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                <title>Abu Salem - Sach Kahoon Hindi</title>
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                <description>Abu Salem RSS Feed</description>
                
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                <title>माफिया अबु सलेम को फर्जी पासपोर्ट मामले में 3 साल की सज़ा</title>
                                    <description><![CDATA[लखनऊ। कुख्यात माफिया अबु सलेम (Abu Salem) को केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने फर्जी पासपोर्ट मामले में मंगलवार को 03 साल के कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सज़ा सुनाई है। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट समृद्धि मिश्रा ने फर्जी पासपोर्ट मामले में अपने फैसले में अबू सलेम अब्दुल कय्यूम अंसारी और […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/national/mafia-abu-salem-sentenced-to-3-years-in-fake-passport-case/article-38316"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2022-09/abu-salem.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>लखनऊ।</strong> कुख्यात माफिया अबु सलेम (Abu Salem) को केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने फर्जी पासपोर्ट मामले में मंगलवार को 03 साल के कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सज़ा सुनाई है। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट समृद्धि मिश्रा ने फर्जी पासपोर्ट मामले में अपने फैसले में अबू सलेम अब्दुल कय्यूम अंसारी और उसके साथी परवेज आलम को तीन वर्ष के कारावास और 10 हज़ार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी। अदालत ने परवेज आलम पर अबू सलेम एवं उसकी पत्नी समीरा जुमानी के लिए फर्जी पासपोर्ट बनवाने के आरोप में 35 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने कहा कि अभियुक्तों को दी गई सभी सजाएं साथ साथ चलेगी। यदि उनके द्वारा इस मामले में अतिरिक्त अवधि जेल में बिताई गई है तो उसे सजा में समायोजित किया जायेगा।</p>
<p><a href="http://10.0.0.122:1245/islamic-rule-in-india-the-ministry-of-home-affairs-banned-pfi/"><strong>यह भी पढ़ें – हिन्दुस्तान में इस्लामिक शासन, जानें क्यों गृह मंत्रालय ने PFI को किया बैन</strong></a></p>
<p style="text-align:justify;">अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के समय अबू सलेम नवी मुंबई की तलोजा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुआ। वहीं मोहम्मद परवेज आलम व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में हाजिर हुआ। इस मामले में प्रश्नगत पासपोर्ट 06 जुलाई, 1993 को बनवाया गया था। बीती 22 अगस्त एवं 21 जुलाई को भी विशेष अदालत के समक्ष अबू सलेम को पेश किया गया था। पहली पेशी पर आरोपी अबू सलेम ने जज के सामने अपना बयान दर्ज कराया था। सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि वर्ष 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट मामले की जांच के दौरान अबू सलेम द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनवाने का मामला उजागर हुआ था।</p>
<p style="text-align:justify;">इसमें आजमगढ़ निवासी मोहम्मद परवेज आलम ने अन्य लोगों के साथ मिलकर अबू सलेम व समीरा जुमानी के वास्तविक निवास व पहचान को छुपाकर पासपोर्ट बनवाया था। जिससे कि वे दोनों विभिन्न आपराधिक मामलों में खुद को बचाने के लिए देश के बाहर भाग सके। सजा सुनाए जाने के बाद परवेज आलम की ओर से अंतरिम जमानत अर्जी पेश की गयी। इसमें कहा गया कि उसे अदालत के निर्णय के विरुद्ध सत्र अदालत में अपील दाखिल करनी है। लिहाजा उसे अपील दायर करने की अवधि तक के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया जाये। अदालत ने परवेज आलम की अर्जी को स्वीकार करते हुए उसे 20-20 हजार रुपये के मुचलकों पर अंतरिम जमानत दे दी।</p>
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                                                            <category>देश</category>
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                <pubDate>Wed, 28 Sep 2022 08:56:08 +0530</pubDate>
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                <title>अबू सलेम की सजा अवधि पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल</title>
                                    <description><![CDATA[नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। उच्चतम न्यायालय ने उम्रकैद की सजा काट रहे मुंबई विस्फोट के दोषी अबू सलेम(Abu Salem) की सजा अवधि के संबंध में बुधवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह चार सप्ताह में हलफनामे के जरिए बताये कि इस गैंगस्टर के प्रत्यर्पण के समय भारत द्वारा पुर्तगाल को दिए गए आश्वासन […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/national/supreme-court-questions-center-on-abu-salems-sentence-period/article-30472"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2022-02/abu-salem.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)।</strong> उच्चतम न्यायालय ने उम्रकैद की सजा काट रहे मुंबई विस्फोट के दोषी अबू सलेम(Abu Salem) की सजा अवधि के संबंध में बुधवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह चार सप्ताह में हलफनामे के जरिए बताये कि इस गैंगस्टर के प्रत्यर्पण के समय भारत द्वारा पुर्तगाल को दिए गए आश्वासन का उल्लंघन तो नहीं हुआ। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश की पीठ ने अबू सलेम की इस दलील पर केंद्र सरकार से विचार करने के लिए कहा कि उसके प्रत्यर्पण के दौरान भारत द्वारा पुर्तगाल को दिए गए आश्वासन के अनुरूप उसकी कारावास 25 साल से अधिक नहीं हो सकती।</p>
<p style="text-align:justify;">पीठ के समक्ष दलील देते हुए सलेम के वकील ऋषि मल्होत्रा ​​ने कहा कि आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (टाडा) अदालत उसके मुवक्किल को आजीवन कारावास की सजा देने का फैसला उसके प्रत्यर्पण के समय पुर्तगाल को भारत द्वारा दिए गए आश्वासन के विपरीत है। टाडा अदालत ने हालांकि अपना फैसला सुनाते समय यह स्पष्ट कर दिया था कि वह सरकार के आश्वासनों को मानने के लिए बाध्य नहीं है।</p>
<p style="text-align:justify;">टाडा अदालत के इस फैसले के संदर्भ में श्री मल्होत्रा ​​ने पीठ के समक्ष दलील दी कि शीर्ष अदालत के पास अतिरिक्त शक्तियां हैं तथा याचिकाकर्ता की अर्जी पर विचार कर सकती है। शीर्ष न्यायालय के समक्ष मल्होत्रा ने दलील देते हुए कहा कि सलेम को 2002 में पुर्तगाल में हिरासत में लिया गया था। उसकी सजा उस तारीख से मानी जानी चाहिए, न कि 2005 में उसे भारतीय अधिकारियों को सौंपने के समय से। पीठ ने मल्होत्रा ​​​​की दलीलों पर केंद्र से पूछा कि क्या सलेम के सुझाव उचित है, केंद्र सरकार इस संबंध में चार सप्ताह में एक हलफनामा दाखिल कर अपना पक्ष रखे।</p>
<p style="text-align:justify;">अबू सलेम(Abu Salem) उर्फ ​​अब्दुल कय्यूम अंसारी और मोनिका बेदी को 18 सितंबर 2002 को पुर्तगाल द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उन्हें भारत द्वारा 2005 में प्रत्यर्पित कर देश में लाया गया था। सलेम को बॉम्बे में सिलसिलेवार बम विस्फोटों के अलावा प्रदीप जैन हत्या और अजीत दीवानी हत्या मामले के संबंध में प्रत्यर्पण की अनुमति दी गई थी।</p>
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                <pubDate>Wed, 02 Feb 2022 19:28:23 +0530</pubDate>
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                <title>1993 मुंबई धमाका मामला : अबू सलेम और मुस्तफा डोसा समेत छह दोषी करार</title>
                                    <description><![CDATA[19 जून को सजा पर बहस के लिए तय होगी तारिख मुंबई। मुंबई में 12 मार्च, 1993 को हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में विशेष टाडा अदालत ने अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम समेत समेत छह आरोपियों को दोषी करार दिया है, जबकि एक आरोपी को बरी कर दिया। स्पेशल जज गोविंद ए सनप की […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/other-news/1993-mumbai-blasts-case-six-convicted-including-abu-salem-and-mustafa-dossa/article-1293"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2017-06/blast11.jpg" alt=""></a><br /><h1 style="text-align:center;">19 जून को सजा पर बहस के लिए तय होगी तारिख</h1>
<p style="text-align:justify;"><strong>मुंबई।</strong> मुंबई में 12 मार्च, 1993 को हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में विशेष टाडा अदालत ने अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम समेत समेत छह आरोपियों को दोषी करार दिया है, जबकि एक आरोपी को बरी कर दिया। स्पेशल जज गोविंद ए सनप की अदालत ने अबू सलेम, मुस्तफा डोसा, करीमुल्ला शेख, रियाज सिद्दीकी, ताहिर मर्चेंट और फिरोज खान को इस मामले में दोषी करार दिया, वहीं अब्दुल कयूम को बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने उसे सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है और पर्सनल बॉन्ड पर छोड़ने के आदेश दिए हैं।</p>
<p style="text-align:justify;">कोर्ट अब दोषियों की सजा पर फैसला करेगी। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 19 जून रखी है। इस दिन सजा पर बहस के लिए तारीख तय की जाएगी। अदालत ने स्वीकारा कि डोसा, सलेम, ताहिर मर्चेंट और फिरोज खान इन धमाकों के मुख्य साजिशकर्ता थे। हालांकि, सभी आरोपियों को देश के खिलाफ जंग छेड़ने के आरोप से मुक्त कर दिया गया।</p>
<p style="text-align:justify;">अबू सलेम को भी टाडा की कुछ धाराओं में बरी किया गया है। रियाज सिद्दीकी को टाडा और अन्य धाराओं में दोषी करार दिया गया है। उल्लेखनीय है कि 12 मार्च 1993 को मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, नरसी नार्थ स्ट्रीट, शिव सेना भवन, एयर इंडिया इमारत, सेंचुरी बाजार, माहिम, झवेरी बाजार, सी रॉक होटल, प्लाजा सिनेमा, जुहू सेंटूर होटल, सहार हवाई अड्डा,एयरपोर्ट सेंटूर होटल के पास विस्फोट हुए थे।</p>
<h3 style="text-align:justify;">साजिश रचने में शामिल था अबू सलेम</h3>
<p style="text-align:justify;">अबू सलेम पर आरोप है कि उसने बम कांड को अंजाम देने के लिए हथियारों का जखीरा रिसीव करके ठिकानों तक पहुंचाया। डोसा पर मर्डर केस, एक्सप्लोसिव ऐक्ट, आपराधिक साजिश, आतंकी गतिविधि के मामले साबित हुए हैं। डोसा को दाऊद का नजदीकी माना जाता है। उसका भाई मोहम्मद डोसा फिलहाल फरार चल रहा है। फिरोज खान को साजिश, मर्डर की धाराओं में दोषी करार दिया गया है।</p>
<h3 style="text-align:justify;">123 आरोपियों का ट्रायल, सजा 100 को</h3>
<p style="text-align:justify;">धमाकों के मामलों में अदालत ने आरोपियों के दूसरे बैच पर यह फैसला दिया। इससे पहले, टाडा कोर्ट ने धमाकों के केस में शुरुआती 123 आरोपियों का ट्रायल 2006 में खत्म हुआ था, जिसमें 100 को सजा सुनाई गई थी। सजा पाने वालों में अभिनेता संजय दत्त भी शामिल थे। अबू सलेम ने माना था कि उसने संजय दत्त को हथियार दिए थे। कोर्ट ने संजय को 5 साल की सजा सुनाई थी। वहीं धमाके का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम 1995 से फरार है।</p>
<h3 style="text-align:justify;">फरार हैं 33 आरोपी</h3>
<p style="text-align:justify;">इस मामले की 2011 में सुनवाई शुरू हुई थी। धमाकों के मामले में यह फैसला आखिरी है, क्योंकि अब कोई भी आरोपी कस्टडी में नहीं है। 33 आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनमें मुख्य साजिशकर्ता दाऊद इब्राहिम, उसका भाई अनीस इब्राहिम, मुस्तफा डोसा का भाई मोहम्मद डोसा और टाइगर मेमन शामिल हैं। सलेम को नवंबर 2005 में पुतर्गाल से भारत प्रत्यर्पित किया गया था। उसके इकबालिया बयान के आधार पर ही सिद्दीकी और शेख की गिरफ्तारी हुई थी।</p>
<h3 style="text-align:justify;">क्या था मामला</h3>
<p style="text-align:justify;">12 मार्च, 1993 को मुंबई में एक के बाद एक 12 बम धमाके हुए थे। बम धमाके में 257 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। बताया जाता है कि धमाकों में 27 करोड़ रुपये संपत्ति नष्ट हुई थी. इस मामले में 129 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया था। सीबीआई के मुताबिक, मुंबई धमाके 6 दिसंबर 1992 को हुए बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद हुए दंगों का बदला लेने के लिए किए गए थे।</p>
<h3 style="text-align:justify;"> विशेष टाडा अदालत ने सुनाया फैसला</h3>
<ul>
<li>12 साल बाद अदालत ने सुनाया अहम फैसला</li>
<li>24 साल पहले मुंबई में हुए थे सिलसिलेवार 12 बम धमाके</li>
<li>257 लोगों की हुई थी मौत</li>
<li>33 आरोपी अभी चल रहे हैं फरार</li>
</ul>
<p><em><strong>दोषी: अबू सलेम, मुस्तफा डोसा, करीमुल्ला शेख, रियाज सिद्दीकी, ताहिर मर्चेंट और फिरोज खान</strong></em><br />
<em><strong>बरी: अब्दुल कयूम</strong></em></p>
<p> </p>
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                                                            <category>फटाफट न्यूज़</category>
                                            <category>देश</category>
                                            <category>अन्य खबरें</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 16 Jun 2017 05:36:45 +0530</pubDate>
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