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                <title>Income Tax News - Sach Kahoon Hindi</title>
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                <description>Income Tax News RSS Feed</description>
                
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                <title>Income Tax News: इन 25000 लोगों को लगेगा 10 लाख का जुर्माना! अभी भी वक्त कर लो ये काम</title>
                                    <description><![CDATA[नई दिल्ली। Central Board of Direct Taxes (CBDT) ने हाल ही में घोषणा की है कि लगभग 25,000 ऐसे करदाताओं को SMS या ई-मेल अलर्ट भेजा जाएगा, जिनके विदेश में होल्डिंग्स (जैसे बैंक अकाउंट, संपत्ति, शेयर आदि) का खुलासा उनके 2025-26 के आईटीआर (आयकर रिटर्न) में नहीं हुआ है। इन करदाताओं को “high-risk” मामलों में […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/business/cbdt-has-announced-that-sms-or-e-mail-alerts-will-be-sent-to-around-twenty-five-thousand-taxpayers/article-78709"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2025-11/income-tax-news-1.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>नई दिल्ली।</strong> Central Board of Direct Taxes (CBDT) ने हाल ही में घोषणा की है कि लगभग 25,000 ऐसे करदाताओं को SMS या ई-मेल अलर्ट भेजा जाएगा, जिनके विदेश में होल्डिंग्स (जैसे बैंक अकाउंट, संपत्ति, शेयर आदि) का खुलासा उनके 2025-26 के आईटीआर (आयकर रिटर्न) में नहीं हुआ है। इन करदाताओं को “high-risk” मामलों में शामिल किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि विदेशों की एजेंसियों से साझा की गई जानकारी (फ्रेमवर्क Automatic Exchange of Information — AEOI के तहत) और उन लोगों के दाखिल रिटर्न में पाई गई जानकारी में अंतर देखा गया। विदेशी प्रॉपर्टी की रिपोर्ट नहीं करने पर नियम सख्‍त हैं। ब्‍लैक मनी अधिनियम के तहत, विदेशी संपत्ति का खुलासा न करने पर 10 लाख रुपये का जुर्माना, 30% टैक्‍स और देय कर का 300% अतिरिक्त जुर्माना लग सकता है।</p>
<h3 style="text-align:justify;">क्या है AEOI / डेटा-शेयरिंग व्यवस्था — और क्यों हो रही है यह मुहिम</h3>
<p style="text-align:justify;">AEOI एक अन्तर्राष्ट्रीय सूचना-शेयरिंग व्यवस्था है, जिसके तहत विभिन्न देशों की टैक्स अथॉरिटीज़ अपने निवासियों/नागरिकों की विदेश में मौजूद वित्तीय संपत्तियों और खातों की जानकारी एक-दूसरे को भेजती हैं। भारत के लिए यह जानकारी मिलने के बाद, यदि किसी व्यक्ति ने अपनी विदेशी संपत्तियों (या विदेशी स्रोत आय) का खुलासा अपने ITR में नहीं किया — तो उसे विभाग “high-risk” टैक्सपेयर्स में मान रहा है। यही आधार है SMS/ई-मेल अलर्ट भेजने का। इस काम को विभाग अपनी नयी पहल NUDGE 2.0 का हिस्सा बता रहा है — मतलब: गैर-जबरदस्ती, पर कानूनी दायित्व याद दिलाकर (voluntary compliance) सुनिश्चित करना।</p>
<h3 style="text-align:justify;">क्या है AEOI / डेटा-शेयरिंग व्यवस्था — और क्यों हो रही है यह मुहिम</h3>
<p style="text-align:justify;">AEOI एक अन्तर्राष्ट्रीय सूचना-शेयरिंग व्यवस्था है, जिसके तहत विभिन्न देशों की टैक्स अथॉरिटीज़ अपने निवासियों/नागरिकों की विदेश में मौजूद वित्तीय संपत्तियों और खातों की जानकारी एक-दूसरे को भेजती हैं।</p>
<p style="text-align:justify;">भारत के लिए यह जानकारी मिलने के बाद, यदि किसी व्यक्ति ने अपनी विदेशी संपत्तियों (या विदेशी स्रोत आय) का खुलासा अपने ITR में नहीं किया — तो उसे विभाग “high-risk” टैक्सपेयर्स में मान रहा है। यही आधार है SMS / ई-मेल अलर्ट भेजने का।</p>
<p style="text-align:justify;">इस काम को विभाग अपनी नयी पहल NUDGE 2.0 का हिस्सा बता रहा है — मतलब: गैर-जबरदस्ती, पर कानूनी दायित्व याद दिलाकर (voluntary compliance) सुनिश्चित करना।</p>
<h3 style="text-align:justify;">अगर आपको ऐसा SMS / ई-मेल आता है — तो क्या करना चाहिए</h3>
<p style="text-align:justify;">1. सबसे पहले — देखें कि क्या आपके पास वास्तव में विदेश में कोई बैंक खाता, संपत्ति, शेयर, निवेश, एफएसआई (foreign source income) या अन्य विदेशी income/asset है।</p>
<p style="text-align:justify;">2. अगर है — तो अपने ITR (AY 2025–26) की Schedule FA (Foreign Assets) और Schedule FSI (Foreign-Source Income) देखें। यदि आपने पहले नहीं भरी — तो 31 दिसंबर 2025 तक revised ITR दाखिल करना चाहिए।</p>
<p style="text-align:justify;">3. अगर आपने गलती से ITR-1 भरा था (जब ITR-2 भरना था), या कोई अन्य वजह से disclosure नहीं हुआ — तो जल्दी सुधार करें।</p>
<p style="text-align:justify;">4. अगर आपने विदेश में कोई संपत्ति / खाता नहीं रखा है, फिर भी SMS/ई-मेल मिला है — तो सावधानी रखें। पहले यह सुनिश्चित करें कि मेल/एसएमएस असली है, phishing नहीं। (ध्यान रहे: पहले से ऐसे phishing/धोखाधड़ी वाले fake ई-मेल देखने को मिले हैं।)</p>
<p><strong>यह भी पढ़ें:– </strong><a title="भाखड़ा मैन ब्रांच नहर पुननिर्माण: 66 करोड़ की परियोजना का 25% काम पेंडिंग, दिए सख्त निर्देश" href="http://10.0.0.122:1245/twenty-five-percentage-of-the-rs-sixty-six-crore-project-work-is-pending/">भाखड़ा मैन ब्रांच नहर पुननिर्माण: 66 करोड़ की परियोजना का 25% काम पेंडिंग, दिए सख्त निर्देश</a></p>
]]></content:encoded>
                
                                                            <category>देश</category>
                                            <category>कारोबार</category>
                                            <category>न्यूज़ ब्रीफ</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 29 Nov 2025 11:16:39 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>Income Tax Return filing 2025: फ्रीलांसर और वेतनभोगी के लिए टैक्स नियम अलग कैसे हैं ? जानें अंतर</title>
                                    <description><![CDATA[Freelancer Tax Rules: नई दिल्ली। आयकर रिटर्न (आईटीआर) 2025 दाखिल करने का समय निकट आते ही अनेक स्वतंत्र पेशेवर (फ्रीलांसर) और परामर्शदाता (कंसल्टेंट) इस उलझन में हैं कि उनकी आय पर कर की गणना वेतनभोगी कर्मचारियों से किस प्रकार भिन्न होती है। मुख्य अंतर केवल आईटीआर फार्म के चयन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/uttar-pradesh/how-tax-rules-differ-for-freelancers-and-salaried-individuals/article-74449"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2025-08/income-tax.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;">Freelancer Tax Rules: नई दिल्ली। आयकर रिटर्न (आईटीआर) 2025 दाखिल करने का समय निकट आते ही अनेक स्वतंत्र पेशेवर (फ्रीलांसर) और परामर्शदाता (कंसल्टेंट) इस उलझन में हैं कि उनकी आय पर कर की गणना वेतनभोगी कर्मचारियों से किस प्रकार भिन्न होती है। मुख्य अंतर केवल आईटीआर फार्म के चयन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आय का आकलन, अनुमत कटौतियाँ, और दाखिल करने की अंतिम तिथियाँ भी अलग-अलग होती हैं। ITR Filing 2025</p>
<p style="text-align:justify;">वेतनभोगी कर्मचारियों की आय “वेतन” शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होती है, जबकि फ्रीलांसर या कंसल्टेंसी कार्य से होने वाली आय “व्यवसाय अथवा पेशे से लाभ” शीर्षक के अंतर्गत आती है। यह वर्गीकरण ही तय करता है कि कौन-सी कटौतियाँ उपलब्ध होंगी और अभिलेख किस प्रकार संधारित करने होंगे।</p>
<h3 style="text-align:justify;">स्रोत पर कर कटौती (TDS) में अंतर</h3>
<p style="text-align:justify;">वेतनभोगी व्यक्ति अपने नियोक्ता द्वारा जारी फॉर्म 16 के आधार पर कर रिटर्न दाखिल करते हैं, क्योंकि नियोक्ता वेतन देने से पूर्व आवश्यक कर की कटौती कर देता है। दूसरी ओर, फ्रीलांसरों को अपने करों का आकलन और भुगतान स्वयं करना पड़ता है। प्रायः ग्राहक, भुगतान करते समय, 10% टीडीएस काटकर सरकार के पास जमा करते हैं। फ्रीलांसरों को फॉर्म 16A ग्राहकों से लेना चाहिए और इसे फॉर्म 26AS से मिलान कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कर का क्रेडिट सही प्रकार से दर्ज हो।</p>
<h3 style="text-align:justify;">कटौतियों में भिन्नता</h3>
<p style="text-align:justify;">वेतनभोगी कर्मचारी पुरानी कर व्यवस्था में ₹50,000 तक और नई व्यवस्था में ₹75,000 तक की मानक कटौती बिना किसी प्रमाण के प्राप्त कर सकते हैं। फ्रीलांसर मानक कटौती के पात्र नहीं होते, लेकिन वे अपने वास्तविक व्यवसाय-संबंधी खर्चों को घटा सकते हैं, जैसे—</p>
<ul>
<li style="text-align:justify;">इंटरनेट और मोबाइल बिल</li>
<li style="text-align:justify;">स्टेशनरी एवं मुद्रण व्यय</li>
<li style="text-align:justify;">यात्रा व्यय</li>
<li style="text-align:justify;">कार्यस्थल के किराये और बिजली का अनुपातिक हिस्सा</li>
<li style="text-align:justify;">कंप्यूटर, प्रिंटर एवं अन्य कार्यालय उपकरणों पर मूल्यह्रास</li>
<li style="text-align:justify;">व्यक्तिगत खर्चों पर कोई कटौती नहीं मिलती, किन्तु यदि घर का कोई भाग कार्य हेतु उपयोग हो रहा हो तो उससे जुड़े किराये, बिजली, रखरखाव और मूल्यह्रास का अनुपातिक दावा किया जा सकता है।</li>
</ul>
<h3 style="text-align:justify;">शुद्ध कर योग्य आय की गणना</h3>
<p style="text-align:justify;">फ्रीलांसर की शुद्ध कर योग्य आय =<br />
कुल प्राप्तियां – अनुमत व्यवसायिक खर्च<br />
अन्य आय (जैसे ब्याज, किराया, पूंजीगत लाभ) अपने-अपने शीर्षकों में जोड़ी जाती है और कुल आय के अंतर्गत कर योग्य होती है।</p>
<h3 style="text-align:justify;">पुरानी कर व्यवस्था में फ्रीलांसरों के लिए कटौती विकल्प</h3>
<p style="text-align:justify;">धारा 80C – पीपीएफ, ईएलएसएस, जीवन बीमा इत्यादि में निवेश</p>
<p style="text-align:justify;">धारा 80CCD – राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में योगदान</p>
<p style="text-align:justify;">धारा 80D – स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम</p>
<p style="text-align:justify;">धारा 80TTA – बचत खाते पर ब्याज</p>
<p style="text-align:justify;">धारा 80GG – किराये पर कटौती (₹5,000 प्रति माह तक), यदि एचआरए प्राप्त न हो</p>
<h3 style="text-align:justify;">फ्रीलांसरों के लिए आईटीआर फार्म</h3>
<p style="text-align:justify;">जो फ्रीलांसर अनुमानित कराधान योजना के पात्र नहीं हैं, उन्हें आईटीआर-3 भरना अनिवार्य है।</p>
<p style="text-align:justify;">धारा 44AD के अंतर्गत 2 करोड़ रुपये तक की व्यावसायिक आय पर अनुमानित कराधान की सुविधा उपलब्ध है, और यदि नकद प्राप्तियां कुल राजस्व का 5% से कम हों तो यह सीमा 3 करोड़ रुपये तक बढ़ जाती है। ITR Filing 2025</p>
]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>देश</category>
                                            <category>कारोबार</category>
                                            <category>न्यूज़ ब्रीफ</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 09 Aug 2025 16:55:03 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>Relief Rules for Taxpayers: आयकर विधेयक 2025 की नई अपडेट! टीडीएस रिफंड के नियम और होंगे आसान?</title>
                                    <description><![CDATA[Income Tax Return 2025 Update: नई दिल्ली। अनेक मामलों में करदाताओं को स्रोत पर कर कटौती (TDS) की वापसी के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना पड़ता है, भले ही उनकी वार्षिक आय कर योग्य सीमा से कम हो। अब सरकार इस प्रक्रिया को और सरल बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। एक […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/uttar-pradesh/new-update-of-income-tax-bill-2025-will-the-rules-of-tds-refund-be-easier/article-73591"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2025-07/income-tax-1.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;">Income Tax Return 2025 Update: नई दिल्ली। अनेक मामलों में करदाताओं को स्रोत पर कर कटौती (TDS) की वापसी के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना पड़ता है, भले ही उनकी वार्षिक आय कर योग्य सीमा से कम हो। अब सरकार इस प्रक्रिया को और सरल बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार, भविष्य में करदाताओं को केवल टीडीएस रिफंड के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि वे इसके लिए एक सरल फॉर्म भरकर भी दावा कर सकेंगे। Relief Rules for Taxpayers</p>
<p style="text-align:justify;">आयकर विधेयक 2025 की समीक्षा कर रही प्रवर समिति ने सरकार को यह सुझाव दिया है कि केवल रिफंड के उद्देश्य से आईटीआर दाखिल करने की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए। रिपोर्ट में इसका उल्लेख उन अधिकारियों के हवाले से किया गया है, जो इस कानून निर्माण प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं।</p>
<p style="text-align:justify;">एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, “यह देखा गया है कि ऐसे कई छोटे करदाता हैं जिनकी आय कर योग्य नहीं है, लेकिन उनके वेतन या अन्य स्रोतों से टीडीएस काट लिया जाता है। ऐसे करदाताओं को सिर्फ़ जुर्माने से बचने के लिए रिटर्न दाखिल करने के लिए बाध्य करना उचित नहीं है।”</p>
<p style="text-align:justify;">सरकार ने समिति के इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है और इसे आयकर विधेयक 2025 में संशोधन के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है। इसके अनुसार, सीबीडीटी (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) अब ऐसे करदाताओं के लिए एक सरल फॉर्म तैयार करेगा, जिन्हें केवल टीडीएस रिफंड का दावा करना होता है। यह नया फॉर्म फॉर्म 26AS से जुड़ा रहेगा, जो करदाता के खाते में स्रोत पर काटे गए कर और अन्य विवरणों का एक समेकित लेखा होता है।</p>
<h3 style="text-align:justify;">क्या है प्रवर समिति की सिफारिश? | Relief Rules for Taxpayers</h3>
<p style="text-align:justify;">प्रवर समिति ने उस मौजूदा प्रावधान को हटाने की सिफारिश की है, जिसके अंतर्गत अध्याय 10 के तहत रिफंड चाहने वाले व्यक्ति को अनिवार्य रूप से आईटीआर दाखिल करना होता है।</p>
<p style="text-align:justify;">इसके अलावा समिति ने आयकर अधिकारियों को करदाताओं के डिजिटल उपकरणों तक पहुँच देने वाले प्रावधानों में अधिक जवाबदेही और स्पष्टता जोड़ने की बात भी कही है। अभी तक आयकर अधिनियम, 1961 में डिजिटल डेटा या उपकरणों का स्पष्ट उल्लेख नहीं था, जिससे कई मामलों में कानूनी विवाद उत्पन्न हो जाते थे। नए विधेयक में कर अधिकारियों को अब स्पष्ट रूप से यह अधिकार होगा कि वे करदाता के डिजिटल रिकॉर्ड, लेखा-बही और अन्य दस्तावेज़ों की जांच कर सकें, लेकिन इसके लिए नियत प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा।</p>
<h3 style="text-align:justify;">कब से लागू होगा नया कानून? | Relief Rules for Taxpayers</h3>
<p style="text-align:justify;">सूत्रों के अनुसार, आयकर विधेयक 2025 को आगामी 1 अप्रैल से लागू किया जा सकता है। इस विधेयक पर संसदीय समिति द्वारा कुल 285 सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें करदाताओं को राहत देने और कर प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने पर विशेष बल दिया गया है।</p>
]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>देश</category>
                                            <category>कारोबार</category>
                                            <category>न्यूज़ ब्रीफ</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 19 Jul 2025 11:16:56 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>ITR-2 Excel Utility 2025: अब एक्सेल यूटिलिटी की सहायता से आसानी से भर सकते हैं ITR, जानें कौन कर सकता है इस्तेमाल</title>
                                    <description><![CDATA[ITR-3 Excel Utility Download: नई दिल्ली। आयकर विभाग ने असेस्मेंट वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर-2 और आईटीआर-3 फॉर्म भरने हेतु एक्सेल यूटिलिटी जारी कर दी है। अब ऐसे करदाता, जिनकी आय पूंजीगत लाभ, क्रिप्टोकरेंसी या अन्य स्त्रोतों से है, वे इन यूटिलिटी की सहायता से अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल कर सकते हैं। इससे पहले […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/business/now-you-can-easily-fill-and-file-itr-with-the-help-of-excel-utility/article-73265"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2025-07/exal-utility.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;">ITR-3 Excel Utility Download: नई दिल्ली। आयकर विभाग ने असेस्मेंट वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर-2 और आईटीआर-3 फॉर्म भरने हेतु एक्सेल यूटिलिटी जारी कर दी है। अब ऐसे करदाता, जिनकी आय पूंजीगत लाभ, क्रिप्टोकरेंसी या अन्य स्त्रोतों से है, वे इन यूटिलिटी की सहायता से अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल कर सकते हैं। इससे पहले विभाग ने केवल आईटीआर-1 (सहज) और आईटीआर-4 फॉर्म को ऑनलाइन तथा एक्सेल यूटिलिटी के रूप में उपलब्ध कराया था, जिनका उपयोग सीमित श्रेणी के करदाताओं द्वारा ही किया जा सकता था। Income Tax News</p>
<p style="text-align:justify;">आयकर विभाग ने सोशल मीडिया मंच एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर जानकारी साझा करते हुए कहा, “करदाता ध्यान दें! असेस्मेंट ईयर 2025-26 के लिए आईटीआर-2 और आईटीआर-3 की एक्सेल यूटिलिटी अब उपलब्ध है।” विभाग के अनुसार, यह यूटिलिटी आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध है। डाउनलोड करने पर एक विंडोज ज़िप फ़ाइल प्राप्त होगी, जिसमें संबंधित एक्सेल फ़ॉर्म मौजूद हैं।</p>
<h3 style="text-align:justify;">कौन कर सकता है आईटीआर-2 दाखिल? | Income Tax News</h3>
<p style="text-align:justify;">विभाग के अनुसार, आईटीआर-2 वे व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) दाखिल कर सकते हैं:</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li>जो आईटीआर-1 के अंतर्गत नहीं आते।</li>
<li>जिनकी आय में व्यवसाय या पेशे से लाभ/हानि शामिल नहीं है।</li>
<li>जिन्हें किसी पार्टनरशिप फर्म से वेतन, कमीशन, बोनस या पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हो रहा है।</li>
<li>जिनकी आय में किसी अन्य व्यक्ति (जैसे पति/पत्नी या नाबालिग संतान) की आय संलग्न की गई है।</li>
</ul>
<h3 style="text-align:justify;">आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ी | Income Tax News</h3>
<p style="text-align:justify;">आयकर विभाग ने पहले 31 जुलाई, 2025 को अंतिम तिथि घोषित की थी, लेकिन बाद में इसे 15 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दिया गया है। विभाग ने कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य करदाताओं को बेहतर सुविधा देना और रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को अधिक सटीक व सुगम बनाना है।</p>
<p><a title="Bihar Pension Scheme 2025: पेंशनधारियों को मिली सौगात! सीएम आज करेंगे 1227 करोड़ रुपये ट्रांसफर" href="http://10.0.0.122:1245/pensioners-get-a-gift-cm-will-transfer-rs-1227-crore-today/">Bihar Pension Scheme 2025: पेंशनधारियों को मिली सौगात! सीएम आज करेंगे 1227 करोड़ रुपये ट्रांसफर</a></p>
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                                                            <category>देश</category>
                                            <category>कारोबार</category>
                                            <category>न्यूज़ ब्रीफ</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 11 Jul 2025 15:08:37 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>Income Tax News: आयकर रिटर्न नियमों में बड़ा बदलाव! करदाताओं को मिली नई सहूलियतें</title>
                                    <description><![CDATA[ITR-1 FY 2024-25: नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर-1 (सहज) और आईटीआर-4 फॉर्म को अधिसूचित कर दिया है। ये फॉर्म 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच की गई आय की घोषणा के लिए प्रयोग किए जाएंगे। Income Tax News इस वर्ष आईटीआर-1 में एक […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/business/big-change-in-income-tax-return-rules-taxpayers-get-new-facilities/article-70289"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2025-04/itr-rules.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;">ITR-1 FY 2024-25: नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर-1 (सहज) और आईटीआर-4 फॉर्म को अधिसूचित कर दिया है। ये फॉर्म 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच की गई आय की घोषणा के लिए प्रयोग किए जाएंगे। Income Tax News</p>
<p style="text-align:justify;">इस वर्ष आईटीआर-1 में एक उल्लेखनीय बदलाव किया गया है। अब करदाता धारा 112ए के अंतर्गत यदि उनका दीर्घकालिक पूंजी लाभ (LTCG) ₹1.25 लाख से अधिक नहीं है और उनके पास पूंजीगत हानि नहीं है जिसे आगे ले जाना हो या समायोजित करना हो — तो वे आईटीआर-1 फॉर्म का उपयोग करके भी अपनी आय दाखिल कर सकते हैं। इससे पहले यह सुविधा इस फॉर्म में उपलब्ध नहीं थी। ITR New Rules</p>
<p style="text-align:justify;">इस बदलाव का लाभ उन करदाताओं को मिलेगा जिन्होंने सूचीबद्ध शेयरों या इक्विटी-आधारित म्यूचुअल फंडों में निवेश से सीमित पूंजी लाभ प्राप्त किया है। परंतु, यदि किसी करदाता को गृह संपत्ति की बिक्री या अल्पकालिक पूंजीगत लाभ (Short-Term Capital Gain) प्राप्त हुआ है, तो वे आईटीआर-1 का प्रयोग नहीं कर पाएंगे।</p>
<h3 style="text-align:justify;">आईटीआर-1 और आईटीआर-4 में अन्य प्रमुख बातें इस प्रकार हैं:</h3>
<p style="text-align:justify;">धारा 80C से 80U तक की सभी कर कटौतियों को अब ई-फाइलिंग के समय ड्रॉप-डाउन मेन्यू से चुना जाएगा।</p>
<p style="text-align:justify;">धारा 89A के अंतर्गत विदेश में स्थित सेवानिवृत्ति खातों से प्राप्त आय की रिपोर्टिंग के लिए उन्नत ट्रैकिंग सुविधा जोड़ी गई है।</p>
<p style="text-align:justify;">आईटीआर-4 के अंतर्गत, यदि व्यवसाय के कुल लेनदेन का 95% डिजिटल माध्यम से होता है, तो टर्नओवर की सीमा अब ₹3 करोड़ कर दी गई है (धारा 44AD)।</p>
<p style="text-align:justify;">प्रोफेशनल आय के लिए (धारा 44ADA के अंतर्गत), यही डिजिटल शर्त पूरी होने पर सीमा ₹75 लाख निर्धारित की गई है।</p>
<p style="text-align:justify;">अब करदाता को भारत में रखे गए सभी सक्रिय बैंक खातों का विवरण आईटीआर-1 और आईटीआर-4 में देना अनिवार्य होगा।</p>
<p style="text-align:justify;">इन संशोधनों का उद्देश्य आयकर प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और करदाताओं के लिए अधिक उपयोगकर्ता-हितैषी बनाना है।</p>
<p><a title="सरसा के बाजारों में लाइन बिछाने से पहले ड्राइंग में होगा बदलाव" href="http://10.0.0.122:1245/there-will-be-changes-in-the-drawing-before-laying-the-line-in-the-markets-of-sirsa/">सरसा के बाजारों में लाइन बिछाने से पहले ड्राइंग में होगा बदलाव</a></p>
]]></content:encoded>
                
                                                            <category>देश</category>
                                            <category>कारोबार</category>
                                            <category>न्यूज़ ब्रीफ</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 30 Apr 2025 15:53:57 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>Income Tax Rules: सैलरी वाले लोगों के लिए बदलने जा रहे हैं इनकम टैक्स के ये नियम, टैक्स-फ्री होगी इतने लाख रुपये की आय</title>
                                    <description><![CDATA[नई दिल्ली। नया वित्त वर्ष शुरू होने वाला है, नया वित्त वर्ष शुरू होने के साथ ही इनकम टैक्स से जुड़े कई नियमों में भी बदलाव हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आम बजट 2025 में कई अहम ऐलान किए गए थे, जो कि नए महीने यानि एक अप्रैल से लागू होने जा रहे […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/business/these-income-tax-rules-are-going-to-change-for-salaried-people/article-69088"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2025-03/income-tax-return.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;">नई दिल्ली। नया वित्त वर्ष शुरू होने वाला है, नया वित्त वर्ष शुरू होने के साथ ही इनकम टैक्स से जुड़े कई नियमों में भी बदलाव हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आम बजट 2025 में कई अहम ऐलान किए गए थे, जो कि नए महीने यानि एक अप्रैल से लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर सैलरी वाले लोगों की जेब पर पड़ेगा। Income Tax Rules</p>
<p style="text-align:justify;">इन नए नियमों में इनकम टैक्स में अधिक छूट से लेकर टीडीएस नियमों में हुए बदलाव शामिल हैं। वित्त मंत्री द्वारा बजट में नई टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स में बढ़ाई गई छूट एक अप्रैल से लागू हो रही है। अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले लोग इनकम टैक्स छूट के दायरे में आएंगे। पहले यह आंकड़ा 7 लाख रुपये पर था। इसके अलावा, यदि वेतन सैलरी लेने वाले लोगों को मिलने वाली 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट को मिला दिया जाए तो इनकम टैक्स में छूट बढ़कर 12.75 लाख रुपये हो जाती है।</p>
<p style="text-align:justify;">हालांकि, इनकम टैक्स छूट में कैपिटल गेन को शामिल नहीं किया गया है। इस पर अलग से टैक्स लगाया जाएगा। सरकार ने नई टैक्स रिजीम के तहत नए टैक्स स्लैब भी पेश किए हैं, जबकि पुरानी टैक्स रिजीम में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब नई टैक्स रिजीम के तहत 4 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स-फ्री होगी, जबकि 4 लाख रुपये से 8 लाख रुपये के बीच की इनकम पर 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा। इनकम बढ़ने के साथ टैक्स की दरें धीरे-धीरे बढ़ती जाएंगी और 24 लाख रुपये से अधिक इनकम पर यह 30 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी। Income Tax Rules</p>
<h3>टैक्स छूट को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दिया</h3>
<p style="text-align:justify;">केंद्र सरकार ने बजट में सेक्शन 87ए के तहत मिलने वाली टैक्स छूट को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दिया है, जिससे नई टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपये तक की आय टैक्स-फ्री हो जाएगी। बैंक जमा पर मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस कटौती की सीमा को 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब बैंक जमा पर मिली 50,000 रुपये तक की राशि पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। 1 अप्रैल से नियोक्ताओं द्वारा दिए जाने वाले लाभ और भत्ते अब कर योग्य सुविधाओं के रूप में वगीर्कृत नहीं किए जाएंगे।</p>
<p style="text-align:justify;">इसके अतिरिक्त, यदि कोई नियोक्ता किसी कर्मचारी या उसके परिवार के लिए विदेश में चिकित्सा उपचार की लागत को वहन करता है, तो इस व्यय को कर योग्य लाभ नहीं माना जाएगा। टेक्सपेयर्स के पास अब अपडेटेड आयकर रिटर्न (आईटीआर-यू) दाखिल करने के लिए दो के बजाय चार साल का समय होगा। यह विस्तार व्यक्तियों को अपनी कर फाइलिंग में त्रुटियों या चूक को लंबे समय तक सुधारने की अनुमति देता है। माता-पिता के लिए एक नया टैक्स-बचत विकल्प पेश किया गया है। जो लोग अपने बच्चे के एनपीएस वात्सल्य खाते में योगदान करते हैं, वे पुरानी कर व्यवस्था के तहत 50,000 रुपये की अतिरिक्त कटौती का दावा कर सकते हैं। Income Tax Rules</p>
<p><a title="Yes Bank Demand Notice: यस बैंक को इनकम टैक्स का 2,209 करोड़ रुपये का टैक्स डिमांड नोटिस" href="http://10.0.0.122:1245/yes-bank-receives-income-tax-demand-notice-of-rs-2209-crore/">Yes Bank Demand Notice: यस बैंक को इनकम टैक्स का 2,209 करोड़ रुपये का टैक्स डिमांड नोटिस</a></p>
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                                                            <category>देश</category>
                                            <category>कारोबार</category>
                                            <category>न्यूज़ ब्रीफ</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 30 Mar 2025 15:39:50 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>Yes Bank Demand Notice: यस बैंक को इनकम टैक्स का 2,209 करोड़ रुपये का टैक्स डिमांड नोटिस</title>
                                    <description><![CDATA[Yes Bank Demand Notice: नई दिल्ली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यस बैंक को 2,209.17 करोड़ रुपये का ब्याज सहित टैक्स डिमांड नोटिस जारी किया है। यह जानकारी निजी बैंक द्वारा दी गई। यस बैंक ने शेयर बाजार को दी जानकारी में कहा कि बैंक को शुरू में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से 30 सितंबर, 2021 को […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/uttar-pradesh/yes-bank-receives-income-tax-demand-notice-of-rs-2209-crore/article-69082"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2025-03/yes-bank.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;">Yes Bank Demand Notice: नई दिल्ली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यस बैंक को 2,209.17 करोड़ रुपये का ब्याज सहित टैक्स डिमांड नोटिस जारी किया है। यह जानकारी निजी बैंक द्वारा दी गई। यस बैंक ने शेयर बाजार को दी जानकारी में कहा कि बैंक को शुरू में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से 30 सितंबर, 2021 को आकलन वर्ष 2019-20 के लिए एक टैक्स नोटिस प्राप्त हुआ था। यह नोटिस उसे पहले दाखिल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न के अनुरूप रिफंड प्राप्त करने के बाद दिया गया था। Income Tax News</p>
<p style="text-align:justify;">हालांकि, अप्रैल 2023 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा मामले को फिर से खोल दिया गया था। पुनर्मूल्यांकन आदेश 28 मार्च को नेशनल फेसलेस असेसमेंट यूनिट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा पारित किया गया था। बैंक ने फाइलिंग में आगे कहा कि मूल असेसमेंट आदेश में जो कुल आय निर्धारित की गई थी, उसे अपरिवर्तित रहना चाहिए था और इस कारण, बैंक के विरुद्ध कोई टैक्स डिमांड नहीं उठाई जानी चाहिए थी। Income Tax Notice</p>
<h3>बैंक लागू कानून के तहत उक्त पुनर्मूल्यांकन आदेश के खिलाफ अपील करेगा</h3>
<p style="text-align:justify;">यस बैंक का मानना ​​है कि इस मामले में अपनी स्थिति को उचित रूप से प्रमाणित करने के लिए उसके पास पर्याप्त आधार हैं और बैंक ने स्पष्ट किया कि उसे अपने परिचालन पर किसी प्रतिकूल प्रभाव की आशंका नहीं है। यस बैंक ने फाइलिंग में आगे कहा, “बैंक लागू कानून के तहत उक्त पुनर्मूल्यांकन आदेश के खिलाफ अपील करेगा।” यस बैंक का शेयर शुक्रवार को 16.88 रुपये पर बंद हुआ। बीते एक वर्ष में यस बैंक के शेयर में 27.24 प्रतिशत की गिरावट आई है।</p>
<p style="text-align:justify;">वित्त वर्ष 25 की तीसरी तिमाही में यस बैंक का मुनाफा तीन गुना बढ़कर 612 करोड़ रुपये हो गया है। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में बैंक को 231 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में बैंक की ब्याज से आय बढ़कर 7,829 करोड़ रुपये हो गई है, जो कि एक वर्ष पहले समान अवधि में 6,984 करोड़ रुपये थी। समीक्षा अवधि में बैंक की कुल आय 8,179 करोड़ रुपये से बढ़कर 9,341 करोड़ रुपये हो गई है। Income Tax News</p>
<p><a title="Pradhan Mantri Awas Gramin Yojana: 6,514 लाभार्थियों का पीएम आवास योजना का स्वीकृति पत्र पाकर हुआ खुद के घर का सपना साकार" href="http://10.0.0.122:1245/madhya-pradesh-pradhan-mantri-awas-gramin-yojana/">Pradhan Mantri Awas Gramin Yojana: 6,514 लाभार्थियों का पीएम आवास योजना का स्वीकृति पत्र पाकर हुआ खु…</a></p>
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                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>देश</category>
                                            <category>कारोबार</category>
                                            <category>न्यूज़ ब्रीफ</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 30 Mar 2025 14:39:22 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>US President Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने &amp;#8216;सभी&amp;#8217; को दी टैक्स में राहत!</title>
                                    <description><![CDATA[US President Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने आज बुधवार को कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए ‘सभी’ के लिए टैक्स कटौती का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि मुझे यकीन है कि आप सभी टैक्स कटौती के लिए जरूर मतदान करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लोग आपको […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/national/us-president-donald-trump-gives-tax-relief-to-everyone/article-67935"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2025-03/us-president-donald-trump.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;">US President Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने आज बुधवार को कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए ‘सभी’ के लिए टैक्स कटौती का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि मुझे यकीन है कि आप सभी टैक्स कटौती के लिए जरूर मतदान करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लोग आपको दोबारा कभी भी सत्ता में लाने के लिए मतदान करेंगे। लेकिन मुझे पता है कि यह समूह टैक्स में कटौती के लिए जरूर मतदान करेगा। Donald Trump News</p>
<p style="text-align:justify;">साथ ही राष्ट्रपति ने ये भी प्रस्ताव रखा कि ‘टिप्स’, ओवरटाइम और वरिष्ठ नागरिकों पर कोई टैक्स का बोझ नहीं होगा। इससे पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने व्यक्तियों और कंपनियों के लिए टैक्स को महत्वपूर्ण रूप से कम करने के लिए कांग्रेस में रिपब्लिकन के साथ काम करने का वादा किया था। सऊदी अरब के सॉवरेन वेल्थ फंड द्वारा मियामी में आयोजित एक सम्मेलन में ट्रम्प ने कहा कि हम परिवारों और श्रमिकों और कंपनियों के लिए टैक्स में नाटकीय रूप से कटौती करने जा रहे हैं, जिसमें टिप पर कोई कर नहीं और उम्मीद है कि सामाजिक सुरक्षा पर कोई कर नहीं और ओवरटाइम पर कोई कर नहीं होगा। ट्रम्प ने कहा कि यदि आप कोई ऐसी चीज खरीदते हैं, जोकि हमारे देश के लिए अच्छी होगी, तो हम आपको उसका खर्च भी वहन करने देंगे। Donald Trump News</p>
<p><a title="Champions Trophy 2025 Final: टीम इंडिया की जीत को लेकर राहुल गांधी का आया बड़ा बयान !" href="http://10.0.0.122:1245/rahul-gandhis-big-statement-on-team-indias-victory/">Champions Trophy 2025 Final: टीम इंडिया की जीत को लेकर राहुल गांधी का आया बड़ा बयान !</a></p>
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                                                            <category>विदेश</category>
                                            <category>देश</category>
                                            <category>न्यूज़ ब्रीफ</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 05 Mar 2025 09:35:05 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
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                <title>Income Tax News: आयकर दाताओं को बड़ी राहत दे सकती है मोदी सरकार! टैक्स में छूट पर कर रही विचार! : रिपोर्ट</title>
                                    <description><![CDATA[Budget 2024: नई दिल्ली। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दो सरकारी स्रोतों का हवाला देते हुए कहा गया है कि खपत को बढ़ावा देने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार कुछ वर्गों के लिए टैक्स में छूट देने पर विचार कर रही है। Income Tax News वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वित्त […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/uttar-pradesh/modi-government-can-give-big-relief-to-income-tax-payers-report/article-58810"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2024-06/income-tax.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>Budget 2024: नई दिल्ली।</strong> एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दो सरकारी स्रोतों का हवाला देते हुए कहा गया है कि खपत को बढ़ावा देने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार कुछ वर्गों के लिए टैक्स में छूट देने पर विचार कर रही है। Income Tax News</p>
<p style="text-align:justify;">वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वित्त वर्ष 2025 के लिए पूर्ण केंद्रीय बजट पेश किए जाने के समय जुलाई में नई आयकर दरों की घोषणा की जा सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘व्यक्तिगत कर में कटौती से अर्थव्यवस्था में खपत को बढ़ावा मिल सकता है और मध्यम वर्ग के लिए बचत बढ़ सकती है। जिन व्यक्तियों को कुछ टैक्स में राहत मिल सकती है, वे सालाना 1.5 मिलियन (15 लाख रुपये) से अधिक कमाने वाले हैं, एक निश्चित राशि तक, जिसे अभी निर्धारित किया जाना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार 10 लाख रुपये की वार्षिक आय पर आयकर दरों को कम करने पर भी विचार कर सकती है और पुरानी कर प्रणाली के तहत 30 प्रतिशत की उच्चतम दर पर कर लगाने वाली आय के लिए एक नई सीमा पर चर्चा की जा रही है।’’</p>
<h3>सरकार 2020 में शुरू की गई एक कर योजना में बदलाव कर सकती है</h3>
<p style="text-align:justify;">वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) 8.2 प्रतिशत की मजबूत दर से बढ़ी, जबकि खपत आधी दर से बढ़ी है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद के सर्वेक्षण से पता चला है कि मतदाता उच्च मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और घटती आय को लेकर चिंतित हैं। एनडीए सरकार बनाने का दावा करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि उनकी सरकार मध्यम वर्ग की बचत बढ़ाने और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करेगी।</p>
<p style="text-align:justify;">सरकार 2020 में शुरू की गई एक कर योजना में बदलाव कर सकती है, जिसके तहत 15 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर 5 प्रतिशत से 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत कर लगाया जाता है। रिपोर्ट में दूसरे स्रोत का हवाला देते हुए कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति की आय 3 लाख रुपये से पांच गुना बढ़कर 15 लाख रुपये हो जाती है, तो आयकर की दर छह गुना बढ़ जाती है, जो काफी अधिक है। सरकार वित्तीय वर्ष 2025 में सकल घरेलू उत्पाद के 5.1 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य बना रही है। Income Tax News</p>
<p><a title="ITR Filing 2024 : चाहे आपकी भारत में कोई आय न हो फिर भी आपको आईटीआर भरना जरूरी! जानें क्यों" href="http://10.0.0.122:1245/it-is-necessary-for-all-these-people-to-file-itr/">ITR Filing 2024 : चाहे आपकी भारत में कोई आय न हो फिर भी आपको आईटीआर भरना जरूरी! जानें क्यों</a></p>
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                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>देश</category>
                                            <category>कारोबार</category>
                                            <category>न्यूज़ ब्रीफ</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 19 Jun 2024 15:24:39 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>Income Tax Saving Planning: अगर आप भी हैं टैक्स से परेशान तो ये टिप्स हैं समाधान!</title>
                                    <description><![CDATA[Income Tax Saving Planning: नई दिल्ली। पैसा बचाने के लिए योजनाएं बनाना हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो तुम पैसा बचाओगे तो ये पैसा कल तुम्हें बचाएगा। सैलरी पाने वाली महिलाओं के लिए, टैक्स से बचना विशेष रूप से बड़ा ही कठिन हो सकता है। आंकड़ों की मानें तो 80 प्रतिशत भारतीय महिलाएं […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/business/if-you-are-also-troubled-by-tax-then-these-tips-are-the-solution/article-55701"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2024-03/income-tax.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;">Income Tax Saving Planning: <strong>नई दिल्ली।</strong> पैसा बचाने के लिए योजनाएं बनाना हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो तुम पैसा बचाओगे तो ये पैसा कल तुम्हें बचाएगा। सैलरी पाने वाली महिलाओं के लिए, टैक्स से बचना विशेष रूप से बड़ा ही कठिन हो सकता है। आंकड़ों की मानें तो 80 प्रतिशत भारतीय महिलाएं जानकारी के अभाव में टैक्स के बचने में नाकाम रहती हंै।</p>
<p style="text-align:justify;">अपने निजी एवं व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करने तथा कैरियर में अपनी इच्छाओं को संतुलित करने के लिए महिलाएं अक्सर अपनी सैलरी को अनुकूलित करने एवं अपनी देनदारियों का प्रबंधन करने के लिए रणनीतिक रणनीति बनाने में सफल नहीं हो पाती हैं। ऐसे में उन्हें आवश्यकता होती है एक सफल रणनीति बनाने की।</p>
<p style="text-align:justify;">बढ़ती महंगाई को देखते हुए वित्तीय प्रबंधन में उत्कृष्टता बनना अब महिलाओं के लिए और भी जरूरी हो गया है। क्योंकि प्रगतिशील डिजिटलीकरण का युग है, ऐसे में महिलाओं के लिए अपनी सेविंग की रणनीतियों को अनुकूलित करना तथा टैक्स के बोझ से बचना बहुत जरूरी है और इसके कई अवसर भी आज सामने आए हैं।</p>
<h3 style="text-align:justify;">निम्न तरीकों से आप टैक्स के बोझ को कम कर सकते हैं: | Income Tax</h3>
<p style="text-align:justify;">टैक्स-बचत रणनीति की बात करें तो बहुत से लोग रुपये की मानक वेतन कटौती के मामले में मानक प्लेबुक से परिचित हैं, जैसे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 16(आईए) के तहत 50,000, एचआरए और एलटीए जैसी नियोक्ता-प्रायोजित योजनाएं तथा रुपये की स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम कटौती।</p>
<p style="text-align:justify;">धारा 80 डी के तहत 25,000, धारा 80 सी के तहत पीपीएफ लाभ और गृह ऋण ब्याज भुगतान के लिए लाभ, महिलाओं को रुपये की अतिरिक्त कटौती का विशेषाधिकार।</p>
<p style="text-align:justify;">धारा 80ईईए के तहत 1.5 लाख, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में किए गए निवेश के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80सीसीडी (2) के तहत कटौती; ऐसे कई उपेक्षित रास्ते मौजूद हैं जिनसे पर्याप्त कर बचत हो सकती है और इस लेख का उद्देश्य इन अप्रयुक्त संसाधनों का पता लगाना है।</p>
<h3 style="text-align:justify;">जीवन बीमा पॉलिसी | Income Tax</h3>
<p style="text-align:justify;">आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीमा पॉलिसी वित्तीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और महत्वपूर्ण टैक्स की बचत प्रदान करती है। जीवन बीमा पॉलिसी नीतियां सुरक्षा और आपकी बचत बढ़ाती है, जिससे ये पॉलिसी टैक्स बैनीफिट चाहने वाली महिलाओं के लिए एक लोकप्रिय विकल्प है। मृत्यु होने पर पूरी तरह से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने पर केंद्रित टर्म इंश्योरेंस की तुलना में, वे गारंटीकृत परिपक्वता भुगतान की पेशकश करते हैं, वित्तीय सुरक्षा और भविष्य के लक्ष्यों के लिए एकमुश्त राशि दोनों प्रदान करते हैं।</p>
<p style="text-align:justify;">जीवन बीमा पॉलिसियों के मामले में, प्रत्येक वर्ष पॉलिसी के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम को एक निश्चित सीमा (वर्तमान में धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये) तक आय से काटा जा सकता है। यह अनिवार्य रूप से टैक्स योग्य आय को कम करता है, जिसके परिणामस्वरूप किसी को कम टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। इस संबंध में आपको यह जानने की जरूरत है कि जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए टैक्स बचत पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान रूप से लागू होती है।</p>
<h3 style="text-align:justify;">ईएलएसएस म्युचुअल फंड</h3>
<p style="text-align:justify;">आपको बता दें कि बहुत सी कामकाजी महिलाओं को इस जानकारी का अभाव है कि ईएलएसएस म्यूचुअल फंड आज की दुनिया में टैक्स बचत का एक मजबूत साधन है। ईएलएसएस में निवेश करने पर तीन साल की लॉक-इन अवधि होती है जो पीपीएफ की तुलना में कम है। एक वित्तीय वर्ष के भीतर इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस) में किया गया योगदान, ₹1.5 लाख तक, आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत कटौती के लिए योग्य है।</p>
<p style="text-align:justify;">उच्चतम टैक्स दायरे में आने वाले निवेशक इन कर बचत म्यूचुअल फंडों में निवेश करके कुल टैक्स देनदारी में प्रभावी रूप से 48,600 रुपये तक की बचत कर सकते हैं, जो एकमुश्त निवेश के बजाय एसआईपी निवेश के लचीलेपन की भी अनुमति देता है।</p>
<p style="text-align:justify;">हालाँकि, नई कर व्यवस्था (एनटीआर) में बदलाव करने वाले वेतनभोगी करदाताओं को अधिकतम कर दक्षता के लिए अपने निवेश की रणनीति बनानी चाहिए। जबकि एनटीआर टैक्स स्लैब दरों और बुनियादी सीमाओं को समायोजित करता है, यह धारा 80सी कटौती को एक उक्त सीमा तक सीमित करता है। इस सीमा से अधिक कर कटौती का लाभ उठाने के लिए, किसी को एनपीएस या अटल पेंशन योजना में निवेश करने पर विचार करना चाहिए, जो क्रमश: ₹2,00,000 या ₹1,50,000 तक की कटौती की पेशकश करता है।</p>
<h3 style="text-align:justify;">टैक्स मुक्त बांड</h3>
<p style="text-align:justify;">सैलरी पाने वाली महिलाएं दीर्घकालिक निवेश (10-20 वर्ष) पर विचार कर सकती हैं और सुरक्षित मूलधन और भुगतान सुनिश्चित करते हुए आत्मविश्वास से सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन बांड का पता लगा सकती हैं। टैक्स मुक्त इन बांडों में प्रारंभिक निवेश और अंतिम मोचन राशि पर टैक्स से छूट नहीं है, लेकिन वे बहुत सुरक्षित हैं, यह देखते हुए कि वे सरकार समर्थित हैं और लंबी अवधि की हैं। इन्हें भौतिक रूप या डीमैट रूप दोनों में रखा जा सकता है।</p>
<p style="text-align:justify;">इन तरीकों बीमा, रणनीतिक निवेश और विशेषज्ञ मार्गदर्शन की शक्ति का उपयोग करके, सैलरी वाली महिलाएं टैक्स के बोझ को अवसर में बदल सकती हैं। हर महिला को यह याद रखना चाहिए कि एक उचित मार्गदर्शन और बदलते टैक्स नियमों पर अपडेट रहना वित्तीय परिदृश्य को प्रभावी बनाने की सफलतम कुंजी है। Income Tax</p>
<p><a title="Arvind Kejriwal Arrest News Update: अरविंद केजरीवाल के खुलासे को लेकर पत्नी सुनीता ने दिया बड़ा ब्यान! विरोधी परेशान" href="http://10.0.0.122:1245/wife-gave-a-big-statement-regarding-arvind-kejriwals-revelations/">Arvind Kejriwal Arrest News Update: अरविंद केजरीवाल के खुलासे को लेकर पत्नी सुनीता ने दिया बड़ा ब्यान…</a></p>
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                                                            <category>देश</category>
                                            <category>कारोबार</category>
                                            <category>न्यूज़ ब्रीफ</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 27 Mar 2024 17:25:14 +0530</pubDate>
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