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                <title>Income Tax Regime - Sach Kahoon Hindi</title>
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                <title>Income Tax Slabs FY 2024-2025: नई कर व्यवस्था से चाहते हैं छुटकारा तो अपनाएं ये स्टेप!</title>
                                    <description><![CDATA[Income Tax Slabs FY 2024-2025: नई दिल्ली। टैक्स भरने की नई व्यवस्था (NTR) 1 अप्रैल, 2023 से करदाताओं के लिए डिफॉल्ट विकल्प बन गई है, यह आप भली-भांति जानते ही होंगे। मतलब कि आयकर (आईटी) की गणना अब नई कर व्यवस्था में दिए गए कर स्लैब और प्रावधानों के अनुसार होगी। Income Tax Slab यदि आप […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/national/if-you-want-to-get-rid-of-the-new-tax-system-then-follow-these-steps/article-57225"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2024-05/income-tax.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>Income Tax Slabs FY 2024-2025: नई दिल्ली।</strong> टैक्स भरने की नई व्यवस्था (NTR) 1 अप्रैल, 2023 से करदाताओं के लिए डिफॉल्ट विकल्प बन गई है, यह आप भली-भांति जानते ही होंगे। मतलब कि आयकर (आईटी) की गणना अब नई कर व्यवस्था में दिए गए कर स्लैब और प्रावधानों के अनुसार होगी। Income Tax Slab</p>
<p style="text-align:justify;">यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते और पुरानी कर व्यवस्था पर ही स्विच करना चाहते हैं तथा धारा 80सी और 80डी के तहत मिलने वाली टैक्स छूट जैसे प्रावधानों का अपनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले डिफॉल्ट यानी नई कर व्यवस्था को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि नई व्यवस्था में प्रमुख प्रावधान गायब हैं। विकल्प के रूप में यदि आप नई कर व्यवस्था में दिए गए निचले टैक्स स्लैब का उपयोग पूर्व टैक्स छूट के बदले में करना चाहते हैं, तो आपको पुरानी कर व्यवस्था के लिए स्विच करने की आवश्यकता नहीं है। Income Tax Slab</p>
<h3 style="text-align:justify;">आइये जानते हैं पुरानी कर व्यवस्था से नई कर व्यवस्था में कैसे स्विच करें:-</h3>
<p style="text-align:justify;"><strong>यह फॉर्म जरूरी</strong><br />
नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्म 10-IEA दाखिल करना होगा, जो धारा 115 बीएसी(6) के तहत विकल्प के प्रयोग के लिए एक आवेदन है।</p>
<p style="text-align:justify;">व्यावसायिक मामलों के लिए, फॉर्म 10-IEA अधिसूचित किया गया है, जिसका उपयोग करदाता पुरानी व्यवस्था के बीच चयन करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए कर सकते हैं। इस फॉर्म को दाखिल करके करदाता अपनी पसंद की कर व्यवस्था के बारे में आयकर विभाग को सूचित कर सकते हैं।</p>
<p style="text-align:justify;">गैर-व्यावसायिक मामलों में, धारा 139(1) के तहत निर्दिष्ट नियत तारीख पर या उससे पहले आय की वापसी के साथ विकल्पों का उपयोग किया जा सकता है।</p>
<h3 style="text-align:justify;">आवेदन करने की नियत तिथि | Income Tax Slab</h3>
<p style="text-align:justify;">व्यावसायिक आय के मामले में, फॉर्म 10-IEA को आय का रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए धारा 139(1) के तहत निर्दिष्ट नियत तारीख पर या उससे पहले दाखिल किया जाना चाहिए।</p>
<p style="text-align:justify;">व्यक्तिगत/एचयूएफ/एओपी/बीओ के लिए नियत तारीख 31 जुलाई है और आॅडिट के अधीन व्यवसायों के लिए, रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख 31 अक्टूबर है।</p>
<p style="text-align:justify;">विशेष रूप से, यदि आप नई कर व्यवस्था से बाहर निकलना चाहते हैं और आप आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख के भीतर फॉर्म दाखिल करने में विफल रहते हैं, तो आप प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के लिए अपने आईटीआर में पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुनने के पात्र नहीं होंगे।</p>
<p style="text-align:justify;">आप कितनी बार कर व्यवस्थाओं के बीच स्विच कर सकते हैं?<br />
जबकि किसी व्यवसाय या पेशे से आय के बिना कोई व्यक्ति हर साल अपनी व्यवस्था बदल सकता है, वहीं किसी व्यवसाय और पेशे से आय वाला कोई व्यक्ति अपने जीवनकाल में एक से अधिक बार व्यवस्था नहीं बदल सकता है।</p>
<p style="text-align:justify;">इसलिए, व्यवसाय और पेशे से आय के मामले में, पुरानी कर व्यवस्था पर स्विच करने और किसी भी बाद के मूल्यांकन वर्ष में विकल्प वापस लेने का विकल्प उनके जीवनकाल में केवल एक बार उपलब्ध होता है।</p>
<h3 style="text-align:justify;">स्टेप वाइज: Income Tax Slab</h3>
<p style="text-align:justify;">1. ई-फाइलिंग खाते से अपने खाते में लॉग इन करें। लॉगिन पोस्ट करें, आयकर फॉर्म 10 IEA दाखिल करें।</p>
<p style="text-align:justify;">2. प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष का चयन करें। क्लिक करें, आइए शुरू करें।</p>
<p style="text-align:justify;">3. फिर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपकी ‘बिजनेस और प्रोफेशन’ मद में आय है।</p>
<p style="text-align:justify;">4. फिर सिस्टम लागू होने वाली नियत तारीख दिखाता है यानी 31 जुलाई, या 31 अक्टूबर, जैसा भी मामला हो।</p>
<p style="text-align:justify;">5. एक बार जब आप नियत तारीख का चयन कर लेंगे, तो सिस्टम आपकी पुष्टि मांगेगा और आपको बताएगा कि यदि फॉर्म वैध रूप से दाखिल किया गया है, तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता है।</p>
<p style="text-align:justify;">6. जारी रखने के लिए आपको ‘हां’ पर क्लिक करना होगा।</p>
<p style="text-align:justify;">अब, आपको तीन अनुभाग दिखाई देंगे:</p>
<p style="text-align:justify;">1. बुनियादी जानकारी: यह आपसे पूछेगा कि क्या आप प्रदान की गई व्यवस्था से बाहर निकल रहे हैं या फिर से प्रवेश कर रहे हैं। फिर सेव पर क्लिक करें।</p>
<p style="text-align:justify;">2. अतिरिक्त जानकारी: इसमें पूछा जाएगा कि क्या आपके पास अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में कोई इकाई है। यदि हाँ, तो आपको इन इकाइयों के बारे में अतिरिक्त जानकारी देनी होगी।</p>
<p style="text-align:justify;">3. घोषणा और सत्यापन: फिर आप फॉर्म को सत्यापित करें, और सेव की पुष्टि करें।</p>
<p style="text-align:justify;">जमा करने के बाद आप दाखिल किए गए फॉर्म की स्थिति की जांच कर सकते हैं। आप ई-फाइल&gt; आयकर फॉर्म&gt; दाखिल किए गए फॉर्म देखें पर जा सकते हैं।</p>
<p style="text-align:justify;">यहां आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर फॉर्म फाइलिंग की स्थिति देख पाएंगे।</p>
<p><a title="Personal Loan Benefits : पर्सनल लोन ले रहे हैं तो जान लें ये जरुरी जानकारी!" href="http://10.0.0.122:1245/if-you-are-taking-a-personal-loan-then-know-this-important-information/">Personal Loan Benefits : पर्सनल लोन ले रहे हैं तो जान लें ये जरुरी जानकारी!</a></p>
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                <pubDate>Tue, 07 May 2024 18:00:35 +0530</pubDate>
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