद कोई ठोस सुराग नहीं मिल सका। पिता ने न्याय के लिए लगातार प्रयास किए, लेकिन परिणाम शून्य रहा। हाईकोर्ट ने माना कि लंबे समय तक जांच के बाद भी परिणाम न निकलना गंभीर चिंता का विषय है। इसी आधार पर अदालत ने पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के निर्देश दिए और एआई तकनीक के माध्यम से नई जांच रणनीति अपनाने पर जोर दिया। Rajasthan News</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>देश</category>
                                            <category>राजस्थान</category>
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                <pubDate>Tue, 16 Jun 2026 08:09:47 +0530</pubDate>
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            <item>
                <title>Rajasthan High Court: राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला 31 जुलाई तक करवाने होंगे पंचायती राज व निकाय चुनाव</title>
                                    <description><![CDATA[राजस्थान हाई कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला देते हुए राजस्थान सरकार को पंचायती राज व निकाय चुनाव 31 जुलाई तक करवाने के आदेश दिए हैं। आगामी अप्रैल माह तक चुनाव डालने की याचिका भी हाईकोर्ट ने ठुकरा दी है। राज्य सरकार द्वारा ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आने की दलील पर हाईकोर्ट ने आयोग को ओबीसी रिपोर्ट 20 जून तक जमा करवाने को कहा है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/rajasthan/rajasthan-high-court-big-decision-of-rajasthan-high-court-panchayati/article-85257"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2026-02/rajasthan-high-court.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;">Rajasthan Local Body Elections 2026: श्रीगंगानगर। राजस्थान हाई कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला देते हुए राजस्थान सरकार को पंचायती राज व निकाय चुनाव 31 जुलाई तक करवाने के आदेश दिए हैं। आगामी अप्रैल माह तक चुनाव डालने की याचिका भी हाईकोर्ट ने ठुकरा दी है। राज्य सरकार द्वारा ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आने की दलील पर हाईकोर्ट ने आयोग को ओबीसी रिपोर्ट 20 जून तक जमा करवाने को कहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए यह आदेश दिए। Rajasthan High Court</p>
<p style="text-align:justify;">राज्य सरकार ने चुनाव कराने की समय सीमा बढ़ाने के लिए प्रार्थना पत्र किया था जिस पर खंडपीठ ने सभी पक्षों की बहस सुनकर 11 मई को फैसला  सुरक्षित रख लिया था।पूर्व विधायक संयम लोढ़ा और गिर्राज सिंह देवंदा का कहना था कि सरकार जानबूझकर पिछले डेढ़ साल से चुनाव टाल रही है।  </p>
<p style="text-align:justify;">हाईकोर्ट ने  14 नवंबर 2025 को 439 याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत-निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। लेकिन सरकार ने तय समय सीमा में चुनाव नहीं कराए और हाईकोर्ट में चुनाव टालने का प्रार्थना पत्र लगा दिया। सरकार ने सुनवाई के दौरान ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट नहीं आने और अन्य परिस्थितियों के चलते अभी चुनाव नहीं करवा पाना बताया था। Rajasthan High Court</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>देश</category>
                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>राज्य</category>
                                            <category>न्यूज़ ब्रीफ</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 22 May 2026 14:20:41 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Manmohan]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>Rajasthan High Court Bomb Threat: राजस्थान उच्च न्यायालय को फिर बम धमकी, आनन-फानन कराया गया परिसर खाली</title>
                                    <description><![CDATA[Rajasthan High Court Bomb Threat: जोधपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ को मंगलवार प्रातः एक बार फिर विस्फोट की धमकी प्राप्त हुई, जिससे न्यायालय परिसर में हड़कंप की स्थिति उत्पन्न हो गई। सूचना मिलते ही प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए पूरे परिसर को खाली करवा दिया तथा सुरक्षा प्रबंधों को सुदृढ़ कर दिया। Jodhpur […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/rajasthan/rajasthan-high-court-received-another-bomb-threat-and-the-premises-were-evacuated-immediately/article-81379"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2026-02/rajasthan-high-court.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;">Rajasthan High Court Bomb Threat: जोधपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ को मंगलवार प्रातः एक बार फिर विस्फोट की धमकी प्राप्त हुई, जिससे न्यायालय परिसर में हड़कंप की स्थिति उत्पन्न हो गई। सूचना मिलते ही प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए पूरे परिसर को खाली करवा दिया तथा सुरक्षा प्रबंधों को सुदृढ़ कर दिया। Jodhpur News</p>
<p style="text-align:justify;">सूत्रों के अनुसार न्यायालय प्रशासन को ईमेल के माध्यम से धमकी संदेश मिला, जिसमें परिसर में विस्फोटक सामग्री होने की चेतावनी दी गई थी। एहतियातन अधिवक्ताओं, कर्मचारियों एवं वादकारियों को तुरंत न्यायालय कक्षों से बाहर जाने का निर्देश दिया गया। इसके उपरांत समस्त कक्षों को खाली कर गहन तलाशी अभियान प्रारंभ किया गया।</p>
<p style="text-align:justify;">पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में बम निरोधक दस्ता एवं श्वान दल द्वारा भवन के प्रत्येक हिस्से की सूक्ष्म जांच की जा रही है। सुरक्षा मानकों के अनुरूप किसी भी संदिग्ध वस्तु की पहचान हेतु विशेष उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। एहतियाती कदम के रूप में न्यायिक कार्यवाही को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। परिसर में प्रदर्शित सूचना-पट्ट के माध्यम से बताया गया है कि स्थिति सामान्य होने पर कार्य पुनः आरंभ किया जाएगा। Jodhpur News</p>
<h3>प्रवेश व्यवस्था को और अधिक नियंत्रित करते हुए पहचान-पत्र सत्यापन अनिवार्य</h3>
<p style="text-align:justify;">प्रशासन ने प्रवेश व्यवस्था को और अधिक नियंत्रित करते हुए पहचान-पत्र सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। केवल वैध पहचान पत्र रखने वाले व्यक्तियों को ही परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। सभी प्रवेश द्वारों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर तलाशी प्रक्रिया को कठोर बनाया गया है।</p>
<p style="text-align:justify;">न्यायालय प्रशासन तथा पुलिस अधिकारियों ने अधिवक्ता संघों एवं न्यायालय कर्मचारियों से जांच में सहयोग करने की अपील की है। उल्लेखनीय है कि गत महीनों में भी ईमेल के माध्यम से इसी प्रकार की धमकियां प्राप्त हो चुकी हैं, जिनकी जांच जारी है। पूर्व में 6 फरवरी को भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न होने पर जयपुर एवं जोधपुर स्थित न्यायालय परिसरों को एहतियातन खाली कराया गया था।</p>
<p style="text-align:justify;">लगातार मिल रही धमकियों के कारण न्यायिक कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है तथा अधिवक्ताओं और आम नागरिकों में चिंता का वातावरण व्याप्त है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की अफवाह से बचने की सलाह दी गई है। Jodhpur News</p>
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                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>राज्य</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 17 Feb 2026 12:45:16 +0530</pubDate>
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                <title>Recruitment : राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में 59 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती</title>
                                    <description><![CDATA[कनिष्ठ निजी सहायक के पदों पर ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित | Recruitment जयपुर। Recruitment : राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने कनिष्ठ निजी सहायक (अंग्रेजी) के 59 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये हैं। आवेदन की अन्तिम तिथि 2 अगस्त, शाम 5 बजे व आवेदन शुल्क जमा करवाने की अन्तिम तिथि 3 अगस्त […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/rajasthan/online-applications-are-invited-for-the-posts-of-junior-personal-assistant-english/article-49984"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2023-07/cho-recruitment-exam-to-be-held-on-november-10.gif" alt=""></a><br /><h3 style="text-align:justify;">कनिष्ठ निजी सहायक के पदों पर ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित | Recruitment</h3>
<p style="text-align:justify;"><strong>जयपुर।</strong> Recruitment : राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने कनिष्ठ निजी सहायक (अंग्रेजी) के 59 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये हैं। आवेदन की अन्तिम तिथि 2 अगस्त, शाम 5 बजे व आवेदन शुल्क जमा करवाने की अन्तिम तिथि 3 अगस्त है। Recruitment</p>
<p style="text-align:justify;">चयनित अभ्यर्थी को नियमानुसार दो वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि में रूपये 23,700/- प्रतिमाह देय होंगे। परिवीक्षा काल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उन्हें नियमानुसार पेट्रिक्स लेवल संख्या एल-10 के अनुसार पे स्केल रूपये 33,800- 1,06,700/- संदेय होगा। परीक्षा राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 25 अगस्त से 10 सितम्बर के मध्य आयोजित किए जाने की संभावना है। Recruitment</p>
<p style="text-align:justify;">आवेदन व परीक्षा सम्बन्धित समस्याओं के निवारण एवं जानकारी हेतु हैल्प लाईन नम्बरों 0291-2888100 एवं 2888101 पर सम्पर्क करें अथवा कार्यालय समय के दौरान सम्पर्क करे। अधिक जानकारी के राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाइट www.hcraj.nic.in का अवलोकन करें। Recruitment</p>
<p><strong>यह भी पढ़ें:–</strong><a title="बाढ़ में बेसहारा हुए लोगों का सहारा बना डेरा सच्चा सौदा, देखें राहत देने की कहानी, तस्वीरों की जुबानीं…" href="http://10.0.0.122:1245/dera-sacha-sauda-became-the-support-of-the-destitute-people-in-the-flood-see-the-story-of-giving-relief-the-words-of-the-pictures/">बाढ़ में बेसहारा हुए लोगों का सहारा बना डेरा सच्चा सौदा, देखें राहत देने की कहानी, तस्वीरों की जुबानी…</a></p>
]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 14 Jul 2023 16:20:30 +0530</pubDate>
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