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                <title>Delhi Court - Sach Kahoon Hindi</title>
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                <title>Breaking News: अरविंद केजरीवाल को लेकर आई ये बड़ी खबर!</title>
                                    <description><![CDATA[Arvind Kejriwal Acquitted: नई दिल्ली। नई दिल्ली स्थित एक विशेष न्यायालय ने आबकारी नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार प्रकरण में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal News) और तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शुक्रवार को बड़ी राहत प्रदान की। न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से इंकार करते हुए दोनों […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/uttar-pradesh/big-news-regarding-arvind-kejriwal/article-81757"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2026-02/ak-delhi-court.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;">Arvind Kejriwal Acquitted: नई दिल्ली। नई दिल्ली स्थित एक विशेष न्यायालय ने आबकारी नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार प्रकरण में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal News) और तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शुक्रवार को बड़ी राहत प्रदान की। न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से इंकार करते हुए दोनों नेताओं सहित अन्य आरोपितों को भी मुक्त कर दिया। Arvind Kejriwal News</p>
<p style="text-align:justify;">विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने अपने आदेश में कहा कि प्रस्तुत आरोपपत्र में अनेक प्रक्रियागत त्रुटियां और पर्याप्त साक्ष्यों का अभाव दृष्टिगोचर होता है। न्यायालय के अनुसार, आरोपों के समर्थन में ठोस प्रमाण नहीं पाए गए, जिसके कारण आगे की कार्यवाही उचित नहीं ठहराई जा सकती। उक्त प्रकरण में दोनों नेताओं के अतिरिक्त 21 अन्य व्यक्तियों को भी राहत प्रदान की गई है।</p>
<p style="text-align:justify;">यह मामला पूर्ववर्ती दिल्ली सरकार की उस आबकारी नीति से संबंधित है, जिसे बाद में निरस्त कर दिया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो इस नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही थी। न्यायालय के निर्णय के बाद राजनीतिक परिदृश्य में हलचल तेज हो गई है। संबंधित पक्षों की ओर से आगे की कानूनी रणनीति पर विचार किया जा रहा है। Arvind Kejriwal News</p>
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                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
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                <pubDate>Fri, 27 Feb 2026 11:32:11 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
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                <title>Land for Jobs Case: आरजेडी प्रमुख लालू, उनके बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप यादव को मिली जमानत</title>
                                    <description><![CDATA[RJD Leaders Grants Bail: नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) और उनके बेटे और पार्टी नेता तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को जमीन के बदले नौकरी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है। यह जानकारी एक मीडिया रिपोर्ट में निकलकर सामने आई […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/uttar-pradesh/rjd-chief-lalu-his-sons-tejashwi-and-tej-pratap-yadav-get-bail/article-63007"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2024-10/lalu-prasad-yadav.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;">RJD Leaders Grants Bail: नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) और उनके बेटे और पार्टी नेता तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को जमीन के बदले नौकरी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है। यह जानकारी एक मीडिया रिपोर्ट में निकलकर सामने आई है। Land for Jobs Case</p>
<p>रिपोर्ट के अनुसार विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने 1 लाख रुपये के निजी जमानत बांड पर इन्हें जमानत दी, जिसमें कहा गया कि जांच के दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था। जज गोगने द्वारा तलब किए जाने के बाद तीनों अदालत के समक्ष पेश हुए, जिन्होंने आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र का संज्ञान लिया।</p>
<p style="text-align:justify;">उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा 6 अगस्त को दिल्ली की अदालत के समक्ष अंतिम रिपोर्ट दायर की गई थी। ईडी का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर दायर किया गया था। ईडी ने कहा कि यह मामला 2004 से 2009 तक प्रसाद के रेल मंत्री रहने के दौरान मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र में ग्रुप-डी की नियुक्तियों से संबंधित है, जिसके बदले में राजद सुप्रीमो के परिवार या सहयोगियों के नाम पर नियुक्तियों द्वारा उपहार में दी गई या हस्तांतरित की गई जमीनें दी गई थीं। Land for Jobs Case</p>
<p><a title="Haryana Election Result 2024: वोटों की गिनती कल, इन प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों पर रहेगी पैनी नजर!" href="http://10.0.0.122:1245/haryana-election-result-2024/">Haryana Election Result 2024: वोटों की गिनती कल, इन प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों पर रहेगी पैनी नजर!</a></p>
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                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
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                <pubDate>Mon, 07 Oct 2024 12:25:44 +0530</pubDate>
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            <item>
                <title>1984 anti-Sikh riots: 1984 के दंगे मामले में अदालत ने जगदीश टाइटलर के खिलाफ ये आदेश किए जारी!</title>
                                    <description><![CDATA[1984 anti-Sikh riots: नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने आज यानि शुक्रवार को सीबीआई को 1984 के सिख विरोधी दंगे मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर (Jagdish Tytler) के खिलाफ आरोप तय करने के निर्देश दिए हैं। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई थी। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अदालत […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/uttar-pradesh/the-court-issued-these-orders-against-jagdish-tytler-in-the-1984-riots-case/article-61630"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2024-08/jagdish-tytler.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;">1984 anti-Sikh riots: नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने आज यानि शुक्रवार को सीबीआई को 1984 के सिख विरोधी दंगे मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर (Jagdish Tytler) के खिलाफ आरोप तय करने के निर्देश दिए हैं। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई थी। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अदालत द्वारा टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 147 153ए, 188, 295, 436, 451, 380, 149, 302 और 109 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। मई 2023 में दायर अपने आरोपपत्र में, सीबीआई ने पूर्व केंद्रीय मंत्री टाइटलर पर 1 नवंबर, 1984 को पुल बंगश गुरुद्वारे के पास एकत्रित हुई भीड़ को ह्यउकसाने, भड़काने और भड़कानेह्ण का आरोप लगाया था। Jagdish Tytler</p>
<h3>”टाइटलर ने चिल्लाते हुए भीड़ को उकसाया कि ‘सिखों को मार डालो’ ”</h3>
<p style="text-align:justify;">रिपोर्ट में बताया गया है कि एक गवाह के अनुसार, यह आरोप लगाया गया था कि टाइटलर गुरुद्वारे के सामने एक सफेद एंबेसडर कार से उतरे और चिल्लाते हुए भीड़ को उकसाया कि ह्यसिखों को मार डालो, उन्होंने हमारी माँ की हत्या कर दी है!ह्ण भीड़, जोकि पहले से ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या से नाराज थी, ने फिर तीन व्यक्तियों की हत्या कर दी।</p>
<p style="text-align:justify;">अधिकांश गवाहों ने कहा कि वे यह सुनने में विफल रहे कि टाइटलर ने भीड़ से क्या कहा, लेकिन उन्होंने टाइटलर को कार से उतरते और भाषण देते हुए देखा, जिससे दंगा भड़क गया। पिछले साल अगस्त में, एक सत्र अदालत ने मामले में टाइटलर को अग्रिम जमानत दे दी थी, जिसके लिए 1 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत की आवश्यकता थी। केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147 (दंगा), 109 (उकसाना) और 302 (हत्या) के तहत आरोप लगाए हैं। Jagdish Tytler</p>
<p style="text-align:justify;"><a title="BSNL सिम कार्ड के लिए मारामारी! सप्लाई पूरी करने में अधिकारी नाकाम" href="http://10.0.0.122:1245/scramble-for-bsnl-sim-cards-officials-fail-to-complete-supply/">BSNL सिम कार्ड के लिए मारामारी! सप्लाई पूरी करने में अधिकारी नाकाम</a></p>
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                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>देश</category>
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                <pubDate>Fri, 30 Aug 2024 16:53:49 +0530</pubDate>
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            <item>
                <title>Delhi High Court : रामदेव की कोविड दवा &amp;#8216;कोरोनिल&amp;#8217; के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनाएगा अपना फैसला!</title>
                                    <description><![CDATA[Delhi High Court : नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली हाईकोर्ट आज यानि सोमवार को रामदेव के इस दावे का विरोध करने वाले कई डॉक्टर संघों की याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा कि ‘कोरोनिल’ कोविड-19 का ‘इलाज’ है। यह याचिका इन संघों द्वारा रामदेव, उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ 2021 में दायर मुकदमे […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/uttar-pradesh/delhi-high-court-to-pronounce-verdict-today-on-plea-against-ramdevs-covid-drug-coronil/article-60455"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2024-07/ramdev.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;">Delhi High Court : नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली हाईकोर्ट आज यानि सोमवार को रामदेव के इस दावे का विरोध करने वाले कई डॉक्टर संघों की याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा कि ‘कोरोनिल’ कोविड-19 का ‘इलाज’ है। यह याचिका इन संघों द्वारा रामदेव, उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ 2021 में दायर मुकदमे का हिस्सा है। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 21 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। Ramdev</p>
<p style="text-align:justify;">मुकदमे के अनुसार, रामदेव ने ‘कोरोनिल’ के कोविड-19 का इलाज होने के संबंध में ‘निराधार दावे’ किए, जो कि दवा को केवल ‘इम्यूनो-बूस्टर’ होने के लिए दिए गए लाइसेंस के विपरीत है। डॉक्टरों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने प्रतिवादियों, रामदेव और अन्य को आगे इसी तरह के बयान देने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की थी।</p>
<h3>उत्पाद की बिक्री को बढ़ाने के लिए गलत रणनीति बनाई गई</h3>
<p style="text-align:justify;">ऋषिकेश, पटना और भुवनेश्वर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के तीन रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के साथ-साथ चंडीगढ़ स्थित पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आॅफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन, पंजाब के रेजिडेंट डॉक्टर्स यूनियन (यूआरडीपी), लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, मेरठ के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन और हैदराबाद के तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने 2021 में रामदेव और अन्य के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था। Ramdev</p>
<p style="text-align:justify;">उन्होंने आरोप लगाया कि रामदेव द्वारा बेचे जाने वाले उत्पाद की बिक्री को बढ़ाने के लिए एक गलत सूचना अभियान और मार्केटिंग रणनीति बनाई गई थी, जिसमें ‘कोरोनिल’ भी शामिल है, जिसके बारे में दावा किया गया था कि यह कोविड-19 का वैकल्पिक उपचार है। 27 अक्टूबर, 2021 को हाईकोर्ट ने रामदेव और अन्य को मुकदमे पर समन जारी करते हुए कहा था कि यह तुच्छ नहीं है और उनके संस्थान के लिए मामला ‘निश्चित रूप से’ बनता है। Ramdev</p>
<p><a title="Gold Price Today : सोने की कीमतों में फिर बढ़ोतरी! जानें, आज के भाव" href="http://10.0.0.122:1245/gold-prices-rise-again-know-todays-rates/">Gold Price Today : सोने की कीमतों में फिर बढ़ोतरी! जानें, आज के भाव</a></p>
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                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
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                <pubDate>Mon, 29 Jul 2024 13:10:14 +0530</pubDate>
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                <title>App&amp;#8217;s Atishi Summoned: आप मंत्री आतिशी को दिल्ली कोर्ट का समन!</title>
                                    <description><![CDATA[App’s Leader Atishi Summoned: नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) आम आदमी पार्टी (आप) के विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, इस मामले में दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली बीजेपी मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर याचिका के पक्ष में दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी को तलब किया। […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/uttar-pradesh/delhi-court-sent-summons-to-aap-minister-atishi/article-58057"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2024-05/atishi.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>App’s Leader Atishi Summoned: नई दिल्ली (एजेंसी)।</strong> भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) आम आदमी पार्टी (आप) के विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, इस मामले में दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली बीजेपी मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर याचिका के पक्ष में दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी को तलब किया। आतिशी के आरोपों से संबंधित है कोर्ट ने उन्हें 29 जून को कोर्ट में पेश होने के लिए समन भेजा है। Delhi Court</p>
<h3>आप विधायकों को तोड़ने का भाजपा पर लगाया था आरोप</h3>
<p style="text-align:justify;">आतिशी को इस दावे के बाद भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा भी नोटिस जारी किया गया था कि पार्टी में शामिल होने के लिए एक भाजपा नेता ने उनसे संपर्क किया था और उन्हें रिश्वत दी थी। बात उस समय की है, जब आतिशी उत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद केंद्र में आ गई थीं। दिल्ली के मंत्री ने यह भी दावा किया था कि अगर वह भाजपा में शामिल होने से इनकार करती हैं तो उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा। Delhi Court</p>
<p style="text-align:justify;">इलेक्शन कमीशन द्वारा जो नोटिस जारी किया गया था उसमें लिखा है: ‘‘आप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में मंत्री और एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं। अपने नेताओं द्वारा सार्वजनिक मंच से जो कुछ भी कहा जा रहा है, मतदाता उस पर विश्वास करते हैं और इस अर्थ में उनके द्वारा दिए गए बयान अभियान चर्चा को प्रभावित करते हैं, यह उम्मीद की जाती है कि आपके द्वारा और कब दिए गए उपरोक्त उद्धृत बयानों का एक तथ्यात्मक आधार होना चाहिए, आपके द्वारा दिए गए बयानों की सत्यता पर विवाद है तो आपको तथ्यात्मक आधार पर अपने बयानों का समर्थन करने में सक्षम होना चाहिए और आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता और प्रासंगिक चुनावी कानूनों के प्रावधानों के आलोक में मामले की जांच की जा रही है।’’ Delhi Court</p>
<p><a title="महाप्रलय के डरावने संकेत, दुनिया में मचा हाहाकार!" href="http://10.0.0.122:1245/scary-signs-of-cataclysm-there-is-an-outcry-in-the-world/">महाप्रलय के डरावने संकेत, दुनिया में मचा हाहाकार!</a></p>
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                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>देश</category>
                                            <category>न्यूज़ ब्रीफ</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 28 May 2024 15:26:36 +0530</pubDate>
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