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                <title>Insurance Policy - Sach Kahoon Hindi</title>
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                <description>Insurance Policy RSS Feed</description>
                
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                <title>399 रुपये में मिलेगा 10 लाख का दुर्घटना बीमा</title>
                                    <description><![CDATA[सरकार की स्कीम लोगों के लिए होगी फायदेमंद साबित: डाक उप अधीक्षक देवेंद्र रंगा भिवानी (सच कहूँ/इन्द्रवेश)। देश भर के लोगों के लिए सरकार ने डाक विभाग (Postal Department) के जरिये नई स्किम लागू की है। इस स्कीम के तहत 399 रुपये देने पर डाक विभाग दुर्घटना बीमा करेगा। इस बीमे के तहत किसी की […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/haryana/accident-insurance-of-rs-ten-lakh-will-be-available-for-rs-three-hundred-ninety-nine/article-52523"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2023-09/post-office-scheme.gif" alt=""></a><br /><h3 style="text-align:justify;">सरकार की स्कीम लोगों के लिए होगी फायदेमंद साबित: डाक उप अधीक्षक देवेंद्र रंगा</h3>
<p style="text-align:justify;"><strong>भिवानी (सच कहूँ/इन्द्रवेश)।</strong> देश भर के लोगों के लिए सरकार ने डाक विभाग (Postal Department) के जरिये नई स्किम लागू की है। इस स्कीम के तहत 399 रुपये देने पर डाक विभाग दुर्घटना बीमा करेगा। इस बीमे के तहत किसी की दुर्घटना में मौत होने पर उसके परिजनों को 10 लाख रुपये सरकार देगी। गंभीर घायल होने पर भी कुछ भुगतान सरकार करेगी। भारत सरकार ने लोगों के लिए नई स्कीम बीमा के माध्यम से निकाली है। डाक घर में बचत कर रहे लोगों को 399 रुपये में बीमा लेना होगा। Insurance Policy</p>
<p style="text-align:justify;">इस बीमा के अंतर्गत राशि के भुगतान के बाद उसे एक साल तक दुर्घटना होने पर 10 लाख रुपये मिलेगा। गंभीर घायल होने पर 60 हजार रुपये का लाभ मिलेगा। अगर किसी मरीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया गया तो उसे 25 हजार रुपये व्हीकल के दिए जाएंगे। भिवानी डाक विभाग के अतिरिक्त अधीक्षक देवेंद्र कुमार ने बताया कि भारत सरकार ने ये स्किम लागू की है। उन्होंने बताया कि 399 रुपये में यह स्कीम शुरू होगी। उन्होंने बताया कि सरकार की ये स्कीम लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी, जहां मामूली सी कीमत में बड़ा बीमा सरकार द्वारा दिया जा रहा है।</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>यह भी पढ़ें:– </strong><a title="गोल्ड मेडल जीतकर भूमित ने किया गोवा में होने वाले नेशनल खेलों में क्वालीफाई" href="http://10.0.0.122:1245/by-winning-the-gold-medal-bhoomit-qualified-for-the-national-games-to-be-held-in-goa/">गोल्ड मेडल जीतकर भूमित ने किया गोवा में होने वाले नेशनल खेलों में क्वालीफाई</a></p>
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                                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 18 Sep 2023 18:20:08 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
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                <title>रातोंरात नहीं सुलझ सकता किसानों की आत्महत्या का मसला : सुप्रीम कोर्ट</title>
                                    <description><![CDATA[फसल बीमा योजना जैसी योजनाओं के प्रभाव को लेकर दी टिप्पणी नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने फसल बीमा योजना जैसी किसान समर्थक योजनाओं के प्रभावी नतीजे आने के लिए एक साल के समय की आवश्यकता संबंधी केन्द्र की दलील से सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि किसानों के आत्महत्या के मामले को रातोंरात नहीं सुलझाया […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/uttar-pradesh/farmers-suicide-matter-cannot-be-solved-in-one-night-sc/article-2016"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2017-07/sc.jpg" alt=""></a><br /><h2 style="text-align:center;">फसल बीमा योजना जैसी योजनाओं के प्रभाव को लेकर दी टिप्पणी</h2>
<p style="text-align:justify;"><strong>नई दिल्ली।</strong> सुप्रीम कोर्ट ने फसल बीमा योजना जैसी किसान समर्थक योजनाओं के प्रभावी नतीजे आने के लिए एक साल के समय की आवश्यकता संबंधी केन्द्र की दलील से सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि किसानों के आत्महत्या के मामले को रातोंरात नहीं सुलझाया जा सकता है। प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड की पीठ ने कहा कि हमारा मानना है कि किसानों के आत्महत्या के मसले से रातोंरात नहीं निबटा जा सकता है।</p>
<p style="text-align:justify;">अटार्नी जनरल की ओर से प्रभावी नतीजों के लिए समय की आवश्यकता की दलील न्यायोचित है। पीठ ने केन्द्र को समय देते हुए गैर सरकारी संगठन सिटीजन्स रिसोर्स एंड एक्शन इनीशिएटिव की जनहित याचिका पर सुनवाई छह महीने के लिए स्थगित कर दी। केन्द्र की ओर से अटार्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल ने राजग सरकार द्वारा उठाए गए ‘किसान समर्थक’ तमाम उपायों का हवाला दिया और कहा कि इनके नतीजे सामने आने के लिए सरकार को पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।</p>
<h3 style="text-align:justify;">किसानों की आत्महत्या के मामलों में वृद्धि</h3>
<p style="text-align:justify;">उन्होंने कहा कि 12 करोड़ किसानों में से 5.34 करोड़ किसान फसल बीमा सहित अनेक कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना के अंतर्गत करीब 30 फीसदी भूमि है और 2018 के अंत तक इस आंकडे में अच्छी खासी वृद्धि हो जाएगी। न्यायालय गुजरात में किसानों के आत्महत्या के मामले बढ़ने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था।</p>
<p style="text-align:justify;">न्यायालय ने शुरू में कहा कि किसानों की आत्महत्या के मामलों में वृद्धि हो रही है, परंतु बाद में वह सरकार की दलील से सहमति हो गया और उसे समय प्रदान कर दिया। इस बीच, पीठ ने केन्द्र से कहा कि वह किसानों के आत्महत्या के मामले से निबटने के उपाय करने के बारे में गैर-सरकारी संगठन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन गोन्सालिवज के सुझावों पर विचार करे।</p>
<p style="text-align:justify;">
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]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>देश</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 06 Jul 2017 06:02:36 +0530</pubDate>
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                <title>बैंकों से कर्जा लेने वाले किसानों के लिए बीमा करवाना अनिवार्य</title>
                                    <description><![CDATA[ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी धान फसल के बीमे के लिए देने होंगे 403 रूपये, कपास के लिए 1380 चंडीगढ़(सच कहूं न्यूज)। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2017-18 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब होने वाली फसलों के नुकसान की […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/haryana/insurance-compulsory-for-farmers-to-take-loan-from-banks/article-1306"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2017-06/loan.jpg" alt=""></a><br /><h1 style="text-align:center;"> प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी</h1>
<p style="text-align:justify;"><strong>धान फसल के बीमे के लिए देने होंगे 403 रूपये, कपास के लिए 1380</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>चंडीगढ़(सच कहूं न्यूज)।</strong> हरियाणा सरकार ने वर्ष 2017-18 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब होने वाली फसलों के नुकसान की भरपाई की जाएगी। इसके अंतर्गत, वर्ष 2017-18 में खरीफ सीजन के दौरान धान, बाजरा, मक्का और कपास की फसलों तथा रबी सीजन के दौरान गेहूं, चना, जौ और सरसों की फसलों को कवर किया जाएगा।</p>
<p style="text-align:justify;">कृषि और किसान कल्याण विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को प्रदेश में क्लसटर आधार पर लागू किया जाएगा। क्लस्टर-1 के तहत, यह योजना आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड द्वारा जिला सिरसा, भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, कैथल, पंचकूला तथा रेवाड़ी में लागू की जाएगी। क्लस्टर-2 में जिला हिसार, सोनीपत, गुरुग्राम, करनाल, अंबाला, जींद और महेन्द्रगढ़ तथा कलस्टर 3 में फतेहाबाद, रोहतक, झज्जर, नूंह, पलवल, पानीपत तथा यमुनानगर को शामिल किया गया है। कलस्टर 2 और 3 में यह योजना बजाज एलियान्ज जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड द्वारा लागू की जाएगी।</p>
<h3 style="text-align:justify;">खरीफ फसल का 2 फीसदी, रबी पर एक फीसदी बीमा प्रीमियम</h3>
<p style="text-align:justify;">किसानों को इस वर्ष भी खरीफ फसल के लिए बीमित राशि का 2 प्रतिशत तथा रबी फसल के लिए बीमित राशि का 1 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। धान के लिए प्रीमियम की अधिकतम 1430 रुपये प्रति हेक्टेयर, बाजरा के लिए 670 रुपये प्रति हेक्टेयर, कपास के लिए 1380 रुपये प्रति हेक्टेयर, मक्का के लिए 720 रुपये प्रति हेक्टेयर, गेहूं के लिए 907.50 रुपये प्रति हेक्टेयर, जौ के लिए 502.50 रुपये प्रति हेक्टेयर, चना के लिए 390 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा सरसों के लिए 540 रुपये प्रति हेक्टेयर राशि अदा करनी होगी।</p>
<h3 style="text-align:justify;">बैकों से लोन लेना है तो बीमा करवाना अनिवार्य</h3>
<p style="text-align:justify;">अधिसूचित फसलों के लिए बैंकों से मौसमी कृषि कार्यों के लिए ऋण लेने वाले सभी किसानों को अनिवार्य रूप से कवर किया जाएगा। जिन किसानों ने ऋण नहीं लिया है उनके लिए यह योजना वैकल्पिक होगी। प्रवक्ता ने बताया कि फसल बीमा योजना में नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक है।</p>
<p style="text-align:justify;">
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                <pubDate>Fri, 16 Jun 2017 08:33:36 +0530</pubDate>
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