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                <title>Social Media Today - Sach Kahoon Hindi</title>
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                <title>Social Media News: अश्लील पोस्ट पर माफी नहीं सजा मिलेगी: सुप्रीम कोर्ट</title>
                                    <description><![CDATA[Social Media News: नई दिल्ली। सोशल मीडिया मामले में सख्ती दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अश्लील और अपमानजनक पोस्ट करने पर सजा का प्रावधान किया है। एक मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की अपमानजक और अश्लील पोस्ट डालने पर सजा भुगतनी पड़ सकती है। […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/uttar-pradesh/obscene-posts-will-be-punished-supreme-court/article-51360"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2023-08/s.-ve-shekher.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;">Social Media News: <strong>नई दिल्ली।</strong> सोशल मीडिया मामले में सख्ती दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अश्लील और अपमानजनक पोस्ट करने पर सजा का प्रावधान किया है। एक मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की अपमानजक और अश्लील पोस्ट डालने पर सजा भुगतनी पड़ सकती है। शीर्ष अदालत के अनुसार ऐसे मामलों में सिर्फ माफी मांग लेने से काम नहीं चलेगा। आपराधिक कार्रवाई करने पर माफ मांग लेना पर्याप्त नहीं होगा। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक्टर और तमिलनाडु के पूर्व विधायक एस वे शेखरराव के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करने के मामले में मुकदमा खारिज करने से इनकार कर दिया। इस पोस्ट में महिला पत्रकारों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई थी। Social Media News</p>
<h3 style="text-align:justify;">तमिलनाडु के पूर्व विधायक एस वे शेखरराव की दायर याचिका खारिज</h3>
<p style="text-align:justify;">72 वर्षीय अभिनेता ने अदालत में याचिका दायर की थी कि सोशल मीडिया पर गलती से पोस्ट शेयर हो गई है उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ लेकिन अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया। फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर करने के बाद शेखर के खिलाफ तमिलनाडु में कई मामले दर्ज किए गए थे। शेखर के वकील ने कहा कि अभिनेता ने गलती का एहसास होने के बाद पोस्ट हटा दी थी। साथ ही बिना शर्त माफी भी मांगी थी। उन्होंने कहा कि अभिनेता ने अनजाने में किसी और की पोस्ट को बिना पढ़े साझा कर दिया क्योंकि उस समय उनकी दृष्टि धुंधली थी।</p>
<p style="text-align:justify;">वकील ने कहा कि अभिनेता और तमिलनाडु के पूर्व विधायक एस वे शेखर की पोस्ट कुछ समय में ही वायरल हो गई थी। उन्होंने कहा कि मैं एक सम्मानित परिवार से आता हूं। मेरा परिवार महिला पत्रकारों का सम्मान करता है। मैंने उस समय अपनी आंखों में दवा डाल रखी थी, जिससे मैं वह पोस्ट नहीं पढ़ सका। इस पर जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने आश्चर्य व्यक्त किया कि अभिनेता ने सामग्री को पढ़े बिना इतनी लापरवाही से पोस्ट कैसे साझा किया। कोर्ट ने उनके खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।</p>
<h3 style="text-align:justify;">रहे सावधान | Social Media News</h3>
<p style="text-align:justify;">शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर उन्होंने ऐसा किया है तो वे मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार रहें। अदालत ने साफ किया कि किसी को सोशल मीडिया का उपयोग करते समय बहुत सावधान रहना होगा। सोशल मीडिया का उपयोग करना आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर कोई कर भी रहा है तो उसे परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए।</p>
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                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>देश</category>
                                            <category>न्यूज़ ब्रीफ</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 19 Aug 2023 14:26:38 +0530</pubDate>
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